(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध
;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
29 ;बपकरू227द्ध 1945 ;0द्ध
(0 300) ए ए 19 ;बपकरू91द्ध 2024
आपदा प्रबंधन विभाग
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अध्सिूचना
14 मार्च 2024
सं0 02/स्था0-02-02/2024/780/आ0प्र0—68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयनित 43 (तैंतालीस) अभ्यर्थियों की सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-110/लो0से0आ0/गो0, दिनांक-21.02.2024 द्वारा अनुशंसा प्राप्त है। उक्त 43 (तैंतालीस) अभ्यर्थियों में से 39 (उन्चालीस) अभ्यर्थी दिनांक-05.03.2024 को आयोजित काउन्सिलिंग में उपस्थित हुए। 2. विभागीय कार्यालय आदेश सं0-40-सह-पठित ज्ञापांक-639/आ0प्र0 दिनांक-01.03.2024 द्वारा गठित विभागीय समिति से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के रिक्त पद पर वेतन लेवल-8 (वेतन-47,600-1,51,100/-) एवं समय-समय पर राज्य सरकार से स्वी—त भत्ता पर निम्नांकित 39 (उन्चालीस) अभ्यर्थियों को पूर्णतः औपबंधिक एवं अस्थायी रूप से अधोलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करते हुए स्तम्भ-6 में अंकित जिला में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैः-
| क्र0 | नवनियुक्त पदाधिकारी का नाम | अनुक्रमांक | आवंटित आरक्षण रोस्टर | गृह जिला | पदस्थापित जिला का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री राहुल भूषण | 246633 | अनारक्षित | पटना | भोजपुर |
| 2 | सुश्री अनुष्का श्रीवास्तव | 516638 | अनारक्षित | विदिशा (मध्य प्रदेश) | समस्तीपुर |
| 3 | सुश्री रिया | 495926 | अनारक्षित | गुरूग्राम (हरियाणा) | मुजफ्फरपुर |
| 4 | सुश्री अश्विनी | 520742 | अनारक्षित | धार (मध्य प्रदेश) | कैमूर |
| 5 | श्री उदय प्रताप सिंह | 242248 | अनारक्षित | पटना | सहरसा |
| 6 | श्री प्रणव कुमार | 127712 | अनारक्षित | सहरसा | पूर्णियाँ |
| 7 | सुश्री अंतरा कुमारी | 420489 | अनारक्षित | गया | औरंगाबाद |
| 8 | श्री प्रणव राज | 127356 | अनारक्षित | पूर्वी चम्पारण | दरभंगा |
| 9 | श्री कुमार नचिकेता | 476804 | अनारक्षित | रोहतास | बक्सर |
| 10 | मो0 शेरे अफगान खान | 109211 | अनारक्षित | गया | नवादा |
| 11 | श्री आकाश कुमार | 276109 | अनारक्षित | पटना | वैशाली |
| 12 | श्री मृत्युंजय पाण्डेय | 257868 | अनारक्षित | पलामू (झारखण्ड) | अररिया |
| 13 | सुश्री सुरभि सिंह | 435853 | अनारक्षित | औरंगाबाद | गया |
| 14 | श्री आदित्य कुमार सिंह | 327804 | अनारक्षित | चन्दौली (उत्तर प्रदेश) | किशनगंज |
| 15 | श्री आनंद सौरभ | 182255 | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | मुजफ्फरपुर | सीतामढ़ी |
| 16 | श्री रजनीश कुमार | 348572 | पिछड़ा वर्ग | मुंगेर | |
| 17 | श्री कुमार नमन | 318144 | पिछड़ा वर्ग | अररिया | |
| 18 | सुश्री रिया राज सिंह | 267692 | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | बेगूसराय | |
| 19 | श्री ज्ञानेश गुंजन | 169989 | पिछड़ा वर्ग | लखीसराय | |
| 20 | सुश्री साक्षी कुमारी | 522282 | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | भागलपुर | |
| 21 | सुश्री श्वेता सुमन | 520436 | पिछड़ा वर्ग | सीतामढ़ी | |
| 22 | सुश्री शबनम नाजनीन | 214688 | पिछड़ा वर्ग | गोपालगंज | |
| 23 | श्री अखिलेश कुमार | 123008 | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | पश्चिमी चम्पारण | |
| 24 | श्री शिव दयाल | 231463 | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | बेगूसराय | |
| 25 | श्री सौरभ सत्यम | 504624 | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | पटना | |
| 26 | श्री ऋतिक रौशन तेजस्वी | 338958 | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | गया | |
| 27 | सुश्री निहारिका सिन्हा | 507737 | पिछड़े वर्गों की महिलायें | पटना | |
| 28 | सुश्री गीतांजलि | 402924 | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | नवादा | |
| 29 | श्री अनुभव राज | 158352 | अनुसूचित जन-जाति | गोपालगंज | |
| 30 | श्री चन्द्रभूषण कुमार | 153064 | अनारक्षित (स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नतिनी /पोता/पोती) | नालन्दा | |
| 31 | सुश्री समीना खातून | 516721 | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | पूर्वी चम्पारण | |
| 32 | सुश्री रीतिका भारती | 359593 | अनुसूचित जाति | भागलपुर | |
| 33 | श्री अभिषेक कुमार | 251722 | अनुसूचित जाति | शेखपुरा | |
| 34 | श्री शिव शंकर आजाद | 305750 | अनुसूचित जाति | पटना | |
| 35 | श्री राजू कुमार | 273119 | अनुसूचित जाति | शेखपुरा | |
| 36 | सुश्री अंशु प्रिया | 518823 | अनुसूचित जाति | नालन्दा | |
| 37 | सुश्री कुमारी प्रेरणा | 451050 | अनुसूचित जाति | भोजपुर | |
| 38 | श्री शाहनवाज खान | 187042 | दृष्टि दिव्यांग | सिवान | |
| 39 | श्री सौरभ कुमार सिंह | 360586 | मूक-वधिर दिव्यांग | बाँका |
3. सभी अभ्यर्थी प्रभार ग्रहण करते समय सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र0 सु0 विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने-देने संबंधी घोषणा पत्र के साथ ही असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
4. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में मात्र औपबंधिक रूप से की जाती है। उपर्युक्त अभ्यर्थियों की औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी एवं विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। 5. अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में दी गयी सूचनायें भविष्य में गलत पाये जाने पर अथवा पुलिस सत्यापन (Police Verification) प्रतिकूल प्राप्त होने पर अन्यथा किसी और कारण से नियुक्ति रद्द करने का एकल अधिकार;बपकरू464द्ध ;द्ध 19 ;बपकरू91द्ध 2024 3 सरकार को रहेगा और आवश्यकतानुसार उनके विरूद्ध ली गयी राशि की वसूली अथवा अन्य विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।
6. सभी नियुक्त अभ्यर्थियों की परीक्ष्यमान अवधि नियमानुसार होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी। इस अवधि में ये ''बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा संवर्ग नियमावली-2022'' में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे।
7. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र0सु0 विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-2082 दिनांक-01.04.2003 के अनुपालन में प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है, जिसे प्रभार ग्रहण करने के समय मूलरूप में प्रस्तुत करना होगा।
8. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे दो दिनों के अन्दर स्तम्भ-6 में अंकित जिला में प्रभार ग्रहण कर लेंगे तथा इसकी सूचना मूल नियुक्ति पत्र की छायाप्रति के साथ अधोहस्ताक्षरी को भी देंगे। निर्धारित अवधि में प्रभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।
9. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964, दिनांक-31.
08.2005 एवं 768 दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन पदाधिकारियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। 10. प्रमाण-पत्रों की जाँच/सत्यापन की प्रत्याशा में योगदान की तिथि से तीन माह तक वेतन भुगतान औपबंधिक रूप से किया जायेगा। प्रमाण-पत्रों की जाँच तीन माह के अन्दर नहीं होने की स्थिति में वेतन भुगतान स्थगित रहेगा।
11. पदभार ग्रहण के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 12. पूर्व से सेवारत अभ्यर्थी द्वारा विधिवत रूप से विरमित/त्याग पत्र स्वी—त होने के पश्चात ही उनका योगदान स्वी—त किया जायेगा।
13. प्रासंगिक पदों पर होने वाला व्यय मांग संख्या-39, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-80-001-0001-आपदा प्रबंधन विभाग का क्षेत्रीय स्थापना के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा। 14. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, खुर्शीद अकरम, सरकार के विशेष सचिव।