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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 30 August 2024

Published 30 August 2024

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-08-30.863
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 8 भा(cid:289) 1946 (श0)

(सं0 पटना 863) पटना, शु(cid:272)वार, 30 अग(cid:232)त 2024 ———

श्री हरिशंकर राम (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 208/23 (897/11), उप सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5985 दिनांक 28.11.2023 द्वारा गठित आरोप-पत्र उपलब्ध कराया गया। समाज कल्याण विभाग से प्राप्त आरोप-पत्र एवं संचिका में उपलब्ध साक्ष्य/कागजातों के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप-पत्र पुनर्गठित किया गया, जिसपर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। ''श्री राम द्वारा दिनांक 19.04.2023 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का कार्यालय, अररिया एवं किशनगंज तथा समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय, टेढ़ागाछ, बहादुरगंज एवं ठाकुरगंज मेें किये गये निरीक्षण के संबंध में किशनगंज के निवासी मो0 सज्जाद अली, मो0 रिजवान अंसारी सहित कुल-13 परिवादियों से प्राप्त परिवाद-पत्र में श्री राम के विरूद्ध जिला एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों के औचक निरीक्षण के दौरान लाखों रूपये की अवैध वसूली आदि का आरोप लगाया गया।

परिवादियों से प्राप्त परिवाद-पत्र में उल्लेखित आरोपों की जाँच निदेशक, आई0सी0डी0एस0 से कराये जाने पर निदेशक, आई0सी0डी0एस0 द्वारा अपने ज्ञापांक 573/मु0 दिनांक 04.08.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन में पाये गये तथ्यों एवं एक अन्य मामले में श्री राम के विरूद्ध विभागीय निदेश एवं आदेश की अवहेलना, अनुशासानहीनता, र्काव्यहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं मनमानेपन ढंग से कार्य किया गया।

विभागीय प्रतिवेदन के साथ निदेशक, आई0सी0डी0एस0 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें यह निष्कर्ष अंकित है कि- यद्यपि यह परिवाद बेनामी प्र—ति का है और इसमें लगाये गये तीन आरोपों में से दो आरोप-1(क) एवं 1(ग) जो अवैध वसूली एवं अय्याशी से संबंधित है। इस संबंध में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। परन्तु निदेशक के जाँच प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया गया है कि दो दिन तक किशनगंज में आवासन के बावजूद इनके द्वारा टेढ़ागाछ परियोजना एवं जिला प्रोग्राम कार्यालय, किशनगंज क निरीक्षण क्यों नहीं किया गया ? यह —त्य विभागीय आदेश की अवहेलना प्रतीत होती है।''2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 30 अग(cid:232)त 2024 विभागीय पत्रांक 431 दिनांक 05.01.2024 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों पर श्री राम से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री राम के पत्रांक 962 दिनांक 20.02.2024 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें इनका कहना है किः- ''संयुक्त रूप से दिनांक 19.04.2023 को जाँच किये गये जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का कार्यालय, अररिया एवं किशनगंज तथा समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय, बहादुरगंज, दिघलबैंक एवं ठाकुरगंज में किये गये कार्यालय एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण के संबंध में किशनगंज के निवासी मो0 सज्जाद अली, मो0 रिजवान अंसारी सहित कुल-13 परिवादियों द्वारा अवैध वसूली का लगाया गया आरोप पर जांच पदाधिकारी द्वारा कोई साक्ष्य नहीं पाने एवं आरोप पत्र बेनामी प्र—ति का बताया गया है। इससे स्पष्ट है कि लगाया गया आरोप मनगढंत, असत्य एवं बेबुनियाद प्र—ति का है।

इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से विभागीय निदेश एवं आदेश की अवहेलना, अनुशासनहीनता, र्काव्यहीनता, स्वेच्छाचारित एवं मनमानापन नहीं किया गया है। अपितु कम समय में अपना सर्वोत्—ष्ट सेवा देकर प्राप्त निदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक किया गया है। इस प्रकार यह कहना कि बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1976 के नियम-3(1) के संगत प्रावधानों का उल्लंघन है, प्रमाणित नहीं होता है, बल्कि गठित आरोप बिना साक्ष्य के एवं संभावना आधारित ही है।

इनके द्वारा सहानुभूतिपूर्वक वर्णित मामलों पर विचार कर स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए गठित आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

प्रतिवेदित आरोपों एवं श्री राम से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि :-

1. प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ एवं संवेदनशील बनाने हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का कार्यालय, अररिया, आंगनबाड़ी केन्द्र तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का कार्यालय, किशनगंज एवं समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय, टेढ़गाछ, बहादुरगंज तथा ठाकुरगंज की जाँच हेतु श्री राम को संयुक्त जाँच टीम में शामिल करते हुए एक सप्ताह के अन्दर निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। साथ ही एक अन्य मामले में भी माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत परियोजना को शीघ्र जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

2. दोनों मामलों में इनके द्वारा ससमय जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया एवं विभाग द्वारा निदेशित टेढ़गाछ परियोजना की जाँच नहीं की गयी। उल्लेखित तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि श्री राम द्वारा विभागीय निदेश एवं आदेश की अवहेलना, अनुशासनहीनता, र्काव्यहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं मनमानेपन ढं़ग से कार्य किया गया।

3. निदेशक, आई0सी0डी0एस0 के जाँच प्रतिवेदन में यह अंकित है कि अवैध वसूली के आरोप के संबंध में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही कोई विाीय अनियमितता का मामला प्रतिवेदित नहीं है। निदेशक, आई0सी0डी0एस0 के जाँच प्रतिवेदन में यह पाया गया है कि श्री राम के विरूद्ध अवैध वसूली से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। साथ ही इनके विरूद्ध विाीय अनियमितता, गबन से संबंधित कोई आरोप प्रतिवेदित नहीं पाया गया है, बल्कि इनका —त्य पदीय कार्य दायित्व के प्रतिकूल है, जो कि बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1) के संगत प्रावधानों का उल्लंघन है।

4. विभाग द्वारा गठित आरोप, जाँच प्रतिवेदन एवं श्री राम से प्राप्त स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि श्री राम द्वारा पदीय कार्य का दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है तथा माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निदेशित दो मामलों का जाँच प्रतिवेदन ससमय समर्पित नहीं किया गया, साथ ही सभी परियोजना की जाँच भी नहीं की गयी।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री हरिशंकर राम (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 208/23 (897/11), उप सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकार किया गया तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) यथासंशोधित नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत्‌ (i) निन्दन (आरोप वर्ष 2023-24) एवं (ii) 01(एक) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री हरिशंकर राम (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 208/23 (897/11), उप सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) यथासंशोधित नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत्‌ निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :-

i3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 30 अग(cid:232)त 2024 ii

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 863-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 30 August 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2024-08-30.863/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2024-08-30.863.