असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
17 फा(cid:227)गुन 1945 (श0)
(सं0 पटना 212) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 7 माच(cid:91) 2024
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स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं0- 1544(14), दिनांक-28.09.2020 द्वारा लोक सभा, विधान सभा एवं विधान परिषद् के आम/उप चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों के हिंसात्मक घटना या दुर्घटना में घायल होने अथवा अचानक बीमार होने की स्थिति में चिकित्सा प्रतिर्पूाि का प्रावधान है।
2. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्र संख्या- 218/6/2022/EPS, दिनांक- 09.03.2023 द्वारा समय-समय पर पूर्व में निर्गत सभी निदेशों को अवक्रमित (Suppression of all the previous instructions) करते हुए इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति एवं उप राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को भी चिकित्सा प्रतिर्पूाि के दायरे में सम्मिलित किया गया है।
3. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या-218/6/2022/EPS दिनांक-09.03.2023 के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् प्रावधान किये जाते हैं :-
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 7 माच(cid:91), 2024 संस्था आदि से प्राप्त नहीं की गई है। संबंधित जिला पदाधिकारी सह-जिला निर्वाचनपदाधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर स्वीकृत्यादेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर से निर्गत किया जायेगा एवं स्वीकृत्यादेश में सन्निहित चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की राशि की निकासी संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी और उनके द्वारा राशि का भुगतान किया जायेगा।
(iii) 'निर्वाचन कर्तव्य अवधि' एवं 'निर्वांचन र्काव्य' को भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-218/6/2009/EPS/ दिनांक-09.03.2023 की कंडिका- 2 एवं 3(ii) तथा 3(iii) में निम्नवत् परिभाषित किया गया है :-
2. Election duty period : The period of election duty would start from the date of the announcement of the elections and up to the declaration of results (both dates inclusive).
3. Eligibility :
ii. It is clarified that it would be reasonable to consider a person on election duty as soon as he/she leaves residence/office to report for any election related work including training and until he/she reaches back to his/her residence/office after performance of election related duty. If any mishap takes place during this period, it should be treated as having occurred on election duty subject to condition that there should be a casual connection between occurrence of death/injury and the election duty.
iii. For BEL/ECIL engineers, the period of First Level Checking (FLC) duty and the duration for which the official is deputed for commissioning, poll/counting arrangement, will be treated as period of election duty." (iv) सरकारी कर्मियों का अपने मूल पदस्थापन स्थल पर योगदान देने के पश्चात् उनके लिये लागू चिकित्सीय प्रतिपूर्ति से संबंधित नियम प्रभावी होंगे।
(v) निर्वाचन कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त कर्मियों को लोकसभा चुनाव, राष्ट्रपति एवं उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए भारत सरकार द्वारा तथा विधान सभा/विधान परिषद् चुनाव के लिए राज्य सरकार द्वारा एवं लोकसभा एवं विधान सभा का चुनाव एक साथ होने की स्थिति में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की देयता 50ः50 के अनुपात में नियमानुसार देय होगी। लोकसभा चुनाव के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति मांग सं0-06, ''मुख्य शीर्ष 2015-निर्वाचन, उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष- 105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार, उपशीर्ष-0001-लोकसभा निर्वाचन के विषय शीर्ष 13 01 कार्यालय व्यय, विधानसभा/विधान परिषद् चुनाव के लिये चिकित्सा प्रतिपूर्ति मुख्य शीर्ष 2015-निर्वाचन, उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-106-राज्य/संघ राज्य के विधान मंडल के चुनाव कराने के लिए प्रभार, उपशीर्ष-0001-राज्य विधान सभा निर्वाचन/उपशीर्ष 0002-राज्य विधान परिषद् निर्वाचन के विषय शीर्ष 13 01 कार्यालय व्यय तथा राष्ट्रपति एवं उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए होने वाला व्यय मांग सं0-06 ''मुख्य शीर्ष 2015-निर्वाचन'', उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय, उपशीर्ष-0001- राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति के चुनाव पर व्यय के विषय शीर्ष 13 01 कार्यालय व्यय से नियमानुसार भुगतेय होगी।
4. पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-सह-ज्ञापांक-1544(14), दिनांक-28.09.2020 को एतद् द्वारा रद्द किया जाता है।
5. यह संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।