असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
25 फा(cid:227)गुन 1945 (श0)
(सं0 पटना 269) पटना, शु(cid:272)वार, 15 माच(cid:91) 2024 दि(cid:826)यांगजन सश(cid:304)(cid:389)करण निदेशालय
(समाज क(cid:821)याण विभाग)
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अधिसूचना
14 माच(cid:91) 2024
सं० 01/दि०स०नि०-यो०-05/2023 (खंड) 337--दि(cid:826)यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 28
| Ţ० स० | बिहार दि̺ यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 मŐ निहित Ůावधान | नाम एवं पदनाम | समिति मŐ पद |
| (i) | विǒान या औषधि अनुसंधान के Ɨेũ म Ő वृहत अनुभव रखने वाला विƥात ʩİƅ - | ŮाचायŊ, नाल̢ दा चिकि̝ सा महाविȨालय, पटना । | पदेन अȯƗ |
| (ii) | निदेशक, ˢा˖ सेवाएं , बिहार - | डॉ ० एन० एन० राय, निदे शक Ůमुख (Ůशासन) ̾ वा̾ ̠ य सेवाएं , बिहार, पटना । | सद˟ |
| (iii) | रजिːŌ ीकृ त संगठनों से Ůतिनिधि के ŝप मŐ विशेषǒ - | (i) ŵी ज̻ लोक, उप निदे शक, सामाजिक सुरƗा निदे शालय, बिहार, पटना । | सद˟ (बौİȠक दि̺ यांगता) |
| Ůिया, सहायक निदेशक, (ii) ŵीमती अदिति दि̺ यांगजन सशİƅकरण निदे शालय, बिहार, पटना । | सद˟ (बŠदि̺ यांगता) | ||
| Ţ ० स० | बिहार दि̺ यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 मŐ निहित Ůावधान | नाम एवं पदनाम | समिति मŐ पद |
| जिला (iii) ŵी Ůभाकर पटेल, सहायक निदे शक, दि̺ यांगजन सशİƅकरण कोषांग, पटना । | सद˟ (मानसिक ̺ यवहार) | ||
| (iv) ŵी फजले र̭ बानी सिȞीकी, रा̕ य कायŊŢम Ůबंधक, PwD, 'सƗमʼ, पटना । | सद˟ (शारीįरक दि̺ यांगता) | ||
| (iv) | निदेशक, दि̺ यांगजन सशİƅकरण निदेशालय, बिहार, पटना | निदे शक, दि̺ यांगजन सशİƅकरण निदे शालय, बिहार, पटना | सद˟ सचिव |
(i) दि(cid:826)यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतग(cid:330)त दिये गए अधिकारों का उपयोग तथा संबंधित अधिनियम एवं नियमावली म(cid:336) दिये गये (cid:366)ावधानों के आलोक म(cid:336) काय(cid:330) करे गी ।
(ii) संबंधित अधिनियम एवं नियमावली के (cid:366)ावधानों के अंतग(cid:330)त दि(cid:681)ांगता अनुसंधान के लिए नीति निधा(cid:330)रण एवं आव(cid:692)कतानुसार माग(cid:330)दश(cid:330)न की अनुशंसा करे गी ।
(iii) दि(cid:826)यांगजनों के लाभ के लिए आवास और पुनवा(cid:330)स और ऐसे अ(cid:802)य मु(cid:542)े जो आव(cid:827)यक समझे जाएं पर (cid:826)य(cid:304)(cid:389)यों या सं(cid:830)थानों के मा(cid:801)यम से अनुसंधान और विकास का काय(cid:330) आरं भ कराएगी । (iv) कोई दि(cid:826)यांगजन किसी अनुसंधान का विषय नही ं होगा सिवाय तब जब अनुसंधान म(cid:336) उसके शरीर पर भौतिक (cid:366)भाव अंतव(cid:330)लित हो । (v) सरकार (cid:554)ारा सौंपे गये अ(cid:802)य काय(cid:330) ।
4. अ(cid:801)य(cid:407) किसी विशेष(cid:466) को विशेष आमं(िcid:361)ती के (cid:349)प म(cid:336) आमं(िcid:361)त कर सक(cid:336) गे ।
5. गैर-शासकीय सद(cid:830)य और विशेष आमं(िcid:361)ती रा(cid:789)य सरकार के समूह 'कʼ अथवा उसके समक(cid:407) अधिका(cid:303)रयों को अनु(cid:466)ेय या(cid:361)ा भ(cid:797)ता और दैनिक भ(cid:797)ता के पा(cid:361) होंगे ।
6. नामनिदि(cid:330)(cid:700) सद(cid:830)यों की पदावधि उनके पद धारण की तारीख से तीन वष(cid:330) की अवधि की होगी ।
यह आदेश अधिसूचना निग(cid:330)त की तिथि से (cid:366)भावी होगा ।
7. इस पर स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार का अनुमोदन (cid:366)ा(cid:810)त है ।
बिहार–रा(cid:475)पाल का आदेशानुसार,