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श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)
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कार्यालय आदेष
3 सितम्बर 2024
सं॰2/ई3-258/2018 श्र0सं0 126—माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0सं0-32079/2015 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन से निर्गत शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-945 दि॰-27.04.2017 के आलोक में शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-581 दि॰-24.05.2021 द्वारा अनुशंसित निम्न भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक को अधिकतम उम्र सीमा को क्षांत करते हुए समूह-'ग' (कार्यालय परिचारी) के पद पर श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय में वेतन स्तर-1 (18,000- 56,900/-) में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों सहित नितांत अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है :-
| क्र0 सं0 | भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक का नाम | पति का नाम | जन्म तिथि | वास्तविक जाति/कोटि | अनुशंसित कोटि | गृृह जिला | पदस्थापन का कार्यालय |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | कमल देवी | श्री शम्भुनाथ प्रसाद | 24.11.1975 | BC-2 | General | गोपालगंज | श्रम अधीक्षक का कार्यालय, सिवान |
सकती है। 2 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 3 ;बपकरू224द्ध 2024 4. श्रीमती कमल देवी द्वारा योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। 5. श्रीमती कमल देवी द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं0-1919, दि॰-18.01.1976 के अनुपालन में योगदान के समय दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र साथ ही संज्ञेय अपराध में सजायाफ्ता नहीं रहने एवं किसी भी न्यायालय में किसी तरह का मामला लंबित नहीं रहने संबंधी अद्यतन शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
6. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली-2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964 दि॰-31.08. 2005 एवं पत्रांक-768 दि॰-03.07.2007 के अनुसार उक्त कर्मी पर नई अंशदायी पेंशन योजना (N.P.S) लागू होगी।
7. यह नियुक्ति संयुक्त सचिव-सह-निदेशक, जन शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों के समूह-'ग' के पदों पर समायोजन हेतु प्राप्त अनुशंसा एवं अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों के आधार पर किया जा रहा है। यदि कोई प्रमाण-पत्र या संबधित कागजात किसी भी दृृष्टिकोण से भविष्य में असत्य या त्रुटिपूर्ण पाया जायेगा तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी और वेतनादि मद में प्राप्त की गयी राशि की वसूली के साथ-साथ फौजदारी मुकदमा भी चलाया जा सकता है।
8. शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-581 दि॰-24.05.2021 के निर्गत किये जाने की संपुष्टि सहायक निदेशक, जन शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1021 दि॰-15.07.2024 द्वारा होने के उपरांत नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।
9. सामान्य प्रशासन विभाग, (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं0-2082, दिनांक-01.04.2003 के अनुपालन में अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही योगदान स्वीकृृत किया जायेगा।
10. श्रीमती कमल देवी पदस्थापित कार्यालय में अपना योगदान नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर समर्पित करेंगी।
11. श्रीमती कमल देवी को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
आदेश से, रंजिता, श्रमायुक्त, बिहार।