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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 19 March 2024

Published 19 March 2024

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-03-19.298
Languages
English, Hindi

(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध

;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध

29 ;बपकरू227द्ध 1945 ;0द्ध

(0 298) ए ए 19 ;बपकरू91द्ध 2024

सं॰ डी0पी0एस0(बंदी परि0)-3-01/10—2310 गृह विभाग (कारा) ——— संकल्प 15 मार्च 2024 विषयः- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश सी0आर0डब्लू0जे0सी0 नं0-308/86 दिनांक-24.08.1998 के अनुपालन के आलोक में राज्य की काराओं में संसीमित बंदियों द्वारा किये जाने वाले कार्यो के लिए दी जाने वाली मजदूरी तथा अपराध पीड़ित परिवार को दी जाने वाली राशि को संशोधित करने के संबंध में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सी0आर0डब्लू0जे0सी0 नं0-308/86 (गुजरात सरकार एवं अन्य बनाम माननीय उच्च न्यायाल, गुजरात) में बंदियो को न्यायसंगत मजदूरी (equitable wages) दिये जाने के पारित निर्णय के आलोक में बिहार राज्य की काराओं में संसीमित बंदियों को उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यो के वर्गीकरण एवं कार्यो के लिये पूर्व में दी जाने वाली मजदूरी का गृह विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं0-254 दिनांक-14.01.2016 द्वारा संशोधन करते हुए उनका पुनर्निर्धारण किया गया था। इसके अंतर्गत कारा में संसीमित बंदियों को कुशलता आधारित श्रम विभाजन के आधार पर श्रम संसाधन विभाग के संकल्प सं0-1005 दिनांक-31.03.2015 द्वारा दिनांक-01. 04.2015 से प्रभावी निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (दवा, भोजन एवं अन्य मदों में प्रति बंदी प्रति दिन होने वाले व्यय को घटाते हुए अंतर राशि) स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार श्रम संसाधन विभाग द्वारा कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल श्रेणी के लिए निर्धारित मजदूरी क्रमशः `247, `203 तथा `194 में से बंदियों पर होने वाले दवा, भोजन एवं अन्य खर्चो को घटाते हुए उक्त श्रेणियों के अधीन बंदी पारिश्रमिक क्रमशः `156, `112 एवं `103 निर्धारित किया गया था। इसके अतिरिक्त अकुशल श्रेणी के कुछ ऐसे कार्यों के लिए जिनकी कार्य अवधि चार घंटे निर्धारित की गई है, `52 का पारिश्रमिक प्रति बंदी प्रति दिन निर्धारित किया गया था। श्रम संसाधन विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों में परिवर्तनशील मंहगाई भाा लागू किये जाने के उपरांत संकल्प सं0-1698, 1688 दिनांक-31.03.2023 के द्वारा वर्तमान में प्रतिदिन की दर से कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रेणी के लिए श्रेणीवार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी क्रमशः `491, `403 एवं `388 दिनांक-01.04.2023 से प्रभावी हो गया है। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सजावार बंदियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक में से ''कुछ अंश'' को काटकर बंदी के अपराध से पीड़ित परिवार को देने के न्याय निर्णय के आलोक में गृह (विशेष) विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं0-238 दिनांक-27.10.1999 द्वारा बंदियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक में से एक तिहाई राशि पीड़ित परिवार के लिए देने का;बपकरू464द्ध ;द्ध 19 ;बपकरू91द्ध 2024 2 प्रावधान था। राज्य सरकार द्वारा संकल्प संख्या-254 दिनांक-14.01.2016 के तहत्‌ पारिश्रमिक की राशि में बढ़ोतरी करते हुए पीड़ित परिवार केा दी जाने वाले राशि से संबंधित कटौती किये जाने के लिए कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल श्रेणी तथा अकुशल श्रेणी (4 घंटे) के बंदियों के पारिश्रमिक से क्रमशः `31, `22, `21 एवं `10 की राशि निर्धारित की गई थी। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में राज्य की काराओं में संसीमित बंदियों को दी जाने वाली मजदूरी में संशोधन तथा तद्‌नुसार समानुपातिक रूप से अपराध पीड़ित परिवार को दी जाने वाली राशि के पुनरीक्षण का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक्‌ विचारोपरान्त राज्य सरकार ने राज्य की काराओं मे संसीमित बंदियों को दी जाने वाली मजदूरी तथा तद्‌नुसार समानुपातिक रूप से अपराध पीड़ित परिवार को दी जाने वाली राशि के संबंध में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया हैः-

(i) संसीमित बंदियों पर दवा, भोजन, वस्त्रादि एवं अन्य मदों में प्रति दिन प्रति बंदी व्यय होने वाली राशि `94 परिगणित की गई है, जिसे श्रम संसाधन विभाग के संकल्प सं0-1698, 1688 दिनांक-31.03.2023 के द्वारा कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रेणी के लिए निर्धारित एवं दिनांक-01.04.2023 से प्रभावी न्यूनतम मजदूरी क्रमशः `491, `403 एवं `388 में से घटाते हुए बंदियों को दी जाने वाली पारिश्रमिक का निर्धारण क्रमशः `397, `309 एवं `294 किया जाता है।

(ii) अकुशल श्रेणी के वैसे कार्य, जिनकी कार्य अवधि 4 घंटे निर्धारित की गयी है, के लिए `147 प्रति बंदी प्रति दिन पारिश्रमिक निर्धारित की जाती है।

(iii) काराओं में कराये जाने वाले कार्यों और कारा निर्माणशाला में कार्य करने वाले बंदियों को विभिन्न शाखाओं में श्रम करने वाले बंदियों की संख्या एवं वर्गीकरण निम्नरूपेण निर्धारित किया जाता हैः-

क्र उद्योग का नाम कुशल अर्द्धकुशल अकुशल अभ्युक्ति
1 तंबु शाखा
(i) 14'x14' का एक तंबु निर्माण प्रतिदिन दो बंदी 7.5 घंटे चार बंदी 7.5 घंटे छः बंदी 7.5 घंटे
(ii) 14'x14' का एक तिरपाल निर्माण प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे
2 बढ़ई गिरी
(i) 100 तंबु खुटी का निर्माण प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे
(ii) एक चौकी का निर्माण प्रतिदिन दो बंदी 7.5 घंटे छः बंदी 7.5 घंटे
(iii) एक कुर्सी एवं एक टेबुल का निर्माण (चिराई से लेकर बनाई तक) प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे पांच बंदी 7.5 घंटे
3 कारपेट/दरी का निर्माण 2'x9' प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे एक बंदी 7.5 घंटे
4 सिलाई/टेलरिंग
(i) 16 कुर्ता, 16 पैजामा एवं 16 चादर सिलाई प्रतिदिन दो बंदी 7.5 घंटे तीन बंदी 7.5 घंटे
(ii) एक फुलपैट सिलाई प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे
(iii) एक शर्ट/कमीज सिलाई प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे
5 लोहार गिरी
(i) एक गार्डेन झुला का निर्माण प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे ग्यारह बंदी 7.5 घंटे
(ii) एक गार्डेन अम्ब्रेला का निर्माण प्रतिदिन छः बंदी 7.5 घंटे
(iii) 30 थाली का निर्माण प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे
(iv) 100 ग्लास का निर्माण प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे
(v) एक डेग पटरना का निर्माण प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे पाँच बंदी 7.5 घंटे
(vi) 3 छोटा बाल्टी का निर्माण प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे
(vii) 20 कलछुल का निर्माण प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे
(viii) सभी प्रकार के मरम्मति कार्य प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे
6 फिनाईल
(i) 50 लीटर फिनाईल निर्माण प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे चार बंदी 7.5 घंटे
7 नेवार
(i) दो किलो नेवार निर्माण प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे
8 रस्सा
(i) 5 किलों विभिन्न माप का रस्सा का निर्माण प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे
9 बुनाई
(i) शक्ति चालित करघा से 20 मीटर बंदी कपड़े की बुनाई (औसत चौडाई 36 ईच) प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे
(ii) हस्त करघा से 20 मीटर बंदी कपड़े की बुनाई (औसत चौडाई 36 ईच) प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे
(iii) कंबल बुनाई (हस्तकरघा) 3 कंबल प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे
(iv) कंबल बुनाई (शक्तिचालित) 5 कंबल प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे
(v) एक बीम प्रति लूम का निर्माण दो दिनों में 6 बंदी 7.5 घंटे
(vi) शक्ति चालित/ हस्तचालित करघा से पर्न का निर्माण दो बंदी 7.5 घंटे
10 प्रिटिंग प्रेस
(i) पेपर कटिंग दो बंदी 7.5 घंटे
(ii) स्टिचिंग दो बंदी 7.5 घंटे
(iii) बाईडिग पाँच बंदी 7.5 घंटे
(iv) प्रिटिंग डेवलपिंग एक बंदी 7.5 घंटे
(v) प्रूफ रिडिंग एक बंदी 7.5 घंटे
(vi) प्रिटिंग एक बंदी 7.5 घंटे
(vii) लेमिनेशन चार बंदी 7.5 घंटे
11 (viii) पैकिग/रेकार्ड किपिंग साबुन उद्योग चार बंदी 7.5 घंटे
(i) 50 क्विंटल साबुन प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे दो बंदी 7.5 घंटे सात बंदी 7.5 घंटे
12 गेहूं पिसाई (कारा खपत के अनुसार) एक बंदी 7.5 घंटे दो बंदी 7.5 घंटे
13 मसाला पिसाई उद्योग(कारा खपत के अनुसार) एक बंदी 7.5 घंटे दो बंदी 7.5 घंटे
14 त ेल पेराई (कारा खपत के अनुसार) एक बंदी 7.5 घंटे दो बंदी 7.5 घंटे
15 चर्म उद्योग एक बंदी 7.5 घंटे दो बंदी 7.5 घंटे
16 बेकरी उद्योग दो बंदी 7.5 घंटे आठ बंदी 7.5 घंटे दस बंदी 7.5 घंटे
17 बागवानी Extramural Gang के बंदियों द्वारा किया गया कार्य।
18 खेती पीक सीजन वर्ष में अधिकतम 6 माह के दौरान किया गया कार्य। लीन सीजन के दौरान किया गया कार्य।
19 सफाई 1.शौचालय सफाई कम से कम 50 शौचालयों की सफाई प्रतिदिन।
2. झाडू लगाना व अन्य गदगी की सफाई। प्रतिदिन 4 घंटे। पारिश्रमिक `147 भुगतेय।
20 खाना बनाना 25 संसीमित बंदियों पर एक बंदी के आधार पर किया गया कार्य।
21 अनाज तथ गोदाम के अन्य सामानों का रख-रखाव केन्द्रीय कारा में अधिकतम 5 बंदियों मंडल काराओं में अधिकतम 3 बंदियों और उपकाराओं में अधिकतम 2 बंदियों से लिया गया कार्य।
22 बाल काटना एवं दाढ़ी बनाना 1. 10 बाल काटना एवं 10 दाढ़ी बनाना।
2. 5 बाल काटना एवं 5 दाढ़ी बनाना अथवा 14 दाढ़ी बनाना। पारिश्रमिक भुगतेय।
23 योगा प्रशिक्षण 25 संसीमित बंदियों पर एक बंदी के आधार पर किया गया कार्य पारिश्रमिक `147 भुगतेय।
24 साक्षरता कार्यक्रम एवं पुस्तकालय 25 संसीमित बंदियों पर एक बंदी के आधार पर किया गया कार्य पारिश्रमिक `147 भुगतेय।
25 कम्प्यूटर ट्रेनिंग 25 संसीमित बंदियों पर एक बंदी के आधार पर किया गया कार्य।
26 कारा अस्पताल में धोबी का कार्य 25 बेड पर एक बंदी
27 कारा अस्पताल अटेन्डेन्ट दो बंदी विशेषज्ञता प्राप्त, जिसका प्रमाण पत्र उसके पास हो 25 बेड पर एक बंदी 1.15 बेड पर एक बंदी
28 लालटेन सफाई 25 लालटेन पर एक बंदी पारिश्रमिक `147 भुगतेय।
29 कन्विक्ट ओभरसियर प्रतिबंदी
30 नाईट वाचमैन प्रतिबंदी
;बपकरू464द्ध ;द्ध 19 ;बपकरू91द्ध 2024 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 19 ;बपकरू91द्ध 2024 4 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 19 ;बपकरू91द्ध 2024

(iv) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में अपराध पीड़ित परिवार को दी जाने के लिए कटौती की राशि को संशोधित करते हुए कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल श्रेणी तथा अकुशल श्रेणी (4 घंटे) के बंदियों के पारिश्रमिक से क्रमशः `132, `103, `98 तथा `49 की राषि की कटौती निर्धारित की जाती है।

(v) नये बंदी को निर्माणषाला में कार्य आवंटन के समय यह ध्यान रखा जाय कि बंदी निर्माणशाला के किसी प्रभाग से संबंधित तकनीकी कार्य में दक्ष है अथवा नहीं। किसी प्रभाग में दक्ष होने की स्थिति में उस प्रभाग में कार्य क्षमता का आकलन कर उन्हें कुशल श्रेणी में रखा जायेगा, जबकि अन्य बंदी को अकुशल एवं अर्द्धकुशल की श्रेणी में रखा जायेगा। कारा में नये उद्योगों की स्थापना होने पर उसमें कार्य करने वाले बंदियों के श्रम का वर्गीकरण एवं संख्या का निर्धारण के संबंध में महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(vi) बंदी को अकुशल से अर्द्धकुशल एवं अर्द्धकुशल से कुशल कार्य श्रेणी में वर्गी—त करने के लिये प्रत्येक कारा में एक समिति होगी, जिसमें अधीक्षक, उपाधीक्षक/कारापाल, संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा नामित श्रम संसाधन विभाग के प्रतिनिधि एवं निर्माणशाला के संबंधित शाखा के तकनीकी प्रभारी सदस्य होंगे। समिति के सदस्य सचिव उपाधीक्षक/कारापाल होंगे। प्रत्येक तीन माह पर समिति की बैठक आहूत की जायेगी, किन्तु आवश्यकता पड़ने पर इसके अलावा;बपकरू464द्ध ;द्ध 19 ;बपकरू91द्ध 2024 6 भी बैठक आहूत की जा सकती है। अकुशल से अर्द्धकुशल एवं अर्द्धकुशल से कुशल श्रेणी में रखने हेतु कार्य दक्षता एवं गुणवत्ता की जाँच समिति द्वारा की जायेगी, जो आवश्यकता आधारित होगा। कुशल श्रेणी में कार्य कर रहे बंदी की कार्य दक्षता एवं गुणवत्ता की जाँच की जायेगी। समिति की बैठक की कार्यवाही स्थायी पँजी में संधारित की जायेगी तथा इसकी प्रति निदेशक (कर्मशाला), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को प्रेषित की जायेगी। निदेशक (कर्मशाला), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना समय-समय पर इसकी समीक्षा कर तत्संबंधी प्रतिवेदन महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को समर्पित करेंगे।

(vii) यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

उक्त निर्णय के आलोक में राज्य सरकार के संकल्प संख्या-254 दिनांक-14.01.2016 द्वारा निर्गत आदेश तदनुसार संशोधित समझे जायेंगे।

आदेषः-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाषित किया

जाय और उसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी

प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी काराधीक्षक को दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

संजीव जमुआर,

सरकार के संयुक्त सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 19 March 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2024-03-19.298/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2024-03-19.298.