Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 08 April 2024

Published 08 April 2024

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-04-08.363
Languages
English, Hindi
(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

;बपकरू464द्ध

;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध

19 ;बपकरू287द्ध 1946 ;0द्ध

(0 363) ए ए 8 ;बपकरू292द्ध 2024

स्वास्थ्य विभाग

————

आदेश

7 मार्च 2024

सं0 10/विविध- 15-29/2013(पार्ट)-(10)/स्वा0, 217—विभागीय आदेश ज्ञापांक- 690(10) दिनांक- 14.06.2023 द्वारा लोक निजी भागीदारी के तहत संचालित जयप्रभा मेदान्ता सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल, कंकड़बाग, पटना में राज्य सरकार द्वारा चयनित रोगियों की भर्ती हेतु निम्नवत रेफरल प्रक्रिया निर्धारित की गयी है-

(i) राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों द्वारा उक्त अस्पताल में वर्त्तमान में उपलब्ध सुपरस्पेशियलिटी की सुविधाओं यथा-Cardiac Science, Neuro Science, Renal Science and Oncology से संबंधित मरीजों, जिन्हें सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल द्वारा ही उपचारित किया जाना संभव हो, की ही जयप्रभा मेदांता सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल, कंकड़बाग, पटना में रेफर किया जायेगा। इस सूची का विस्तार आगे विभाग एवं मेदांता द्वारा आपसी सहमति से किया जा सकेगा। (ii) मरीजों को जयप्रभा मेदांता सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल, कंकड़बाग, पटना में रेफर करने का कार्य राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

(iii) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों से रेफर करने संबंधी अनुशंसा के साथ संलग्न रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्राधिकृत निदेशक प्रमुख द्वारा मरीजों को रेफरल के आधार पर कार्रवाई करने हेतु सहमति दी जा सकेगी। इस निर्णय से जयप्रभा मेदांता सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल, कंकड़बाग, पटना के नोडल पदाधिकारी एवं अन्य संबंधितों को अवगत कराया जायेगा।

(iv) आकस्मिक मरीजों के मामलों में जयप्रभा मेदांता सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल, कंकड़बाग, पटना ही रेफरल प्वाइंट होगा।(v) रेफरल व्यवस्था पूर्णतः ऑनलाईन होगी। (vi) जयप्रभा मेदांता सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल, कंकड़बाग, पटना के साथ हुए Concessionaire Agreement के प्रावधानों के अनुरूप राज्य सरकार के लिए निर्धारित 25 प्रतिशत कोटा वाले शय्‌या पर मरीजों के इलाज के क्रम में आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति (a) मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में उपबंधित राशि से की जायेगी बशर्ते कि वे उक्त कोष से सहायता की पात्रता रखते हो। (b) पात्रता नहीं रखने वाले मरीजों के इलाज के क्रम में आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति Escrow Account में उक्त अस्पताल द्वारा जमा की जाने वाली राशि से की जाएगी। 2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 8 ;बपकरू292द्ध 2024 (vii) राज्य सरकार के कर्मियों को भी उपर्युक्त कंडिका (i) अंतर्गत निर्धारित ईलाज के लिये राज्य सरकार के लिए निर्धारित 25 प्रतिशत कोटा के तहत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। कर्मियों को इस पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति वित्त विभाग के परिपत्रों के आलोक में की जायेगी। जयप्रभा मेदांता सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल कंकड़बाग, पटना से उक्त रोगियों के ईलाज के संबंध में प्रस्तुत की गयी मासिक विवरणी के अनुसार उपर्युक्त वर्णित व्यवस्था के तहत राज्य सरकार द्वारा चिन्हित मरीजों के लिए उक्त अस्पताल में आरक्षित 75 बेडों (25% of 300 Beds) की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है और काफी बेड खाली रह जा रहे है। इसी क्रम में समीक्षोपरांत निर्णय लिया गया है कि वर्त्तमान में कार्यरत मेडिकल कॉलेजों से काफी दूरी पर स्थित जिलों यथा- जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, सिवान, छपरा, खगड़िया, बक्सर एवं मधुबनी के ऐसे मरीजों जिन्हे इस अस्पताल के चिन्हित चारों सुपरस्पेशियलिटी Cardiac Science, Neuro Science, Renal Science and Oncology के ईलाज की आवश्यकता है,को सीधे इस अस्पताल में रेफर किया जाय। अतः इन जिलों के ऐसे चिन्हित मरीजों को सीधे जयप्रभा मेदांता अस्पताल में रेफर करने हेतु संबंधित सिविल सर्जन को प्राधिकृत किया जाता है।

साथ ही उपर्युक्त विभागीय आदेश ज्ञापांक 690(10) दिनांक-14.06.2023 की कंडिका 2(vi) को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता हैः-जयप्रभा मेदांता सुपरस्पेशिलिटी अस्पताल, कंकड़बाग पटना के साथ हुए Concessionaire Agreement के प्रावधानों के अनुरूप राज्य सरकार के लिए निर्धारित 25 प्रतिशत कोटा वाले शय्‌या पर मरीजों के ईलाज के क्रम में आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में उपबंधित राशि/Escrow Account में उक्त अस्पताल द्वारा जमा की जाने वाली राशि से की जाएगी बशर्ते वे मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से सहायता की पात्रता रखते हों। पात्रता नहीं रखने वाले चिन्हित मरीजों का ईलाज उक्त अस्पताल में उनके स्वयं के भुगतान के आधार पर CGHS दर पर किया जाएगा।

तदनुसार इस संबंध में निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक-769(10) दिनांक-04.07.2023 को भी इस हद तक संशोधित समझा जाए। शेष आदेश पूर्ववत रहेंगे।

प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेष से, सुधीर कुमार, सरकार के अपर सचिव।

————

;बपकरू162द्धए ;बपकरू289द्धए

;बपकरू464द्धए ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध ;बपकरू464द्ध;बपकरू289द्ध

;बपकरू464द्ध ;द्ध 363.571़10.0;बपकरू547द्ध00

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 08 April 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2024-04-08.363/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2024-04-08.363.