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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 18 March 2024

Published 18 March 2024

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-03-18.285
Languages
English, Hindi
(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

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सं॰ 3ए-3-भत्ता-02/2022&2893/वि॰ वित्त विभाग ——— संकल्प 15 मार्च 2024 विषयः- षष्ठम्‌ केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक- 01.07.2023 के प्रभाव से 221% के स्थान पर 230% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में। वित्त विभाग के संकल्प सं॰-6438/वि॰, दिनांक-24.07.2023 के द्वारा षष्ठम्‌ केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक-01.01.2023 के प्रभाव से 221% की दर से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक-1/3(1)/2008-E.II(B), दिनांक-06.11.2023 द्वारा षष्ठम्‌ केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को महँगाई भत्ता की दर दिनांक-01.07.2023 के प्रभाव से 221% से बढ़ाकर 230% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. अतः सम्यक्‌ विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि-

(i) षष्ठम्‌ केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक- 01.07.2023 के प्रभाव से 221% के स्थान पर 230% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।(ii) षष्ठम्‌ केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन (वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग) के आधार पर महँगाई भत्ता आकलित किया जायेगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा। (iii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत मूल पेंशन के आधार पर परिगणित किया जाएगा । ;बपकरू464द्ध ;द्ध 18 ;बपकरू91द्ध 2024 2 (iv) महँगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा। (v) उपर्युक्त महँगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

5. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद्‌ के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को षष्ठम्‌ केन्द्रीय वेतनमान में उक्त महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान मा॰ मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/मा॰ अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/मा॰ सभापति, बिहार विधान परिषद्‌ की स्वीकृति से देय होगा। आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, लोकेश कुमार सिंह, सचिव (संसाधन)।

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;बपकरू464द्ध ;द्ध 285.571़10.0;बपकरू547द्ध00

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 18 March 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2024-03-18.285/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2024-03-18.285.