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;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
25 ;बपकरू227द्ध 1945 ;0द्ध
(0 272) ए ;बपकरू272द्धए 15 ;बपकरू91द्ध 2024
गन्ना उद्योग विभाग
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अध्सिूचना
14 मार्च 2024
सं॰ 01/स्था0 राज0-288/2024/258—बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 68वी॰ संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार ईख सेवा के लिए अनुषंसित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्त्तों के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल-9 (`53,100-1,67,800) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान ईख पदाधिकारी के रूप में औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता हैः-
| क्र॰ | अनुक्रमांक | अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं पता | गृह जिला | जन्मतिथि | मेधा क्रमांक | आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 134285 | श्री पुष्कर राज, नवनियुक्त ईख पदाधिकारी, पिता-श्री बेंकट गोपाल, पता-ईस्ट इंदिरा नगर, रोड सं०-1, लाईन-5, नियर आर०एम०एस०कॉलोनी डाकघर-लोहिया नगर, थाना-कंकड़बाग, पटना, बिहार-800020। | पटना | 19.02.1994 | 50 | 01 |
5. सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-3454 दिनांक-28.02.2024 के आलोक में नवनियुक्त ईख पदाधिकारी की परीक्ष्यमान अवधि 01 वर्ष की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।
6. वित्त विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-21.08.2005 एवं पत्रांक-768 पे.को. दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंषदायी पेंषन योजना लागु होगा।
7. नवनियुक्त ईख पदाधिकारी सामान्य प्रषासन विभाग (पूर्व में कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919 दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान/ प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करेंगे।
8. नवनियुक्त ईख पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान देने हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई भत्ता देय नहीं होगा।
9. नवनियुक्त ईख पदाधिकारी को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवष्यक होगा।
10. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर नवनियुक्त ईख पदाधिकारी निष्चित रूप से अपना योगदान गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना में देना सुनिष्चित करेंगे, अन्यथा यह समझा जायेगा कि योगदान करने के इच्छुक नहीं है और ऐसी स्थिति में उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी।
11. वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी नियोक्ता के अंतर्गत सेवारत है, योगदान के समय विरमन पत्र प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी को अन्य सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति मेें सक्षम प्राधिकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकृति से संबंधित पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
प्रस्ताव पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुमन गुप्ता, सरकार के उप सचिव।