(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 (cid:464)बहार गजट
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 21 चै(cid:287) 1946 (श0) सं(cid:201)या 15 पटना, बुधवार, ————————
10 अ(cid:292)ील 2024 (ई0) पृ(cid:231)ठ भाग-1—िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं। 2-27 भाग-1-क—(cid:232)वयंसेवक गु(cid:227)म(cid:585) के समादे(cid:231)टाओं के आदेश।
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भाग-1-ख—मै(cid:282)(cid:547)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मु(cid:201)तार(cid:547) पर(cid:547)(cid:162)ाओं के पर(cid:547)(cid:162)ा-फल, काय(cid:91)(cid:272)म, छा(cid:287)वृ(cid:464)(cid:419) (cid:292)दान, आ(cid:464)द। ---
भाग-1-ग—िश(cid:162)ा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:547)(cid:162)ाफल आ(cid:464)द ---
भाग-2—(cid:464)बहार-रा(cid:207)यपाल और काया(cid:91)(cid:218)य(cid:162)(cid:585) (cid:430)ारा िनकाले गये (cid:464)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आ(cid:464)द। 28-29 भाग-3—भारत सरकार, पि(cid:433)म बंगाल सरकार और उ(cid:205)च (cid:219)यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और रा(cid:207)य गजट(cid:585) के उ(cid:424)रण। ---
भाग-4—(cid:464)बहार अिधिनयम ---
(cid:464)वषय-सूची
पृ(cid:231)ठ भाग-5—(cid:464)बहार (cid:464)वधान मंडल म(cid:581) पुर:(cid:232)था(cid:464)पत (cid:464)वधेयक, उ(cid:200)त (cid:464)वधान मंडल म(cid:581) उप(cid:232)था(cid:464)पत या उप(cid:232)था(cid:464)पत (cid:464)कये जानेवाले (cid:292)वर सिमितय(cid:585) के (cid:292)ितवेदन और उ(cid:200)त (cid:464)वधान मंडल म(cid:581) पुर:(cid:232)थापन के पूव(cid:91) (cid:292)कािशत (cid:464)वधेयक। ---
भाग-7—संसद के अिधिनयम िजनपर रा(cid:231)(cid:282)पित क(cid:551) (cid:207)ये(cid:231)ठअनुमित िमल चुक(cid:551) है। ---
भाग-8—भारत क(cid:551) संसद म(cid:581) पुर:(cid:232)था(cid:464)पत (cid:464)वधेयक, संसद म(cid:581) उप(cid:232)था(cid:464)पत (cid:292)वर सिमितय(cid:585) के (cid:292)ितवेदन और संसद म(cid:581) उप(cid:232)था(cid:464)पत (cid:292)वर सिमितय(cid:585) के (cid:292)ितवेदन और संसद म(cid:581) पुर:(cid:232)थापन के पूव(cid:91) (cid:292)कािशत (cid:464)वधेयक।
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भाग-9—(cid:464)व(cid:163)ापन
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भाग-9-क—वन (cid:464)वभाग क(cid:551) नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द। 30-34
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पूरक
पूरक-क 35-402 (cid:466)बहार गजट, 10 अ(cid:292)ील 2024
भाग-1
(cid:467)नयुि(cid:200)त, पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), शि(cid:200)त, छु (cid:618)ट(cid:547) और अ(cid:219)य वैयि(cid:200)तक सूचनाएं —————
विधि विभाग
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अधिसूचनाएं
2 जनवरी 2024ृ
एस0ओ0 133, दिनांक 10 अप्रील 2024—नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती सनुपम सिन्हा (नामांकन सं0-बी0आर0/834/2013) अधिवक्ता, गया को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में गया जिला के लिए गया जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-40/2023/14/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)
2 जनवरी 2024
एस0ओ0 133, दिनांक 10 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-40/2023/14/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)
The 2nd January 2024
S.O 133, dated 10th April 2024— In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Smt. Sanupam Sinha (Enrolment No.- BR/834/2013), Advocate, Gaya a notary under the said Act who will act as such, in Gaya district for the district of Gaya for the next five years.
(File no. -A/Not-40/2023/14/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority)3 (cid:466)बहार गजट, 10 अ(cid:292)ील 2024
2 जनवरी 2024
एस0ओ0 134, दिनांक 10 अप्रील 2024—नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री नीरज कुमार (नामांकन सं0- 3113/2006) अधिवक्ता, मधुबनी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मधुबनी जिला के लिए मधुबनी जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-32/2023/22/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार । (सक्षम प्राधिकार)
2 जनवरी 2024
एस0ओ0 134, दिनांक 10 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-32/2023/22/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)
The 2nd January 2024
S.O 134, dated 10th April 2024— In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Niraj Kumar (Enrolment No.- 3113/2006), Advocate, Madhubani a notary under the said Act who will act as such, in Madhubani district for the district of Madhubani for the next five years.
(File no. -A/Not-32/2023/22/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority)
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2 जनवरी 2024
एस0ओ0 135, दिनांक 10 अप्रील 2024—नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुनील कुमार सिन्हा (नामांकन सं0- 7977/1999) अधिवक्ता, दरभंगा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में दरभंगा जिला के लिए दरभंगा जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-33/2023/23/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)4 (cid:466)बहार गजट, 10 अ(cid:292)ील 2024
2 जनवरी 2024
एस0ओ0 135, दिनांक 10 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-33/2023/23/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार । (सक्षम प्राधिकार)
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The 2nd January 2024
S.O 135, dated 10th April 2024— In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sunil Kumar Sinha (Enrolment No.- 7977/1999), Advocate, Darbhanga a notary under the said Act who will act as such, in Darbhanga district for the district of Darbhanga for the next five years.
(File no. -A/Not-33/2023/23/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority).
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2 जनवरी 2024
एस0ओ0 136, दिनांक 10 अप्रील 2024—नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री दिनेश प्रसाद (नामांकन सं0- 1442/1995) अधिवक्ता, शेखपुरा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में शेखपुरा जिला के लिए शेखपुरा जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-35/2023/28/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)
2 जनवरी 202
एस0ओ0 136, दिनांक 10 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-35/2023/28/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)5 (cid:466)बहार गजट, 10 अ(cid:292)ील 2024
The 2nd January 2024
S.O 136, dated 10th April 2024— In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Dinesh Prasad (Enrolment No.- 1442/1995), Advocate, Sheikhpura a notary under the said Act who will act as such, in Sheikhpura district for the district of Sheikhpura for the next five years.
(File no. -A/Not-35/2023/28/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority).
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2 जनवरी 2024
एस0ओ0 137, दिनांक 10 अप्रील 2024—नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री आलोक कुमार (नामांकन सं0- 137/2013) अधिवक्ता, मधेपुरा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मधेपुरा जिला के लिए मधेपुरा जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-31/2023/29/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)
2 जनवरी 2024
एस0ओ0 137, दिनांक 10 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-31/2023/29/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार । (सक्षम प्राधिकार)
The 2nd January 2024
S.O 137, dated 10th April 2024— In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Alok Kumar (Enrolment No.- 137/2013), Advocate, Madhepura a notary under the said Act who will act as such, in Madhepura district for the district of Madhepura for the next five years.
(File no. -A/Not-31/2023/29/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority).
6 (cid:466)बहार गजट, 10 अ(cid:292)ील 20242 जनवरी 2024
एस0ओ0 138, दिनांक 10 अप्रील 2024—नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री हुपेश कुमार, (नामांकन सं0- 99/2012) अधिवक्ता, मधेपुरा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मधेपुरा जिला के लिए मधेपुरा जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-34/2023/30/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार । (सक्षम प्राधिकार)
2 जनवरी 2024
एस0ओ0 138, दिनांक 10 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-34/2023/30/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)
The 2nd January 2024
S.O 138, dated 10th April 2024— In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Hupesh Kumar (Enrolment No.- 99/2012), Advocate, Madhepura a notary under the said Act who will act as such, in Madhepura district for the district of Madhepura for the next five years.
(File no. -A/Not-34/2023/30/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority).
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2 जनवरी 2024
एस0ओ0 139, दिनांक 10 अप्रील 2024—नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री भव भंजन दास (नामांकन सं0- 2676/2001) अधिवक्ता, कहलगाँव, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-38/2023/32/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)7 (cid:466)बहार गजट, 10 अ(cid:292)ील 2024
2 जनवरी 2024
एस0ओ0 139, दिनांक 10 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-38/2023/32/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)
The 2nd January 2024
S.O 139, dated 10th April 2024— In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Bhaw Bhanjan Das (Enrolment No.- 2676/2001) Advocate, Kahalgaon, Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.
(File no. -A/Not-38/2023/32/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority).
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8 जनवरी 2024
एस0ओ0 140, दिनांक 10 अप्रील 2024—नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री प्रभाकर पाण्डेय, (नामांकन सं0-1982/2004) अधिवक्ता, बक्सर, को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बक्सर, जिला के लिए बक्सर, जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-30/2023/118/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)
8 जनवरी 2024
एस0ओ0 140, दिनांक 10 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-30/2023/118/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)8 (cid:466)बहार गजट, 10 अ(cid:292)ील 2024
The 8th January 2024
S.O 140, dated 10th April 2024— In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri . Prabhakar Pandey (Enrolment No.- 1982/2004), Advocate Buxar a notary under the said Act who will act as such, in Buxar district for the district of Buxar for the next five years.
(File no. -A/Not-30/2023/118/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority).
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9 जनवरी 2024
एस0ओ0 141, दिनांक 10 अप्रील 2024—नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री बाबू लाल प्रसाद, (नामांकन सं0- बीआर/449/2015) अधिवक्ता, सीतामढ़ी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सीतामढ़ी जिला के लिए सीतामढ़ी जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-29/2023/120/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)
9 जनवरी 2024
एस0ओ0 141, दिनांक 10 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-29/2023/120/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)
The 9th January 2024
S.O 141, dated 10th April 2024— In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Babulal Prasad (Enrolment No.- BR/449/2015), Advocate, Sitamarhi a notary under the said Act who will act as such, in Sitamarhi district for the district of Sitamarhi for the next five years.
(File no. -A/Not-29/2023/120/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority).
9 (cid:466)बहार गजट, 10 अ(cid:292)ील 20249 जनवरी 2024
एस0ओ0 142 दिनांक 10 अप्रील 2024—नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री हरे राम सिंह, (नामांकन सं0- 1667/1994) अधिवक्ता, शेखपुरा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में शेखपुरा जिला के लिए शेखपुरा जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-36/2023/123/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)
9 जनवरी 2024
एस0ओ0 142 दिनांक 10 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-36/2023/123/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)
The 9th January 2024
S.O 142, dated 10th April 2024— In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Hare Ram Singh (Enrolment No.- 1667/1994), Advocate, Sheikhpura a notary under the said Act who will act as such, in Sheikhpura district for the district of Sheikhpura for the next five years.
(File no. -A/Not-36/2023/123/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority).
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9 जनवरी 2024
एस0ओ0 143, दिनांक 10 अप्रील 2024—नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राम उदित सिंह, (नामांकन सं0-31/2004) अधिवक्ता, शेखपुरा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में शेखपुरा जिला के लिए शेखपुरा जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-37/2023/124/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)10 (cid:466)बहार गजट, 10 अ(cid:292)ील 2024
9 जनवरी 2024
एस0ओ0 143, दिनांक 10 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-37/2023/124/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)
The 9th January 2024
S.O 143, dated 10th April 2024— In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ram Udit Singh (Enrolment No.- 31/2004), Advocate, Sheikhpura a notary under the said Act who will act as such, in Sheikhpura district for the district of Sheikhpura for the next five years.
(File no. -A/Not-.37/2023/124/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority).
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9 जनवरी 2024
एस0ओ0 144, दिनांक 10 अप्रील 2024—नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री खगेश्वर झा (नामांकन सं0- 1910/1999) अधिवक्ता, कहलगाँव, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-39/2023/125/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)
9 जनवरी 2024
एस0ओ0 144, दिनांक 10 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-39/2023/125/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)11 (cid:466)बहार गजट, 10 अ(cid:292)ील 2024
The 9th January 2024
S.O 144, dated 10th April 2024— In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Khageshwar Jha (Enrolment No.- 1910/1999), Advocate, Kahalgaon, Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.
(File no. -A/Not-39/2023/125/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority).
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22 जनवरी 2024
एस0ओ0 145, दिनांक 10 अप्रील 2024—नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुनील कुमार, (नामांकन सं0- बी0आर0/929/1997), अधिवक्ता, सीतामढ़ी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सीतामढ़ी जिला के लिए सीतामढ़ी जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-30/2023/461/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)
22 जनवरी 2024
एस0ओ0 145, दिनांक 10 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-30/2023/461/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)
The 22nd January 2024
S.O 145, dated 10th April 2024—In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sunil Kumar (Enrolment No.- BR/929/1997), Advocate, Sitamarhi a notary under the said Act who will act as such, in Sitamarhi district for the district of Sitamarhi for the next five years.
(File no. -A/Not-30/2023/461/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority).
12 (cid:466)बहार गजट, 10 अ(cid:292)ील 202422 जनवरी 2024
एस0ओ0 146, दिनांक 10 अप्रील 2024—नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राम विनय कुमार (नामांकन सं0- 1545/2008) अधिवक्ता, समस्तीपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में समस्तीपुर जिला के लिए समस्तीपुर जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-33/2024/478/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)
22 जनवरी 2024
एस0ओ0 146, दिनांक 10 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-33/2024/478/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)
The 22nd January 2024
S.O 146, dated 10th April 2024— In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ram Vinay Kumar (Enrolment No.- 1545/2008), Advocate, Samastipur a notary under the said Act who will act as such, in district for the district of Samastipur for the next five years.
(File no. -A/Not-33/2024/478/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority).
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22 जनवरी 2024
एस0ओ0 147, दिनांक 10 अप्रील 2024—नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री छोटे लाल उपाध्याय (नामांकन सं0-1570/2004) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-34/2024/482/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)13 (cid:466)बहार गजट, 10 अ(cid:292)ील 2024
22 जनवरी 2024
एस0ओ0 147, दिनांक 10 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-34/2024/482/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)
The 22nd January 2024
S.O 147, dated 10th April 2024—In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Chhote Lal Upadhyay (Enrolment No.-1570/2004), Advocate, Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years
(File no. -A/Not-34/2024/482/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority).
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22 जनवरी 2024
एस0ओ0 148, दिनांक 10 अप्रील 2024—नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती सुजाता कुमारी, (नामांकन सं0- 562/2003) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगी।
(सं0 सं0-ए0/नोट-32/2024/483/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)
22 जनवरी 2024
एस0ओ0 148, दिनांक 10 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-32/2024/483/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)14 (cid:466)बहार गजट, 10 अ(cid:292)ील 2024
The 22nd January 2024
S.O 148, dated 10th April 2024— In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Smt. Sujata Kumari (Enrolment No.- 562/2003), Advocate, Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.
(File no. -A/Not-32/2024/483/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority).
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22 जनवरी 2024
एस0ओ0 149, दिनांक 10 अप्रील 2024—नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री कुन्दन किशोर प्रसाद (नामांकन सं0- 2817/2003) अधिवक्ता, नवादा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नवादा जिला के लिए नवादा जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-36/2024/484/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)
22 जनवरी 2024
एस0ओ0 149, दिनांक 10 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-36/2024/484/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)
The 22nd January 2024
S.O 149, dated 10th April 2024— In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Kundan Kishore Prasad (Enrolment No.- 2817/2003), Advocate, Nawada a notary under the said Act who will act as such, in Nawada district for the district of Nawada for the next five years.
(File no. -A/Not-36/2024/484/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority).
15 (cid:466)बहार गजट, 10 अ(cid:292)ील 202422 जनवरी 2024
एस0ओ0 150, दिनांक 10 अप्रील 2024—नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुधीर कुमार मौर्य (नामांकन सं0- 986/1998), अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-40/2024/487/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)
22 जनवरी 2024
एस0ओ0 150, दिनांक 10 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-40/2024/487/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)
The 22nd January 2024
S.O 150, dated 10th April 2024— In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sudhir Kumar Maurya (Enrolment No.- 986/1998), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.
(File no. -A/Not-40/2024/487/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority).
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23 जनवरी 2024
एस0ओ0 151, दिनांक 10 अप्रील 2024—नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री विजय प्रकाश झा, (नामांकन सं0- 299/1984), अधिवक्ता, पूर्णियाँ को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्णियाँ जिला के लिए पूर्णियाँ जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-37/2024/502/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)16 (cid:466)बहार गजट, 10 अ(cid:292)ील 2024
23 जनवरी 2024
एस0ओ0 151, दिनांक 10 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-37/2024/502/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)
The 23rd January 2024
S.O 151, dated 10th April 2024— In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Bijay Prakash Jha (Enrolment No.- 299/1984), Advocate, Purnea a notary under the said Act who will act as such, in Purnea district for the district of Purnea for the next five years.
(File no. -A/Not-37/2024/502/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority).
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23 जनवरी 2024
एस0ओ0 152, दिनांक 10 अप्रील 2024—नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री प्रभात कुमार सिंह (नामांकन सं0- 1388/1991) अधिवक्ता, औरंगाबाद को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में औरंगाबाद जिला के लिए औरंगाबाद जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-31/2024/504/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)
23 जनवरी 2024
एस0ओ0 152, दिनांक 10 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-31/2024/504/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)17 (cid:466)बहार गजट, 10 अ(cid:292)ील 2024
The 23rd January 2024
S.O 152, dated 10th April 2024— In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Prabhat Kumar Singh (Enrolment No.- 1388/1991), Advocate, Aurangabad a notary under the said Act who will act as such, in Aurangabad district for the district of Aurangabad for the next five years.
(File no. -A/Not-31/2024/504/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority).
———
30 जनवरी 2024
एस0ओ0 153, दिनांक 10 अप्रील 2024—नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री जय किशोर प्रसाद, (नामांकन सं0-बी0आर0/722/2011), अधिवक्ता, सीतामढ़ी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सीतामढ़ी जिला के लिए सीतामढ़ी जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-28/2024/646/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार । (सक्षम प्राधिकार)
30 जनवरी 2024
एस0ओ0 153, दिनांक 10 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-28/2024/646/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार । (सक्षम प्राधिकार)
The 30th January 2024
S.O 153, dated 10th April 2024— In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Jai Kishor Prasad (Enrolment No.- BR/722/2011), Advocate, Sitamarhi a notary under the said Act who will act as such, in Sitamarhi district for the district of Sitamarhi for the next five years.
(File no. -A/Not-28/2024/646/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority).
18 (cid:466)बहार गजट, 10 अ(cid:292)ील 202430 जनवरी 2024
एस0ओ0 154, दिनांक 10 अप्रील 2024—नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री प्रेम शंकर राय, (नामांकन सं0- 770/2011), अधिवक्ता, सीतामढ़ी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सीतामढ़ी जिला के लिए सीतामढ़ी जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-29/2024/647/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)
30 जनवरी 2024 एस0ओ0 154, दिनांक 10 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-29/2024/647/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)
The 30th January 2024 S.O 154, dated 10th April 2024— In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Prem Shanker Ray (Enrolment No.- 770/2011), Advocate, Sitamarhi a notary under the said Act who will act as such, in Sitamarhi district for the district of Sitamarhi for the next five years.
(File no. -A/Not-29/2024/647/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority)
——— 30 जनवरी 2024 एस0ओ0 155, दिनांक 10 अप्रील 2024—नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार सुश्री सोनालिका सुन्दरम (नामांकन सं0- 520/2013), अधिवक्ता, पश्चिम चम्पारण, को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पश्चिम चम्पारण, जिला के लिए पश्चिम चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-38/2024/668/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)19 (cid:466)बहार गजट, 10 अ(cid:292)ील 2024
30 जनवरी 2024
एस0ओ0 155, दिनांक 10 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-38/2024/668/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)
The 30th January 2024
S.O 155, dated 10th April 2024— In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shushri Sonalika Sundaram (Enrolment No.- 520/2013), Advocate, West Champaran a notary under the said Act who will act as such, in West Champaran district for the district of West Champaran for the next five years.
(File no. -A/Not-38/2024/668/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority)
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31 जनवरी 2024
एस0ओ0 156, दिनांक 10 अप्रील 2024—नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री आनन्द बिहारी पाठक (नामांकन सं0- 309/1998) अधिवक्ता, नवादा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में जिला के लिए नवादा जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-35/2024/679/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)
31 जनवरी 2024
एस0ओ0 156, दिनांक 10 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-35/2024/679/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)20 (cid:466)बहार गजट, 10 अ(cid:292)ील 2024 The 31st January 2024 S.O 156, dated 10th April 2024— In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Anand Bihari Pathak (Enrolment No.- 309/998), Advocate, Nawada a notary under the said Act who will act as such, in Nawada district for the district of Nawada for the next five years.
(File no. -A/Not-35/2024/679/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority)
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31 जनवरी 2024
एस0ओ0 157, दिनांक 10 अप्रील 2024—नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती रोक्साना बेगम, (नामांकन सं0- 708/2008), अधिवक्ता, बक्सर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बक्सर जिला के लिए बक्सर जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-39/2024/684/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार । (सक्षम प्राधिकार)
31 जनवरी 2024
एस0ओ0 157, दिनांक 10 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-39/2024/684/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार ।
(सक्षम प्राधिकार)
The 31st January 2024
S.O 157, dated 10th April 2024— In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Smt. Roksana Begam, (Enrolment No.- 708/2008), Advocate, Buxar a notary under the said Act who will act as such, in Buxar district for the district of Buxar for the next five years.
(File no. -A/Not-39/2024/684/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority)21 (cid:466)बहार गजट, 10 अ(cid:292)ील 2024
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सं॰ 6/प्रो0-06-01/2022-1333/वा0कर—वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-3ए-2-वे0पु0- 18/2009-7566, दिनांक-14.07.2010 के द्वारा दिनांक 01.01.2009 के प्रभाव से लागू रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (एम0ए0सी0पी0) के अधीन बिहार वित्त सेवा के निम्नांकित 12 (बारह) पदाधिकारियों को 30 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण करने के उपरान्त उनके नाम के सामने कॉलम-4 में अंकित तिथि से तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (एम0ए0सी0पी0) के अन्तर्गत वेतनमान् रू0 15,600-39,100 ग्रेड-पे 7600/-से उच्चतर वेतनमान 37,400-67000ग्रेड-पे 8700/- में तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना (एम0ए0सी0पी) की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
| 1 | श्री विपिन कुमार झा राज्य-कर विशेष आयुक्त/मुख्यालय, पटना | 22.06.1993 | 22.06.2023 |
| 2 | श्री सौरभ कुमार सिंह, सेवानिवृत्त राज्य-कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) | 28.06.1993 | 28.06.2023 |
| 3 | सुश्री विजयालक्ष्मी प्रसाद, सेवानिवृत्त राज्य-कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) | 19.06.1993 | 19.06.2023 |
| 4 | श्री शशि शेखर सिंह, सेवानिवृत्त राज्य-कर विशेष आयुक्त (सेवानिवृति की तिथि 31.12.2023) | 19.06.1993 | 03.12.2023 |
| 5 | श्री सच्चिदानन्द शर्मा, राज्य-कर विशेष आयुक्त/ मुख्यालय, पटना | 03.07.1993 | 03.07.2023 |
| 6 | श्री प्रमोद कुमार, राज्य-कर विशेष आयुक्त/मुख्यालय, पटना | 22.06.1993 | 22.06.2023 |
| 7 | श्री ठाकुर प्रसाद सिंह, राज्य-कर अपर आयुक्त/अपील मगध प्रमंडल, गया | 28.06.1993 | 28.06.2023 |
| 8 | श्री कमल किशोर चौधरी, राज्य-कर अपर आयुक्त/अंकेक्षण दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा | 22.06.1993 | 22.06.2023 |
| 9 | श्री पंकज कुमार प्रसाद, राज्य-कर अपर आयुक्त/ मुख्यालय, पटना | 23.06.1993 | 23.06.2023 |
| 10 | श्री गोपी चन्द सिंह, राज्य-कर अपर आयुक्त/अंकेक्षण सारण प्रमंडल, छपरा | 24.06.1993 | 24.06.2023 |
| 11 | श्री राम प्रसाद राम, सेवानिवृत्त राज्य-कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) | 21.06.1993 | 21.06.2023 |
| 12 | श्री मोती लाल, राज्य-कर अपर आयुक्त/अपील, पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना | 19.06.1993 | 19.06.2023 |
2. इस वित्तीय उन्नयन के फलस्परूप उक्त पदाधिकारियों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3ए-2-वे0पु0-18/2009-7566 दिनांक 14.07.2010 में निहित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।
3. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत वित्तीय उन्नयन के लाभ से संबंधित अधिसूचना को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शिव नन्दन चौधरी, सरकार के अवर सचिव।22 (cid:466)बहार गजट, 10 अ(cid:292)ील 2024 सं॰ 6/नि0प्रति0नियु0-01-01/2019-1347/वा0-कर0—विभागीय अधिसूचना संख्या-1739, दिनांक 14.06.2019 द्वारा 60-62वीं बैच के 73 पदाधिकारियों की चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण औपबंधिक रूप से नियुक्ति की गयी। उक्त नवनियुक्त पदाधिकारियों में से निम्नांकित 01 पदाधिकारी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, जो अनुकूल हैः-
| 1 | मो0 आशिफ | 193 | बेगूसराय | 31.12.1988 | पटना मध्य अंचल-2 |
अतः उपर्युक्त 01 (एक) परीक्ष्यमान पदाधिकारी की विभागीय अधिसूचना संख्या-1739, दिनांक-14.06.2019 के द्वारा की गयी औपबंधिक नियुक्ति को नियमित किया जाता है। ———
———
सं॰ 3(स0)उ0स्था0(स्वैच्छिक से0नि0)12/2020- —श्री सदानन्द कुमार, परियोजना प्रबंधक सम्प्रति उप महाप्रबंधक, बियाडा, पटना को उनके निजी एवं पारिवारिक कारणों से उनसे प्राप्त सेवा से त्याग हेतु समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में दिनांक 01-04-2024 से त्याग-पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बृज किशोर चौधरी, सरकार के उप सचिव। ——— गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ———
सं0 2/थाना-10-70/2024-3187—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा, 2 (ध) एवं बिहार पुलिस अधिनियम-2007 के धारा-8 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से निम्न तालिका विनिर्दिष्ट गाँव जो अबतक मुंगेर जिला के लड़ैयाटांड थानान्तर्गत महगामा पंचायत के थे, को आगे उसी जिला के धरहरा थाना में शामिल किया जाता है :-
| क्र0 | पंचायत का नाम | गाँव का नाम | थाना का नाम जिसके क्षेत्राधिकार से गाँव को काटा गया है | थाना का नाम जिसके क्षेत्राधिकार में गॉव को शामिल किया जाना है | |
| हिन्दी में | अंगे्रजी में | ||||
| 1 | महगामा Mahagama | जसीडीह | Jasidih | लड़ैयाटांड | धरहरा |
| गोविन्दपुर | Govindpur |
राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार दास, सरकार के उप सचिव।23 (cid:466)बहार गजट, 10 अ(cid:292)ील 2024 सं0 2/थाना-10-16/2023-2730—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा, 2 (ध) एवं बिहार पुलिस अधिनियम-2007 के धारा-8 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से निम्न तालिका विनिर्दिष्ट गाँव जो अबतक जहानाबाद जिला के मोदनगंज अंचल के घोषी थाना के अन्तर्गत था, आगे उसी जिला और अंचल के ओकरी थाना में शामिल किया जाता है :-
| क्र0 | पंचायत का नाम | गाँव का नाम | प्रत्येक गाँव का राजस्व थाना संख्या | थाना का नाम जिसके क्षेत्राधिकार से गाँव को काटा गया है | |
| हिन्दी में | अंगे्रजी में | ||||
| 1 | देवरा (DEVRA) | 1. देवरा मठ | Devra Math | 516 | घोषी |
| 2. देवरा | Devra | 515 | |||
| 3. टड़वाँ | Tadwan | 517 | |||
| 4. सादीपुर ऐमा | Sadipur Aima | 518 | |||
| 5. सादीपुर | Sadipur | 519 | |||
| 2 | जैयतीपुर कुरूआ (JAITIPUR KURUA) | 6. विशुनपुर | Vishunpur | 520 | घोषी |
| 7. मसाढ़ निस्फ | Masadh Nisf | 521 | |||
| 8. जागीरदारी | Jagirdari | 522 | |||
| 9. सिकन्दरपुर मसाढ़ | Sikandarpur Masadh | 523 | |||
| 10. पखनपुरा | Pakhanpura | 524 | |||
| 11. जैयतीपुर कुरूआ | Jaitipur Kurua | 525 | |||
| 3 | ओकरी (OKARI) | 12. सकरौढ़ा | Sakraudha | 499 | घोषी |
| 13. जलालपुर | Jalalpur | 507 | |||
| 14. कौड़िया | Kaudiya | 508 | |||
| 15. मिल्की | Milki | 509 | |||
| 16. शेखपुरा | Shekhpura | 510 | |||
| 17. धोबड़ी | Dhobadi | 511 | |||
| 18. चंधरिया | Chandhariya | 512 | |||
| 19.मिल्की वेचिरागी | Milki Bechiragi | 514 | |||
| 20. ओकरी | Okari | 513 | |||
| 4 | नईमा (NAIMA) | 21. अरहिट | Arahit | 526 | घोषी |
| 22. बरछी विगहा | Barachhi Bigha | 527 | |||
| 23. पितम्बरपुर | Pitambarpur | 528 | |||
| 24. नईमा | Naima | 529 | |||
| 25. जगदीषपुर | Jagdishpur | 530 | |||
| 26. मिर्जापुर | Mirjapur | 531 | |||
| 27. दौलतपुर | Daulatpur | 532 | |||
| 28. मईमा | Maima | 540 | |||
| 29. पिरोधा | Pirodha | 539 | |||
| 5 | मोदनगंज (MODANGANJ) | 30. भिमलपुर | Bhimalpur | 533 | घोषी |
| 31. बनछीली | Banchhili | 534 | |||
| 32. गाजीपुर | Gajipur | 535 | |||
| 33. चरूई | Charui | 536 | |||
| 34. गोविन्दपुर | Govindpur | 538 | |||
| 6 | सईस्ताबाद (SAISTABAD) | 35. नुरपुर | Nurpur | 489 | घोषी |
| 36. पेउता | Peuta | 493 | |||
| 37. किसरामपुर | Kisrampur | 496 | |||
| 38. हवलीपुर | Havalipur | 497 | |||
| 39. सईस्ताबाद | Saistabad | 498 | |||
| 40.महमदपुर अब्दाल | Mahamadpur Abdal | 537 | |||
| 7 | गंधार (GANDHAR) | 41. वैना | Vaina | 487 | घोषी |
| 42. धामापुर | Dhamapur | 488 | |||
| 43. गंधार | Gandhar | 490 | |||
| 44.कठौतिया एराजी | Kathautiya Eraji | 494 | |||
| 45. वहियारचक | Vahiyarchak | 495 | |||
| 46. करहारा | Karhara | 580 | |||
| 47. महमदपुर | Mahamadpur | 581 | |||
| 48.डहरपुर मिल्की | Daharpur Milki | 582 | |||
| 8 | बंधुगंज (BANDHUGANJ) | 49. मण्डई | Mandai | 541 | घोषी |
| 50. दयालपुर | Dayalpur | 491 | |||
| 51. बड़की अकौना | Badaki Akauna | 542 | |||
| 52. छोटकी अकौना | Chhotaki Akauna | 543 | |||
| 53. परियावाँ | Pariyawan | 544 | |||
| 54. बंधुगंज | Bandhuganj | 545 | |||
| 55. अनंतपुर | Anantpur | 492 |
राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार दास, सरकार के उप सचिव। ———
सं॰ 6/गो0-34-02/2019- —वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या-3198 दिनांक 05.09.2023, 4655, 4656 4657, 4658 दिनांक 27.12.2023, 506 दिनांक 30.01.2024 तथा 1162 दिनांक 05.03.2024 द्वारा बिहार वित्त सेवा के क्रमशः 19, 44, 76, 65, 13, 106 एवं 88 पदाधिकारियों को स्थानान्तरण/पदस्थापन किया गया था जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदन के आधार पर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार, पटना का संकल्प ज्ञापांक 434 दिनांक 01.03.2007 की कंडिका-1(ख)(ii) के आलोक में निम्नलिखित पदाधिकारियों का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता तथा पारगमन अवधि अनुमान्य नहीं है :-
| 1 | श्री संजय कुमार नालंदा | 36वीं | अंकेक्षण, राज्य-कर अपर आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर | राज्य-कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) मुख्यालय |
| 2 | श्री योगेन्द्र प्रसाद पटना | (विशेष/41) | राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी, दरभंगा अंचल-I | राज्य कर अपर आयुक्त मुख्यालय पटना |
| 3 | श्री राजीव रंजन अररिया | (विशेष/45) | राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, दरभंगा अंचल-II | राज्य कर अपर आयुक्त, अपील पूर्वी प्रमंडल पटना |
| 4 | श्री सुरेन्द्र कुमार, बक्सर | 48वीं से 52वीं/117 | राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान में) प्रभारी, रक्सौल अंचल | राज्य कर संयुक्त आयुक्त अन्वेषण ब्यूरो पटना, पूर्वी प्रमंडल |
| 5 | निवेदिता पटना | 133/53वीं से 55वीं | राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) अंकेक्षण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर | राज्य कर उपायुक्त प्रभारी जहानाबाद अंचल |
| 7 | श्री रवीन्द्र कुमार, पटना | 165/53वीं से 55वीं | राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) पटना विशेष अंचल | राज्य कर उपायुक्त हाजीपुर अंचल |
| 8 | श्री विनय कुमार ठाकुर मुंगेर | 169/तृतीय सीमित | राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) अंकेक्षण,दरभंगा प्रमंडल | राज्य कर उपायुक्त बेगुसराय अंचल |
| 9 | श्री रविन्द्र कुमार, रोहतास | 185/53वीं से 55वीं | राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) भागलपुर अंचल-II | राज्य कर उपायुक्त प्रशिक्षण प्रकोष्ठ मुख्यालय |
| 10 | श्री मनीष कुमार सिकंदर, पटना | (63वीं0/375) | राज्य कर सहायक आयुक्त पूर्णियाँ अंचल-II | राज्य कर सहायक आयुक्त केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मुख्यालय पटना |
| 11 | मो0 फिरोज आलम पूर्णियां | विशेष बैच/43 | राज्य-कर अपर आयुक्त अंकेक्षण भागलपुर प्रमंडल | राज्य-कर अपर आयुक्त अंकेक्षण मगध प्रमंडल, गया |
| 12 | श्री जलेश्वर प्रसाद सारण | 39वीं/58 | राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी बगहा अंचल | राज्य कर संयुक्त आयुक्त TRU मुख्यालय, पटना |
| 13 | श्री —ष्णकांत यादवे दु ं भोजपुर | द्वितीय सीमित/92 | राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी मधेपुरा अंचल | राज्य कर संयुक्त आयुक्त अंकेक्षण पटना पश्चिमी प्रमंडल |
| 14 | श्री कुशेश्वर राउत मधुबनी | 53-55वीं/ 177 | राज्य-कर उपायुक्त दरभंगा अंचल-II | राज्य कर उपायुक्त पूर्णियां अंचल-I |
| 15 | श्री यदुवंश लखीसराय | 53-55वीं/ 185 | राज्य-कर उपायुक्त अंकेक्षण भागलपुर प्रमंडल | राज्य-कर उपायुक्त प्रभारी, जहानाबाद अंचल |
| 16 | श्री अमित कुमार खगड़िया | 56-59वीं/ 277 | राज्य-कर सहायक आयुक्त पटना सिटी पूर्वी अचंल | राज्य-कर सहायक आयुक्त समस्तीपुर अचंल |
| 17 | श्री नागेन्द्र प्रसाद मधुबनी | 56-59वीं/ 282 | राज्य-कर सहायक आयुक्त दरभंगा अंचल- I | राज्य-कर सहायक, अन्वेषण ब्यूरो पूर्णियां प्रमंडल |
| 18 | श्री सुजीत कुमार गया | 60-62वीं/ 310 | राज्य-कर सहायक आयुक्त मुंगेर अंचल | राज्य-कर सहायक आयुक्त अन्वेषण ब्यूरो केन्द्रीय प्रमंडल पटना |
| 19 | सुष्मिता कुमारी अररिया | 60-62वीं/ 317 | राज्य-कर सहायक आयुक्त दरभंगा अंचल-I | राज्य-कर सहायक आयुक्त पूर्णियां अंचल-II |
| 20 | जयन्ती कुमारी रोहतास | 63वींं/346 | राज्य-कर सहायक आयुक्त पटना विशेष अंचल | राज्य-कर सहायक आयुक्त शाहाबाद अंचल |
| 21 | शामीन फिरदौस पश्चिमी चम्पारण | 63वींं/350 | राज्य-कर सहायक आयुक्त, पटना दक्षिणी अंचल-I | राज्य-कर सहायक आयुक्त मोतिहारी अंचल |
| 22 | रश्मि कुमारी नालंदा | 63वींं/357 | राज्य-कर सहायक आयुक्त पटना दक्षिणी अंचल-I | राज्य-कर सहायक आयुक्त जहानाबाद अंचल |
| 23 | प्रिय रंजन पटना | 63वींं/360 | राज्य-कर सहायक आयुक्त मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल-II | राज्य-कर सहायक आयुक्त बिहारशरीफ अंचल |
| 24 | दिव्य प्रकाश मुजफ्फरपुर | 63वींं/362 | राज्य-कर सहायक आयुक्त अन्वेषण ब्यूरो, पटना पूर्वी प्रमंडल | राज्य-कर सहायक आयुक्त समस्तीपुर अंचल |
| 25 | आशीष कुमार लखीसराय | 63वींं/365 | राज्य-कर सहायक आयुक्त भागलपुर अंचल-I | राज्य-कर सहायक आयुक्त मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल-I |
| 26 | श्री सोनल कुमार नवादा | 63वींं/366 | राज्य कर सहायक आयुक्त पटना दक्षिणी अंचल-II | राज्य कर सहायक आयुक्त गया अंचल-II |
| 27 | अमित कुन्दन औरंगाबाद | 63वींं/369 | राज्य-कर सहायक आयुक्त जहानाबाद अंचल | राज्य-कर सहायक आयुक्त दानापुर अंचल-II |
| 28 | अमित कुमार लखीसराय | 63वींं/370 | राज्य-कर सहायक आयुक्त पटना मध्य अंचल-I | राज्य-कर सहायक आयुक्त भागलपुर अंचल-I |
| 29 | सौरभ कुमार मुजफ्फरपुर | 63वींं/373 | राज्य-कर सहायक आयुक्त भागलपुर अंचल-II | राज्य-कर सहायक आयुक्त अंकेक्षण मगध प्रमंडल, गया |
| 30 | कुसुम कुमारी दरभंगा | 63वींं/379 | राज्य-कर सहायक आयुक्त दानापुर अंचल-I | राज्य-कर सहायक आयुक्त मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल |
| 31 | नूपुर सिन्हा पटना | 63वींं/381 | राज्य-कर सहायक आयुक्त पटना उत्तरी अंचल | राज्य-कर सहायक आयुक्त शाहाबाद अंचल |
| 32 | कुमार विशाल पूर्णियॉ | 63वींं/385 | राज्य-कर सहायक आयुक्त अंकेक्षण, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर | राज्य-कर सहायक आयुक्त बेतिया अंचल |
| 33 | नवनीत कुमार सारण | 63वींं/393 | राज्य-कर सहायक आयुक्त, सिवान अंचल | राज्य-कर सहायक आयुक्त पटना दक्षिणी अंचल-II |
| 34 | रोहित कुमार शर्मा भागलपुर | 63वींं/395 | राज्य-कर सहायक आयुक्त सहरसा अंचल | राज्य-कर सहायक आयुक्त जमुई अंचल |
| 35 | सरिता कुमारी मधुबनी | 63वींं/396 | राज्य-कर सहायक आयुक्त दरभंगा अंचल-II | राज्य-कर सहायक आयुक्त समस्तीपुर अंचल |
| 36 | पवन कुमार साह गोपालगंज | 63वींं/397 | राज्य-कर सहायक आयुक्त सारण अंचल-I | राज्य-कर सहायक आयुक्त अन्वेषण ब्यूरो तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर |
| 37 | अमत्र्य कुमार आदर्श अरवल | 63वींं/400 | राज्य-कर सहायक आयुक्त अन्वेषण ब्यूरो, पटना पूर्वी प्रमंडल | राज्य-कर सहायक आयुक्त गया अंचल-II |
| 38 | दिव्या प्रसन्न वैशाली | 63वींं/403 | राज्य-कर सहायक आयुक्त दानापुर अंचल-II | राज्य-कर सहायक आयुक्त गया अंचल-I |
| 39 | अजितेश कुमार सिंह शिवहर | 63वींं/407 | राज्य-कर सहायक आयुक्त अंकेक्षण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर | राज्य-कर सहायक आयुक्त पटना दक्षिणी अंचल-II |
| 40 | शोभना जहानाबाद | 63वींं/408 | राज्य-कर सहायक आयुक्त, पटना दक्षिणी अंचल-II | राज्य-कर सहायक आयुक्त गया अंचल-I |
| 41 | ऋचांशा ऋजु पटना | 63वींं/419 | राज्य-कर सहायक आयुक्त केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मुख्यालय पटना | राज्य-कर सहायक आयुक्त बिहार शरीफ अंचल |
| 42 | हर्ष रंजन कुमार पटना | 63वींं/423 | राज्य-कर सहायक आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, पटना पूर्वी प्रमंडल | राज्य-कर सहायक आयुक्त हाजीपुर अंचल |
| 43 | प्राची प्रिया वैशाली | 63वींं/431 | राज्य-कर सहायक आयुक्त दरभंगा अंचल-I | राज्य-कर सहायक आयुक्त सारण अंचल-I |
| 44 | श्री रमेश कुमार दास, वैशाली, | 40वीं/63 | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी, तेघड़ा अंचल | राज्य-कर अपर आयुक्त आर्थिक अन्वेषण इकाई, मुख्यालय, बिहार, पटना। |
| 45 | श्री गोपाल प्रसाद, नवादा | द्धितीय सिमित | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), जहानाबाद अंचल, जहानाबाद | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त अन्वेषण ब्यूरो पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना |
| 46 | सुजाता प्रसाद पटना, | 56वीं-59वीं/236 | राज्य-कर सहायक आयुक्त हाजीपुर अंचल | राज्य-कर उपायुक्त मुख्यालय, बिहार, पटना |
| 47 | श्री विकास कुमार सिंह, पटना, | 56वीं-59वीं/241 | राज्य-कर सहायक आयुक्त अन्वेषण ब्यूरो, सारण प्रमंडल, छपरा/(प्रति0) सिवान अंचल | राज्य-कर उपायुक्त अन्वेषण ब्यूरो, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर |
| 48 | डा0 मदन कुमार चौधरी, वैशाली | 40वीं | अंकेक्षण, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना। |
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव। ————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय, (cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट, 03—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in28 (cid:466)बहार गजट, 10 अ(cid:292)ील 2024
भाग-2
िबहार-रा(cid:789)यपाल और काया(cid:330)(cid:801)य(cid:407)ों (cid:554)ारा िनकाले गये िविनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आिद।
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विषय :- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प ज्ञापांक-11894 दिनांक 12.11.2008 द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं (कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन) नियमावली, 2007 के आलोक में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों के कार्यों के संबंध में कार्य निष्पादन मूल्यांकन अभिलेखन हेतु निर्धारित प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण प्राधिकारों का भा.प्र.से. के उप विकास आयुक्तों एवं अनुमंडल पदाधिकारियों के संदर्भ में संशोधन।
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प ज्ञापांक-6/सी.आर. -33/2008-का.-11894 दिनांक 12.11.2008 द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं (कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन) नियमावली, 2007 के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी स्तर के सदस्यों के कार्यों के संबंध में कार्य निष्पादन मूल्यांकन अभिलेखन हेतु प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण प्राधिकार निर्धारित हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के उप विकास आयुक्तों एवं अनुमंडल पदाधिकारियों के संदर्भ में आलोच्य निर्धारण निम्नवत् है-
| प्रतिवेदित पदाधिकारी का पदनाम | प्रतिवेदक प्राधिकार | समीक्षी प्राधिकार | स्वीकरण प्राधिकार |
| उप विकास आयुक्त | समाहर्त्ता एवं जिलापदाधिकारी | प्रधानसचिव, ग्रामीण विकास विभाग | मुख्यमंत्राी |
| अनुमंडल पदाधिकारी | समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी | प्रमंडलीय आयुक्त | मुख्य सचिव |
2. उप विकास आयुक्तों एवं अनुमंडल पदाधिकारियों के पदों पर पदस्थापित भा.प्र.से. के सदस्यों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन अभिलेखन हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-6/सी.आर. -33/2008-का.-11894 दिनांक 12.11.2008 द्वारा निर्धारित प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण प्राधिकारों की व्यवस्था को राज्य सरकार ने निम्नवत् संशोधित करने का निर्णय लिया है-
| प्रतिवेदित पदाधिकारी का पदनाम | प्रतिवेदक प्राधिकार | समीक्षी प्राधिकार | स्वीकरण प्राधिकार |
| उप विकास आयुक्त | समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी | प्रमंडलीय आयुक्त | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग |
| अनुमंडल पदाधिकारी | समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी | प्रमंडलीय आयुक्त | अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग |
3. इस संकल्प के निर्गमन के पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के उप विकास आयुक्तों एवं अनुमंडल पदाधिकारियों के पूर्व की व्यवस्था के अनुरूप अभिलेखित कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन अपरिवर्तित रहेंगे।
आदेशः- यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ. बी. राजेन्दर, सरकार के प्रधान सचिव। ————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय, (cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट, 03—571+10 डी0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in30 (cid:466)बहार गजट, 10 अ(cid:292)ील 2024
भाग-9(ख)
िनिवदा सूचनाएं , प(cid:303)रवहन सूचनाएं , (cid:802)यायालय सूचनाएं और सव(cid:330)साधारण सूचनाएं इ(cid:797)यािद।
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सं॰ 344—मैं अभिषेक राज, पिता-अश्विनी कुमार सिंह, पता-A3/F3 NG गार्डेन रोड नं॰-5, न्यू नगर बांधगाड़ी, रांची, झारखंड-834009, वर्त्तमान पता-केशरी नगर, शिवनंदन अपार्टमेंट, थाना-शास्त्रीनगर, पटना घोषणा करता हूँ कि मैने अपना नाम अभिषेक राज से बदलकर अभिषेक राजसिंह चंदेल कर लिया हैं भविष्य में मैं इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा। शपथ पत्र संख्या 805/28.11.2023.
अभिषेक राज।
No. 344—I, ABHISHEK RAJ, S/o Mr. Ashwini Kumar Singh, R/o-A3/F3 N.G. Garden, Road no.5, New Nagar Bandhgadi Ranchi, Jharkhand-834009, Present Address-Keshri Nagar Shiv Nandan Appt. P.S.- Shashtrinagar, Patna do hereby declare that I have changed my name from Abhishek Raj to Abhishek Rajsingh Chandel for all future purposes. Affid. No. 805/28-11-23.
ABHISHEK RAJ.
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सं॰ 345—म(cid:339) मंतोष कु मार (Mantosh Kumar) िपता-उदय कु मार ितवारी, िनवासी-(cid:356)ाम पो.-दिहला, थाना-गायघाट, िजला-मुज(cid:608)रपुर, िबहार शपथ प(cid:361) सं. -94, िदनांक 15.02.2024 (cid:554)ारा सूिचत करता (cid:353)ं िक मेरे आधार काड(cid:330) म(cid:336) मेरा नाम मंतोष कु मार ितवारी (Mantosh Kuma Tiwary) दज(cid:330) है जो गलत है। सभी शै(cid:407)िणक (cid:366)माण प(cid:361), पैन काड(cid:330), मतदाता पहचान प(cid:361) म(cid:336) मेरा नाम मंतोष कु मार है जो सही है। उपरो(cid:389) दोनों नाम मेरा ही है जो म(cid:339) (cid:738)यं (cid:353)ं। आगे सभी काय(cid:344) हेतु म(cid:339) मंतोष कु मार (Mantosh Kumar) के नाम से जाना जाऊं गा।
मंतोष कु मार ।
———
No. 346—I RAJNEESH KUMAR SINGH, S/o- Kameshwar Prasad Singh, R/o- Vill+P.O. Baruari, P.S.- Gaighat, Distt.- Muzaffarpur, Bihar-847107, solemnly affirm that Rajneesh Kumar Singh & Rajneesh Rajput are same & one person & I shall be known as Rajneesh Rajput for all future Purposes. Affidavit No. 19382/03.07.2023.
RAJNEESH KUMAR SINGH सं॰ 347—म(cid:583), पूजा कु मार(cid:547), (cid:464)पता-जय (cid:292)काश (cid:292)साद, (cid:274)ाम+पो.-चुरामनपुर, थाना-ब(cid:200)सर, िजला- ब(cid:200)सर (cid:464)बहार । शपथ प(cid:287) सं.-762 (cid:464)द. 15. 01.24 (cid:430)ारा सूिचत करता हूं (cid:464)क मेरे आधार काड(cid:91) म(cid:581) मेरा नाम पूजा देवी दज(cid:91) है, जो गलत है। शै(cid:162)िणक (cid:292)माण प(cid:287) के अनुसार मेरा सह(cid:547) नाम पूजा कु मार(cid:547) है। आगे भ(cid:464)व(cid:231)य म(cid:581) म(cid:583) पूजा कु मार(cid:547) के नाम से जानी व पहचानी जाऊं गी ।
पूजा कु मार(cid:547) ।31 (cid:466)बहार गजट, 10 अ(cid:292)ील 2024 सं॰ 348—म(cid:583), सफलता कु मार(cid:547), पित राघवे(cid:219)(cid:289) कु मार िसंह, पता- भे(cid:464)रया राहका, पो(cid:232)ट- बी० एम०पी० 7, िजला- क(cid:464)टहार, (cid:464)पन 854106 ((cid:464)बहार) श.प.सं. 12, (cid:464)द. 05.12.2023 के तहत यह घो(cid:464)षत करती हूं (cid:464)क मेरे पित नौसेना (Navy) से सेवािनवृत है। उनके स(cid:464)व(cid:91)स (cid:464)रकाड(cid:91) एवं संबंिधत द(cid:232)तावेज ((cid:464)डजाज(cid:91) बुक एवं पी०पी० ओ) म(cid:581) मेरा गलत नाम सफलता कु मार(cid:547) िसंह / सफलता िसंह िलखा गया है । ले(cid:464)कन मेरे सभी शै(cid:162)िणक (cid:292)माण प(cid:287)ो एवं अ(cid:219)य द(cid:232)तावेज म(cid:581) मेरा नाम सफलता कु मार(cid:547) िलखा है । मेरा वा(cid:232)त(cid:464)वक नाम सफलता कु मार(cid:547) है और यह नाम सभी उ(cid:423)े(cid:230)य(cid:585) के िलए उपयोगी ह(cid:583)।
सफलता कु मार(cid:547) ।
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No. 349—I, Subodh Saw, S/o Parsadi Saw. R/o Ariyari, Pharphar Ariari. Distt.- Sheikhpura, Bihar- 811105 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. -562 dt. 19.02.2024 that Gouri Shankar Kumar is my Son. His name is written is his Aadhar Card as Gauri Shankar Kumar which is wrong. As per BSEB Xth mark sheet his correct name is Gouri Shakar Kumar and from now he will be known as Gouri Shankar kumar for all future and legal purposes.
SUBODH SAW.
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No. 350—I, Kumari Rubi Rani W/o Sudhir Kumar Pankaj, R/o Vill-Sagar PO-Sagar, Damodarpur, P.S.- Pipra Distt.-East Champaran, Bihar. Solemnly affirm and declare as per aff. No. 9690 dt. 10.10.2023 that my name is written in my Son's Sparsh Raj marksheet cum certificate issued by CBSE Board as Ruby Rani which is wrong. As per Aadhar Card and Educational Certificate my correct name is Kumari Rubi Rani and will be known as Kumari Rubi Rani for all future purposes.
KUMARI RUBI RANI.
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No. 352—I,Kumar Vaibhab, C/o Ram Prawesh Singh, Mani Mala Bhawan, Ram Krishna Colony, Near Bazar Samiti, Mahendru, Patna- 800006, Bihar, Do hereby declare that my name is Kumar Vaibhab in my all documents. I wanted to change it to VAIBHAV SINGH. Kumar Vaibhab & Vaibhav Singh both name are of one and same person.
From now on I will be known as Vaibhav Singh in place of Kumar Vaibhab vide affidavit no: 570 dated 20.02.2024
KUMAR VAIBHAB.
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No. 354—I, Vishakha Vishwas, D/o- Binod Kumar, Village- Barraaj, P.O.- Ekangardih, P.S.- Ekangarsarai, Nalanda. In my CBSE Marksheet the wrongly name mentioned Vishakha Viswas. Correct name is Vishakha Vishwas. Affidavit No.- 2244/09.02.2024
VISHAKHA VISHWAS.
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No. 355—I, Ajay Kumar Singh S/o Late Mithila Sharan Singh R/o Village-Satauli, P.O.- Masarhi, P.S.-Gaurichak, Patna, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 72 dt. 19.02.24 that my name is mentioned in my Son Monu Kumar's all Certificate of CBSE as Admit Card, Mark sheet and other documents as Ajay Kumar which is wrong. As per Aadhar Card my correct name is Ajay Kumar Singh. From now I will be known as Ajay Kumar Singh for all future purposes.
AJAY KUMAR SINGH.
32 (cid:466)बहार गजट, 10 अ(cid:292)ील 2024No. 356—I, Anil Prasad @ Anil Kumar S/o Late Satya Narayan Prasad,Permanent address at Vill – Naubatpur, P.O. + P.S – Naubatpur, District – Patna – 801109. Present Residing in Pirmuhani, Dhai Number Gali, Kadamkuan, Patna– 800003. I Solemnly Declare that as per matriculation certificate my name is mentioned as Anil Prasad. My Aadhar Card No. 745169928141 and my Pan Card No. ACWPP3879Q. Anil Prasad and Anil Kumar both are one and same person.So my name has read as Anil Prasad. Affidavit No. 154, Date 20.02.2024.
ANIL PRASAD.
———
No. 357—I Ajay Kumar S/o Jagdish Prasad R/o Nai Sadak, Nawab Badadur Road, P.S.- Khajekalan, P.O.- Jhauganj, Patna City, Patna- 800008, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 100 dated 13.02.24 that my name is written is my daughter's Pragati Kumari CBSE XIIth Marksheet, Migration & Transfer Certificate as Ajay Kumar Pandit which is wrong. As per Aadhar Card my correct name is Ajay Kumar and from now I will be known as Ajay kumar for all future and legal purposes.
AJAY KUMAR.
———
No. 358—I, Satyam Kumar S/o Mohan Prasad. R/o Hematpur Dighwara, Distt.-Saran, Bihar- 841207 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-2015 dt. 21.12.23 that two Pan Card No. (LPAPS 5669R and ASCPK 3553 C) issued to me by pan authority. I want to surrender one pan LPAPS 5669R in which my name is written as Satyam Shastri which is wrong. As per second Pan ASCPK 3553C my correct name is Satyam Kumar. From Now I will be known as Satyam Kumar for all future purposes.
SATYAM KUMAR.
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No. 359—I, Mohammad Shahnawaz Ali S/o Md. Rafique R/o Vill.+P.O.- Ranisagar, P.S.-Shahpur, Distt.- Bhojpur, Bihar-802165 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-1092 dr. 10.01.24 that my name is written in my CBSE class 10th year 2015 Marksheet, Admit Card, character certificate, Transfer certificate and Migration as Mohammad Shahnawaj Ali which is wrong. As per Aadhar card 442659876952 my correct name is Mohammad Shahnawaz Ali and will be known as Mohammad Shahnawaz Ali for all future legal purposes. MOHAMMAD SHAHNAWAZ ALI.
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सं॰ 367—मैं श्रीमती भावना वर्मा, पति-कुमार अपूर्व, पता-जमाल रोड, पटना-01, घोषणा करती हूँ कि मेरे बड़े सुपुत्र आर्याजीत अपूर्व के उपनाम में वर्मा जोड़कर अब से भविष्य में आर्याजीत अपूर्व वर्मा के नाम से जाने व पहचाने जाएगें। शपथ पत्र संख्या 1488 दिनांक-04-03-2024-
श्रीमती भावना वर्मा ।
No. 367—I, MRS, Bhawana Verma, W/o Kumar Apurv, R/o-Jamal Road, Patna-01, declare that my eldest son Aaryajeet Apurv name will be added with title verma. Now in future onwards he will be named as Aaryajeet Apurv verma. Affidavit no. 1488 dated 04-03-2024.
MRS, BHAWANA VERMA.
——— No. 368—I, Mira Devi, W/o Nageshwar Kumar, R/o-Pipra, Chhatna, Patna, Bihar- 804453 do here by Solemnly affirm and declare as per aff, No. 52, dated 07-03-2024 that my name is written in my daughter Soni Kumari's CBSE 10th all documents as Meera Devi which is wrong. As per aadhar card Number 7584 1900 6001 my correct name is Mira Devi. That from now I will be known as Mira Devi for all future and legal purposes.
MIRA DEVI.
33 (cid:466)बहार गजट, 10 अ(cid:292)ील 2024सं॰ 369—म(cid:339) िबरे (cid:574) कु मार राय, िपता- िमिथलेश (cid:366)साद राय, (cid:356)ाम- रजैसी, पो(cid:720)- सु(cid:660)ानपुर पि(cid:686)म, थाना- मोिहउ(cid:542)ीन नगर, िजला- सम(cid:721)ीपुर िपन कोड- 848501. मेरे आधार काड(cid:330) म(cid:336) BIRENDER KUMAR RAY अंिकत है जो गलत है और मेरा सही एवं वा(cid:721)िवकता नाम BIRENDRA KUMAR ROY है और भिव(cid:712) म(cid:336) BIRENDRA KUMAR ROY के नाम से जाना एवं पहचाना जाऊं गा I शपथ प(cid:361) स० 8989/21 िदनांक 21.12.2023
(cid:466)बरे(cid:219)(cid:289) कु मार राय ।
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No. 370—I, Nageshwar Kumar, S/o Bishnu Bhagwan Singh, R/o-Pipra, Chhatna, Patna, Bihar- 804453 do here by Solemnly affirm and declare as per aff, No. 51, dated 07-03-2024 that my name is written in my daughter Soni Kumari's CBSE 10th all documents as Nageshwar Kumar Singh which is wrong. As per aadhar card Number 7649 7958 6408 my correct name is Nageshwar Kumar. That from now I will be known as Nageshwar Kumar for all future and legal purposes.
NAGESHWAR KUMAR.
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No. 371—I, SHIREEN FIROZ, Wife of Md. Saood Alam, Residence of A-40, Enayat Colony, Bari Road, P.S.- Civil Lines, Dist.-Gaya, 823001, Bihar, Do Here by Solemnly affirm and declare as per Affidavit No. 7597, dated 21-02-2024 that my name is incorrectly written as SHIREEN in my daughter Sania Saood's tenth certificate issued by C.B.S.C, bearing Roll. No.-22136223, although my correct name is SHIREEN FIROZ and I shall be know as SHIREEN FIROZ for all purpose.
SHIREEN FIROZ.
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सं॰ 372—म(cid:583) वषा(cid:91) (Varsha) (cid:464)पता-गणेश कु मार (cid:292)शा(cid:219)त, सा(cid:464)कन मुह(cid:227)ला वीणा भवन नहर रोड सुधा बूथ के पास, पो.-महे(cid:219)(cid:289) ु, थाना-सु(cid:227)तानगंज, िजला-पटना, (cid:464)वहार-800006 शपथ प(cid:287) सं. 426 (cid:464)द. 04.03.24 (cid:430)ारा सूिचत करती हूं (cid:464)क मेरे सभी शै(cid:162)िणक (cid:292)माण प(cid:287)(cid:585) एवं अ(cid:219)य सभी द(cid:232)तावेज(cid:585) म(cid:581) मेरा नाम वषा(cid:91) (Varsha) है। आगे सभी काय(cid:607) एवं उ(cid:423)े(cid:230)य(cid:585) हेतु िम(cid:302)ा जोड़कर वषा(cid:91) िम(cid:302)ा (Varsha Mishra) के नाम से जानी व पहचानी जाऊं गी।
वषा(cid:91)।
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No. 380—I, Upendra Kumar Dwivedi, S/o Narayan Dwivedi, R/o Shivgadh, Bikram, Patna- 801104, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 106 dt. 13.02.2024 that my name is written in PPO book as Upender Kumar Divedi which is wrong. As per Aadhar Card my corret name is Upendra Kumar Dwivedi and from now I will be known as Upendra Kumar Dwivedi for all future and legal purposes.
UPENDRA KUMAR DWIVEDI.
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सं॰ 381—म(cid:583), जय(cid:219)ती गांगुल(cid:547), पित देवािशष गांगुल(cid:547), (cid:232)टेशन रोड क(cid:551) (cid:232)थाई िनवासी हूँ। मेरा आधार काड(cid:91) म(cid:581) जय(cid:219)ती गांगुल(cid:547) के जगह जय(cid:219)ती बनज(cid:568) हो गया है, जो गलत है। सह(cid:547) नाम जय(cid:219)ती गांगुल(cid:547) होना चा(cid:464)हए। शपथ प(cid:287) सं.18033,(cid:464)दनांक 06.07.2023
जय(cid:219)ती गांगुल(cid:547)।
No. 381—I, Jayanti Ganguli, W/o- Devashish Ganguli, Resident of Station Road, Gaya, In my Aadhar Card my name isWrongly Written as Jayanti Banerjee, Where as My Correct Name is Jayanti Ganguli, Affidavit No. 18033, Dated-06.07.2023.
JAYANTI GANGULI.
34 (cid:466)बहार गजट, 10 अ(cid:292)ील 2024सं॰ 353—मैं, अभय नारायण मिश्रा, वल्द-स्व॰ बासदेव मिश्रा, निवासी-ग्राम-लेजुआर, थाना-दाउदपुर, जिला-सारण, मेरे आर्मी के PPO में मेरा नाम ABHAI NARAYAN MISRA गलत छपा हैं शपथ पत्र संख्या-2865 दिनांक 27.02.2024 के अनुसार मेरा नाम ABHAI NARAYAN MISHRA जो सही व सत्य है ।
अभय नारायण मिश्रा। No. 353—I, ABHAI NARAYAN MISHRA alias late Basdev Mishra Resident at Village- Lezuar, Thana-Daudpur, District-Saran. My Name ABHAI NARAYAN MISRA is wrongly print in my Army P.P.O. Affidavit no. 2865 dated 27-02-2024. I, Shall be known as ABHAI NARAYAN MISHRA.
ABHAI NARAYAN MISHRA.
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय, (cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट, 03—571+10 डी0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in35 (cid:466)बहार गजट, 10 अ(cid:292)ील 2024
िबहार गजट
का
पूरक(अ0)
(cid:366)ािधकारी (cid:554)ारा (cid:366)कािशत
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सं॰ 6/श्रम वि॰ आ॰(02)-40/2023-1063/श्र॰सं॰ श्रम संसाधन विभाग ——— संकल्प 20 मार्च 2024 श्री मनीष कुमार, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, पटना-01 सम्प्रति श्रम अधीक्षक, पटना-04 उप श्रमायुक्त कार्यालय, पटना के विरूद्ध श्रमायुक्त, बिहार के पत्रांक-2331 दिनांक-17.05.2023 द्वारा आरोप पत्र गठित किया गया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सक्षम प्राधिकार राज्य सरकार से बिना आदेश/अनुमति प्राप्त किये बिना ही औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्रबंधन, M/s Bennett, Coleman and Company Ltd., Patna के विरूद्ध एक ही पत्रांक-1402 दिनांक-23.06.2022 द्वारा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष दो-दो अभियोजन दायर किया गया जो राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण है। श्री मनीष कुमार का यह —त्य सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रावधान के प्रतिकूल, अनुशासनहीनता, कर्तव्य के प्रति लापरवाही, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं मनमानेपन का द्योतक है।
श्री मनीष कुमार के विरूद्ध प्राप्त आरोप पत्र पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर विभागीय ज्ञापन-1851 दिनांक-10.07.2023 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई।
2. विभागीय ज्ञापन-1851 दिनांक-10.07.2023 के आलोक में श्री मनीष कुमार ने पत्रांक-2328 दिनांक-24.07.
2023 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई एवं समीक्षोपरांत विधि विभाग से मंतव्य हेतु निदेशित किया गया। उक्त के आलोक मेें विधि विभाग द्वारा यह मंतव्य अंकित किया गया कि-
"As regards, the query of the department whether post facto approval can be granted for prosecution, in my considered opinion, again that will depend upon the meaning and context of authority under the appropriate government i.e. State Government. If the authority under appropriate government can be identified with certainty, the prosecution already initiated may be supplemented by a fresh order authorizing the complaint already filed. However, as an abundant precaution, I may only remind that it will depend upon delegation to an authority of the State Government or else State Government would mean the authority who has been delegated with the power to accord sanction in terms of rules of executive business".
3. उपर्युक्त क्रम में औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकार के विनिश्चयन हेतु विभागीय पत्रांक-3971 दिनांक-26.12.2023 द्वारा श्रमायुक्त, बिहार से मंतव्य की मांग की गई। श्रमायुक्त, बिहार ने अपने पत्रांक-1108 दिनांक-27.02.2024 द्वारा यह मंतव्य दिया कि ''औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के किसी प्रावधान उल्लंघन की स्थिति में समुचित सरकार के अनुमोदनोपरांत ही किसी अभियोजन पर संज्ञान लिया जा सकता है।36 (cid:466)बहार गजट, 10 अ(cid:292)ील 2024 ''औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 34 के अंतर्गत समुचित सरकार से संबंधित शक्तियों को प्रत्यायोजित नहीं किया गया है।
4. उक्त के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री मनीष कुमार, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, पटना-01 सम्प्रति श्रम अधीक्षक, पटना-04 के विरूद्ध आरोप पर प्राप्त स्पष्टीकरण स्वीकार करते हुए, संबंद्ध मामले में अभियोजन दायर करने की घटनोत्तर स्वीकृति देने एवं मामले को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया है। 5. अतएव श्री मनीष कुमार, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, पटना-01 सम्प्रति श्रम अधीक्षक, पटना-04 उप श्रमायुक्त कार्यालय, पटना के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने संबंधित मामले में दायर अभियोजन पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए मामले को संचिकास्त किया जाता है।
6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। ——— सं॰ 6/श्रम वि॰ आ॰(01)-06/2020-1083/श्र॰सं॰ ——— संकल्प 21 मार्च 2024
श्री मनीष कुमार, तत्कालीन सहायक निदेशक, प्रा॰ शिक्षा सम्प्रति प्राचार्य, औ॰प्र॰ संस्थान, मुजफ्फरपुर पश्चिम के विरूद्ध द्वारा वर्ष 2017 में राज्य के सरकारी एवं निजी औ॰ प्र॰ संस्थानों में नामांकित प्रशिक्षाणार्थियों की सूची दिनांक-13.09. 2017 तक ई-मेल से प्राप्त होने के उपरांत दिनांक-17.10.2017 तक NCVT MIS Portal पर अपलोड किया जाना था। श्री मनीष कुमार के आई॰डी॰ एवं पासवर्ड प्रभारी होने के नाते उनके द्वारा डाटा अपलोड किया गया तथा उक्त NCVT MIS Portal पर गैर सरकारी औ॰प्र॰ संस्थानों से ई-मेल से प्राप्त डाटा को NCVT MIS Portal पर उपलब्ध डाटा से मिलान हेतु संयुक्त जाँच दल गठित कर जाँच कराई गई। जाँच दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में नामांकित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या में भिन्नता पाई गई। श्री कुमार द्वारा यह जानबूझ कर निजी औ॰प्र॰ संस्थानों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से किया जाना मानते हुए निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना के पत्रांक-395 दिनांक-04.02.2020 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध आरोप गठित किया गया। गठित आरोप पत्र पर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत साक्ष्य सहित आरोप की प्रति आरोपी पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए विभागीय ज्ञापन-499 दिनांक-06.03.2020 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री मनीष कुमार द्वारा अपने पत्रांक-100 दिनांक-03.08.2020 द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षोपरान्त संतोषजनक नहीं पाये जाने के फलस्वरुप सक्षम प्राधिकार द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2178 दिनांक-02.08.2023 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई। उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अरविन्द कुमार, संयुक्त श्रमायुक्त को संचालन पदाधिकारी एवं श्री सुनील कुमार-1, उप प्राचार्य, उपाधीक्षक मुख्यालय को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। 2. श्री अरविन्द कुमार, संयुक्त श्रमायुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-349 दिनांक-19.01.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही की जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के पत्रांक-127 दिनांक-12.01.2024 के अग्रसारण पत्र के माध्यम से सहायक निदेशक परीक्षा नियंत्रक का पत्रांक-रा॰वृ॰परी॰-11/2017-22 दिनांक-11.01.2024 उपलब्ध कराया गया जिसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि, पूर्व में SPIU का NCVT MIS Portal user id एवं Password किस माध्यम से विषय प्रभारी को उपलब्ध कराया जाता था तथा इसका देख-रेख किस स्तर पर किया जाता था, इस संबंध में संचिकाओं में कोई भी साक्ष्य अथवा अभिलेख उपलब्ध नहीं है। जबकि आरोप प्रमाणित करने के लिए यह आवश्यक है। आरोप पत्र के साथ संलग्न जाँच रिपोर्ट दिनांक-22.06.2018 से संबंधित प्रतिवेदन के पारा-2 में यह भी संभावना व्यक्त की गई है कि प्रशिक्षणार्थियों के नामांकन संख्या एवं नाम दोनों में भिन्नता में SPIU/NPIU की भागीदारी हो सकती है। आरोप के साथ संलग्न जाँच दल का प्रतिवेदन दिनांक-25.08.2018 में यह उल्लेख किया गया है कि 250 गैर सरकारी आई॰टी॰आई॰ संस्थानों का डाटा की जाँच करने पर प्रथम द्रष्टया यह प्रतीत होता है कि दिनांक-13.09. 2017 तक विभागीय मेल पर प्राप्त गैर सरकारी आई॰टी॰आई0 140 संस्थानों में नामांकित प्रशिक्षणार्थियों का डाटा तथा NCVT MIS Portal पर वर्तमान में उपलब्ध प्रशिक्षणार्थियों का डाटा में भिन्नता हैं। परन्तु प्रशिक्षणार्थियों की संख्या एवं नाम दोनों में भिन्नता किस प्रकार से हुई है इस कारण का उल्लेख जाँच दल के रिपोर्ट में नहीं है।37 (cid:466)बहार गजट, 10 अ(cid:292)ील 2024 संचालन पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में यह मंतव्य अंकित किया है कि आरोप से संबंधित NCVT MIS Portal का User ID एवं Password आरोपित पदाधिकारी को हस्तगत कराने का साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा जाँच दल ने भी संख्या एवं नामों की भिन्नता के संबंध में SPIU/NPIU की भागीदारी की संभावना भी व्यक्त किया। इस प्रकार आरोपित पदाधिकारी के ऊपर लगाए गए आरोप प्रामाणित नहीं होते हैं।
3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई एवं समीक्षोपरांत श्री मनीष कुमार, तत्कालीन सहायक निदेशक, प्रा॰ शिक्षा सम्प्रति प्राचार्य, औ॰प्र॰ संस्थान, मुजफ्फरपुर पश्चिम के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया।
4. अतएव श्री मनीष कुमार, तत्कालीन सहायक निदेशक, प्रा॰ शिक्षा सम्प्रति प्राचार्य, औ॰प्र॰ संस्थान, मुजफ्फरपुर पश्चिम (अतिरिक्त प्रभार प्राचार्य, औ॰प्र॰ संस्थान, मुजफ्फरपुर उग्रवाद प्रभावित) को उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2178 दिनांक-02.08.2023 द्वारा गठित विभागीय कार्यवाही मेें आरोप को संचिकास्त किया जाता है।
5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोपित पदाधिकारी श्री मनीष कुमार, तत्कालीन सहायक निदेशक, प्रा॰ शिक्षा सम्प्रति प्राचार्य, औ॰प्र॰ संस्थान, मुजफ्फरपुर पश्चिम (अतिरिक्त प्रभार प्राचार्य, औ॰प्र॰ संस्थान, मुजफ्फरपुर उग्रवाद प्रभावित) को निबंधित डाक से आरोप पत्र साक्ष्य सहित उपलब्ध करायी जाय। ——— गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ——— अधिसूचना 25 मार्च 2024 सं॰ 7/सी0सी0ए0-10-04/2024-3592/गृ0आ0— बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2024 (बिहार अधिनियम 12/2024) के अध्याय-2 की धारा-12 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, राज्य के सभी जिला दण्डाधिकारियों को उपर्युक्त अधिनियम की धारा-12 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का अपने-अपने जिला के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से अगले छः महीनों तक के लिएप्रयोग करने की शक्ति प्रदान की जाती है। 2. इस संबंध में बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 के तहत पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 7/सी0सी0ए0-1024/2001(खंड-II)गृ0आ015934दिनांक- 20.12.2023 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, प्रकाश रंजन, सरकार के उप सचिव।
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अधिसूचना
18 मार्च 2024
सं॰ 12/प्रशिक्षण-89/2007/199—शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय को विघटित कर उसके निदेशक के सभी कार्यों एवं दायित्वों को निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् में समाहित किया जाता है। शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय के विघटन एवं राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के पुनर्गठन के पश्चात् निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण की सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियाँ निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् में समाहित हो जाएगी।
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् तथा अध्यापक शिक्षा संस्थानों में स्वीकृत वर्ग 2 एवं वर्ग 3 के नियुक्ति एवं नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् होंगे।
बिहार शिक्षा सेवा (शोध एवं प्रशिक्षण उप संवर्ग) की नियुक्ति तथा सेवा संबंधी सभी कार्यों का सम्पादन निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा किया जाएगा।
इसमें मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।38 (cid:466)बहार गजट, 10 अ(cid:292)ील 2024
(cid:274)ामीण (cid:874)वकास (cid:874)वभाग
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अ(cid:876)धसूचनाएं
18 माच(cid:91) 2024
सं0सं0-R/2/2022-SECTION 14-RDD-RDD (COM-204733)-2665085/(cid:274)ा0(cid:464)व0—(cid:302)ी पंकज कु मार, त(cid:215)काल(cid:547)न (cid:292)खंड (cid:464)वकास पदािधकार(cid:547), मसौढ़(cid:547) (पटना) स(cid:224)(cid:292)ित (cid:292)खंड (cid:464)वकास पदािधकार(cid:547), मैनाटांड (पि(cid:230)चम च(cid:224)पारण) के (cid:464)व(cid:510)(cid:424) शौचालय िनमा(cid:91)ण म(cid:581) कत(cid:91)(cid:229)यह(cid:547)नता/अनुशासनह(cid:547)नता /(cid:232)वे(cid:205)छाचा(cid:464)रता/लापरवाह(cid:547) एवं उ(cid:205)चािधका(cid:464)रय(cid:585) के आदेश क(cid:551) अवहेलना के आरोप पर िजला पदािधकार(cid:547), पटना के प(cid:287)ांक-1379 (cid:464)दनांक- 03.09.2022 (cid:430)ारा आरोप (cid:292)ा(cid:220)त हुआ ।
िजला पदािधकार(cid:547), पटना (cid:430)ारा (cid:292)ितवे(cid:464)दत आरोप पर (cid:464)वभागीय प(cid:287)ांक-33409 (cid:464)दनांक- 27.09.2022 (cid:430)ारा (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण क(cid:551) मांग क(cid:551) गयी । (cid:292)खंड काया(cid:91)लय, मैनाटांड, पि(cid:230)चम च(cid:224)पारण के प(cid:287)ांक-381 (cid:464)दनांक-27.05.2023 (cid:430)ारा (cid:302)ी पंकज कु मार का (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण (cid:292)ा(cid:220)त है ।
(cid:302)ी पंकज कु मार के (cid:464)व(cid:510)(cid:424) िजला पदािधकार(cid:547), पटना से (cid:292)ा(cid:220)त आरोप प(cid:287) एवं (cid:302)ी कु मार (cid:430)ारा सम(cid:464)प(cid:91)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण के समी(cid:162)ोपरांत आरोप गंभीर (cid:292)कृ ित के रहने के कारण (cid:464)वभागीय संक(cid:227)प सं(cid:201)या-1993880 (cid:464)दनांक- 16.08.2023 (cid:430)ारा (cid:464)वभागीय काय(cid:91)वाह(cid:547) संचािलत क(cid:551) गयी ।
उ(cid:200)त के आलोक म(cid:581) (cid:464)वभागीय काय(cid:91)वाह(cid:547) संचालनोपरांत िजला (cid:274)ामीण (cid:464)वकास अिभकरण, पि(cid:230)चम च(cid:224)पारण (बेितया) के प(cid:287)ांक-231 (cid:464)दनांक-05.12.2023 (cid:430)ारा (cid:302)ी पंकज कु मार का जांच (cid:292)ितवेदन (cid:292)ा(cid:220)त है ।
संचालन पदािधकार(cid:547) के (cid:430)ारा (cid:464)कसी भी आरोप को (cid:292)मािणत नह(cid:547)ं पाया गया परंतु आरोप प(cid:287) एवं (cid:292)ा(cid:220)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण के अवलोकन से (cid:232)प(cid:231)ट होता है (cid:464)क कई आरोप म(cid:581) जांच (cid:292)ितवेदन (cid:292)ा(cid:220)त होने के बाद/आरोप प(cid:287) ग(cid:464)ठत होने क(cid:551) ितिथ के बाद क(cid:551) अविध म(cid:581) काय(cid:91) पूण(cid:91) होने का िज(cid:272) एवं जांच म(cid:581) (cid:464)वषय सं(cid:163)ान म(cid:581) आने के बाद (cid:292)ाथिमक(cid:551) स(cid:464)हत अ(cid:219)य कार(cid:91)वाई करने का िज(cid:272) है । आरो(cid:464)पत पदािधकार(cid:547) (cid:430)ारा शौचालय िनमा(cid:91)ण म(cid:581) गंभीर अिनयिमतता एवं उ(cid:205)चािधकार(cid:547) के आदेश क(cid:551) अवहेलना क(cid:551) गयी है ।
अत: स(cid:224)यक (cid:464)वचारोपरांत संचालन पदािधकार(cid:547) के िन(cid:231)कष(cid:91) से सहमत होते हुए (cid:302)ी पंकज कु मार, त(cid:215)काल(cid:547)न (cid:292)खंड (cid:464)वकास पदािधकार(cid:547), मसौढ़(cid:547) (पटना) स(cid:224)(cid:292)ित (cid:292)खंड (cid:464)वकास पदािधकार(cid:547), मैनाटांड (पि(cid:230)चम च(cid:224)पारण) को ''भ(cid:464)व(cid:231)य के िलए सचेत'' (cid:464)कया जाता है ।
उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ािधकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है।
आदेश:- आदेश (cid:464)दया जाता है (cid:464)क अिधसूचना क(cid:551) (cid:292)ित सभी संबंिधत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।
(cid:464)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से
भानु (cid:292)काश,
सरकार के अपर सिचव ।39 (cid:466)बहार गजट, 10 अ(cid:292)ील 2024
21 माच(cid:91) 2024
सं0 (cid:274)ा0(cid:464)व0-14(म0) जहा०-01/2020-2676140/(cid:274)ा0(cid:464)व0—(cid:302)ी अिनल िम(cid:232)(cid:287)ी, त(cid:215)काल(cid:547)न (cid:274)ामीण (cid:464)वकास पदािधकार(cid:547)-सह-(cid:292)भार(cid:547) (cid:292)खंड (cid:464)वकास पदािधकार(cid:547), मखद ुमपुर, जहानाबाद स(cid:224)(cid:292)ित (cid:292)खंड (cid:464)वकास पदािधकार(cid:547), रजौल(cid:547) (नवादा) के (cid:464)व(cid:510)(cid:424) टेहटा ओ०पी० अंतग(cid:91)त (cid:274)ाम सुगांव म(cid:581) (cid:464)दनांक- 15.04.2020 को लॉकडाउन धारा-188/269/270/271 भा०द०(cid:464)व० एवं 51(बी०)/56/57 म(cid:581) मखद ुमपुर (टेहटा) थाना कांड सं(cid:201)या- 129/2020 (cid:464)दनांक- 19.04.2020 दज(cid:91) (cid:464)कए जाने से संबंिधत गंभीर आरोप के िलए िजला पदािधकार(cid:547), जहानाबाद के प(cid:287)ांक-783 (cid:464)दनांक-19.04.2020 (cid:430)ारा आरोप प(cid:287) (cid:292)ा(cid:220)त हुआ । उ(cid:200)त (cid:292)ितवे(cid:464)दत आरोप(cid:585) पर (cid:464)वभागीय अिधसूचना सं(cid:201)या-461173 (cid:464)दनांक- 20.04.2020 (cid:430)ारा (cid:302)ी अिनल िम(cid:232)(cid:287)ी को िनलं(cid:464)बत (cid:464)कया गया । पुन: िजला पदािधकार(cid:547), जहानाबाद के प(cid:287)ांक-838 (cid:464)दनांक-27.04.2020 (cid:430)ारा उ(cid:200)त आरोप के संबंध म(cid:581) (cid:302)ी िम(cid:232)(cid:287)ी के (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण पर अपर समाह(cid:215)ता(cid:91), जहानाबाद एवं भूिम सुधार उप समाह(cid:215)ता(cid:91), जहानाबाद का संयु(cid:200)त जांच (cid:292)ितवेदन उपल(cid:222)ध कराया गया । िजला पदािधकार(cid:547), जहानाबाद के प(cid:287) म(cid:581) यह भी उ(cid:227)लेख है (cid:464)क (cid:292)ाथिमक(cid:551) सं(cid:201)या-129/2020 (cid:464)दनांक- 19.04.2020 धारा- 188/269/270/271 भा०द०(cid:464)व० एवं आपदा (cid:292)बंधन अिधिनयम क(cid:551) धारा-51(बी०)/56/57 म(cid:581) अं(cid:464)कत सभी धाराय(cid:581) जमानतीय रहने के कारण इ(cid:219)ह(cid:581) थाना से जमानत (cid:292)ा(cid:220)त हो चुका है । उ(cid:200)त के आलोक म(cid:581) (cid:464)वभागीय अिधसूचना सं(cid:201)या-461672 (cid:464)दनांक- 05.05.2020 (cid:430)ारा िनलंबन से मु(cid:200)त कर िजला पदािधकार(cid:547) जहानाबाद से (cid:232)प(cid:231)ट मंत(cid:229)य क(cid:551) मांग क(cid:551) गयी ।
िजला पदािधकार(cid:547), जहानाबाद से (cid:292)ा(cid:220)त मंत(cid:229)य एवं (cid:302)ी िम(cid:232)(cid:287)ी के (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण क(cid:551) समी(cid:162)ा क(cid:551) गयी । समी(cid:162)ोपरांत यह पाया गया (cid:464)क (cid:302)ी िम(cid:232)(cid:287)ी के (cid:464)व(cid:510)(cid:424) लॉकडाउन के उ(cid:227)लंघन का मामला पूण(cid:91)त: (cid:292)मािणत नह(cid:547)ं होता है । अतएव स(cid:224)यक (cid:464)वचारोपरांत (cid:464)वभागीय अिधसूचना सं(cid:201)या-1705836 (cid:464)दनांक-18.04.2023 (cid:430)ारा (cid:302)ी िम(cid:232)(cid:287)ी को चेतावनी का दंड अिधरो(cid:464)पत (cid:464)कया गया ।
उपरो(cid:200)त दंड अिधरोपण के प(cid:230)चात (cid:302)ी अिनल िम(cid:232)(cid:287)ी, त(cid:215)काल(cid:547)न (cid:274)ामीण (cid:464)वकास पदािधकार(cid:547)-सह-(cid:292)भार(cid:547) (cid:292)खंड (cid:464)वकास पदािधकार(cid:547), मखद ुमपुर, जहानाबाद स(cid:224)(cid:292)ित (cid:292)खंड (cid:464)वकास पदािधकार(cid:547), रजौल(cid:547) (नवादा) (cid:430)ारा पुन(cid:464)व(cid:91)लोकन अ(cid:223)यावेदन सम(cid:464)प(cid:91)त (cid:464)कया गया ।
(cid:302)ी िम(cid:232)(cid:287)ी (cid:430)ारा सम(cid:464)प(cid:91)त पुन(cid:464)व(cid:91)लोकन अ(cid:223)यावेदन क(cid:551) समी(cid:162)ा क(cid:551) गयी । समी(cid:162)ोपरांत यह पाया गया (cid:464)क (cid:302)ी िम(cid:232)(cid:287)ी का पुन(cid:464)व(cid:91)लोकन अ(cid:223)यावेदन (cid:232)वीकार यो(cid:202)य है । अतएव स(cid:224)यक (cid:464)वचारोपरांत (cid:464)वभागीय अिधसूचना सं(cid:201)या- 2370231 (cid:464)दनांक-13.12.2023 (cid:430)ारा उ(cid:219)ह(cid:581) आरोप मु(cid:200)त (cid:464)कया गया है ।
(cid:302)ी अिनल िम(cid:232)(cid:287)ी से (cid:292)ा(cid:220)त िनलंबन अविध के वेतन एवं भ(cid:215)ता के भुगतान तथा सेवा (cid:464)विनयमन से संबंधी अ(cid:223)यावेदन पर (cid:464)वचारोपरांत िन(cid:224)नां(cid:464)कत िनण(cid:91)य िलया जाता है।
1. िनलंबन क(cid:551) अविध ((cid:464)दनांक 20.04.2020 से (cid:464)दनांक 04.05.2020 तक) अ(cid:219)य (cid:292)योजन(cid:585) के िलए कत(cid:91)(cid:229)य पर (cid:464)बतायी गई अविध मानी जाएगी।
2. (cid:302)ी कु मार को िनलंबन अविध का वेतन एवं अ(cid:219)य भ(cid:215)त(cid:585) का भुगतान करने का आदेश (cid:464)दया जाता है ।40 (cid:466)बहार गजट, 10 अ(cid:292)ील 2024 उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ािधकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है ।
(cid:464)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से
भानु (cid:292)काश,
सरकार के अपर सिचव ।
———
28 माच(cid:91) 2024
सं0 (cid:274)ा0(cid:464)व0-R-503/90/2022-Section-14-RDD-RDD(COM No-182231) 2687177/ (cid:274)ा0(cid:464)व0—
(cid:302)ीमती आशा कु मार(cid:547), त(cid:215)काल(cid:547)न (cid:292)खंड (cid:464)वकास पदािधकार(cid:547), ि(cid:287)वेणीगंज, सुपौल स(cid:224)(cid:292)ित (cid:292)खंड (cid:464)वकास पदािधकार(cid:547), मुरल(cid:547)गंज (मधेपुरा) के (cid:464)व(cid:510)(cid:424) िजला पदािधकार(cid:547), सुपौल के प(cid:287)ांक- 992-2/गो० (cid:464)दनांक-28.05.2022 (cid:430)ारा आरोप प(cid:287) (cid:292)ा(cid:220)त हुआ। उ(cid:200)त आरोप प(cid:287) म(cid:581) विण(cid:91)त आरोप(cid:585) पर (cid:302)ीमती आशा कु मार(cid:547) (cid:430)ारा सम(cid:464)प(cid:91)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण के समी(cid:162)ोपरा(cid:219)त (cid:464)वभागीय अिधसूचना (cid:163)ापांक-2363131 (cid:464)दनांक-11.12.2023 (cid:430)ारा 'संचया(cid:215)मक (cid:292)भाव से तीन वेतन वृ(cid:464)(cid:424) अव(cid:510)(cid:424) करने' का दंड अिधरो(cid:464)पत (cid:464)कया गया है।
उ(cid:200)त अिधरो(cid:464)पत दंड के (cid:464)व(cid:510)(cid:424) (cid:292)खंड काया(cid:91)लय, मुरल(cid:547)गंज, मधेपुरा के प(cid:287)ांक-83-2 (cid:464)दनांक- 13.01.2024 के (cid:430)ारा पुन(cid:464)व(cid:91)लोकन अ(cid:223)यावेदन (cid:292)(cid:232)तुत (cid:464)कया गया । (cid:464)वभाग (cid:430)ारा पुन(cid:464)व(cid:91)लोकन अ(cid:223)यावेदन क(cid:551) समी(cid:162)ा क(cid:551) गयी । समी(cid:162)ोपरांत पाया गया (cid:464)क (cid:302)ीमती आशा कु मार(cid:547) के पुन(cid:464)व(cid:91)लोकन अ(cid:223)यावेदन म(cid:581) कोई ऐसा मह(cid:215)वपूण(cid:91) सा(cid:234)य या त(cid:216)य नह(cid:547)ं है, िजससे (cid:464)क पूव(cid:91) म(cid:581) पा(cid:464)रत आदेश को संशोिधत (cid:464)कया जाय ।
अत: समी(cid:162)ोपरांत (cid:302)ीमती आशा कु मार(cid:547) के पुन(cid:464)व(cid:91)लोकन अ(cid:223)यावेदन को अ(cid:232)वीकृ त (cid:464)कया जाता है । उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ािधकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है।
आदेश:- आदेश (cid:464)दया जाता है (cid:464)क अिधसूचना क(cid:551) (cid:292)ित सभी संबंिधत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।
(cid:464)बहार रा(cid:207)यपाल के आदेश से
भानु (cid:292)काश,
सरकार के अपर सिचव ।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय, (cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट, 03—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in