(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध
;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
21 ;बपकरू227द्ध 1945 ;0द्ध
(0 224) ए ए 11 ;बपकरू91द्ध 2024
बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार
————
अध्सिूचना
22 फरवरी 2024
स्ां॰ नि॰ प्रा॰/04(विविध) 1-07/2023/333—चूँकि बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) में निहित्त प्रावधान के अनुसार बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत निबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के बोर्ड, जिनका निर्वाचन देय है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।
2. और चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न अनुलग्नक- 1 में अंकित 36 जीविका महिला स्वाबलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के बोर्ड/ निदेषक पर्षद का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है। 3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) की धारा-7 तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा कंडिका-4 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार 36 जीविका महिला स्वाबलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित निर्वाचन योग्य पदों के निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 04.04.2024 (गुरूवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या-176 दिनांक 01.02.2024 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि 31.01.2024 निर्धारित की गयी थी एवं तद्नुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 20.02.2024 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।
4. अनुलग्नक- 1 में अंकित जिन जीविका महिला स्वाबलंबी सहकारी समितियों के मतदाता सूची
का अंतिम प्रकाषन दिनांक 20.02.2024 को किया जा चुका है, उनके निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम
नियत किया जाता हैः-
;बपकरू464द्ध ;द्ध 11 ;बपकरू91द्ध 2024 2| क्र० | निर्वाचन के प्रक्रम | तिथि |
| (i) | निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई॰ 1 में सूचना का प्रकाशन | 01.03.2024 (शुक्रवार) |
| (ii) | नामांकन की तिथि एवं समय | 16.03.2024 (शनिवार) एवं 18.03.2024 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक |
| (iii) | संवीक्षा की तिथि एवं समय | 19.03.2024 (मंगलवार) एवं 20.03.2024 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक |
| (iv) | अभ्यर्थिता वापसी/प्रतीक आवंटन की तिथि | 23.03.2024 (शनिवार) 11 बजेे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक |
| (v) | मतदान, अगर आवश्यक हो | 04.04.2024 (गुरूवार) 07ः00 बजे पूर्वाह्न से 04ः30 बजे अपराह्न तक |
| (vi) | मतगणना | 04.04.2024 (गुरूवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्) |
| (vii) | निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति | 06.04.2024 (शनिवार) |
5. निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाईट-
http//bsea.bihar.gov.in पर ऑनलाईन के माध्यम से विभिन्न अवधियों में निम्न सूचनाओं को प्रविष्ट
किया जाना तथा अंतिम मतदाता सूची को अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यदि निम्न सूचनाओं की
प्रविष्टि नहीं की जायेगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगाः-
| क्र० | सूचना प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने का समय | प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने वाली सूचना | |
| i. | सूचना के प्रकाशन की तिथि के तुरंत पश्चात् | ई०-1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हाँ अथवा नहीं में), की सूचना को प्रविष्ट करना है। | |
| ii. | अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात् | निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या को प्रविष्ट करना है। | |
| iii. | मतदान के दिन विभिन्न अवधियों में | मतदाताओं द्वारा दिये गये मतों की संख्या (मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वतः ही कर लिया जायेगा), को प्रविष्ट करना है। | |
| iv. | निर्वाचन परिणाम के अगले दिन तक | निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर युक्त सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूची (प्रपत्र-18) को अपलोड करना एवं तदोपरांत उसे प्राधिकार के ई-मेल [email protected] पर भेजना है। | |
| v. | मतगणना के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर | पब्लिक डोमेन में सुरक्षित रखने हेतु अद्यतनीकरण के पश्चात् की अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है) को प्राधिकार के पत्रांक-469 दिनांक 25.02.2021 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप स्कैन कर प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करना है। |
6. प्रपत्र ई०-1 में सूचना के प्रकाशन की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाईट पर निर्धारित समय पर
नहीं किये जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा। अभ्यर्थिता वापसी की
तिथि के तुरंत पश्चात् निर्वाचन से संंबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या
की प्रविष्टि नहीं किये जाने की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए निर्धारित तिथि के तीन दिनों के पश्चात्
संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन सूचनाओं के
अभाव में संबंधित समिति का चुनाव स्थगित किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके लिए संंबंधित
निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और इसके लिए उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा उनके
प्रशासी विभाग से की जायगी।
7. बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) द्वारा बिहार अधिनियम 2, 1997 की धारा-26 में किये गए संशोधन के आलोक में बोर्ड के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-
(i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू;बपकरू464द्ध ;द्ध 11 ;बपकरू91द्ध 2024 3 नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।
(ii) स्वाबलम्बी सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।
(iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या बोर्ड के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
(iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियाें के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे।
(v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर संघ की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।
(vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर बोर्ड में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे।
(vii) जिन समितियों में निर्वाचित होने वाले पदों की संख्या 12 (बारह) से कम होगी, उनमें निबंधक, सहयोग समितियाँ के पत्रांक- 4992 दिनांक 01.11.2013 के आलोक में पदों की संख्या 12 (बारह) मानकर एवं तद्नुसार उपर वर्णित आरक्षण के प्रावधानों को लागू कर निर्वाचन संपन्न कराया जायेगा।
8. अनुलग्नक-1 में अंकित समितियाँ केवल महिलाओं की हैं। अतः महिला समिति में महिलाओं के लिए अलग से पदों को आरक्षित करने की आव"यकता नहीं है। निर्वाचन पदाधिकारी बोर्ड के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न प्रपत्र-ई॰ 1 में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक 01.03.2024 (षुक्रवार) को प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।
9. जिन स्वाबलम्बी समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र-ई॰ 3 में विधिमान्यतः नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई॰ 18 में पूर्ण सूचनायें उन्हीं तिथियों को फैक्स (0612-2231562) अथवा ई-मेल ([email protected]) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
10. निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्) को प्राधिकार के वेबसाइट पर एक सप्ताह के अंदर अपलोड किया जाना है। इससे संबंधित प्राधिकार के पत्रांक 469 दिनांक 25.02.2021 एवं पत्रांक 530 दिनांक 03.03.2021 तथा इस पत्र के साथ संलग्न दिशा-निर्देश सभी पदाधिकारियों को पूर्व में भी संसूचित किया जा चुका है। ये पत्र प्राधिकार के वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।
11. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिकोण से प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02.
07.2020 द्वारा 700 मतदाताओं के बजाय 450 मतदाताओं पर मतदान केन्द्र बनाने के लिये गये निर्णय को
सं"ाोधित करते हुए पूर्व की भाँति 700 मतदाताओं पर एक मतदान केन्द्र रखने का निर्णय लिया गया है।
मतदान के समय भीड़-भाड़ से बचने हेतु मतदान का समय भी विस्तारित करके 07ः00 बजे पूर्वाह्न से
04ः30 बजे अपराह्न तक किया गया है। मतदान के समय के संबंध में प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक
02.07.2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।
12. समिति के चुनाव क्षेत्र के किसी भी हिस्से को दिनांक 01.03.2024 के बाद यदि कंटेन्मेंट जोन
घोषित किया जाता है या पूर्व से घोषित कंटेन्मेंट जोन की अवधि दिनांक 01.03.2024 के बाद समाप्त हो
रही हो, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित समिति के चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर देंगे
एवं इसकी घटनोत्तर स्वीकृति प्राधिकार से प्राप्त करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के
दृष्टिकोण से या किसी अन्य कारण से भी किसी समिति के चुनाव को स्थगित करने की स्थिति बनती है,
तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को इसकी अनुशंसा कर अनुमोदन प्राप्त करेंगे। यदि पूर्व से
घोषित मतदान केन्द्र कंटेन्मेंट जोन के अन्तर्गत आ जाते हैं, तो निर्वाचन पदाधिकारी जिला निर्वाचन
पदाधिकारी के अनुमोदन से मतदान केन्द्र बदल देंगे और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे।
;बपकरू464द्ध ;द्ध 11 ;बपकरू91द्ध 2024 413. कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी
मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर कोरोना संक्रमण से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अद्यतन
निरोधात्मक उपायों एवं सामान्य मानक प्रक्रिया का ध्यान रखेंगे तथा यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि
मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो एवं सामाजिक दूरी बनी रहे। पंक्तिबद्ध
होने की स्थिति में एक-दूसरे के बीच मानक दूरी बनाये रखा जाय तथा मतदाताओं के हाथ को हैंड
सेनिटाईजर/ साबुन पानी से साफ किये जाने आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय। मतदान केन्द्र पर
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए संलग्न परिशिष्ट में अंकित व्यवस्थाएॅ भी सुनिश्चित की
जाएगी। हैंड सेनिटाईजेशन/ साबुन-पानी से हाथ साफ कराने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी एक अतिरिक्त
कर्मी की व्यवस्था करेंगे, जिसके भुगतान के लिए प्राधिकार द्वारा राशि का आवंटन किया जाएगा।
14. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 06.04.2024 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश ''सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका'' के पृष्ठ 122-129 पर देखे जा सकते हैं।
आदेष से, अनुलग्नकः यथोक्त। पुरूषोत्तम पासवान,
सचिव।
अनुलग्नकः 1
| Đ0 | िजला का नाम | Ĥखंड का नाम | सͧमǓत का नाम | अß युिÈत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ब ेगूसराय | गढ़पुरा | Ĥकाश जीͪवका मǑहला ͪवकास èवाबलंबी सहकारȣ सͧमǓत ͧलͧमटेड, दुनहȣ | |
| 2 | ब ेगूसराय | च ेǐरया बǐरयारपुर | आशीवा[द जीͪवका मǑहला ͪवकास èवाबलंबी सहकारȣ सͧमǓत ͧलͧमटेड, मंझौल | |
| 3 | ब ेगूसराय | नावकोठȤ | आकाश जीͪवका मǑहला ͪवकास èवाबलंबी सहकारȣ सͧमǓत ͧलͧमटेड, ͪवçणुपुर | |
| 4 | ब ेगूसराय | बछवाड़ा | उड़ान जीͪवका मǑहला ͪवकास èवाबलंबी सहकारȣ सͧमǓत ͧलͧमटेड, रानी | |
| 5 | ब ेगूसराय | भगवानपुर | Ǔतलक जीͪवका मǑहला ͪवकास èवाबलंबी सहकारȣ सͧमǓत ͧलͧमटेड, भगवानपुर | |
| 6 | ब ेगूसराय | साहेबपुर कमाल | जय ǑहÛद जीͪवका मǑहला ͪवकास èवाबलंबी सहकारȣ सͧमǓत ͧलͧमटेड, सनहां | |
| 7 | जहानाबाद | जहानाबाद | महासागर जीͪवका मǑहला ͪवकास èवावलंबी सहकारȣ सͧमǓत ͧलͧमटेड,नौǾ | |
| 8 | जहानाबाद | रतनी फरȣदपुर | ͪवजेता जीͪवका मǑहला ͪवकास èवावलàबी सहकारȣ सͧमǓत ͧलͧमटेड, शकु राबाद | |
| 9 | नालÛदा | थरथरȣ | Ĥ ेरणा जीͪवका मǑहला ͪवकस èवावलàबी सहकारȣ सͧमǓत ͧल० | |
| 10 | सीतामढ़ȣ | ड ु मरा | भारत जीͪवका मǑहला ͪवकास èवाबलंबी सहयोग सͧमǓत ͧलͧमटेड | |
| 11 | सीतामढ़ȣ | ड ु मरा | माँ जानकȧ जीͪवका मǑहला Ĥͧश¢ण एवं ͧश¢ण कɅ ġ èवावलàबी सहकारȣ सͧमǓत ͧल0 | |
| 12 | सीतामढ़ȣ | परसौनी | आँचल जीͪवका मǑहला èवाबलंबी सहयोग सͧमǓत | |
| 13 | सीतामढ़ȣ | पǐरहार | सहेलȣ जीͪवका मǑहला ͪवकास èवाबलंबी सहयोग सͧमǓत ͧलͧमटेड | |
| 14 | सीतामढ़ȣ | बथनाहा | संघष[ जीͪवका मǑहला ͪवकास èवाबलंबी सहयोग सͧमǓत ͧलͧमटेड | |
| 15 | सीतामढ़ȣ | बैरगǓनयॉ | ĤǓत£ा जीͪवका मǑहला ͪवकास èवाबलंबी सहयोग सͧमǓत ͧलͧमटेड | |
| 16 | सीतामढ़ȣ | ब ेलसÖड | सागर जीͪवका मǑहला ͪवकास èवाबलंबी सहयोग सͧमǓत ͧलͧमटेड | |
| 17 | सीतामढ़ȣ | म ेजरगंज | शिÈत जीͪवका मǑहला ͪवकास èवाबलंबी सहयोग सͧमǓत ͧलͧमटेड | |
| 18 | सीतामढ़ȣ | ǽÛनीसैदपुर | आदश[ जीͪवका मǑहला ͪवकास èवाबलंबी सहयोग सͧमǓत ͧलͧमटेड | |
| 19 | सीतामढ़ȣ | सुÜपी | सुहागन जीͪवका मǑहला ͪवकास सहयोग सͧमǓत ͧलͧमटेड | |
| 20 | सीतामढ़ȣ | सोनबरसा | सहारा जीͪवका मǑहला ͪवकास èवाबलंबी सहयोग सͧमǓत ͧलͧमटेड | |
| 21 | मधुबनी | अंधराठाढ़ȣ | संगम जीͪवका मǑहला ͪवकास èवावलàबी सहकारȣ सͧमǓत ͧलͧमटेड | |
| 22 | मधुबनी | कलुआहȣ | संकãप जीͪवका मǑहला ͪवकास èवावलàबी सहकारȣ सͧमǓत ͧलͧमटेड | |
| 23 | मधुबनी | घोघरडीहा | èवग[ जीͪवका मǑहला ͪवकास èवावलàबी सहकारȣ सͧमǓत ͧलͧमटेड | |
| 24 | मधुबनी | पंडौल | अͧभलाषा जीͪवका मǑहला ͪवकास èवावलàबी सहकारȣ सͧमǓत ͧलͧमटेड | |
| 25 | मधुबनी | फ ु लपरास | जागृत जीͪवका मǑहला ͪवकास èवावलàबी सहकारȣ सͧमǓत ͧलͧमटेड | |
| 26 | मधुबनी | ब ेनीपɪटȣ | ͧमͬथला जीͪवका मǑहला ͪवकास èवावलàबी सहकारȣ सͧमǓत ͧलͧमटेड | |
| 27 | मधुबनी | ǒबèफȧ | महाशिÈत जीͪवका मǑहला ͪवकास èवावलàबी सहकारȣ सͧमǓत ͧलͧमटेड | |
| 28 | मधुबनी | मधेपुर | नारȣ एकता जीͪवका मǑहला ͪवकास èवावलàबी सहकारȣ सͧमǓत ͧलͧमटेड | |
| 29 | मधुबनी | रǑहका | ͧमͬथला शिÈत, जीͪवका मǑहला ͪवकास èवावलàबी सहकारȣ सͧमǓत ͧलͧमटेड | |
| 30 | मधुबनी | राजनगर | ͧमͬथलांचल जीͪवका मǑहला Ĥͧश¢ण एवं ͧश¢ण èवाबलबी सहकारȣ सͧमǓत, मधुबनी | |
| 31 | मधुबनी | लखनौर | कलश जीͪवका मǑहला ͪवकास èवावलàबी सहकारȣ सͧमǓत ͧलͧमटेड | |
| 32 | मधुबनी | लौकहȣ | èवाͧभमान जीͪवका मǑहला ͪवकास èवावलàबी सहकारȣ सͧमǓत ͧलͧमटेड | |
| 33 | मधुबनी | हरलाखी | आजाद जीͪवका मǑहला ͪवकास èवावलàबी सहकारȣ सͧमǓत ͧलͧमटेड | |
| 34 | रोहतास | सासाराम | गुǽकु ल जीͪवका मǑहला Ĥͧश¢ण एवं ͧश¢ण èवावलàबी सहकारȣ सͧमǓत ͧलͧमटेड रोहतास | |
| 35 | पूवȸ चàपारण (मोǓतहारȣ) | तेतǐरया | लव कु श जीͪवका मǑहला ͪवकास èवाबलबी सहकारȣ सͧमǓत ͧलͧमटेड | |
| 36 | पूवȸ चàपारण (मोǓतहारȣ) | पहाड़पुर | संगम जीͪवका मǑहला ͪवकास èवावलàबी सहकारȣ सͧमǓत ͧलͧमटेड |
अनुलग्नक-2
...................समिति का निर्वाचन
प्रपत्रा- ई॰-1
सूचना का प्रपत्रा
जिला ................................., प्रखंड .................................के अन्तर्गत.................................;समिति का नामद्ध के अध्यक्ष एवं प्रबंध् समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक.........................को किया जाना है,
मैं................................................................निर्वाचन पदाध्किारी एतद् द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
;निर्वाचन पदाध्किारी का नामद्ध
आम सूचना
| पद | निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या |
| 1 | 2 |
(ii) अध्यक्ष/ सचिव के पद को छोड़कर आरक्षित एवं अनारक्षित सभी कोटियों में अलग-अलग पदों की कुल संख्या के 50% के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50% से किसी भी परिस्थिति में अध्कि नहीं पद सम्बन्ध्ति कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। किसी कोटि में महिला सदस्य नहीं रहने की स्थिति में ये पद रिक्त रहेंगे। (iii) नामांकन पत्रा अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय........................................... ;स्थान का नामद्ध अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में...........................................................;उप निर्वाचन पदाध्किारी का नामद्ध को .......................................................... ;स्थान का नामद्ध पर दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्रा दिनांक ............
...................................;नामांकन पत्रा दाखिला की तिथिद्ध 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपरार् िंतक प्रस्तुत किया जा सकता है। (iv) नामांकन पत्रा का प्रपत्रा उपरोक्त पदाध्किारियों के कार्यालय से दिनांक..................................से दिनांक.......................... .....तक .....................बजे से....................बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। (v) नामांकन पत्राों की संवीक्षा दिनांक.........................को.................................... ;स्थान का नामद्ध पर 11 बजे पूर्वार् िंमें प्रारंभ होगी एवं लगातार चलती रहेगी। (vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.......................................को अपरार् िं............ बजे के पूर्व तक ..................... ............ ;स्थान का नामद्ध पर दाखिल की जा सकती है। *(vii) प्रपत्रा-ई 6 तथा प्रपत्रा- ई 7 जारी किये जाने के पश्चात् विध्मिान्य अभ्यर्थियों को प्रतीक आवंटन किया जाएगा। (viii) सविरोध् निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक............................................को निम्नांकित मतदान केन्द्र/ केन्द्रों पर 07ः00 बजे पूर्वार् िंसे 04ः30 बजे अपरार् िंतक होगाः-
मतदान केन्द्र संख्या मतदान केन्द्र का नाम
;1द्ध
;2द्ध
;3द्ध (ix) मतगणना दिनांक ...................................को ...........................बजे से .................................................. ;स्थान का नामद्ध में की जायेगी। सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को मतगणना केन्द्र के स्थान की सूचना ससमय उपलब्ध् करा दी जायेगी।
स्थान -
तिथि - निर्वाचन पदाध्किारी का हस्ताक्षर ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *जो लागू न हों, उसे काट दें।;बपकरू464द्ध ;द्ध 11 ;बपकरू91द्ध 2024 8
परिशिष्ट
मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए की जाने वाली व्यवस्थाएँः-
1. मतदान केन्द्र को मतदान के एक दिन पूर्व सेनेटाईज किया जाएगा। बैलेट बॉक्स एवं सेनिटाईज करने योग्य अन्य सामग्रियों को भी सेनिटाईज किया जाएगा।
2. मतदान केन्द्र पर कार्यरत मतदान कर्मियों एवं सुरक्षा कर्मियों के लिए मास्क एवं डिस्पोज़ेेबल ग्लब्स उपलब्ध् कराये जाएँगे।
3. मतदान केन्द्र परिसर में मतदाता के प्रवेश के वक्त ही उनके हाथों को साबुन-पानी से धेने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए एक प्लास्टिक की बाल्टी, मग एवं साबुन की व्यवस्था की जाएगी।
4. मतदान केन्द्र परिसर में प्रवेश के वक्त प्रत्येक मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।
5. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक मतदाता मास्क अथवा गमछा या अन्य कपड़े से मुँह-नाक ढके हों। केवल मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने हेतु इसे हटाया जा सकेगा। उस वक्त भी मतदान केन्द्र में उपस्थित सभी व्यक्तियों से मतदाता को कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखना जरूरी होगा।
6. मतदान केन्द्र पर लगने वाली कतार में स ामाजिक दूरी का पालन हो सके, इसके लिए कम-से-कम एक मीटर की दूरी पर गोल घेरा बनाया जाएगा, जिसमें मतदाता खड़े होंगे।
7. मतदान हेतु कमरे में प्रवेश करते वक्त प्रत्येक मतदाता के हाथों को हैंड सेनिटाईजर से सेनिटाईज किया जाएगा। 8. वोटिंग स्टीक को पकड़ने के लिए टिश्यू पेपर की व्यवस्था की जाएगी। वोटिंग करने के पश्चात् मतदाता द्वारा इस्तेमाल की गई टिश्यू पेपर को डस्टबीन में डाल दिया जाएगा। इसे अन्यत्रा नहीं पफेंका जाएगा।
9. मतदान के पश्चात् कमरे से बाहर निकलने वाले मतदाताओं के हाथों को हैंड सेनिटाईजर से पुनः सेनिटाईज किया जाएगा।
10. पीठासीन पदाध्किारी एवं मतदान कर्मी द्वारा भी मतपत्रा देने में नियमानुकूल सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा। 11. मतदान कार्य समाप्ति के पश्चात् मतदान कर्मी डिस्पोसेबल ग्लब्स/ मास्क एवं प्रयुक्त टिश्यु पेपर इत्यादि का सरकार द्वारा निर्धरित मानकों के अनुरूप डिस्पोजल कराएँगे। जिला पदाध्किारी इसके लिए सिविल सर्जन के माध्यम से व्यवस्था कराएँगे।
12. मतदान केन्द्र पर उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निरोधत्मक उपायों एवं सामान्य मानक प्रक्रिया का भी ध्यान रखा जाएगा।