(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध
;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
21 ;बपकरू287द्ध 1946 ;0द्ध
(0 368) ए ए 10 ;बपकरू292द्ध 2024
सूचना एवं जन संपर्क विभाग
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अध्सिूचना
8 अप्रील 2024
सं0 स्था॰(मु॰) 03-01/2014/128/सू॰ज॰स॰वि॰—पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध ईकाई, बिहार पटना के पत्रांक- 1798 दिनांक- 04.03.2024 से प्राप्त सूचनानुसार आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या-04/2014, (विशेष वाद संख्या-14/2014) के प्राथमिकी अभियुक्त श्री कन्हैया कुमार, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी सारण (छपरा) को दिनांक-25.01.2024 को माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के पश्चात् उन्हें न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 की नियम-9(2)(क) में निहित प्रावधान के तहत सरकार द्वारा श्री कुमार को दिनांक-25.01.2024 के प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया गया है।
उक्त निर्णय के आलोक में श्री कन्हैया कुमार, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी सारण (छपरा) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 की नियम-9(2)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में कारा निरूद्ध की तिथि-25.01.2024 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
2. निलंबन अवधि में श्री कुमार को नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, फरियाद मियाँ, सरकार के अवर सचिव।