असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
10 फा(cid:227)गुन 1945 (श0)
(सं0 पटना 176) पटना, वृह(cid:830)पितवार, 29 फरवर(cid:547) 2024 दि(cid:7018)यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय (समाज कल्याण विभाग) ——— अधिसूचना 28 फरवरी 2024
सं 02/सा0सु0-वि0यो0-01/2017-290--दि(cid:7018)यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते (cid:7263)ए बिहार सरकार बिहार दि(cid:7018)यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के संशोधन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है,
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ –
(1) यह नियमावली ''बिहार दि(cid:7018)यांगजन अधिकार (संशोधन), नियमावली, 2024'' कही जा सके गी ।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।
2. बिहार दि(cid:7018)यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 में नियम 3(iv) में प्रयुक्त ''सामाजिक सुरक्षा एवं नि:शक्तता निदेशालय'' को विलोपित कर ''दि(cid:7018)यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय'' से, 15(घ)(i) में प्रयुक्त ''सामाजिक सुरक्षा निदेशालय'' को विलोपित कर ''दि(cid:7018)यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय'' से, 15(घ)(v) में प्रयुक्त ''सामाजिक सुरक्षा एवं नि:शक्तता निदेशालय'' को विलोपित कर ''दि(cid:7018)यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय'' से, 22.2 में प्रयुक्त जिला ''सामाजिक सुरक्षा कोषांग'' को विलोपित कर ''दि(cid:7018)यांगजन सशक्तिकरण कोषांग'' से 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 29 फरवर(cid:547), 2024 ''6(9) उपनियम (1) के तहत प्राधिकृ त प्राधिकारी के निर्णय के विरू(cid:7373) अपील हेतु प्रमंडलीय आयुक्त अपीलीय प्राधिकार होंगे ।''
4. उक्त नियमावली में अध्याय-IV (शिक्षा) अंतर्गत नियम-7 के बाद निम्नलिखित एक नया उपनियम '7(1)' जोड़ा जायेगा । -
''7(1) राज्य में शैक्षिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने / अनापत्ति प्रमाण&पत्र निर्गत किये जाने हेतु प्र(िcid:7059)या तथा शुल्क का निर्धारण समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जायेगा ।''
5. उक्त नियमावली में अध्याय-V (दि(cid:7018)यांगजनो के लिए संस्थानों का निबंधन) अंतर्गत नियम-8 उपनियम (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा । -
''8(1) आवेदन पत्र- दि(cid:7018)यांगता के क्षेत्र में कार्य करने हेतु इ(cid:6994)छु क संस्थानों को राज्य आयुक्त, नि:शक्तता का कार्यालय से निबंधन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए फार्म-A में आवेदन करना अनिवार्य होगा । संस्थानों के निबंधन हेतु निबंधन शुल्क लिया जायेगा । निबंधन शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा ।''
6. उक्त नियमावली में अध्याय-IX (दि(cid:7018)यांग (cid:7018)यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त) अंतर्गत नियम-25 उपनियम (3) को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जायेगा । -
''25(3) राज्य आयुक्त की नियुक्ति हेतु अनुभव – के न्(cid:7076) सरकार / राज्य सरकार/ पब्लिक सेक्टर उप(cid:7059)म / अर्ध-सरकारी / स्वायत्त निकायों में समूह ''क'' अथवा समकक्ष स्तर के पद का कम से कम 20 वर्ष का कार्यानुभव, जिनमें निकट पूर्व में न्यूनतम 3 वर्ष का दि(cid:7018)यांगता से संबंधित मामलों का कार्यानुभव ।
अथवा
भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) / किसी राज्य के राज्य आयुक्त, नि:शक्तता / दि(cid:7018)यांगता कार्यालय से निबंधित राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय स्वै(िcid:6994)छक संगठनों में अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष के पद पर दि(cid:7018)यांगता के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष का कार्यानुभव ।''
7. बिहार दि(cid:7018)यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 की अधिसूचना सं०-1822 दिनांक-19.12.2017 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, प्रेम सिंह मीणा, सरकार के सचिव।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,