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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 23 February 2024

Published 23 February 2024

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-02-23.158
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

4 फा(cid:227)गुन 1945 (श0)

(सं0 पटना 158) पटना, शु(cid:272)वार, 23 फरवर(cid:547) 2024 ———

पटना शहरी क्षेत्र में बढ़ रहे प्रदूषण के खतरे को

देखते हुए मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-115 में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार को इसके लिए संतुष्ट होने का यथेष्ट कारण है कि सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिकोण से (In the interest of Public Safety & Convenience) डीजल चालित बस/मिनी बस (स्कूल बस सहित) से तुलनात्मक रूप से अधिक प्रदूषित गैस के उत्सर्जन से खतरनाक प्रदूषण के फलस्वरूप बच्चों एवं नागरिकों के स्वास्थ्य पर असीमित प्रतिकूल प्रभाव को कम करने हेतु ऐसे वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। 2. अतः लोकहित में पटना नगर निगम तथा दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद, फुलवारीषरीफ नगर परिषद क्षेत्र की सीमा में सभी प्रकार के डीजल चालित बस/मिनी बस (स्कूल बस सहित) का परिचालन से प्रतिबंधित किया जाता है।

3. इनमें वे वाहन प्रतिबंधित नहीं व्यवहृत होंगे, जो वैध परमिट के अंतर्गत पटना नगर निगम, दानापुर, खगौल तथा फुलवारीशरीफ नगर परिषद्‌ क्षेत्र के अधिसूचित मार्गों को छोड़कर अन्य अधिसूचित मार्गों पर मुख्य रूप से परिचालित होते हैं एवं पटना के शहरी क्षेत्रों से गुजरते हैं या जिनका शहरी क्षेत्र की परिसीमा में अवस्थित बस स्टैण्ड पर उनका मात्र यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से (यात्रियों को बस से उतरने एवं बैठने के लिए) उपयोग किया जाता है। 4. इस अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से उक्त क्षेत्रों में उपयोग किये जा रहे डीजल चालित बस/मिनी बस (स्कूल बस सहित) को सी0एन0जी0 चालित वाहन अथवा इलेक्ट्रिक वाहन से दिनांक-31.08.2024 तक अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापित करना सुनिश्चित किया जाय।5. दिनांक-31.08.2024 के पश्चात्‌ की अवधि के लिए संदर्भित कोटि के प्रतिबंधित किये गये सभी प्रकार के डीजल चालित वाहनों को स्वीकृत अथवा अवधि विस्तार प्राप्त सभी परमिट जो राज्य परिवहन प्राधिकार, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार अथवा उनके प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत प्राधिकार (जिला परिवहन पदाधिकारी) द्वारा स्वीकृत हों, इस अधिसूचना के निर्गमन के आलोक में निष्प्रभावी घोषित करने हेतु संबंधित प्राधिकार के स्तर से कार्रवाई की जायेगी। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 23 फरवर(cid:547), 2024 6. इस प्रतिबंध से प्रभावित होनेवाले व्यक्तियों को पूर्व सूचना के माध्यम से अवगत कराने के लिए मोटर यान अधिनियम की धारा-116 के अनुसार महत्वपूर्ण स्थानों पर उपर्युक्त यातायात चिन्ह्‌ प्रदर्शित किये जायेंगे।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त ।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 158-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0 ।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 23 February 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2024-02-23.158/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2024-02-23.158.