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(0 873) , , 2 ;बपकरू224द्ध 2024
2 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 2 ;बपकरू224द्ध 2024 2. इस योजना से वैसे बाल ''बीटा थेलेसिमिया मेजर'' रोगी जिनकी आयु 12 वर्ष से कम, लीवर साईज 5 सेंटिमीटर से कम हो, वे लाभान्वित होंगे।3. इस योजना के तहत रोगी, HLA matched donor एवं रोगी के अभिभावक को सी०एम०सी०, वेेल्लोर, तमिलनाडु भेजा जायेगा जहाँ उनका एक मानक संचालन प्रक्रिया के तहत Bone Marrow/Stem cell का प्रतिस्थापन (Transplantation) किया जायेगा।
4. सी०एम०सी०, वेेल्लोर, तमिलनाडु से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार Bone Marrow/Stem cell का प्रतिस्थापन (Transplantation) की सम्पूर्ण प्रक्रिया में प्रति रोगी 15 (पन्द्रह) लाख रूपये का व्यय होगा, जिसका वहन मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से बिहार सरकार द्वारा किया जायेगा। सी०एम०सी०, वेल्लोर के द्वारा दर परिवर्तन किये जाने की स्थिति में इस मद में भुगतेय राशि का पुनर्निर्धारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा विा विभाग की सहमति से किया जायेगा।
5. इसके तहत रोगी एवं डोनर का HLA स्क्रीनिग (किट, कंज्युमेबुल्स, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन या डे-केयर शिविर का आयोजन सहित) की व्यवस्था, रोगी, डोनर तथा रोगी के अभिभावक को सी०एम०सी०, वेल्लोर के लिए त्वरित आवागमन (वायुयान सहित) की व्यवस्था, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की सम्पूर्ण प्रक्रिया, अस्पताल से डिस्चार्ज होने के उपरांत तीन माह तक निःशुल्क भोजन एवं रहने की व्यवस्था, डे-केयर सेंटर के कर्मियों को हेल्थ केयर का प्रशिक्षण, रोगी के अभिभावको के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन एवं रोगियों की स्क्रींनिग एवं डायग्नोसिस द्वारा पहचान किया जाने संबंधी उारदायित्व सी०एम०सी०, वेेल्लोर का होगा।
6. थेलेसिमिया रोगियों एवं उनके भाई-बहनों का डाटा सी०एम०सी०, वेेल्लोर से साझा करना, डे-केयर सेंटर अथवा अन्य वांछित स्थानों पर स्क्रींनिग शिविर आयोजित करने हेतु जगह एवं मानवबल उपलब्ध कराना, रोगी एवं डोनर की सामान्य जाँच यथा- सी.बी.सी., एल.एफ.टी., के.एफ.टी., हेपेटाईटिस-बी., सी. एवं एच.आई.वी. संक्रमण आदि की जाँच एवं योजना के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का दायित्व स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार का होगा। योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई/विसंगति के निराकरण हेतु स्वास्थ्य विभाग सक्षम होगा। 7. यह संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में
सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आदित्य प्रकाश, सरकार के अपर सचिव।