(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 12 भा(cid:289) 1946 (श0)
(सं0 पटना 881) पटना, मंगलवार, 3 िसत(cid:224)बर 2024
———
—मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 200 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा जनहित में उक्त अधिनियम की धारा-190 की उपधारा-2 में विर्निदिष्ट शमन की राशि को निम्न रूप से निर्धारित किया जाता हैः-
| 1 | दो पहिया वाहन | 1,000/- | 1,500/- |
| 2 | तिपहिया वाहन | 1,500/- | 2,000/- |
| 3 | हल्के मोटरयान (LMV) | 2,000/- | 3,000/- |
| 4 | मध्यम मोटरयान (MMV) | 3,000/- | 4,000/- |
| 5 | भारी मोटरयान (HMV) | 5,000/- | 10,000/- |
| 6 | अन्य वाहन | 1,500/- | 2,000/- |
2. उक्त धारा के तहत् किये गये शमन (निर्गत ई0 चालान) को जमा करने हेतु 07 दिनों का समय दिया जायेगा, जो अनुग्रह अवधि (Grace Period) होगी। तत्पश्चात् ही द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए शमन की कार्रवाई की जा सकेगी।
3. यह अधिसूचना इसके बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से 05 कार्यदिवस के पश्चात् प्रभावी होगा।
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,