असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
30 फा(cid:227)गुन 1945 (श0)
(सं0 पटना 306) पटना, बुधवार, 20 माच(cid:91) 2024
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श्रीमती रेणु कुमारी, बि0प्र0से0, कोटि क्र0-1242/11 तत्का0 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कैमूर के विरूद्ध समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3632 दिनांक 23.09.2020 द्वारा आरोप पत्र इस विभाग को उपलब्ध कराया गया। शेल्टर होम में हो रही अनियमिताओं के संबंध में सी.बी.आई. से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय त्रि-सदस्यीय समिति का गठन किया गया। उच्च स्तरीय त्रि-सदस्यीय समिति द्वारा श्रीमती रेणु कुमारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही चलाने की अनुशंसा की गयी। आरोप पत्र में श्रीमती कुमारी के विरूद्ध प्रतिवेदित किया गया है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, कैमूर के रूप में अपनी पदस्थापन अवधि दिनांक 05.06.2014 से 06.04.2015 के बीच इनके द्वारा अल्पावास गृह, कैमूर का एक बार भी समीक्षा एवं निरीक्षण/पर्यवेक्षण नहीं किया गया, जिससे अल्पावास गृह में कई प्रकार की अनियमितताएं प्रकाश में नहीं आ सकीं।
प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति साक्ष्य अभिलेखो सहित विभागीय पत्रांक-9343 दिनांक-09.06.2022 द्वारा भेजते हुए श्रीमती कुमारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्रीमती रेणु कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग के पत्र दिनांक-09.02.2023 द्वारा अपना स्पष्टीकरण इस विभाग को उपलब्ध कराया गया।
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 20 माच(cid:91), 2024 किये जाने की शास्ति अधिरोपित की गयी है।उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्रीमती कुमारी द्वारा एक पुनर्विलोकन अभ्यावेदन दिनांक 09.05.2023 समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 12858 दिनांक 07.07.2023 द्वारा अधिरोपित दंड को यथावत रखा गया है।
पुनः श्रीमती कुमारी द्वारा दिनांक 31.01.2024 को दंडादेश के विरूद्ध पुनर्विचार अभ्यावेदन दिया गया, जिसमें उनका मूल रूप से कहना है कि दिनांक 05.06.2014 से 06.04.2015 तक की अवधि में उन्हें डी0पी0ओ0/आई0सी0डी0एस0 इंचार्ज का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। उनके द्वारा प्रभार की अवधि में नियमानुकूल कार्याें का निस्पादन किया गया है। उनका कहना है कि इस हेतु उपलब्ध मार्गदर्शिका के अन्तर्गत डी0पी0ओ0/आई0सी0डी0एस0 को अल्पावास गृह के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का निदेश नहीं किया गया था। अतः निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कार्य नहीं किया गया। इस प्रकार आरोप के इस बिन्दू को निराधार बताया गया है।
श्रीमती रेणु कुमारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, त्रि-सदस्यी समिति की अनुशंसा, अधिरोपित दंड एवं उनके द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन (दिनांक 31.01.2024) की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्रीमती कुमारी लगभग 10 महीने तक जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित रहीं। श्रीमती कुमारी के विरूद्ध कोई वित्तीय अनियमितता या गंभीर अनुशासनहीनता का आरोप नहीं है। उनके विरूद्ध दायित्वों के तहत समीक्षा/निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण में चुक से संबंधित है। समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6170 दिनांक 31.03.2023 द्वारा अधिरोपित शास्ति को संशोधित करते हुए श्रीमती रेणु कुमारी, बि0प्र0से0 को निन्दन (आरोप वर्ष 2014-15) का दंड विनिश्चित किया गया है।
अतएव श्रीमती रेणु कुमारी, बि0प्र0से0, काटि क्र0-1242/11 तत्का0 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कैमूर को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6170 दिनांक 31.03.2023 द्वारा अधिरोपित शास्ति को संशोधित करते हुए निन्दन (आरोप वर्ष 2014-15) का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,