(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध
;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
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(0 195) ए ;बपकरू272द्धए 1 ;बपकरू91द्ध 2024
बिहार विधान सभा सचिवालय
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अध्सिूचना
29 फरवरी 2024
स्ां॰ विसवि-04/2024-1122/ विस—''बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ;संशोध्नद्ध विध्ेयक, 2024'', जो बिहार विधन सभा में दिनांक-29 पफरवरी, 2024 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधन सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।
आदेष से, राज कुमार, सचिव, बिहार विधान सभा।;बपकरू464द्ध ;द्ध 1 ;बपकरू91द्ध 2024 2
[विसवि-11/2024]
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम 7,1991) को संशोधित करने के लिए
विधेयक।
भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने और ऐसे अधिकारों से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बिहार राज्य में बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1991 अस्तित्व में है, जबकि मौजूदा अधिनियम में सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के रूप में परिभाषित किया है एवं मान्यता प्रदान की गयी है। जबकि बिहार राज्य में मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक के अतिरिक्त अन्य अल्पसंख्यक समुदाय जैसे- इसाई, बौद्ध, जैन, सिख और कुछ अन्य अल्पसंख्यक समुदाय भी बिहार में निवास करते हैं, जो बिहार जाति आधारित गणना 2022-23 में प्रतिवेदित हैं। जबकि अनुभव से यह प्रतीत होता है कि धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों के कई विषयों को प्रभावी ढं़ग से परिभाषित नहीं किया गया है। जबकि सभी अल्पसंख्यकों, धार्मिक एवं भाषायी संबंधित मुद्दों/विषय को बेहतर ढ़ंग से परिभाषित करने के लिए बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग को पुर्नव्यवस्थित एवं पुनर्गठित करने की आवश्यकता महसूस की गयी है। अतएव भारत गणराज्य के 75वें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभः-
(1) यह अधिनियम बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह अधिनियम बिहार गजट मेें प्रकाशन की तिथि से तुरंत लागू होगा।
2. बिहार अधिनियम 7,1991 की धारा 4 में संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के बाद निम्नलिखित उपधारा (3) इस संशोधन अधिनियम के प्रभावी होने के तिथि से जोड़ी जायेगी :- (3) (i) वर्तमान में प्रभावी अधिनियम की धारा (4) के तहत गठित आयोग विघटित हो जायेगा। (ii) इस अधिनियम की धारा (4) के अन्तर्गत गठित आयोग के विघटित होने के उपरान्त राज्य सरकार आयोग के दैनिक कार्य-कलाप हेतु एक प्रशासक नियुक्त करेगी जो सरकार के सचिव से अन्यून स्तर का होगा।
(iii) राज्य सरकार प्रशासक को अधिसूचना/संकल्प/परामर्श निर्गत कर सकेगी एवं प्रशासक पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देश/संकल्प/परामर्श बाध्यकारी होगा। 3. बिहार अधिनियम 7, 1991 की धारा 5 में संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा- 5 में निम्नलिखित उप-धारा (ग) जोडी जायेगीः-
(ग) अधिनियम की धारा 5 में आयोग के निर्धारित कार्यकाल के बावजूद, राज्य सरकार के पास किसी भी समय आयोग को भंग करने की शक्ति होगी यदि वह संतुष्ट है कि विघटन बृहद सार्वजनिक हित में है, जिससे आयोग के कार्यकलाप को अधिनियम के लक्ष्य एवं उद्देश्य के अनुरूप सुचारू बनाया जा सके एवं बिहार के सभी धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक निवासी के अधिकार एवं कल्याण को प्रोत्साहित किया जा सके।
4. बिहार अधिनियम 7,1991 मे धारा 19 का जोडना।-उक्त अधिनियम की धारा 18 के बाद निम्नलिखित नई धारा 19 जोडी जायेगीः- 19 (i) अंतर काल के दौरान किये जाने वाले उपाय- आयोग के विघटन के उपरान्त राज्य सरकार पाँच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी जो बिहार जाति आधारित गणना 2022-23 में एकत्रित एवं विश्लेषित आँकड़ों का अध्ययन कर अल्पसंख्यकों की पहचान करते हुए एक विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेगी। विभाग उक्त प्रतिवेदन तैयार करने में विभिन्न धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नामित कर सकता है। (ii) अध्ययन पूरा होने पर राज्य सरकार सभी धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों के संबंधित मुद्दों/विषयों को समेकित रूप से परिभाषित करने हेतु नीतियाँ बनायेगी।
(iii) उप धारा- (i) और (ii) में उल्लेखित कार्य को अधिकतम एक माह में पूरा किया जायेगा। (iv) उपर्युक्त उप-धारा- (iii) में निहित एक माह के प्रावधान के पूरा होने पर राज्य सरकार अधिनियम की धारा- 4 के तहत आयोग के विघटन से अधिकतम दो माह के भीतर इसका का गठन करेगी।;बपकरू464द्ध ;द्ध 1 ;बपकरू91द्ध 2024 3 उद्देश्य एवं हेतु चूँकि बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 (बिहार अधिनियम 7, 1991) में धारा 4(3), धारा 5(ग) एवं धारा 19 को जोड़ना बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 में अंकित उद्देश्यों एवं कार्यों की पूर्ति के लिए समीचीन है। इसके लिए बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम (अधिनियम 7, 1991) में धारा 4(3), धारा 5(ग) एवं नवीन धारा 19 जोड़ना इसका उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।
भार-साधक सदस्य
राज कुमार,
पटना दिनांक-29.02.2024
सचिव, बिहार विधान सभा।