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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 06 March 2024

Published 06 March 2024

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-03-06.10
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 (cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 16 फा(cid:227)गुन 1945 (श0) सं(cid:201)या 10 पटना, बुधवार, ————————

6 माच(cid:91) 2024 (ई0) (cid:464)वषय-सूची पृ(cid:231)ठ भाग-1—िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं। 2-15 भाग-1-क—(cid:232)वयंसेवक गु(cid:227)म(cid:585) के समादे(cid:231)टाओं के आदेश।

---

भाग-1-ख—मै(cid:282)(cid:547)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मु(cid:201)तार(cid:547) पर(cid:547)(cid:162)ाओं के पर(cid:547)(cid:162)ा-फल, काय(cid:91)(cid:272)म, छा(cid:287)वृ(cid:464)(cid:419) (cid:292)दान, आ(cid:464)द। ---

भाग-1-ग—िश(cid:162)ा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:547)(cid:162)ाफल आ(cid:464)द ---

भाग-2—(cid:464)बहार-रा(cid:207)यपाल और काया(cid:91)(cid:218)य(cid:162)(cid:585) (cid:430)ारा िनकाले गये (cid:464)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आ(cid:464)द। 16-16 भाग-3—भारत सरकार, पि(cid:433)म बंगाल सरकार और उ(cid:205)च (cid:219)यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और रा(cid:207)य गजट(cid:585) के उ(cid:424)रण। ---

भाग-4—(cid:464)बहार अिधिनयम ---

पृ(cid:231)ठ भाग-5—(cid:464)बहार (cid:464)वधान मंडल म(cid:581) पुर:(cid:232)था(cid:464)पत (cid:464)वधेयक, उ(cid:200)त (cid:464)वधान मंडल म(cid:581) उप(cid:232)था(cid:464)पत या उप(cid:232)था(cid:464)पत (cid:464)कये जानेवाले (cid:292)वर सिमितय(cid:585) के (cid:292)ितवेदन और उ(cid:200)त (cid:464)वधान मंडल म(cid:581) पुर:(cid:232)थापन के पूव(cid:91) (cid:292)कािशत (cid:464)वधेयक। ---

भाग-7—संसद के अिधिनयम िजनपर रा(cid:231)(cid:282)पित क(cid:551) (cid:207)ये(cid:231)ठअनुमित िमल चुक(cid:551) है। ---

भाग-8—भारत क(cid:551) संसद म(cid:581) पुर:(cid:232)था(cid:464)पत (cid:464)वधेयक, संसद म(cid:581) उप(cid:232)था(cid:464)पत (cid:292)वर सिमितय(cid:585) के (cid:292)ितवेदन और संसद म(cid:581) उप(cid:232)था(cid:464)पत (cid:292)वर सिमितय(cid:585) के (cid:292)ितवेदन और संसद म(cid:581) पुर:(cid:232)थापन के पूव(cid:91) (cid:292)कािशत (cid:464)वधेयक। ---

भाग-9—(cid:464)व(cid:163)ापन

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भाग-9-क—वन (cid:464)वभाग क(cid:551) नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द। ---

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पूरक

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पूरक-क2 (cid:466)बहार गजट, 6 माच(cid:91) 2024

भाग-1

(cid:467)नयुि(cid:200)त, पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), शि(cid:200)त, छु (cid:618)ट(cid:547) और अ(cid:219)य वैयि(cid:200)तक सूचनाएं —————

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ——— अधिसूचना 19 फरवरी 2024

सं॰ पर्या॰/जल॰/परि॰-21/2022-79/प0व0ज0प0—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 एवं 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण, प्रकृति की रक्षा करने की दृष्टि से जीन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-जी.एस.आर. 1037 (ई॰), दिनांक-05.12.1989 के तहत्‌ खतरनाक सूक्ष्म जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भण्डारण के लिए नियमावली अधिसूचित की गई है। 2. उक्त अधिसूचना के आलोक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, के अर्द्ध-सरकारी पत्रांक-C-12013/12/2019-CS-III दिनांक-25.02.2022 द्वारा राज्य जैव-प्रौद्योगिकी समन्वय समिति एवं जिला स्तरीय जैव-प्रौद्योगिकी समन्वय समिति गठन करने का निदेश प्राप्त हुआ है। 3. उक्त अधिसूचना के आलोक में राज्य स्तर पर जैव-प्रौद्योगिकी समन्वय समिति का गठन निम्नवत्‌ किया जाता है :-

(i) मुख्य सचिव, बिहार अध्यक्ष
(ii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सदस्य सचिव
(iii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सदस्य
(iv) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, —षि विभाग, बिहार सदस्य
(v) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सदस्य
(vi) राज्य के सूक्ष्मजीव विज्ञानी (microbiologist)/पैथोलॉजी (तकनीकी विशेषज्ञ) सदस्य
(vii) सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना सदस्य

राज्य जैव-प्रौद्योगिकी समन्वय समिति का कार्य विवरणी :-

राज्य जैव-प्रौद्योगिकी समन्वय समिति पर्यावरण, प्रकृति की रक्षा करने की दृष्टि से जीन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के संबंध में खतरनाक सूक्ष्म जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भण्डारण से संबंधित निम्नलिखित कार्य करेगी :-

(क) राज्य जैव-प्रौद्योगिकी समन्वय समिति समय-समय पर जी.एम.ओ. (Genetically Modified Organisms) को संभालने वाले विभिन्न संस्था एवं उद्योगों का समय-समय पर सुरक्षा और नियंत्रण उपायों की समीक्षा करना।

(ख) इस समिति का कार्य मुख्य रूप से राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद एवं स्वास्थ्य निदेशालय के माध्यम से वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में निरीक्षण, जाँच और दण्डात्मक कार्रवाई करना।

(ग) जी.एम.ओ. (Genetically Modified Organisms) के कारण हुई क्षति, यदि कोई हो तो उसका आँकलन करने के लिए राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना और साइट पर नियंत्रण के उपाय करना। (घ) आवश्यक होने पर जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति के लिए पर्यवेक्षण करना। (ड.) ऐसे मामले में जहाँ पर्यावरण, प्रकृति या स्वास्थ्य के किसी भी नुकसान को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, राज्य जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति के द्वारा कोई भी आदेश या नोटिस जारी किये बिना आवश्यक कदम उठाया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए किये गये खर्च को नुकसान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति/संस्था द्वारा चुकाया जायेगा।

(च) राज्य जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति आवश्यक होने पर विस्तार से जाँच हेतु जीवों और कोशिकाओं की नमूना संग्रहण कर सकती है।

(छ) खतरनाक सूक्ष्मजीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भण्डारण के लिए अधिसूचित नियमावली में उल्लेखित विभिन्न दायित्व को सम्पन्न करना।3 (cid:466)बहार गजट, 6 माच(cid:91) 2024

(i) जिला पदाधिकारी अध्यक्ष
(ii) कारखाना निरीक्षक सदस्य
(iii) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना के प्रतिनिधि सदस्य
(iv) मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (जिला चिकित्सा पदाधिकारी) सदस्य (संयोजक)
(v) जिला —षि पदाधिकारी सदस्य
(vi) नगर आयुक्त सदस्य
(vii) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रतिनिधि सदस्य
(viii) जिला सूक्ष्मजीव विज्ञानी (microbiologist)/पैथोलॉजी (तकनीकी विशेषज्ञ) सदस्य

जिला स्तरीय जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति का कार्य विवरणी :- (क) जिला स्तरीय जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति या उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, जी.एम.ओ. (Genetically Modified Organisms), खतरनाक सूक्ष्मजीवों से संबंधित गतिविधि में लगे प्रतिष्ठानों का दौरा करेंगे। इस संबंध में सूचना चार्ट तैयार करना, इन प्रतिष्ठानों में किये गये जी.एम.ओ. (Genetically Modified Organisms), खतरानाक सूक्ष्मजीवों से संबंधित स्थापना एवं इनसे जुड़े खतरों और जोखिमों का पता कर किसी भी आपातकालीन स्थिति को निपटने की दृष्टि से गतिविधियों का समन्वय करना। (ख) ऑफ-साईट आपातकालीन योजना (जी.एम.ओ. (Genetically Modified Organisms), खतरनाक सूक्ष्मजीवों से संबंधित) तैयार करना।

(ग) जिला स्तरीय जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति नियमित रूप से अपने रिपोर्ट राज्य जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति/जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति को प्रस्तुत करेगी।

(घ) ऐसे मामले में जहाँ पर्यावरण, प्रकृति या स्वास्थ्य के किसी भी नुकसान को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, जिला स्तरीय जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति के द्वारा कोई भी आदेश या नोटिस जारी किये बिना आवश्यक कदम उठाया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए किये गये खर्च को नुकसान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति/संस्था द्वारा चुकाया जायेगा।

(ड.) जिला स्तरीय जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति आवश्यक होने पर विस्तार से जांच हेतु जीवों और कोशिकाओं की नमूना संग्रहण कर सकती है।

(च) जी.एम.ओ. (Genetically Modified Organisms), खतरनाक सूक्ष्मजीवों से संबंधित संभावित दुर्घटना से उत्पन्न आपात स्थितियों से निपटने हेतु ऑफ-साइट योजना तैयार करना।

(छ) खतरनाक सूक्ष्मजीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भण्डारण के लिए अधिसूचित नियमावली में उल्लेखित विभिन्न दायित्व को सम्पन्न करना। ——— Home Department (Police Branch) ——— NOTIFICATION The 23rd February 2024

No. 7/CCA-1026/2001-2338/H(P)—Consequent upon the appointment of Hon'ble Mr. Justice Chakradhari Sharan Singh as Chief Justice of Orissa High Court, who was the Chairman Chairman of the Advisory Board, it is expedient to re-constitute the Advisory Board for the under mentioned Acts :

1. Bihar Control of Crimes Act, 1981 2. National Security Act, 1980 3. Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 and

4. Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988.

4 (cid:466)बहार गजट, 6 माच(cid:91) 2024

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under the provision of the above Acts, the State Government is pleased to reconstitute the Advisory Board for above mentioned Acts as follows :

1 Hon'ble Mr. Justice Ashutosh Kumar Chairman 2 Hon'ble Mr. Justice Gopal Prasad (Retired) Member 3 Hon'ble Mr. Justice Prabhat Kumar Jha (Retired) Member The reconstitution will come into effect with the issue of the notification.

By the order of the Governor of Bihar Prakash Ranjan, Deputy Secretary.

पटना, दिनांक 23 फरवरी 2024 विषयः- अपराध एवं साम्प्रदायिक रूप से अत्यंत संवेदनषील राज्य के 43 पुलिस अनुमंडलों में पूर्व से सृजित 43 अपर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पद को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में प्रत्यावर्तित करने की स्वीकृति ।

आदेषः- स्वीकृत।

वर्तमान में राज्य में कुल-129 अनुमंडलों में से 43 अनुमंडल अपराध एवं साम्प्रदायिक रूप से अत्यंत संवेदनशील है। इनमें से अधिकतर अनुमंडल जिला मुख्यालय के सदर अनुमंडल हैं एवं राज्य की अधिकतम शहरी आबादी इन्हीं 43 अनुमंडलों में है। इन अनुमंडलों का कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत है एवं कार्यबोझ अत्यधिक है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार एक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नियंत्रण में 3 थानों/प्रतिवर्ष 1200 कांडों के पर्यवेक्षण का मानक निर्धारित है। वर्तमान में राज्य के 129 पुलिस अनुमंडल (11 रेल पुलिस अनुमंडल सहित) कुल 1258 पुलिस थाना/ओ0पी0 है, जिनका पर्यवेक्षण अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा किया जाता है। राज्य में सामान्यतः एक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अन्तर्गत 9.75 पुलिस थाना/ओ0पी0 हैं एवं उनके द्वारा प्रतिवर्ष औसतन 2693 कांडों का पर्यवेक्षण किया जाता है जो कि राष्ट्रीय मानक से अत्यधिक है। अपराध एवं साम्प्रदायिक रूप से अत्यन्त संवेदनषील राज्य के उक्त 43 अनुमंडल के अन्तर्गत औसतन 13 पुलिस थाना/ओ0पी0 हैं एवं यहाँ प्रतिवर्ष औसतन 2800 कांड प्रतिवेदित होते हैं। अतएव उक्त 43 पुलिस अनुमंडलों में अपराध नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं राष्ट्रीय मानक के दृष्टिकोण से पूर्व से सृजित 43 अपर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पद को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में प्रत्यावर्तित किया जा रहा है। 2. अतएव गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेश संख्या-9145 दिनांक 04.11.2019 द्वारा इन 43 पुलिस अनुमंडलों में सृजित 43 अपर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पदों को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में प्रत्यावर्तित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। पृथक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय का सृजन नहीं किया जा रहा है।

3. पूर्व से सृजित एवं कार्यरत निम्नांकित कुल-43 अनुमंडलों में पूर्व से सृजित मूल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I के रूप में एवं प्रत्यावर्तित 43 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II के नाम से नामित होंगेंः-

1 1 पटना सिटी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
2 सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
3 बाढ़ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
4 दानापुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
5 सचिवालय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
6 मसौढ़ी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
5 (cid:466)बहार गजट, 6 माच(cid:91) 2024
7 नगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
8 विधि-व्यवस्था अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
9 फुलवारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
10 फतुहाँ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
11 पालीगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
2 12 हिलसा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
13 सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
3 14 सासाराम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
15 डिहरी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
4 16 सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
5. 17 जहानाबाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
6 18 सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
7 19 नगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
20 शेरघाटी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
8 21 सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
9 22 मढ़ौरा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
23 सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
10 24 सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
11 25 सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
12 26 सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
13 27 सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
14 28 नगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
29 पश्चिमी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
30 पूर्वी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
15 31 सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
16 32 सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
17 33 सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
18 34 सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
19 35 सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
20 36 सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
21 37 सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
22 38 किशनगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
23 39 कहलगाँव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
40 नगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
24 41 बाँका अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
25 42 सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
26 43 सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II

4. प्रत्यावर्तित 43 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II के कार्यक्षेत्र का निर्धारण किये जाने की कार्रवाई गृह विभाग के अनुमोदनोपरान्त पुलिस महानिदेषक, बिहार द्वारा किया जायेगा।

5. प्रत्यावर्तित 43 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय हेतु होने वाले व्यय की निकासी गृह विभाग के मांग संख्या-22, मुख्य शीर्ष-2055-पुलिस, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-109-जिला-पुलिस, उपशीर्ष-0001-जिला कार्यकारी दल के विभिन्न विषय शीर्षों, विपत्र कोड-22-2055.00.109.0001 के6 (cid:466)बहार गजट, 6 माच(cid:91) 2024 अन्तर्गत उपबंधित राषि के विकलीनीय होगा एवं इसकी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक होगें तथा राषि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

6. पूर्व से सृजित 43 अपर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पद को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में प्रत्यावर्तित किये जाने में मंत्रिपरिषद्‌ की स्वीकृति प्राप्त है।

7. स्वीकृत्यादेश पर विभागीय संयुक्त आयुक्त-सह-वरीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। पटना, दिनांक 23 फरवरी 2024 विषयः- आदेषः- स्वीकृत।

वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों में अधिसूचित/गैर अधिसूचित ओ0पी0 कार्यरत है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र, अपराध नियंत्रण एवं विधि-व्यवस्था के दृष्टिकोण से यह ओ0पी0 एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते है। सभी ओ0पी0 अपने पैतृक थाना के अन्तर्गत कार्य करते हैं, जिसके कारण ओ0पी0 स्थायी एवं स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ होते हैं। ओ0पी0 की प्राथमिकी उनके पैतृक थाना में दर्ज होती है। ओ0पी0 क्षेत्र में विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर पैतृक थाना से दूरी होने के कारण उस क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को पहुँचने में काफी समय लग जाता है, जिससे अपराधियों पर अंकुश रखने एवं अपराध नियंत्रण में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अपराधियों एवं अपराध पर नियंत्रण, विधि-व्यवस्था के संधारण एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से अधिसूचित/गैर अधिसूचित किन्तु कार्यरत ओ0पी0 को स्थायी एवं स्वतंत्र रूप से कार्य करने हेतु थाना के रूप में उत्क्रमित किया जा रहा है।

2. अतएव राज्य के विभिन्न जिलों में अधिसूचित/गैर अधिसूचित किन्तु कार्यरत राज्य के 176 (एक सौ छिहत्तर) ओ0पी0 को थाना के रूप में उत्क्रमित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है :-

क्र॰ जिला का नाम थाना का नाम
1 मुंगेर शामपुर
2 सफियासराय
3 हेमजापुर
4 टेटियाबम्बर
5 वासुदेवपुर
6 पुरबसराय
7 खगड़िया पौड़ा
8 भरतखंड
9 बेगूसराय रतनपुर
10 परिहारा
11 सिंघौल
12 छौड़ाही
13 रिफाईनरी
14 लोहियानगर
15 लाखो
16 भागलपुर जोगसर
17 सजौर
18 विश्वविद्यालय
19 बाखरपुर
20 ललमटिया
21 तिलकामांझी
22 गोराडीह
23 रसलपुर
24 अमडंडा
25 शिवनारायणपुर
26 मधुसूदनपुर
27 घोघा
28 बाईपास
29 नवगछिया भवानीपुर
30 सहरसा पतरघट
31 सहरसा बनमा ईटहरी
32 चिड़ैया
33 काशनगर
34 बैजनाथपुर
35 बलवाहाट
36 शेखपुरा सिरारी
37 मिशन
38 हथियावां
39 महुली
40 सहायक थाना कसार
41 कुसुंभा
42 केवटी
43 पूर्णियाँ अकबरपुर
44 बलिया
45 मोहनपुर
46 चम्पानगर
47 रघुवंशनगर
48 श्रीनगर
49 मधुबनी
50 सहायक खजाँची
51 पूर्णियाँ मरंगा
52 मुफ्फसिल
53 कटिहार पोठिया
54 रोशना
55 कचना
56 तेलता
57 सालमारी
58 जमुई गिद्धौर
59 चरकापत्थर
60 समस्तीपुर हलई
61 शिवाजीनगर
62 मोहनपुर
63 वैनी
64 मथुरापुर
65 घटहो
66 सिवान धनौती
67 मजहरूल हक नगर
68 सिवान सराय
69 लकड़ी नबीगंज
70 महादेवा
71 चैनपुर
72 दरभंगा वाजितपुर
73 नेहरा
74 बड़गाँव
75 फेकला
76 गया बाँकेबाजार
77 गुरूपा
78 पाई बिगहा
79 पंचानपुर
80 डोभी
81 सरबहदा
82 पुरा
83 सिन्धुगढ़
84 गेहलौर
85 नवादा बुंदेलखंड
86 कादिरगंज
87 शाहपुर
88 धमौल
89 रूपौ
90 सीतामढ़ी
91 लखीसराय अमहरा
92 रामगढ़ चौक
93 माणिकपुर
94 कवैया
95 पश्चिमी चम्पारण बथवरिया
96 पटखौली
97 भैरोगंज सहायक थाना
98 चिउटाहां
99 नवलपुर
100 मनुआपुल
101 जगदीशपुर
102 सिरिसिया
103 शनिचरी
104 कालीबाग
105 कुमारबाग
106 पूर्वी चम्पारण बंजरिया
107 रघुनाथपुर
108 अरेराज
109 भेलाही
110 हरपुर
111 लखौरा
112 जयबजरंग
113 सीतामढ़ी भिट्‌ठा
114 भोजपुर सिन्हा
115 गीधा
116 कृष्णागढ़
117 धोबहाँ
118 बबुरा
119 पटना आई0आई0टी0 अमहारा
120 पचमहला
121 सम्यागढ
122 चित्रगुप्त नगर
123 लहसुना
124 गोपालगंज श्रीपुर
125 माधोपुर
126 अरवल मानिकपुर
127 शहरतेलपा
128 अररिया आर0एस0
129 घुरना
130 बथनाहा
131 जहानाबाद विशुनगंज
132 उमता धरनई
133 कल्पा
134 कड़ौना
135 टेहटा
136 मधुबनी अररिया संग्राम
137 पतौना
138 आर0एस0
139 नरहिया
140 ललमनिया
141 औंसी
142 सारण पहलेजा
143 सारण हरिहरनाथ
144 गौरा
145 रोहतास धौडाढ़
146 बड्‌डी
147 यदुनाथपुर
148 मुजफ्फरपुर पानापुर
149 बरियारपुर
150 सिकन्दरपुर
151 बेनीबाद
152 हत्था
153 मुजफ्फरपुर फकुली
154 तुर्की
155 जैंतपुर
156 वैशाली रूस्तमपुर
157 बरॉटी
158 चाँदपुरा
159 कटहरा
160 सहदेई
161 मधेपुरा रतवारा
162 बेलाड़ी
163 भर्राही
164 फुलौत
165 मधेपुरा भतनी
166 अरार
167 परमानन्दपुर
168 सुपौल राजेश्वरी
169 ललितग्राम
170 डगमारा
171 भीमनगर
172 लौकहा
173 किशनगंज विशनपुर
174 अर्रावाड़ी
175 नालन्दा कल्याण बिगहा
176 गोकुलपुर
7 (cid:466)बहार गजट, 6 माच(cid:91) 2024 8 (cid:466)बहार गजट, 6 माच(cid:91) 2024 9 (cid:466)बहार गजट, 6 माच(cid:91) 2024

3. नवसृजित थानों के व्यय का वहन बजट शीर्ष-2055-पुलिस-लधु शीर्ष-109-जिला पुलिस कार्यकारी दल एवं विपत्र कोड सं0-एन0-2055001090001 में विकलनीय होगा। राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जाएगी।

4. नवसृजित थानों के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन एवं क्षेत्राधिकार निर्धारण की कार्रवाई अलग से की जायेगी।

5. नवसृजित थानों के सृजन में मंत्रिपरिषद्‌ की स्वीकृति प्राप्त है।

6. स्वीकृत्यादेश पर विभागीय संयुक्त आयुक्त-सह-वरीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। ———

———

सं॰ 01/रा॰स्था॰प्रो॰- 79/2023-231/सह॰—सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या- 19300, दिनांक- 13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार सहकारिता प्रषासनिक सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर- 13) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता हैः-

क्र०सं० पदाधिकारी का नाम वर्तमान कोटि सिविल लिस्ट क्रमांक
1 2 3 4
1. श्री मनोज कुमार सिंह सहायक निबंधक, स०स० 24/18
2. श्री अजय कुमार अलंकार संयुक्त निबंधक, स०स० 25/18

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या- 19300, दिनांक- 13.10.2023 में निहित शर्त्तों के अध्ययीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेष तक अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ (विहित वेतनमान- वेतन स्तर- 13) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेष से, मो० अब्दुल रब खाँ, उप सचिव।

———

सं॰ 01/रा॰स्था॰प्रो॰- 79/2023-233/सह॰—सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या- 19300, दिनांक- 13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार सहकारिता प्रषासनिक सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-12) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता हैः-

क्र०सं० पदाधिकारी का नाम वर्तमान कोटि सिविल लिस्ट क्रमांक
1 2 3 4
1. श्री शम्भूसेन कुमार उप निबंधक, स०स० 47/18
2. श्री मो० अमजद हयात बर्क उप निबंधक, स०स० 49/18

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्त्तों के अध्ययीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेष तक संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (विहित वेतनमान- वेतन स्तर- 12) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेष से, मो० अब्दुल रब खाँ, उप सचिव।10 (cid:466)बहार गजट, 6 माच(cid:91) 2024 सं0 01/रा॰ स्था॰ (नियुयक्ति)-03/2024-394/सह॰.—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 67वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार सहकारिता प्रषासनिक सेवा संवर्ग, वर्ग-2 (समूह-'ख') में नियुक्ति हेतु अनुषंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्त्तो के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल-9 (रू0 53100-167800) में (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ) औपबंधिक रूप से परीक्ष्यमान सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/समकक्ष के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष कॉलम-8 में अंकित पद/स्थान पर अगले आदेष तक पदस्थापित किया जाता है :-

1. श्री राजीव कुमार यादव 330745 21.12.1993 मधुबनी 101 01 प्रशासी पदाधिकारी, कार्यालय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा।
2. श्री मणि भूषण कुमार 621087 13.07.1991 पूर्वी चम्पारण 142 01 प्रशासी पदाधिकारी, कार्यालय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर।
3. श्री पप्पू कुमार 366235 11.10.1996 बेगूसराय 235 05 सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, कार्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी, भोजपुर, आरा।
4. श्री सौरभ किशोर 125055 08.08.1995 नवादा 263 05 सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, कार्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी, गया।
5. श्री मधुसूदन आनन्द 140726 11.12.1993 पूर्वी चम्पारण 281 05 सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, कार्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी, सुपौल।
6. सुश्री मीनू कुमारी 298699 16.01.1995 दरभंगा 293 01 प्रशासी पदाधिकारी, कार्यालय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमंडल, सहरसा।
7. सुश्री आरूती कुमारी 539748 04.02.1998 गया 486 06 सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, कार्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम।
8. सुश्री आकांक्षा 596266 31.03.1995 भोजपुर 585 06 सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, कार्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर।
9. श्री आलोक कुमार 561301 26.04.1991 पटना 1220 03 सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (अ0र0), बिहार, पटना।

i. चऱित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में अगले छः माह के लिए उपर्युक्त नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जाती है।

ii. अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्रों के संबंधित बोर्ड/संस्था से सत्यापन तथा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब इन11 (cid:466)बहार गजट, 6 माच(cid:91) 2024 नवनियुक्त पदाधिकारियों की सेवा तात्कालिक प्रभाव से रद्‌द कर दी जायेगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

iii. सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि 02 वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।

iv. प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटो युक्त नियुक्ति संबंधी निर्गत अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे मूल रूप में संबंधित संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/जिला सहकारिता पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर ही उनका योगदान स्वीकृत किया जा सकेगा।

v. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रषासन विभाग (कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं0-1991 दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान/ प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

vi. औपबंधिक रूप से नियुक्त पदाधिकारी अपने नियंत्री पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में अपने कार्यालय के कार्यों का निष्पादन करेंगे।

vii. वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्प/परिपत्रों आदि के आलोक में इनकी नियुक्ति नयी अंषदायी पेंषन योजना के अंतर्गत आच्छादित होगी।

viii. योगदान/प्रभार ग्रहण करने हेतु नवनियुक्त पदाधिकारी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 2. औपबंधिक रूप से नियुक्त सभी पदाधिकारियों को निदेषित किया जाता है कि :-

i. पदस्थापित पद का प्रभार दिनांक-10.02.2024 तक ग्रहण करना सुनिष्चित करेंगे। प्रभार ग्रहण नहीं करने अथवा प्रभार ग्रहण की अवधि के विस्तार हेतु आवेदन नही करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्‌द कर दी जायेगी।

ii. बिहार लोक प्रषासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), गया में दिनांक-12.02.2024 से प्रारंभ होने वाली द्वितीय कम्बाईड फाउंडेषन/इंडक्षन कोर्स के प्रषिक्षण हेतु दिनांक-11.02.2024 के अपराह्‌न तक बिपार्ड, गया परिसर में निष्चित रूप से योगदान समर्पित करेंगे। ———

सं॰ 01/रा॰ स्था॰ (नियुयक्ति)-04/2024-395/सह॰—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 67वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग, वर्ग-2 (समूह-'ख') में नियुक्ति हेतु अनुषंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्त्तो के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल-9 (रू0 53100-167800) में (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ) औपबंधिक रूप से परीक्ष्यमान जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष कॉलम-8 में अंकित पद/स्थान पर अगले आदेष तक पदस्थापित किया जाता है :-

1 मो0 फैसल अली 157105 12.01. 1997 भागलपुर 141 01 अनुमण्डल अंकेक्षण पदाधिकारी, सुपौल।
2 श्री राजीव रंजन 179328 22.01. 1991 जहानाबाद 230 07 अनुमण्डल अंकेक्षण पदाधिकारी, रोहतास।
3 श्रीमती बंदना भारती 672199 03.05. 1994 बेगूसराय 390 01 अनुमण्डल अंकेक्षण पदाधिकारी, पटना।
4 श्रीमती श्री प्रभा 462584 01.01. 1991 बाँका 571 04 अनुमण्डल अंकेक्षण पदाधिकारी, कटिहार।
5 सुश्री राखी कुमारी 515241 02.08. 1993 शेखपुरा 1265 02 अनुमण्डल अंकेक्षण पदाधिकारी, सीवान।
12 (cid:466)बहार गजट, 6 माच(cid:91) 2024

i. चऱित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याषा में अगले छः माह के लिए उपर्युक्त नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जाती है।

ii. अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्रों के संबंधित बोर्ड/संस्था से सत्यापन तथा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब इन नवनियुक्त पदाधिकारियों की सेवा तात्कालिक प्रभाव से रद्‌द कर दी जायेगी एवं उनके विरूद्ध आवष्यक विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

iii. सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि 02 वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।

iv. प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटो युक्त नियुक्ति संबंधी निर्गत अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे मूल रूप में संबंधित संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर ही उनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

v. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रषासन विभाग (कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं0-1991 दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान/ प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

vi. औपबंधिक रूप से नियुक्त पदाधिकारी अपने नियंत्री पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में अपने कार्यालय के कार्यों का निष्पादन करेंगे। दैनिक कार्यों को छोड़कर प्रषासनिक एवं वित्तीय मामलों (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के दायित्व सहित) का निष्पादन अपने नियंत्री पदाधिकारी, संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ के आदेष/प्रतिहस्ताक्षर से करेंगे।

vii. वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्प/परिपत्रों आदि के आलोक में इनकी नियुक्ति नयी अंषदायी पेंषन योजना के अंतर्गत आच्छादित होगी।

viii. योगदान/प्रभार ग्रहण करने हेतु नवनियुक्त पदाधिकारी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

2. श्री राजीव रंजन, नवनियुक्त जिला अंकेक्षण पदाधिकारी एवं श्रीमती बंदना भारती, नवनियुक्त जिला अंकेक्षण पदाधिकारी योगदान/प्रभार ग्रहण के पूर्व निष्चित रूप से वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर विभाग में समर्पित करेंगे।

3. औपबंधिक रूप से नियुक्त सभी पदाधिकारियों को निदेषित किया जाता है कि :-

i. पदस्थापित पद का प्रभार दिनांक-10.02.2024 तक ग्रहण करना सुनिष्चित करेंगे। प्रभार ग्रहण नहीं करने अथवा प्रभार ग्रहण की अवधि के विस्तार हेतु आवेदन नही करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्‌द कर दी जायेगी।

ii. बिहार लोक प्रषासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), गया में दिनांक-12.02.2024 से प्रारंभ होने वाली द्वितीय कम्बाईड फाउंडेषन/इंडक्षन कोर्स के प्रषिक्षण हेतु दिनांक-11.02.2024 के अपराह्‌न तक बिपार्ड, गया परिसर में निष्चित रूप से योगदान समर्पित करेंगे। ———

सं॰ 01/रा॰ स्था॰निजी-70/2022-402/सह॰—श्री सिद्धार्थ केषरी, बिहार सहकारिता प्रषासनिक सेवा, परीक्ष्यमान सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, रोसड़ा अंचल, रोसड़ा को बिहार लोक सेवा आयोग द्‌वारा आयोजित 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के द्‌वारा चयन के आधार पर विभागीय अधिसूचना संख्या-3788 दिनांक-30.12.2021 द्‌वारा परीक्ष्यमान सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, रोसड़ा अंचल, रोसड़ा के पद पर नियुक्त किया गया है।

2. बिहार लोक सेवा आयोग द्‌वारा आयोजित 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से श्री सिद्धार्थ केषरी, परीक्ष्यमान सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, रोसड़ा अंचल, रोसड़ा का चयन बिहार प्रषासनिक सेवा में होने तथा सामान्य प्रषसन विभाग बिहार पटना के अधिसूचना संख्या-1578 दिनांक-27.01.2024 द्‌वारा औपबंधिक रूप से बिहार प्रषासानिक सेवा में नियुक्ति करते हुए परीक्ष्यमान वरीय उप समाहर्ता, भोजपूर के पद पर पदस्थापित करते हुए जिला पदाधिकारी के समक्ष योगदान समर्पित करने का निदेष दिया गया है।

3. श्री सिद्धार्थ केषरी, परीक्ष्यमान सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, रोसड़ा अंचल, रोसड़ा के अनुरोध पर सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-1578 दिनांक-27.01.2024 के आलोक में परीक्ष्यमान वरीय उप समाहर्ता, भोजपूर के पद पर योगदान करने हेतु गहनाधिकार के साथ प्रभार त्याग की तिथि से विरमित किया जाता है।13 (cid:466)बहार गजट, 6 माच(cid:91) 2024 4. श्री सि्‌धार्थ केषरी, परीक्ष्यमान सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, रोसड़ा अंचल, रोसड़ा को प्रभार त्याग की तिथि के प्रभाव से परीक्ष्यमान सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, रोसड़ा अंचल, रोसड़ा के पद से कार्य मुक्त किया जाता है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। ———

सं॰ 01/रा॰स्था॰से॰संपु॰- 25/2020-434/सह॰—बिहार सहकारिता प्रषासनिक सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को मूल कोटि पद सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/समकक्ष के स्थायी पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ- 5 में अंकित तिथि से सेवा संपुष्ट किया जाता हैः-

क्र॰सं॰ पदाधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापन प्रथम नियुक्ति की तिथि सेवा संपुष्टि की तिथि
1 2 3 4 5
1. श्री श्रीन्द्र नारायण जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद 20.10.2020 19.06.2023

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। ———

सं॰ 01/रा॰स्था॰(स्थानान्तरण)-39/2023-479/सह॰—श्री विकास कुमार बरियार, संयुक्त निबंधक, स॰स॰, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा (अतिरिक्त प्रभार- संयुक्त निबंधक, स॰स॰, कोषी प्रमंडल, सहरसा/उप निबंधक, स॰स॰, कोषी प्रमंडल, सहरसा) को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त निबंधक, स॰स॰, सारण प्रमंडल, छपरा का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से दिया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। ———

सं॰ 01/रा॰स्था॰प्रो॰- 79/2023-481/सह॰—सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या- 19300, दिनांक- 13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार सहकारिता प्रषासनिक सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-13) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता हैः-

1 2 3 4
1. श्री प्रभात कुमार संयुक्त निबंधक, स०स० का उच्चत्तर प्रभार 26/18

निहित शर्त्तों के अध्ययीन है।

3. श्री कुमार द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेष तक अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ (विहित वेतनमान- वेतन स्तर-13) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. श्री कुमार को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।14 (cid:466)बहार गजट, 6 माच(cid:91) 2024 सं॰ 01/रा॰स्था॰प्रो॰-79/2023-482/सह॰—सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या- 19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार सहकारिता प्रषासनिक सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर- 12) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता हैः-

क्र०सं० पदाधिकारी का नाम वर्तमान कोटि सिविल लिस्ट क्रमांक
1 2 3 4
1. श्री सुभाष कुमार उप निबंधक, स०स० का उच्चत्तर प्रभार 50/18

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्त्तों के अध्ययीन है।

3. श्री कुमार द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेष तक संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (विहित वेतनमान- वेतन स्तर- 12) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. श्री कुमार को पदभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा। ———

सं॰ 01/रा॰स्था॰(उच्च॰प्रभार)-86/2023-483/सह॰—सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या- 19300, दिनांक- 13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को बिहार सहकारिता प्रषासनिक सेवा संवर्ग के मूल कोटि सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर- 09) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता हैः-

1 2 3 4
1 श्री रवि शंकर सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 194/2015
2 श्री राजेश सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 225/2015
3 श्री मनोज कुमार मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का उच्चत्तर प्रभार 407/2015
4 श्री नरोत्तम पाण्डेय मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का उच्चत्तर प्रभार 408/2015
5 श्री इन्द्रजीत कुमार सिंह मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का उच्चत्तर प्रभार 410/2015
6 श्री अरुण कुमार मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का उच्चत्तर प्रभार 411/2015
7 श्री रमेश कुमार सिंह मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का उच्चत्तर प्रभार 412/2015
8 श्री जय प्रकाश सिंह मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का उच्चत्तर प्रभार 414/2015
9 श्री सुमन कुमार सिंह मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का उच्चत्तर प्रभार 415/2015
10 श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का उच्चत्तर प्रभार 416/2015
11 श्री विरेन्द्र कुमार मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का उच्चत्तर प्रभार 419/2015

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या- 19300, दिनांक- 13.10.2023 में निहित शर्त्तों के अध्ययीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेष तक सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (विहित वेतनमान- वेतन स्तर-09) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।15 (cid:466)बहार गजट, 6 माच(cid:91) 2024 सं॰ 01/रा॰स्था॰(उच्च॰प्रभार)-82/2023-484/सह॰—सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार सहकारी अंकेक्षक संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के मूल कोटि जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर- 09) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता हैः-

क्र०सं० पदाधिकारी का नाम वर्तमान कोटि सिविल लिस्ट क्रमांक
1 2 3 4
1. श्री कौषल किषोर अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स० 104/07
2. श्री कमलेष कुमार पाण्डेय अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स० 105/07
3. मो॰ शमीम आलम अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स० 109/07
4. श्री मनोज कुमार अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स० 116/07

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या- 19300, दिनांक- 13.10.2023 में निहित शर्त्तों के अध्ययीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेष तक जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ (विहित वेतनमान- वेतन स्तर-09) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा। ————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय, (cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट, 51—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in16 (cid:466)बहार गजट, 6 माच(cid:91) 2024

भाग-2

िबहार-रा(cid:789)यपाल और काया(cid:330)(cid:801)य(cid:407)ों (cid:554)ारा िनकाले गये िविनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आिद।

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सं॰ 01/रा॰स्था॰प्रो॰-79/2023-306/सह॰—विभागीय अधिसूचना संख्या-231, दिनांक-25.01.2024 की कंडिका- 01 के टेबल के क्रमांक- 01 में अंकित वर्तमान कोटि ''सहायक निबंधक, स०स०'' को ''संयुक्त निबंधक, स०स०'' पढ़ा एवं समझा जाय।

2. उक्त अधिसूचना की अन्य शर्त्तें यथावत्‌ रहेगी। ————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय, (cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट, 51—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 06 March 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2024-03-06.10/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2024-03-06.10.