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सं॰ 3ए-3-भत्ता-01/2022&2892/वि॰ वित्त विभाग ——— संकल्प 15 मार्च 2024 विषयः- सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनसंरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक- 01/01/2024 के प्रभाव से 46% के स्थान पर 50% महँगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में। वित्त विभागीय संकल्प सं॰-10441/वि॰ दिनांक-24/11/2023 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक-01/07/2023 के प्रभाव से 46% की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति दी गई थी।
2. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-42/02/2024-P&PW(D), दिनांक-13/03/2024 के द्वारा सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनसंरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/01/2024 के प्रभाव से महँगाई राहत की दर 46% से बढ़ाकर 50% स्वीकृत किया गया है।
3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।
4. उक्त आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि-
(i) सप्तम केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनसंरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/01/2024 के प्रभाव से 46% के स्थान पर 50% महँगाई राहत की स्वीकृति दी जाती है।
(ii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के ;बपकरू464द्ध ;द्ध 18 ;बपकरू91द्ध 2024 2 5. पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी। 6. वर्द्धित महँगाई राहत के बकाये राशि का भुगतान मार्च माह के पेंशन संवितरण के पश्चात् किया जाएगा। 7. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही महँगाई राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन महँगाई राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।
8. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों को वर्धित दर से महँगाई राहत, माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से भुगतेय होगा। आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, लोकेश कुमार सिंह, सचिव (संसाधन)।