असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
8 भा(cid:289) 1946 (श0)
(सं0 पटना 864) पटना, शु(cid:272)वार, 30 अग(cid:232)त 2024 ———
श्री दीपू कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 284/19, तत्कालीन अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, हथुआ, गोपालगंज के विरूद्ध समाहरणालय, गोपालगंज के पत्रांक 761 दिनांक 20.07.2023 द्वारा गठित आरोप-पत्र (साक्ष्य सहित) उपलब्ध कराया गया। समाहरणालय, गोपालगंज से प्राप्त आरोप-पत्र एवं संचिका में उपलब्ध साक्ष्य/कागजातों के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप-पत्र पुनर्गठित किया गया, जिसपर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। ''सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 2287 दिनांक 18.02.2019 द्वारा श्री दीपू कुमार, वरीय उप समार्हाा, भागलपुर को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, हथुआ, गोपालगंज के पद पर अधिसूचित किया गया। श्री कुमार द्वारा दिनांक 15.04.2019 को चिकित्सीय अवकाश के उपरान्त अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, हथुआ के पद पर योगदान किया गया। दिनांक 15.04.2019 के योगदान के उपरान्त इनके द्वारा अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, हथुआ का प्रभार दिनांक 21.08.2019 को ग्रहण किया गया।
दिनांक 02.02.2021 को चिकित्सीय अवकाश के संबंध में आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा दिनांक 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 30 अग(cid:232)त 2024 विभागीय पत्रांक 18328 दिनांक 27.09.2023 द्वारा श्री कुमार से प्रतिवेदित आरोपों के लिए स्पष्टीकरण की मांग की गयी। साथ ही स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी सूचित किये जाने के बावजूद श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।
श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार द्वारा दिनांक 01.03.2021 को अवकाश अवधि विस्तारित किये जाने संबंधी सूचना के बाद कोई सूचना समाहरणालय, गोपालगंज को नहीं दिए जाने तथा अनधि—त रूप से अनुपस्थित रहने एवं कई विभागीय पत्रों तथा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु सूचित किये जाने के बावजूद स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा। श्री कुमार का यह —त्य अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता, अकर्मण्यता एवं उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने संबंधी आरोप गंभीर प्रशासनिक प्र—ति का है। श्री कुमार का यह —त्य आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1) के संगत प्रावधानों के प्रतिकूल है।
उपर्युक्त वर्णित तथ्यो के आलोक में प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-19(1) प्रावधान के तहत नियम-14 में अंकित i
ii
का दण्ड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया। अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री दीपू कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 284/19, तत्कालीन अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, हथुआ, गोपालगंज सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-19(1) के प्रावधानों के तहत नियम-14 में अंकित निम्नलिखित दण्ड दिया जाता है :-
i ii
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,