(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध
;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
21 ;बपकरू227द्ध 1945 ;0द्ध
(0 228) ए ए 11 ;बपकरू91द्ध 2024
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
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अध्सिूचना
29 फरवरी 2024
स्ां॰ 02/वन्यप्राणी-01/2024/119(ई॰)/प॰व॰ज॰प॰—पर्यावरण, एवं वन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1160 दिनांक-20 जुलाई, 1979 द्वारा वर्तमान रोहतास एवं कैमूर जिलो में अवस्थित वन क्षेत्रों को वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसका विस्तार 1504.96 वर्ग कि0मी0 (150496.00 हे॰) में है।
उक्त वन्यप्राणी आश्रयणी अन्तर्गत 600.72 हे॰ वन क्षेत्र का अपयोजन दुर्गावती जलाशय के निर्माण हेतु किए जाने के एवज में 1201.76851 हे॰ सुरक्षित वन क्षेत्र को वन्यप्राणी आश्रयणी घोषित किये जाने के निमित वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत वैचारिक (Intentional) अधिसूचना संख्या-1006 दिनांक- 20.04.2010 निर्गत की गई।
राज्य में सीमेन्ट उद्योग हेतु एक मात्र लाईमस्टोन खनिज भंडार कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी की दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर उपलब्ध हैं। लोकहित में इन्हें सीमेन्ट उद्योग के लिए उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता हैं। इसके लिए ऐसे क्षेत्रों को आश्रयणी की सीमा से बाहर करने तथा उनके स्थान पर अन्य उपयुक्त वन क्षेत्रों को आश्रयणी में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है। इस निमित आश्रयणी की सीमा को परिवर्तित करने एवं लाईमस्टोन खनिज वाले क्षेत्र को आश्रयणी से विलोपित करने हेतु राष्ट्रीय वन्यजीव पर्षद् की अनुशंसा प्राप्त की गयी है। अतएव कंडिका-"क" में वर्णित 2225.02 हे॰ वन क्षेत्र को वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा-26 ए. (3) द्वारा प्रदत शक्ति का प्रयोग करते हुए कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी से विलोपित किया जाता है। साथ ही कंडिका- (ख) में वर्णित 3000.00हे॰ ़वन क्षेत्र को अधिनियम की धारा-18 (1) के तहत वन्यप्राणी आश्रयणी घोषित किया जाता है।;बपकरू464द्ध ;द्ध 11 ;बपकरू91द्ध 2024 2 (क) कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी से विलोपित होने वाले वन क्षेत्रः-
| जिला का नाम | वन प्रमंडल का नाम | सुरक्षित वन क्षेत्र | मौजा का नाम | थाना संं0 | खाता सं0 | प्लॉट सं0 | क्षेत्रफल (एकड़) | क्षेत्रफल (हे0़) |
| रोहतास | रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम। | कछुअर | कछुअर | 612 | 57 | 1007 | 259.85 | 105.16 |
| 612 | 57 | 1008 | 0.49 | 0.20 | ||||
| 612 | 57 | 1009 | 462.25 | 187.07 | ||||
| 612 | 57 | 912 | 756.52 | 306.16 | ||||
| 612 | 57 | 1004 | 10.50 | 4.25 | ||||
| 612 | 57 | 1006 | 0.12 | 0.05 | ||||
| 612 | 57 | 914 | 217.79 | 88.14 | ||||
| पिपराडीह | पिपराडीह | 620 | 457 | 3628 | 216.31 | 87.54 | ||
| 620 | 457 | 3629 | 12.21 | 4.94 | ||||
| 620 | 457 | 3627 | 214.68 | 86.88 | ||||
| 620 | 457 | 3630 | 199.14 | 80.59 | ||||
| 620 | 457 | 3620 | 73.39 | 29.70 | ||||
| 620 | 457 | 4915 | 194.49 | 78.71 | ||||
| 620 | 457 | 4914 | 152.53 | 61.73 | ||||
| र ेहल | रेहल | 660 | 346 | 216 | 133.21 | 53.91 | ||
| 660 | 346 | 219 | 26.12 | 10.57 | ||||
| 660 | 346 | 3030 | 42.01 | 17.00 | ||||
| कैमूर | कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ। | सोहदाग | सोहदाग | 1034 | 65 | 512 | 597.61 | 241.85 |
| 1034 | 65 | 517 | 80.01 | 32.38 | ||||
| 1034 | 65 | 516 | 396.99 | 160.66 | ||||
| 1034 | 65 | 509 | 223.72 | 90.54 | ||||
| 1034 | 65 | 515 | 244.85 | 99.09 | ||||
| 1034 | 65 | 514 | 1.21 | 0.49 | ||||
| 1034 | 65 | 513 | 12.01 | 4.86 | ||||
| खुखुमा | खुखुमा | 1037 | 32 | 418 | 480.77 | 194.56 | ||
| 1037 | 32 | 420 | 197.51 | 79.93 | ||||
| 1037 | 32 | 1 | 0.47 | 0.19 | ||||
| 1037 | 32 | 9 | 0.35 | 0.14 | ||||
| 1037 | 32 | 10 | 127.28 | 51.51 | ||||
| 1037 | 32 | 13 | 0.47 | 0.19 | ||||
| 1037 | 32 | 14 | 0.35 | 0.14 | ||||
| 1037 | 32 | 252 | 2.20 | 0.89 | ||||
| 1037 | 32 | 417 | 160.62 | 65.00 | ||||
| कुल योग | 5498.03 | 2225.02 |
के पत्रांक-F. No. WL-6/100/2023WL दिनांकः-17 अगस्त, 2023 द्वारा अधिरोपित शर्तो के अधीन होंगे।;बपकरू464द्ध ;द्ध 11 ;बपकरू91द्ध 2024 3 (ख) रोहतास वन प्रमंडल के अन्र्तगत सुरक्षित वन क्षेत्र जिन्हें वन्यप्राणी आश्रयणी घोषित किया
| जिला का नाम | वन प्रमंडल का नाम | सुरक्षित वन क्षेत्र | मौजा का नाम | थाना संं0 | खाता सं0 | प्लॉट सं0 | क्षेत्रफल (एकड़) | क्षेत्रफल (हे0़) |
| रोहतास | रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम। | कोड़ियारी सुरक्षित वन | कोड़ियारी | 617 | 182 | 284 | 524.23 | 212.152 |
| 596 | 7.80 | 3.156 | ||||||
| 595 | 103.78 | 42.000 | ||||||
| 601 | 475.21 | 192.312 | ||||||
| 604 | 674.38 | 272.912 | ||||||
| 598 | 121.87 | 49.320 | ||||||
| 608 | 513.11 | 207.652 | ||||||
| 607 | 16.26 | 6.580 | ||||||
| 609 | 603.67 | 244.300 | ||||||
| 611 | 721.60 | 292.024 | ||||||
| 751 | 242.16 | 98.000 | ||||||
| 741/1952 | 51.22 | 20.728 | ||||||
| 287 | 639.66 | 258.864 | ||||||
| 1943 | 249.08 | 100.800 | ||||||
| 1945 | 219.92 | 89.000 | ||||||
| 1931 | 631.06 | 255.388 | ||||||
| 1930 | 170.88 | 69.152 | ||||||
| 1915 | 639.14 | 258.652 | ||||||
| 1924 | 179.47 | 72.632 | ||||||
| 1925 | 628.57 | 254.376 | ||||||
| Total | 7413.07 | 3000.00 |
अधिनियम की धाराओं के तहत वांछित अग्रेत्तर कार्यवाही विभाग द्वारा की जायेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बन्दना प्रेयषी, सरकार के सचिव।