िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
12 चै(cid:361) 1946 (श0)
(सं0 पटना 347) पटना, सोमवार, 1 अ(cid:292)ील 2024 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण निदेशालय) ——— अधिसूचना 14 मार्च 2024
संचिका संख्या- 10/रा0म0आ0-01/2020-605--विधि विभाग के (cid:6980)ापांक सं0-252, दिनांक-14.03.2024 द्वारा बिहार राज्य महिला आयोग (संशोधित) अधिनियम, 2024 दिनांक-14.03.2024 से प्रभावी है। बिहार राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 यथा संशोधित, 2024 की धारा-3 के उप धारा-3 (i) में ''वतर्मान संशोधित अधिनियम के लागू होने की तिथि से वतर्मान में कार्यरत बिहार राज्य महिला आयोग भंग हो जाएगा।'' प्रावधान व(cid:7414)र्णत है।
उक्त के आलोक में विभागीय अधिसूचना-1545, दिनांक-25.07.2023 द्वारा गठित बिहार राज्य महिला आयोग को दिनांक-14.03.2024 की तिथि से स्वतः भंग समझा जाय।
कु मारी सीमा,
संयुक्त सचिव ।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,