असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
30 माघ 1945 (श0)
(सं0 पटना 143) पटना, सोमवार, 19 फरवर(cid:547) 2024
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श्रीमती राखी कुमारी, बि0प्र0से0, कोटि क्र0-1412/11 तत्का0 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा के विरूद्ध समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा सीबी0आई0 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर आरोप पत्र गठित कर पत्रांक 418 दिनांक 22.01.2020 द्वारा इस विभाग को उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में श्रीमती कुमारी के विरूद्ध जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा के रूप में अपनी पदस्थापन अवधि (दिनांक 19.08.2015 से 03.08.2017 तक) में जिला के महिला चेतना विकास मंडल द्वारा संचालित अल्पावास गृह, में लड़कियों को पकड़ कर रखने, उन्हें घर न जाने दिये जाने तथा फोन भी नहीं करने दिये जाने, उनके द्वारा वर्ष 2016 में एस0एस0एच0 का दिनांक 06.10.2016 को निरीक्षण के अतिरिक्त कोई निरीक्षण नहीं किये जाने जिससे अल्पावास गृह में कई प्रकार की अनियमितताएं प्रकाश में नहीं आ सकीं आदि आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं।
उच्च स्तरीय त्रिसदस्यीय समिति द्वारा श्रीमती राखी कुमारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिये विभागीय कार्यवाही चलाने की अनुशंसा की गयी। तदुपरान्त प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति साक्ष्य अभिलेखों सहित विभागीय पत्रांक-9760 दिनांक-16. 06.2022 द्वारा भेजते हुए श्रीमती कुमारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्रीमती राखी कुमारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-33 दिनांक-11.02.2023 द्वारा अपना स्पष्टीकरण इस विभाग को उपलब्ध कराया गया। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 19 फरवर(cid:547) 2024 श्रीमती राखी कुुमारी द्वारा स्वंय पर अधिरोपित दंड के विरूद्ध एक पुनर्विचार अर्जी (पत्रांक 198 दिनांक 02.12. 2023) समर्पित किया गया, जिसमें अंकित किया गया है कि इनके द्वारा अल्पावास गृह की जांच कर संस्था को बदलने हेतु संचिका जिला पदाधिकारी को उपस्थापित की गयी और उक्त आदेश के आलोक में स्वयं सेवी संस्था को बदलने का आदेश निर्गत किया गया। इनका यह कहना है कि उनके द्वारा ही अल्पावास में रह रही 5 संवासिनों, जिसका नाम पता मालूम नही था को उत्तर रक्षा गृह, पटना में स्थानांतरण हेतु जिलाधिकारी को संचिका उपस्थापन की गयी एवं आदेश मिलने पर संवासिनों को उत्तर रक्षा गृह, पटना स्थानांतरित किया गया। इनके द्वारा अपने कार्यकाल में कोई शिथिलता नहीं बरती गयी।
श्रीमती कुमारी के विरूद्ध अधिरोपित दंड एवं उक्त दंड के विरूद्ध श्रीमती कुमारी द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्रीमती कुमारी 11 माह तक जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थीं। अपने पदस्थापन काल में श्रीमती कुमारी द्वारा नियमित रूप से अल्पावास गृह का निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं समीक्षा नहीं की गयी। निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं समीक्षा के अभाव के कारण अल्पावास गृह में व्याप्त त्रुटियों का निराकरण संभव नहीं हो पाया। पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में आरोपों के संबंध में और किसी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। सम्यक समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सी0सी0ए0 रूल्स, 2005 के भाग-vii की कंडिका-25 के आलोक में श्रीमती कुमारी द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत किये जाने का विनिश्चय किया गया।
अतएव श्रीमती राखी कुमारी, बि0प्र0से0, कोटि क्र0-1412/11 तत्का0 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा सम्प्रति अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बलिया, बेगूसराय द्वारा समर्पित
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,