असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
1 फा(cid:227)गुन 1945 (श0)
(सं0 पटना 148) पटना, मंगलवार, 20 फरवर(cid:547) 2024
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सं॰ कारा/स्था0(प्रो0)-01-01/2024 1475 बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग के पत्रांक-59 लो0से0आ0/गो0, दिनांक- 18.12.2023 द्वारा बिहार प्रोबेशन सेवा के प्रोबेशन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नांकित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन वेतन स्तर-9 में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान प्रोबेशन पदाधिकारी के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित प्रोबेशन कार्यालयों में पदस्थापित किया जाता है :-
| 1 | श्री ओसामा मुस्तकीम | बेगूसराय | 127 | 01 | अनुमंडल प्रोबेशन कार्यालय, दलसिंहसराय |
| 2 | सुश्री रानी कुमारी | दरभंगा | 273 | 01 | अनुमंडल प्रोबेशन कार्यालय, झंझारपुर |
| 3 | श्री अमित कुमार लाल | पटना | 553 | 02 | अनुमंडल प्रोबेशन कार्यालय, बिक्रमगंज |
| 4 | श्री शुभम राज | मधेपुरा | 736 | 02 | अनुमंडल प्रोबेशन कार्यालय, वीरपुर |
2. अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में उपर्युक्त नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जाती है।
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 20 फरवर(cid:547), 2024 नहीं करने अथवा योगदान अवधि के विस्तार हेतु समुचित कारण एवं उसके साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द करने पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।6. जिन अभ्यर्थियों ने प्रमाण पत्रों के जाँच के क्रम में वांछित कागजात यथा-सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत शपथ पत्र/शैक्षणिक/जाति/आवासीय प्रमाण-पत्र/प्रवेश पत्र/पूर्व सेवा से संबंधित नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र/बी.पी.एस.सी. द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र इत्यादि समर्पित नहीं किया है, वे योगदान के समय उक्त वांछित कागजात निश्चित रूप से समर्पित करेंगे अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
7. प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति संबंधी निर्गत अधिसूचना की प्रति उपलब्ध करायी जा रही है, जिसे मूल रूप से संबंधित प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
8. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं0-1919 दिनांक 18.01.76 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
9. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। 10. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं 768 दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
11. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,