(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध
;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
22 ;बपकरू227द्ध 1945 ;0द्ध
(0 244) ए ए 12 ;बपकरू91द्ध 2024
वित्त विभाग
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अध्सिूचना
12 मार्च 2024
स्ां॰ 11/निगरानी-06/2023/2658/वि0—वित्त विभागीय शास्ति आदेश अधिसूचना संख्या-7070, दिनांक-10.08.2023 द्वारा श्री राजीव कुमार गुप्ता, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, सारण (छपरा), सम्प्रति वरीय कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी के विरूद्ध जे0 जे0 परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, मशरक के शिक्षकों के भुगतान से संबंधित विपत्रों को पारित करने में अपेक्षित सतर्कता एवं उत्तरदायित्व का पालन नहीं करने तथा अनावश्यक विलंब करने के आरोप पूर्णतः प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 के अधीन अधिसूचना संख्या-7070, दिनांक-10.08.2023 द्वारा निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया थाः-
(1) तीन वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। (2) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता देय नहीं।
अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निर्गत उक्त शास्ति आदेश के विरूद्ध श्री राजीव कुमार गुप्ता द्वारा अपील/पुनर्विलोकन आवेदन दिनांक-23.09.2023 को समर्पित किया गया।
शास्ति आदेश ज्ञापांक-7070, दिनांक-10.08.2023 एवं श्री गुप्ता द्वारा समर्पित अपील/पुनर्विलोकन आवेदन में वर्णित तथ्यों पर सक्षम प्राधिकार द्वारा विचार किया गया। श्री गुप्ता द्वारा अपने अपील/पुनर्विलोकन आवेदन में कोई नया तथ्य और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।
सम्यक् विचारोपरान्त उक्त शास्ति आदेश को निरस्त करने का श्री गुप्ता का अनुरोध स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के कारण वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-7070, दिनांक-10.08.2023 द्वारा अधिसूचित शास्ति की पुष्टि की जाती है तथा इसे अपरिवर्तित रखा जाता है।
उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेष से, अभिलाषा कुमारी शर्मा, सरकार के अपर सचिव।