असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
30 चै(cid:287) 1946 (श0)
(सं0 पटना 393) पटना, शु(cid:272)वार, 19 अ(cid:292)ील 2024
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ladYi
15 ekpZ 2024
(iii)
राज्य योजना अन्तर्गत राज्य के विभिन्न नगर निकायों में नगर सरकार भवन/प्रशासनिक भवन, बस स्टैंड, सामुदायिक भवन इत्यादि के निर्माण हेतु सरकार द्वारा राशि आवंटित की जा रही है ताकि शहरों का विकास हो सके तथा सामाजिक/सांस्कृतिक समारोहों का सुसज्जित भवनों में आयोजन किया जा सके। परंतु शहरों के विकास के लिए इन योजनाओं के कार्यान्वयन में भूमि की अनुपलब्धता के कारण बाधा उत्पन्न हो रही थी। कई नगर निकायों में प्रशासनिक भवन/नगर सरकार भवन के निर्माण के लिए नगर क्षेत्र में सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया और विभाग द्वारा आवंटित राशि बिना उपयोग के पड़ी हुई है, जिसे देखते हुए शर्तों के अधीन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार भूमि का क्रय बाजार दर की अधिसीमा पर करने की स्वीकृति विभागीय संकल्प सं॰- 5808, दिनांक-26.11.2015 द्वारा प्रदान की गई है।
2. नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापांक-5808, दिनांक-26.11.2015 की कंडिका-3 (iii) में अंकित है कि आवश्यकतानुसार भूमि का क्रय संबंधित नगर निकाय द्वारा अपने संसाधनों से अथवा बाजार ऋण (यथा बैंक, हडको आदि) की सहायता से किया जायेगा, जिसमें संबंधित भू-खंड को बंधक रखा जा सकता है। अतः राज्य सरकार के गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 19 अ(cid:292)ील 2024 ''राज्य के नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं हेतु सरकारी/नगर निकाय की भूमि अनुपलब्ध रहने की स्थिति में बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 99 के आलोक में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार के न्यूनतम मूल्य पंजी पर रैयती भूमि क्रय नगर निकाय के आंतरिक संसाधन/राज्य योजना मद से किया जायेगा।''
5. राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक-15.03.2024 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-69 के रूप में इस पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।
6. अतः उक्त के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं॰-5808, दिनांक-26.11.2015 की कंडिका- 3(iii) में आंशिक संशोधन करते हुए नगर निकाय की निधि के अलावा राज्य सरकार की निधि से आवश्यकतानुसार भूमि का क्रय मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार के न्यूनतम मूल्य पंजी पर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,