असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
30 माघ 1945 (श0)
(सं0 पटना 141) पटना, सोमवार, 19 फरवर(cid:547) 2024 ———
श्री ओम प्रकाश प्रसाद, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 499/11, तत्कालीन अपर समाहर्ता, बेगूसराय सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 4918 दिनांक-07.09.2018 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ। श्री प्रसाद के विरूद्ध गणतंत्र दिवस पर झण्डोतोलन नहीं करने, आन्तरिक संसाधन का गलत प्रतिवेदन देने, विभागीय जांच के कार्यों में अभिरूचि नहीं लेने, श्री विजय प्रसाद वर्मा से 2.50 लाख ठगने, संचिकाओं के उपस्थापन में विलम्ब करने, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन की बैठक में अनुपस्थित रहने, नन्दकिशोर पंडित, लिपिक की जाली नियुक्ति के संबंध मेंं प्रतिवेदन की कंडिका 8 में गलत तथ्य का उपस्थापन करने आदि का आरोप प्रतिवेदित किया गया।
2. आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर से आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक-16368, दिनांक-14.12.2018 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण (दिनांक 16.10.2019) एवं उनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 12681 दिनांक 29.12.2020 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय जांच संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 19 फरवर(cid:547) 2024 5. जांच आयुक्त के ज्ञापांक 96 दिनांक 17.05.2023 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक 10026 दिनांक 29.05.2023 द्वारा श्री प्रसाद से लिखित अभिकथन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री प्रसाद का लिखित अभिकथन दिनांक 14.06.2023 प्राप्त हुआ।
6. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं श्री प्रसाद द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन/बचाव बयान की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि श्री प्रसाद द्वारा पूर्ण जांच किये बिना आंतरिक जांच प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया। चुनाव कार्य के दौरान कार्याें में शिथिलता बरती गयी। राजस्व कार्याें का नियमित समीक्षा एवं संचिकाओं के ससमय उपस्थापन में लापरवाही बरती गयी। माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में भाग लेने से संबंधित संचिका एवं प्रतिवेदन सहित कार्यालय सहायक के माध्यम से आरोपी पदाधिकारी को दी गयी थी, परन्तु आरोपित पदाधिकारी बैठक में अनुपस्थित रहे। नन्दकिशोर पंडित, लिपिक, सदर अस्पताल, बेगूसराय की जाली नियुक्ति के संबंध में प्रतिवेदन की कंडिका 08 में गलत तथ्य प्रस्तुत किया गया। समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद के लिखित अभिकथन को अस्वीकार करते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के संगत प्रावधानों के तहत पेंशन से 5 प्रतिशत की कटौती 5 वर्षों तक की शास्ति विनिश्चित की गयी है। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2279 दिनांक 29.09.2023 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी। 7. अतएव श्री ओम प्रकाश प्रसाद, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 499/11, तत्कालीन अपर समाहर्ता, बेगूसराय सम्प्रति सेवानिवृत के पेंशन से बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के सुसंगत प्रावधान के तहत पाँच प्रतिशत की कटौती पाँच वर्षों तक किये जाने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है। ————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,