असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 24 माघ 1945 (श0)
(सं0 पटना 128) पटना, मंगलवार, 13 फरवर(cid:547) 2024
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सं 1स्था -08/2024-228/वि स —सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अध्सिूचना सं-19300, दिनांक 13.10.2023 एवं अध्सिूचना सं-636, दिनांक 10.01.2024
| क्रúसंú | पदाधिकारी का नाम | वर्तमान पद |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | श्री सुनील कुमार | प्रशाखा पदाध्किारी |
| 2. | श्री मो अहसनुल होदा नजमी | सहायक प्रशाखा पदाध्किारी |
| 3. | श्री छोटे पासवान | प्रशाखा पदाध्किारी |
| 4. | श्री चन्देश्वर राय | सहायक प्रशाखा पदाध्किारी |
| 5. | श्री विनोद कुमार यादव | सहायक प्रशाखा पदाध्किारी |
| 6. | श्री राम कुमार यादव | प्रशाखा पदाध्किारी |
| 7. | श्री उमा शंकर यादव | प्रशाखा पदाध्किारी |
| 8. | श्री मु कैसरे आलम | प्रशाखा पदाध्किारी |
| 9. | श्री सुध्ीर कुमार सिंह | प्रशाखा पदाध्किारी |
| क्रúसंú | पदाधिकारी का नाम | वर्तमान पद |
| 1 | 2 | 3 |
| 10. | श्री विश्वजीत कुमार | प्रशाखा पदाध्किारी |
| 11. | श्री जय प्रकाश दूबे | सहायक प्रशाखा पदाध्किारी |
| 12. | श्री विकास कुमार-3 | सहायक प्रशाखा पदाध्किारी |
| 13. | श्री संजीव कुमार-3 | सहायक प्रशाखा पदाध्किारी |
| 14. | श्री आलोक कुमार सिंह | सहायक प्रशाखा पदाध्किारी |
| 15. | श्री संजय कुमार चौध्री | सहायक प्रशाखा पदाध्किारी |
| 16. | श्री संजय कुमार-3 | सहायक प्रशाखा पदाध्किारी |
| 17. | श्री अनन्त कुमार | सहायक प्रशाखा पदाध्किारी |
2. यह अध्सिूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अध्सिूचना सं-19300, दिनांक 13.10.2023 एवं अध्सिूचना सं-636, दिनांक 10.01.2024 में निहित शर्तों के अध्यध्ीन है ।
3. उपर्युक्त पदाध्किारियों द्वारा वर्तमान में धरित पद को अगले आदेश तक अवर सचिव ;विहित वेतनमान-वेतन स्तर-11द्ध में उत्क्रमित किया जाता है ।
4. उपर्युक्त पदाध्किारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अवर सचिव के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा ।
5. विभागीय कार्यवाही/आपराध्कि कार्रवाई के लंबित होने अथवा दंड के प्रभाव के कारण वरीयता क्रम में ऊपर होने के बावजूद जो उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने के पात्रा नहीं हैं, उनसे कनीय को इस शर्त्त पर इस अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के तहत वेतनमान सहित प्रभार दिया जाएगा कि यदि उनसे वरीय पदाध्किारी के विरूद्ध चल रहे विभागीय कार्यवाही/आपराध्कि कार्रवाई अथवा दंड एवं अन्य कारणों का प्रभाव समाप्त हो जाता है तब वैसी स्थिति में वरीय को प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा तथा कनीय को निम्नतर पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।
सीध्ी भर्ती द्वारा नियुक्त वैसे प्रशाखा पदाध्किारी जो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हुए हैं तथा निर्धरित कालावध् ि पूरा नहीं किये हैं, से कनीय को उच्चतर पद पर इस अस्थाीय कार्यकारी व्यवस्था का लाभ इस शर्त्त पर दिया जाएगा कि यदि सीध्ी भर्ती द्वारा नियुक्त प्रशाखा पदाध्किारी विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेते हैं तथा सम्पुष्टि के उपरांत निर्धरित कालावध् िपूरी कर लेते हैं तब वैसी स्थिति में उन्हें इस कार्यकारी व्यवस्था का लाभ देते हुए उनसे कनीय को निम्नतर पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।
इस अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के तहत वेतनमान सहित दिये जाने वाले प्रभार संबंध्ी आदेश में भविष्य में किसी प्रकार की त्राुटि पाए जाने पर उस हद तक आदेश में संशोध्न कर दिया जाएगा तथा संबंध्तिों को भुगतान की गयी राशि में से अंतर राशि एकमुस्त लौटा लिया जाएगा।
अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
असीम कुमार,
निदेशक ।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,