असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
6 भा(cid:289) 1946 (श0)
(सं0 पटना 854) पटना, बुधवार, 28 अग(cid:232)त 2024 ———
सं0 03/स्था0रा0अ0(67वीं-नियुक्ति)-02/2024-326(3)/रा0—बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग के पत्रांक-7ए/67वीं संयुक्त (मुख्य) प्रति0परीक्षा-01-04/2022 (80) लो0से0आ0/गो0, दिनांक-09.01.2024 के माध्यम से बिहार राजस्व सेवा के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थी को अधोलिखित शर्त्तों के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल-7 ( 44,900- 1,42,400) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पद पर औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ-9 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :-
| 1 | 279140 | श्री सुमन सौरव पिता- श्री अवधेश कुमार, ग्राम-राघोपुर बखरी, पो0-बखरी, भाया-परसौनी, जिला-सीतामढ़ी, बिहार, पिन-843325 | सीतामढ़ी | 25.07.1993 | 875 | 01-सामान्य | (FFD) 01-सामान्य | राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय, सकरा, मुजफ्फरपुर |
(ii). नवनियुक्त अधिकारी द्वारा जिला समाहर्त्ता/नव पदस्थापन कार्यालय में योगदान के समय फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र एवं असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं इसकी एक-एक छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
(iii). जिला समाहर्त्ता नवनियुक्त अधिकारी का फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र एवं चिकित्सा प्रमाण-पत्र की जांचोपरान्त स्वयं संतुष्ट होकर उनका योगदान स्वीकृत करेंगे।
(iv). नवनियुक्त अधिकारी, यदि पूर्व से किसी सेवा में कार्यरत हैं तथा प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के समय नियोक्ता/सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके है, तो योगदान के समय उक्त प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करेंगे।
(v). नवनियुक्त अधिकारी यदि पूर्व में किसी नियोक्ता के अन्तर्गत सेवारत हैं, तो योगदान के समय विरमन पत्र (Relieving Letter) प्रस्तुत करेंगे। अन्य सेवा से त्याग पत्र देने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा त्याग पत्र स्वीकृति से संबंधित पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
(vi) सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं0-1919 दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान करने के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
(vii). नव नियुक्त राजस्व अधिकारी के लिए प्रवेशकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रम एवं स्थान की सूचना विभागीय वेब-साईट-www.lrc.bih.nic.in के माध्यम से दी जायेगी।
3. (i) नवनियुक्त अधिकारी का पूर्व वृत्त सत्यापन (Bio-Data Verification) प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में यह नियुक्ति औपबंधिक रूप से की गई है।
(ii) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के संबंध में कोई भिन्न सूचना पाये जाने एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में प्रतिकूल तथ्य प्रतिवेदित होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी की सेवा नियमानुसार तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।
(iii) नवनियुक्त अधिकारी की परीक्ष्यमान अवधि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा विनिश्चित मापदंड के अनुसार होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।
4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-1964, दिनांक-21.08.2005 एवं पत्रांक-768 पे0को0, दिनांक 03.07.2007 के आलोक में संबंधित नव नियुक्त अधिकारी की सेवा नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होगी। 5. नवनियुक्त अधिकारी को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने तथा योगदान हेतु नव पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 854-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in