असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
30 माघ 1945 (श0)
(सं0 पटना 144) पटना, सोमवार, 19 फरवर(cid:547) 2024
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श्रीमती नीतू सिंह, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1268/11, तत्कालीन उप सचिव, बिहार राज्य महिला आयोग, पटना (सम्प्रति निलंबित मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना) के पद पर पदस्थापन के दौरान दायित्व निर्वहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं कर्तव्यहीनता आदि से संबंधित प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1138 दिनांक 31.01.2017 द्वारा उन्हें निलंबित करते हुए उक्त आरोपों की वृहद जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7618, दिनांक 21.06.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी तथा आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।
2. आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-1787 दिनांक 23.11.2017 द्वारा श्रीमती सिंह के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में जाँच पदाधिकारी द्वारा श्रीमती सिंह पर लगाये गये आरोपों के संदर्भ में आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त बचाव बयान के विश्लेषणोंपरांत कतिपय आरोपों को प्रमाणित बताया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त उक्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-15590 दिनांक 07.12.2017 द्वारा श्रीमती सिंह से लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन की माँग की गयी।
3. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्रीमती सिंह से प्राप्त लिखित अभिकथन (दिनांक 08.01.2018) की अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर समीक्षोपरान्त आरोपों की प्रमाणिकता यथावत् पायी गयी। अतएव श्रीमती नीतू सिंह, बि०प्र० से०, कोटि क्रमांक-1268/11. तत्कालीन उप सचिव, बिहार राज्य महिला आयोग, पटना (सम्प्रति निलंबित मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमडल, पटना) को निलंबन मुक्त करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 में प्रावधानित निम्न शास्तियाँ अधिरोपित/संसूचित की जाती है :-
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 19 फरवर(cid:547) 2024 4. श्रीमती सिंह पदस्थापन की प्रतीक्षा में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में अपनायोगदान देगीं। 5. निलंबन अवधि के विनियमन एवं वेतन भुगतान के संबंध में बिहार सेवा संहिता केनियम-97 (3) एवं (5) के विहित प्रावधानों के तहत अलग से निर्णय लिया जायेगा।————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,