;बपकरू464द्ध
;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
29 ;बपकरू227द्ध 1945 ;0द्ध
(0 295) ए ए 19 ;बपकरू91द्ध 2024
सं॰ 08/आरोप-01-09/2021 सा0प्र0-639 सामान्य प्रषासन विभाग ——— संकल्प 10 जनवरी 2024
अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के पत्रांक 184/गो0 दिनांक 09.07.2021 द्वारा बालू के अवैध खनन, भंडारण, परिवहन एवं इसमे सम्मिलित व्यक्तियों से संबंधित जांच प्रतिवेदन गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना के पत्रांक 3966 दिनांक 09.07.2021 द्वारा प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन में श्री सुनील कुमार सिंह, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-789/2019 अनुमंडल पदाधिकारी, डेहरी, रोहतास के विरूद्ध अवैध बालू उत्खनन में दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, अवैध बालू उत्खनन/परिवहन में संलग्न लोगो की मदद पहुँचाये जाने आदि की पुष्टि सी0डी0आर0 विश्लेषण एवं आसूचना संकलन के माध्यम से हुई।
उक्त प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7654 दिनांक 27.07.2021 द्वारा श्री सिंह को निलंबित किया गया। श्री सिंह के विरूद्ध वैध आय से अधिक परिसम्पत्ति अर्जित करने के आरोप में आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या-12/2021 दिनांक 11.08.2021 दर्ज है।
अवैध बालू उत्खनन में दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, अवैध बालू उत्खनन/परिवहन में संलग्न लोगों को मदद पहुँचाये जाने आदि से संबंधित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7958 दिनांक 02.08.2021 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन सम्प्रति अप्राप्त है। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह के मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही एवं न्यायिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सम्यक समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार ;बपकरू464द्ध ;द्ध 19 ;बपकरू91द्ध 2024 2 अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णय के आलोक में श्री सुनील कुमार सिंह, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-789/2019 अनुमंडल पदाधिकारी, डेहरी, रोहतास सम्प्रति निलंबित को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त किया जाता है। श्री सिंह के निलंबन अवधि के सेवा का निरूपण तथा वेतन-भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में समीक्षोपरांत निर्णय विभागीय कार्यवाही के अंतिम निष्पादन के बाद ली जायेगी।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में
प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गुफरान अहमद, सरकार के संयुक्त सचिव।