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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 18 March 2024

Published 18 March 2024

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-03-18.283
Languages
English, Hindi
(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

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सं॰-3ए-3-भत्ता-01/2022&2891/वि॰ वित्त विभाग ——— संकल्प 15 मार्च 2024 विषयः- सप्तम्‌ केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनसंरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक-01/01/2024 के प्रभाव से 46% के स्थान पर 50% महँगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में। वित्त विभागीय संकल्प सं॰-10440/वि॰, दिनांक-24/11/2023 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक-01/07/2023 के प्रभाव से 46% प्रतिशत की दर से महँगाई भत्ता की स्वीकृति दी गई थी।

2. भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप सं॰-1/1/2024-E-II(B), दिनांक-12/03/2024 के द्वारा सप्तम्‌ केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक-01/01/2024 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 46% से बढ़ाकर 50% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने सरकारी सेवकों को महँगाई भत्ता की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक्‌ विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि-

(i) सप्तम्‌ केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए दिनांक-01/01/2024 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 46% से बढ़ाकर 50% करने की स्वीकृति दी जाती है।

(ii) बढ़ी हुई दर से महँगाई भत्ता का भुगतान दिनांक-01/01/2024 के प्रभाव से किया जाएगा। (iii) सप्तम्‌ केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' का तात्पर्य पे-मैट्रिक्स में विहित वेतनस्तर में आहरित किए जाने वाले वेतन से है। इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।(iv) महँगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा। ;बपकरू464द्ध ;द्ध 18 ;बपकरू91द्ध 2024 2 (v) उपर्युक्त महँगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जायगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जायेगा। 5. वर्द्धित महँगाई भत्ता के बकाये राशि का भुगतान मार्च माह के वेतन संवितरण के पश्चात्‌ किया जाएगा। 6. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद्‌ के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में वर्धित दर से महँगाई भत्ता, माननीय मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद्‌ की स्वीकृति से भुगतेय होगा। आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की

जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, लोकेश कुमार सिंह, सचिव (संसाधन)।

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;बपकरू464द्ध ;द्ध 283.571़10.0;बपकरू547द्ध00

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 18 March 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2024-03-18.283/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2024-03-18.283.