Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 01 March 2024

Published 01 March 2024

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-03-01.179
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

11 फा(cid:227)गुन 1945 (श0)

(सं0 पटना 179) पटना, शु(cid:272)वार, 01 माच(cid:91) 2024 बिहार विधान सभा सचिवालय ——— अधिसूचना 29 फरवरी, 2024

सं॰ वि॰स॰वि॰-13/2024-1098/वि॰स॰--''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक-29 फरवरी, 2024 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से, राज कुमार, सचिव।

[2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 1 माच(cid:91), 2024

[विúसúविú-03/2024]

बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

प्रस्तावना :-चूँकि बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग गठित है एवं उक्त अधिनियम की धारा-8 में संशोधन समीचीन है ;

इसलिए, भारत-गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो 1. - (1) यह अधिनियम "बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2024" कहा जायेगा। (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तुरंत प्रवृत्त होगा।

2.

-

उक्त अधिनियम, की धारा-8 के परन्तुक को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :- "परन्तु, आयोग, स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के सम्मिलित सभी पदों तथा इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा संवर्ग के सभी पदों और स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन ऐसे अन्य पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा कर सकेगा, जैसा कि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्णय लिया जाय।"

3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 1 माच(cid:91), 2024

बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 की धारा-08 के परन्तुक में यह प्रावधान है कि ''परन्तु, आयोग, स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों के सभी पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा कर सकेगा"।

इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना के अन्तर्गत सहायक निदेशक का पद बिहार तकनीकी सेवा आयोग की अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। साथ ही, बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2022 द्वारा यथा सम्मिलित बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग को बाहर रखते हुए संशोधन किये जाने का प्रस्ताव भी स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त हुआ है।

ऐसी स्थिति में बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-8 के परन्तुक को "परन्तु, आयोग, स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के सम्मिलित सभी पदों तथा इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा संवर्ग के सभी पदों और स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन ऐसे अन्य पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा कर सकेगा, जैसा कि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्णय लिया जाय" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाना समीचीन है।

संशोधन के उपरांत बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के सम्मिलित सभी पदों तथा इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा संवर्ग के सभी पदों और स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन ऐसे अन्य पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा की कार्रवाई की जा सकेगी, जैसा कि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्णय लिया जाय।

इसलिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 को संशोधित करना इसका उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त ।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 179-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0 ।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 01 March 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2024-03-01.179/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2024-03-01.179.