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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 24 April 2024

Published 24 April 2024

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-04-24.17
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

(cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 4 1946 (श0) सं(cid:201)या 17 पटना, बुधवार, ————————

24 2024 (ई0) विषय-सूची पृष्ठ भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-28 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

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भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं

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इत्यादि।

पूरक

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पूरक-क 29-302 (cid:464)बहार गजट, 24 2024

भाग-1

िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत

सूचनाएं। —————

विधि विभाग

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अधिसूचनाएं

11 मार्च 2024

एस0ओ0 161, दिनांक 24 अप्रील 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2836/जे0, दिनांक-16.06.2008 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अनिल कुमार सिंह अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-16.06.2023 से पुनः आगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री अनिल कुमार सिंह अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद 16.06.2008 बी0ए0 बी0एल0 औरंगाबाद जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट(डी)-04/2004/1865/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)

11 मार्च 2024

एस0ओ0 161, दिनांक 24 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(डी)-04/2004/1865/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

(सक्षम प्राधिकार)

The 11th March 2024

S.O. 161 dated the 24th April 2024--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Anil Kumar Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the3 (cid:464)बहार गजट, 24 2024 Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2836/J dated 16.06.2008 to practice as notary again for the next five year from 16.06.2023.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Anil Kumar Singh Advocate-cum- Notary Civil Court, Aurangabad 16.06.2008 B.A. B. L. Aurangabad Distt.-

(File no. -A/Not(D)-04/2004/1865/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)

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18 मार्च 2024

एस0ओ0 162, दिनांक 24 अप्रील 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 एवं 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधि विभागीय अधिसूचना संख्या-2697/जे0 दिनांक-11.04.2023, जिसके द्वारा श्री इन्द्रदेव प्रसाद राय, अधिवक्ता-सह-नोटरी, अनुमंडल व्यवहार न्यायालय, दलसिंहसराय, समस्तीपुर का नाम नोटरी पंजी से हटाया गया था, को निरस्त किया जाता है।

3. विधि विभागीय अधिसूचना संख्या-9198/जे॰, दिनांक-31.12.2013 यथावत प्रभावी रहेगा। 4. नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-87/जे0, दिनांक-11.01.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री इन्द्रदेव प्रसाद राय, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक- 11.01.2018 से 10.01.2023 एवं पुनः दिनांक-11.01.2023 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री इन्द्रदेव प्रसाद राय अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडल व्यवहार न्यायालय, दलसिंहसराय, समस्तीपुर 11.01.2003 एम0ए0 एल॰एल॰बी॰ दलसिंहसराय, जिला-समस्तीपुर

(सं0 सं0-ए0/नोट-12/2001/2084/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

(सक्षम प्राधिकार)4 (cid:464)बहार गजट, 24 2024 18 मार्च 2024 एस0ओ0 162, दिनांक 24 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-12/2001/2084/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

(सक्षम प्राधिकार)

The 18th March 2024

S.O. 162 dated 24th April 2024--In exercise of the powers conferred by section-3 and 5 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to cancel the Law Department Notification No.-2697/J, dated-11.04.2023 vide which the name of Shri Indradeo Prasad Roy, Advocate-cum-Notary Subdivisional Civil Court, Dalsingsarai, Samastipur, was removed from the Notaries Register.

3. Notification No.-9197/J, dated-11-01-2013 of Law Department shall remain in force. 4. In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act. No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Indradeo prasad Roy and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 87/J dated 11- 01-2003 to practice as notary from 11.01.2018 to 10.01.2023 and again for the next five year from 11.01.2023.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Indradeo Prasad Roy Advocate-cum- Notary Subdivisional Civil Court, Dalsingsarari, Samastipur 11.01.2003 M.A. L.L.B. Dalsingsarai, Distt.-Samastipur

(File no. -A/Not-12/2001/2084/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)

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11 मार्च 2024

एस0ओ0 163, दिनांक 24 अप्रील 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-836/जे0, दिनांक-29.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री नवल किशोर सिंह, अधिवक्ता, जिनका5 (cid:464)बहार गजट, 24 2024 नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-29.01.2024 से पुनः आगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री नवल किशोर सिंह अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडल न्यायालय, दलसिंहसराय, समस्तीपुर 29.01.2019 बी0कॉम0 एल0एल0बी0 समस्तीपुर जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-187/2018/1866/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)

11 मार्च 2024

एस0ओ0 163, दिनांक 24 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-187/2018/1866/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)

The 11th March 2024

S.O. 163 dated the 24th April 2024--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Nawal Kishore Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 836/J dated 29.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 29.01.2024.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Nawal Kishore Singh Advocate-cum- Notary Subdivisional Court, Dalsinghsarai, Samastipur 29.01.2019 B.Com. L.L.B. Samastipur Distt.-

(File no. -A/Not-187/2018/1866/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)6 (cid:464)बहार गजट, 24 2024 11 मार्च 2024 एस0ओ0 164, दिनांक 24 अप्रील 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-811/जे0, दिनांक-29.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री कृष्ण देव झा, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-29.01.2024 से पुनः आगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री कृष्ण देव झा अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बेनीपुर, दरभंगा 29.01.2019 बी0ए0 एल0एल0बी0 दरभंगा जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-179/2018/1860/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)

11 मार्च 2024

एस0ओ0 164, दिनांक 24 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-179/2018/1860/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

(सक्षम प्राधिकार)

The 11th March 2024

S.O. 164 dated the 24th April 2024--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Krishna Deo Jha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 811/J dated 29.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 29.01.2024.

7 (cid:464)बहार गजट, 24 2024
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Krishna Deo Jha Advocate-cum- Notary Civil Court, Benipur, Darbhanga 29.01.2019 B.A. L.L.B. Darbhanga Distt.-

(File no. -A/Not-179/2018/1860/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)

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11 मार्च 2024

एस0ओ0 165, दिनांक 24 अप्रील 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-818/जे0, दिनांक-29.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री कृष्णा प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-29.01.2024 से पुनः आगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री कृष्णा प्रसाद अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद 29.01.2019 बी0ए0 एल0एल0बी0 औरंगाबाद जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-100/2018/1864/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)

11 मार्च 2024

एस0ओ0 165, दिनांक 24 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-100/2018/1864/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)8 (cid:464)बहार गजट, 24 2024 The 11th March 2024

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Krishna Prasad Advocate-cum- Notary Civil Court, Aurangabad 29.01.2019 B.A. L.L.B. Aurangabad Distt.-

S.O. 165 dated the 24th April 2024--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Krishna Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 818/J dated 29.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 29.01.2024. Name of Notary

(File no. -A/Not-100/2018/1864/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)

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11 मार्च 2024

एस0ओ0 166, दिनांक 24 अप्रील 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-385/जे0, दिनांक-15.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विश्वजीत कुमार मिश्रा, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-15.01.2024 से पुनः आगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री विश्वजीत क मार मिश्रा ु अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, दरभंगा 15.01.2019 बी0ए0 एल0एल0बी0 दरभंगा जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-92/2018/1862/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)9 (cid:464)बहार गजट, 24 2024 11 मार्च 2024 एस0ओ0 166, दिनांक 24 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-92/2018/1862/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)

The 11th March 2024

S.O. 166 dated the 24th April 2024--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Bishwajeet Kumar Mishra and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 385/J dated 15.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 15.01.2024.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Bishwajeet Kumar Mishra Advocate-cum- Notary Civil Court, Darbhanga 15.01.2019 B.A. L.L.B. Darbhanga Distt.-

By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)

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11 मार्च 2024

एस0ओ0 167, दिनांक 24 अप्रील 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-819/जे0, दिनांक-29.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मो0 कलीमुल्लाह, अधिवक्ता, जिनका10 (cid:464)बहार गजट, 24 2024 नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-29.01.2024 से पुनः आगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री मो0 कलीमुल्लाह अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, दरभंगा 29.01.2019 बी0ए0(आनर्स) एल0एल0बी0 दरभंगा जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-91/2018/1859/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

(सक्षम प्राधिकार)

11 मार्च 2024

एस0ओ0 167, दिनांक 24 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-91/2018/1859/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

(सक्षम प्राधिकार)

The 11th March 2024

S.O. 167 dated the 24th April 2024--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Md. Kalimullah and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 819/J dated 29.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 29.01.2024.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Md. Kalimullah Advocate-cum- Notary Civil Court, Darbhanga 29.01.2019 B.A.(Hons.) L.L.B. Darbhanga Distt.-

By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)11 (cid:464)बहार गजट, 24 2024 11 मार्च 2024 एस0ओ0 168, दिनांक 24 अप्रील 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-372/जे0, दिनांक-15.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सुरेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-15.01.2024 से पुनः आगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री सुरेश कुमार शर्मा अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, दरभंगा 15.01.2019 बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 दरभंगा जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-90/2018/1861/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

(सक्षम प्राधिकार)

11 मार्च 2024

एस0ओ0 168, दिनांक 24 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-90/2018/1861/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

(सक्षम प्राधिकार)

The 11th March 2024

S.O. 168 dated the 24th April 2024--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Suresh Kumar Sharma and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 372/J dated 15.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 15.01.2024.

12 (cid:464)बहार गजट, 24 2024
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Suresh Kumar Sharma Advocate-cum- Notary Civil Court, Darbhanga 15.01.2019 B.Sc. L.L.B. Darbhanga Distt.-

By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)

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12 फरवरी 2024

एस0ओ0 169, दिनांक 24 अप्रील 2024--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती मधु कुमारी वर्मा (नामांकन सं0- 721/2003), अधिवक्ता, वैशाली को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में वैशाली जिला के लिए वैशाली जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-50/2024/986/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

12 फरवरी 2024

एस0ओ0 169, दिनांक 24 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-50/2024/986/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 12th February 2024

S.O. 169 dated the 24th April 2024--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Smt. Madhu Kumari Verma (Enrolment No.- 721/2003), Advocate, Vaishali a notary under the said Act who will act as such, in Vaishali district for the district of Vaishali for the next five years.

(File no. -A/Not-50/2024/986/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority)13 (cid:464)बहार गजट, 24 2024 8 जनवरी 2024 एस0ओ0 170, दिनांक 24 अप्रील 2024--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री विजय कुमार सिंह (नामांकन सं0- 1386/2007) अधिवक्ता, सुपौल को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सुपौल जिला के लिए सुपौल जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-50/2023/110/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

8 जनवरी 2024

एस0ओ0 170, दिनांक 24 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-50/2023/110/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 8th January 2024

S.O. 170 dated the 24th April 2024--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Vijay Kumar Singh (Enrolment No.- 1386/2007) Advocate, Supaul a notary under the said Act who will act as such, in Supaul district for the district of Supaul for the next five years.

(File no. -A/Not-50/2023/110/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority)

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5 फरवरी 2024

एस0ओ0 171, दिनांक 24 अप्रील 2024--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सोमेश्वर मिश्रा, (नामांकन सं0- 557/1997), अधिवक्ता, पूर्वी चम्पारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्वी चम्पारण जिला के लिए पूर्वी चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-49/2024/780/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)14 (cid:464)बहार गजट, 24 2024 5 फरवरी 2024 एस0ओ0 171, दिनांक 24 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-49/2024/780/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 5th February 2024

S.O. 171 dated the 24th April 2024--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Someshwar Mishra, (Enrolment No.- 557/1997) , Advocate, East Champaran a notary under the said Act who will act as such, in East Champaran district for the district of East Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-49/2024/780/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority)

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15 जनवरी 2024

एस0ओ0 172, दिनांक 24 अप्रील 2024--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री दुर्ग विजय सिंह, (नामांकन सं0- 205/2008), अधिवक्ता, भोजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भोजपुर जिला के लिए भोजपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-49/2023/326/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

15 जनवरी 2024

एस0ओ0 172, दिनांक 24 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-49/2023/326/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)15 (cid:464)बहार गजट, 24 2024 The 15th January 2024

S.O. 172 dated the 24th April 2024--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Durg Vijay Singh, (Enrolment No.- 205/2008), Advocate, Bhojpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhojpur district for the district of Bhojpur for the next five years.

(File no. -A/Not-49/2023/326/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority)

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31 जनवरी 2024

एस0ओ0 173, दिनांक 24 अप्रील 2024--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री संजय कुमार दूबे (नामांकन सं0- बी0आर0/1748/1996), अधिवक्ता, पूर्वी चम्पारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्वी चम्पारण जिला के लिए पूर्वी चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-48/2024/692/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

31 जनवरी 2024

एस0ओ0 173, दिनांक 24 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-48/2024/692/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 31st January 2024

S.O. 173 dated the 24th April 2024--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar Dubey, (Enrolment No.- BR/1748/1996), Advocate, East Champaran a notary under the said Act who will act as such, in East Champaran district for the district of East Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-48/2024/692/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority)16 (cid:464)बहार गजट, 24 2024 15 जनवरी 2024 एस0ओ0 174, दिनांक 24 अप्रील 2024--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रवि वागीशा, (नामांकन सं0- 744/2009), अधिवक्ता, भोजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भोजपुर, जिला के लिए भोजपुर, जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-48/2023/325/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

15 जनवरी 2024

एस0ओ0 174, दिनांक 24 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-48/2023/325/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 15th January 2024

S.O. 174 dated the 24th April 2024--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ravi Vagisha (Enrolment No.- 744/2009), Advocate, Bhojpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhojpur district for the district of Bhojpur for the next five years.

(File no. -A/Not-48/2023/325/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority)

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2 फरवरी 2024

एस0ओ0 175, दिनांक 24 अप्रील 2024--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती पूनम कुमारी वर्मा, (नामांकन सं0-बी0आर0/1343/1991), अधिवक्ता, पूर्वी चम्पारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्वी चम्पारण जिला के लिए पूर्वी चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-47/2024/776/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)17 (cid:464)बहार गजट, 24 2024 2 फरवरी 2024 एस0ओ0 175, दिनांक 24 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-47/2024/776/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 2nd February 2024

S.O. 175 dated the 24th April 2024--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Smt. Poonam Kumari Verma, (Enrolment No.- BR/1343/1991), Advocate, East Champaran a notary under the said Act who will act as such, in East Champaran district for the district of East Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-47/2024/776/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority)

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15 जनवरी 2024

एस0ओ0 176, दिनांक 24 अप्रील 2024--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री विजय कुमार लाल, (नामांकन सं0- 2829/2001), अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुजफ्फरपुर जिला के लिए मुजफ्फरपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-47/2023/323/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

15 जनवरी 2024

एस0ओ0 176, दिनांक 24 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-47/2023/323/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 15th January 2024

S.O. 176 dated the 24th April 2024--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State18 (cid:464)बहार गजट, 24 2024 Government of Bihar is pleased to appoint Shri Vijay Kumar Lal (Enrolment No.- 2829/2001), Advocate, Muzaffapur a notary under the said Act who will act as such, in Muzaffapur district for the district of Muzaffapur for the next five years.

(File no. -A/Not-47/2023/323/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority)

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5 फरवरी 2024

एस0ओ0 177, दिनांक 24 अप्रील 2024--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार मो0 इजहार अहमद, (नामांकन सं0- 1525/2001), अधिवक्ता, कटिहार को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में कटिहार जिला के लिए कटिहार जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-46/2024/779/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

5 फरवरी 2024

एस0ओ0 177, दिनांक 24 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-46/2024/779/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 5th February 2024

S.O. 177 dated the 24th April 2024--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Md. Ezhar Ahmad (Enrolment No.- 1525/2001), Advocate, Katihar a notary under the said Act who will act as such, in Katihar district for the district of Katihar for the next five years.

(File no. -A/Not-46/2024/779/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority)19 (cid:464)बहार गजट, 24 2024 15 जनवरी 2024 एस0ओ0 178, दिनांक 24 अप्रील 2024--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राघवेन्द्र कुमार, (नामांकन सं0- 435/2005), अधिवक्ता, बक्सर, को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बक्सर, जिला के लिए बक्सर, जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-46/2023/330/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

15 जनवरी 2024

एस0ओ0 178, दिनांक 24 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-46/2023/330/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 15th January 2024

S.O. 178 dated the 24th April 2024--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Raghavendra Kumar (Enrolment No.- 435/2005), Advocate, Buxar a notary under the said Act who will act as such, in Buxar district for the district of Buxar for the next five years.

(File no. -A/Not-46/2023/330/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority)

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5 फरवरी 2024

एस0ओ0 179, दिनांक 24 अप्रील 2024--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मुस्ताक अहमद, (नामांकन सं0- 3767/1997), अधिवक्ता, पूर्वी चम्पारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्वी चम्पारण जिला के लिए पूर्वी चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-45/2024/778/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)20 (cid:464)बहार गजट, 24 2024 5 फरवरी 2024 एस0ओ0 179, दिनांक 24 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-45/2024/778/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 5th February 2024

S.O. 179 dated the 24th April 2024--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri. Mushtaque Ahmad, (Enrolment No.- 3767/1997), Advocate, East Champaran a notary under the said Act who will act as such, in East Champaran district for the district of East Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-45/2024/778/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority)

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12 जनवरी 2024

एस0ओ0 180, दिनांक 24 अप्रील 2024--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री संजय कुमार, (नामांकन सं0- 1889/1997), अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-45/2023/274/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

12 जनवरी 2024

एस0ओ0 180, दिनांक 24 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-45/2023/274/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 12th January 2024

S.O. 180 dated the 24th April 2024--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar (Enrolment No.-21 (cid:464)बहार गजट, 24 2024 1889/1997), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-45/2023/274/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority)

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31 जनवरी 2024

एस0ओ0 181, दिनांक 24 अप्रील 2024--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री प्रेम चन्द्र हजारा, (नामांकन सं0- 2914/2010), अधिवक्ता, पश्चिम चम्पारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पश्चिम चम्पारण जिला के लिए पश्चिम चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-44/2024/682/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

सरकार के संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

31 जनवरी 2024

एस0ओ0 181, दिनांक 24 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-44/2024/682/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 31st January 2024

S.O. 181 dated the 24th April 2024--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Prem Chandra Hazara, (Enrolment No.- 2914/2010) , Advocate, West Champaran a notary under the said Act who will act as such, in West Champaran district for the district of West Champaran for the next five years. (File no. -A/Not-44/2024/682/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority)22 (cid:464)बहार गजट, 24 2024 12 जनवरी 2024 एस0ओ0 182, दिनांक 24 अप्रील 2024--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री शशि भूषण, (नामांकन सं0- 184/2007), अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-44/2023/275/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

12 जनवरी 2024

एस0ओ0 182, दिनांक 24 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-44/2023/275/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 12th January 2024

S.O. 182 dated the 24th April 2024--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Shashi Bhushan (Enrolment No.- 184/2007), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-44/2023/275/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority)

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31 जनवरी 2024

एस0ओ0 183, दिनांक 24 अप्रील 2024--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री प्रेम चन्द सिंह, (नामांकन सं0- 146/2001), अधिवक्ता, कैमूर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में कैमूर जिला के लिए कैमूर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-43/2024/678/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

सरकार के संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)23 (cid:464)बहार गजट, 24 2024 31 जनवरी 2024 एस0ओ0 183, दिनांक 24 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-43/2024/678/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 31st January 2024

S.O. 183 dated the 24th April 2024--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Prem Chand Singh, (Enrolment No.- 146/2001), Advocate, Kaimur a notary under the said Act who will act as such, in Kaimur district for the district of Kaimur for the next five years.

(File no. -A/Not-43/2024/678/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority)

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27 दिसम्बर 2023

एस0ओ0 184, दिनांक 24 अप्रील 2024--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री प्रमोद कुमार, (नामांकन सं0-1006/2005) अधिवक्ता, सुपौल को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सुपौल जिला के लिए सुपौल जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-43/2023/9814/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

27 दिसम्बर 2023

एस0ओ0 184, दिनांक 24 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-43/2023/9814/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 27th December 2023

S.O. 184 dated the 24th April 2024--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with24 (cid:464)बहार गजट, 24 2024 sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Pramod Kumar (Enrolment No.- 1006/2005), Advocate, Supaul a notary under the said Act who will act as such, in Supaul district for the district of Supaul for the next five years.

(File no. -A/Not-43/2023/9814/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority)

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31 जनवरी 2024

एस0ओ0 185, दिनांक 24 अप्रील 2024--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार मो0 वाजूल हक, (नामांकन सं0- 2797/2004), अधिवक्ता, पूर्वी चम्पारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्वी चम्पारण जिला के लिए पूर्वी चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-42/2024/694/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

सरकार के संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

31 जनवरी 2024

एस0ओ0 185, दिनांक 24 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-42/2024/694/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 31st January 2024

S.O. 185 dated the 24th April 2024--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Md. Wazul Haque, (Enrolment No.- 2797/2004), Advocate, East Champaran a notary under the said Act who will act as such, in East Champaran district for the district of East Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-42/2024/42/2024/694/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority)25 (cid:464)बहार गजट, 24 2024 22 जनवरी 2024 एस0ओ0 186, दिनांक 24 अप्रील 2024--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रामेश्वर प्रसाद यादव (नामांकन सं0-763/1994) अधिवक्ता, दरभंगा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में दरभंगा जिला के लिए दरभंगा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-42/2023/473/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

22 जनवरी 2024

एस0ओ0 186, दिनांक 24 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-42/2023/473/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 22nd January 2024

S.O. 186 dated the 24th April 2024--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rameshwar Prasad Yadav (Enrolment No.- 763/1994), Advocate, Darbhanga a notary under the said Act who will act as such, in Darbhanga district for the district of Darbhanga for the next five years.

(File no. -A/Not-42/2023/473/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority)

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29 जनवरी 2024

एस0ओ0 187, दिनांक 24 अप्रील 2024--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री वेद प्रकाश, (नामांकन सं0- 2847/2011), अधिवक्ता, सीतामढ़ी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सीतामढ़ी जिला के लिए सीतामढ़ी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-41/2024/603/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)26 (cid:464)बहार गजट, 24 2024 29 जनवरी 2024 एस0ओ0 187, दिनांक 24 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-41/2024/603/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 29th January 2024

S.O. 187 dated the 24th April 2024--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri. Ved Prakash, (Enrolment No.- 2847/2011), Advocate, Sitamarhi a notary under the said Act who will act as such, in Sitamarhi district for the district of Sitamarhi for the next five years.

(File no. -A/Not-41/2024/603/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority)

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18 जनवरी 2024

एस0ओ0 188, दिनांक 24 अप्रील 2024--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री दयानन्द यादव (नामांकन सं0- 58/2012) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-41/2023/411/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

18 जनवरी 2024

एस0ओ0 188, दिनांक 24 अप्रील 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-41/2023/411/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

सरकार के संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)27 (cid:464)बहार गजट, 24 2024 The 18th January 2024

S.O. 188 dated the 24th April 2024--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Dayanand Yadav (Enrolment No.- 58/2012), Advocate, Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.

(File no. -A/Not-41/2023/411/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar. (Competent Authority)

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Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya

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Office Order

The 12th April 2024

No. XI-K-jk0-03/2024-1746--In the light of proposal received from District Magistrate, Jehanabad vide letter no.- 71, dated- 19.02.2024 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No. Officers Name Designation Remarks
1 Miss. Sneha Satyam CO, Jehanabad Circle Jehanabad Level
2 Sri Ranjeet Upadhyay CO, Makhdumpur Circle Makhdumpur Level
3 Sri Umesh Sharma CO, Kako Circle Kako Level
4 Sri Sudhir Tiwari CO, Ghoshi Circle Ghoshi Level
5 Sri Shadab Alam CO, Hulasganj Circle Hulasganj Level
6 Smt. Nuzhat CO, Ratnifaridpur Circle Ratnifaridpur Level
7 Md. Asif Hussain CO, Modanganj Circle Modanganj Level

Sd./Illegible,

Secretary to Commissioner,

Magadh Division, Gaya28 (cid:464)बहार गजट, 24 2024 Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya

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Office Order

The 12th April 2024

No. XI-K-jk0-03/2024-1747--In the light of proposal received from District Magistrate, Jehanabad vide letter no.- 58, dated- 08.02.2024 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No. Officers Name Designation Remarks
1 Smt. Kanchan Kumari Jha SDC, Jehanabad District Level
2 Sri Dhananjay Tripathi DPRO, Jehanabad District Level

Sd./Illegible,

Secretary to Commissioner,

Magadh Division, Gaya

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 5—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

29 (cid:464)बहार गजट, 24 2024

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

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सं0 कारा/नि0को0(अधी0)-01-46/2021--3023 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ------ संकल्प 15 अप्रील 2024 श्री रामाधार सिंह, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, छपरा (सम्प्रति निलंबित) संलग्न केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा दर्ज थाना कांंड संख्या-55/ 2021, दिनांक-23.12.2021 धारा-13 (2) सह-पठित धारा-13 (1) (बी) भा0 द0 वि0 तथा भ्रष्ट आचरण, पद के दुरूपयोग एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के घोर उल्लंघन के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9 (1) (क) एवं (ग) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 591 दिनांक 24.01.2022 द्वारा श्री ंिसंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा निलंबनावस्था में उनका मुख्यालय केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ निर्धारित किया गया। 2. प्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5058 दिनांक-29.04.2022 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है, जिसके संचालन हेतु मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक-20.05. 2022-सह-पठित ज्ञापांक-337 दिनांक-24.05.2022 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु डॉ0 सफीना ए0एन0, तत्कालीन प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना (सम्प्रति अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, पटना)-सह-जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को हस्तांतरित किया गया है। विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन सम्प्रति अप्राप्त है। 3. अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा उपर्युक्त मामले की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही एवं दर्ज आपराधिक वाद प्रक्रियाधीन है। सम्यक्‌ समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह को निलंबन मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। 4. अतएव अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णय के आलोक में श्री रामाधार सिंह, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, छपरा (सम्प्रति निलंबित) संलग्न केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त किया जाता है। 5. श्री सिंह के निलंबन अवधि के संबंध में अलग से निर्णय उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के उपरांत लिया जायेगा। आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रजनीष कुमार सिंह, अपर सचिव-सह-निदेषक (प्र0)।

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सं0 कारा/नि0को0(अधी0)-01-46/2021--3022

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15 अप्रील 2024

श्री रूपक कुमार, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना (सम्प्रति निलंबित) संलग्न केन्द्रीय कारा, बक्सर के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में दर्ज विषेष निगरानी इकाई थाना काण्ड संख्या-05/2022, दिनांक-10.04.2022 धारा-13 (1) (b) एवं धारा-13 (2) r/w 12 of P.C. Act 198830 (cid:464)बहार गजट, 24 2024 तथा 120 (बी) भा0 द0 वि0 तथा भ्रष्ट आचरण, पद के दुरूपयोग एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के घोर उल्लंघन के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9 (1) (क) एवं (ग) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4993 दिनांक 29.04.2022 द्वारा श्री कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा निलंबनावस्था में उनका मुख्यालय केन्द्रीय कारा, बक्सर निर्धारित किया गया। 2. प्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-8672 दिनांक-17.08.2022 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है, जिसके संचालन हेतु मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक-25.08. 2022-सह-पठित ज्ञापांक-577 दिनांक-29.08.2022 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु डॉ0 एन0 सरवण कुमार, तत्कालीन सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना (सम्प्रति सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना)-सह-जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को हस्तांतरित किया गया है। विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन सम्प्रति अप्राप्त है। 3. अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा उपर्युक्त मामले की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही एवं दर्ज आपराधिक वाद प्रक्रियाधीन है। सम्यक्‌ समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार को निलंबन से मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। 4. अतएव अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णय के आलोक में श्री रूपक कुमार, तत्कालीन सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना (सम्प्रति निलंबित) संलग्न केन्द्रीय कारा, बक्सर को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त किया जाता है। 5. श्री कुमार के निलंबन अवधि के संबंध में अलग से निर्णय उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के उपरांत लिया जायेगा। आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रजनीष कुमार सिंह, अपर सचिव-सह-निदेषक (प्र0)।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 5—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 24 April 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2024-04-24.17/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2024-04-24.17.