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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 19 February 2024

Published 19 February 2024

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-02-19.142
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

30 माघ 1945 (श0)

(सं0 पटना 142) पटना, सोमवार, 19 फरवर(cid:547) 2024 ———

श्री राजेश कुमार, बि0प्र0से0 कोटि क्रमांक 701/11 तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी दरभंगा के विरूद्ध परिवहन विभाग के पत्रांक 461 दिनांक 25.01.2023 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ। श्री कुमार के विरूद्ध मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम एम्बुलेंस योजना के कार्याें में लापरवाही, अनावश्यक रूप से वाहनो का निबंधन लम्बित रखने, के0 एम0 एस0 पेंडिंग रखने, राजस्व संग्रहण में लापरवाही एवं सड़क सुरक्षा संबंधित कार्यों में लापरवाही, चालान अनुज्ञप्ति लंबित रखने, बे्रथ एनालाईजर मशीन से वाहन चालकों का श्वास परीक्षण नहीं करने, परिवहन विभाग से संबंधित कार्यों के प्रति उदासीनता बरते जाने संबंधी आरोप प्रतिवेदित है।

परिवहन विभाग से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक 3985 दिनांक 27.02.2023 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण से मांग की गयी। श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण (दिनांक 17.06.2023) पर विभागीय पत्रांक 12771 दिनांक 06.07.2023 द्वारा परिवहन विभाग से मंतव्य की मांग की गयी। समारोपरान्त परिवहन विभाग के पत्रांक 8871 दिनांक 28.11.2023 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ, जिसमें श्री कुमार के स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया है।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों, उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उक्त स्पष्टीकरण पर परिवहन विभाग द्वारा दिये गये मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किया गया। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री कुमार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम एम्बुलेंस योजना के कार्यान्वयन में लापरवाही बरती गयी, जिससे निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। ड्राईविंग लाईसेन्स आवेदनों के ससमय निष्पादन हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। वाहन विक्रेताओं द्वारा HSRP Fitment Entry ससमय नहीं किया जा रहा था तो एजेंसी के विरूद्ध ठोस कार्रवाई कर KMS Pendency को कम किया जा सकता था, जो श्री कुमार द्वारा नहीं किया गया। साथ ही दिनांक 08.01.2023 से 10.01.2023 तक एक भी वाहन चालक का बे्रथ एनालाईजर मशीन के माध्यम से श्वास परीक्षण नहीं किया गया।समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राजेश कुमार, बि0प्र0से0 कोटि क्रमांक 701/11 तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी दरभंगा के स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए उनके द्वारा बरती गयी लापरवाही एवं कर्तव्यगत शिथिलता के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) यथा संशोधित नियमावली, 2005 के 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 19 फरवर(cid:547) 2024 नियम, 14 के अन्तर्गत (1) निन्दन (आरोप वर्ष 2022-23) (2) दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड विनिश्चित किया गया है। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड के आलोक में श्री राजेश कुमार, बि0प्र0से0 कोटि क्रमांक 701/11 तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी दरभंगा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) यथा संशोधित नियमावली, 2005 के नियम, 14 के अन्तर्गत (1) निन्दन (आरोप वर्ष 2022-23) (2) दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड अधिरोपित किया जाता है।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 142-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 19 February 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2024-02-19.142/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2024-02-19.142.