(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध
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(0 104) ए ;बपकरू232द्धए 8 ;बपकरू547द्ध 2024
परिवहन विभाग
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अध्सिूचना
6 फरवरी 2024
स्ां॰ 05/स्था0-(DTO)-30/2013(छा.सं.) 828—मो0 इरफान आलम, जिला परिवहन पदाधिकारी, जमुई को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, लखीसराय के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213(1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए मो0 इरफान आलम को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी, लखीसराय की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।
3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृत्यानन्द रंजन, सरकार के उप सचिव।