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सं॰ 11/वि॰-11-09/2024-587
षिक्षा विभाग
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संकल्प
21 फरवरी 2024
विषयः-राज्य के विभिन्न विष्वविद्यालयों में अवस्थित महाविद्यालयों में वर्त्तमान में संचालित इन्टर स्तर की
पढ़ाई को समाप्त कर अकादमी सत्र 01.04.2024 से पात्र सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इन्टर
स्तरीय पढ़ाई शुरू करने की स्वी—ति।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986/92 के तहत देश में 1023 शिक्षण व्यवस्था का नीति मूलक निर्णय है। वर्त्तमान में राज्य मे (2) स्तर की पढ़ाई विद्यालयों, महाविद्यालयों, अंगीभूत महाविद्यालयों तथा स्वी—ति प्राप्त महाविद्यालयों में दी जा रही है। विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रावधानित है कि महाविद्यालयों से इन्टर की शिक्षा को अलग किया जायेगा। उक्त प्रावधान के तहत (2) विद्यालयों एवं राजकीय/राजकीय—त माध्यमिक विद्यालयो में विज्ञान, कला, वाणिज्य तथा अन्य प्रासंगिक विषयों के लिए (2) स्तर की पढ़ाई प्रारंभ करने एवं महाविद्यालयों, अंगीभूत महाविद्यालयों तथा स्वी—ति प्राप्त महाविद्यालयों में दी जा रही (2) स्तर की पढ़ाई को अलग करने की आवश्यकता है।
2. वर्ष 2006 में पटना विश्वविद्यालय में अवस्थित विभिन्न महाविद्यालयों से इन्टर स्तर की शिक्षा समाप्ति के उपरांत अन्य विशवविद्यालय के अंतर्गत महाविद्यालय से (2) स्तर की शिक्षा को अलग किया जाना था, ताकि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में (2) स्तर की शिक्षा दी जा सके। परन्तु उस समय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत संरचना की कमी एवं पर्याप्त संख्या में शिक्षकों के अभाव में पटना विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालयों से (2) स्तर की शिक्षा की समाप्ति नहीं हो सकी। ;बपकरू464द्ध ;द्ध 8 ;बपकरू292द्ध 2024 2 माध्यमिक शिक्षक का नियोजन/नियुक्ति की गयी है। वर्त्तमान में आधारभूत संरचना एवं विषय विशेष के उच्च माध्यमिक शिक्षकों की उपलब्धता को दृष्टिपथ में रखते हुए यह आवश्यक है कि राज्य में अवस्थित केवल उच्च माध्यमिक विद्यालयों में (2) स्तर की शिक्षा का संचालन किया जाए।
4. राज्य के विभिन्न विष्वविद्यालयों में अवस्थित महाविद्यालयों में वर्त्तमान में संचालित इन्ट रस्तर की पढ़ाई को समाप्त कर सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इन्टर स्तरीय पढ़ाई शुरू करने की स्वी—ति प्रदान की जाती है। 5. उक्त के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।
6. उक्त निर्णय पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।
आदेशः आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजकीय गजट में जनसाधारण की सूचना हेतु
प्रकाषित किया जाए तथा इसकी प्रतिलिपि निदेषक, माध्यमिक षिक्षा, बिहार को सूचनार्थ एवं
आवष्यक कार्यार्थ भेजी जाए।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार, अपर सचिव।