(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
;बपकरू464द्ध
;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
20 भा(cid:289) 1946 (श0)
सं(cid:201)या 37 पटना, बुधवार, ————————
11 (cid:871)सत(cid:224)बर 2024 (ई0)
;बपकरू464द्ध.
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.1—;बपकरू464द्ध;बपकरू416द्धए ;बपकरू232द्धए ;बपकरू547द्धए ;बपकरू464द्ध;बपकरू416द्धए ;बपकरू210द्ध;बपकरू547द्ध ;बपकरू219द्ध ;बपकरू229द्ध;बपकरू464द्ध;बपकरू416द्ध 2.3 .1.—;बपकरू232द्ध ;बपकरू227द्ध;बपकरू585द्ध ;बपकरू231द्ध
...
.1.—;बपकरू282द्ध;बपकरू547द्ध ए 00ए 00ए 00ए 00ए 00ए 00ए .1 2ए 0000ए 000ए 0.
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.1.—;बपकरू162द्ध ए ;बपकरू547द्ध;बपकरू162द्ध ;बपकरू464द्ध ...
.2—;बपकरू464द्ध.;बपकरू207द्ध ;बपकरू91द्ध;बपकरू218द्ध;बपकरू162द्ध;बपकरू585द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू464द्धए ए ;बपकरू464द्ध 4.4 .3— ए ;बपकरू433द्ध ;बपकरू205द्ध ;बपकरू219द्ध ए ए श् श् ;बपकरू207द्ध ;बपकरू585द्ध ;बपकरू424द्ध ...
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.7— ;बपकरू231द्ध;बपकरू282द्ध ;बपकरू551द्ध ;बपकरू207द्ध;बपकरू231द्ध ;बपकरू551द्ध ...
.8— ;बपकरू551द्ध ;बपकरू581द्ध रू;बपकरू232द्ध;बपकरू464द्ध ;बपकरू464द्धए ;बपकरू581द्ध ;बपकरू232द्ध;बपकरू464द्ध ;बपकरू292द्ध ;बपकरू585द्ध ;बपकरू292द्ध ;बपकरू581द्ध ;बपकरू232द्ध;बपकरू464द्ध ;बपकरू292द्ध ;बपकरू585द्ध ;बपकरू292द्ध ;बपकरू581द्ध रू;बपकरू232द्ध ;बपकरू91द्ध ;बपकरू292द्ध ;बपकरू464द्ध ...
.9—;बपकरू464द्ध;बपकरू163द्ध
...
.9.— ;बपकरू464द्ध ;बपकरू551द्ध ...
.9.—;बपकरू464द्ध ए ;बपकरू464द्ध ए ;बपकरू219द्ध ;बपकरू91द्ध ;बपकरू215द्ध;बपकरू464द्ध 5.7
...
. 8.132 (cid:466)बहार गजट, 11 (cid:871)सत(cid:224)बर 2024
भाग-1
(cid:467)नयुि(cid:200)त, पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), शि(cid:200)त, छु (cid:618)ट(cid:547) और अ(cid:219)य वैयि(cid:200)तक सूचनाएं
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जल संसाधन विभाग ——— अधिसूचना 19 अगस्त 2024 सं॰ 11/से॰सं॰-11-02/2024- 3233—जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II के निम्नलिखित 38 (अड़तीस) सहायक अभियंताओं (असैनिक) की सेवा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर संपुष्ट की जाती है :-
| क्र॰ सं॰ | नाम/आई॰डी॰ | प्रथम प्रभार की तिथि | विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि | सेवा संपुष्टि की तिथि | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री मनीष कुमार शुक्ला, 5511 | 30.05.2022 | 18.08.2023 | 30.05.2024 | |
| 2 | श्री शाश्वत नागर, 5525 | 11.05.2022 | 27.03.2023 | 11.05.2024 | |
| 3 | श्री निशांत कुमार, 5528 | 30.05.2022 | 17.01.2024 | 30.05.2024 | |
| 4 | श्री नितिन गर्ग, 5535 | 07.03.2022 | 25.09.2023 | 07.03.2024 | |
| 5 | श्री मनीष आनंद, 5537 | 09.03.2022 | 17.04.2023 | 09.03.2024 | |
| 6 | श्री अभिमन्यु सिंह, 5546 | 25.03.2022 | 30.12.2023 | 25.03.2024 | |
| 7 | श्री निर्मल कुमार, 5547 | 11.03.2022 | 31.01.2023 | 11.03.2024 | |
| 8 | श्री प्रशान्त यादव, 5565 | 10.03.2022 | 30.12.2023 | 10.03.2024 | |
| 9 | श्री शशांक उपाध्याय, 5573 | 24.03.2022 | 13.12.2023 | 24.03.2024 | |
| 10 | श्री शान्तनु कुमार सिंह, 5579 | 04.03.2022 | 06.06.2023 | 04.03.2024 | |
| 11 | श्री वैभव वात्सल्य, 5606 | 28.02.2022 | 04.11.2023 | 28.02.2024 | |
| 12 | श्री ओम प्रकाश, 5607 | 28.02.2022 | 14.06.2023 | 28.02.2024 | |
| 13 | श्री सुमन बेदी, 5613 | 28.02.2022 | 22.02.2023 | 28.02.2024 | |
| 14 | श्री इन्द्रजीत कुमार, 5614 | 25.03.2022 | 22.12.2023 | 25.03.2024 | |
| 15 | श्री रितेश गुलशन, 5617 | 23.03.2022 | 27.03.2023 | 23.03.2024 | |
| 16 | श्री ऋषि प्रकाश, 5618 | 28.02.2022 | 30.12.2023 | 28.02.2024 | |
| 17 | श्री दीपक कुमार, 5619 | 24.03.2022 | 31.01.2023 | 24.03.2024 | |
| 18 | श्री ज्ञान गौरव, 5621 | 28.02.2022 | 09.12.2023 | 28.02.2024 | |
| 19 | सुश्री/श्रीमती अपूर्वा झा, 5628 | 02.03.2022 | 27.03.2023 | 02.03.2024 | |
| 20 | श्री संजीव कुमार शर्मा, 5636 | 14.03.2022 | 25.12.2023 | 14.03.2024 | |
| 21 | श्री सरफराज आलम, 5666 | 07.03.2022 | 30.12.2023 | 07.03.2024 | |
| 22 | श्री नायाब मुबारक, 5671 | 25.03.2022 | 11.11.2023 | 25.03.2024 | |
| 23 | सुश्री/श्रीमती आकांक्षा कुमारी, 5689 | 28.02.2022 (अपराह्न) | 06.03.2023 | 01.03.2024 | |
| 24 | श्री कुमार राहुल राज, 5691 | 02.03.2022 | 20.03.2023 | 02.03.2024 | |
| 25 | सुश्री/श्रीमती रेणु कुमारी, 5693 | 07.03.2022 | 21.03.2023 | 07.03.2024 | |
| 26 | श्री राजेश कुमार, 5702 | 28.02.2022 | 30.12.2023 | 28.02.2024 | |
| 27 | सुश्री/श्रीमती रेनुका चौधरी, 5723 | 21.03.2022 | 04.05.2023 | 21.03.2024 | |
| 28 | सुश्री/श्रीमती के एम शालिनी, 5743 | 02.03.2022 | 10.07.2023 | 02.03.2024 | |
| 29 | सुश्री/श्रीमती दीप लक्ष्मी, 5744 | 09.03.2022 | 28.03.2023 | 09.03.2024 | |
| 30 | सुश्री/श्रीमती रजनी, 5747 | 12.03.2022 | 22.05.2023 | 12.03.2024 | |
| 31 | श्री सत्येन्द्र कुमार भंडारी, 5754 | 07.03.2022 | 09.03.2024 | 09.03.2024 | |
| 32 | सुश्री/श्रीमती यामिनी, 5758 | 11.03.2022 | 13.01.2024 | 11.03.2024 | |
| 33 | सुश्री/श्रीमती सुरभि कुमारी, 5762 | 04.03.2022 | 17.05.2023 | 04.03.2024 | |
| 34 | सुश्री/श्रीमती नेहा कुमारी, 5768 | 28.02.2022 (अपराह्न) | 08.05.2023 | 01.03.2024 | |
| 35 | सुश्री/श्रीमती कंचन तान्या, 5781 | 11.03.2022 | 23.01.2024 | 11.03.2024 | |
| 36 | सुश्री/श्रीमती इन्दु कुमारी चौधरी, 5799 | 28.02.2022 | 12.06.2023 | 28.02.2024 | |
| 37 | सुश्री/श्रीमती शशि बाला, 5802 | 03.03.2022 | 26.06.2023 | 03.03.2024 | |
| 38 | सुश्री/श्रीमती सौम्या यादव, 5631 | 28.04.2022 | 30.12.2023 | 28.04.2024 |
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। 3. भविष्य में उपर्युक्त सहायक अभियंताओं की अर्हता में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसे तदनुसार संशोधित/रद्द कर दिया जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राकेश कुमार कमल,
अवर सचिव (प्रबंधन)।
————
;बपकरू162द्धए ;बपकरू289द्धए
;बपकरू464द्धए ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध ;बपकरू464द्ध;बपकरू289द्ध ;बपकरू464द्ध ए 25—571+10.0;बपकरू547द्ध00 Website: http://egazette.bih.nic.in4 (cid:466)बहार गजट, 11 (cid:871)सत(cid:224)बर 2024
भाग-2
कबहार-रा(cid:789)यपाल और ािया(cid:330)(cid:801)य(cid:407)ं (cid:554)ारा कनािले गये कवकनयम, आदे,
अकधसूचनाएं और कनयम आकद।
—————
खान एवं भूतत्व विभाग
———
अधिसूचना
3 सितम्बर 2024
सं॰ 04/वी0मु0-20-190/24-.3678/एम॰— खान एवं भूतत्व विभाग की अधिसूचना संख्या-2645, दिनांक-14.
09.2020 द्वारा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-38 (3) में संशोधन करते हुए खनन की गहराई समीपवर्ती जमीन स्तर से डेढ़ मीटर से अधिक नहीं होने की स्थिति में ईंट भट्ठा के उद्देश्य से ईंट मिट्टी के उत्खनन को खनन गतिविधि नहीं मानने, पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए पर्यावरणीय सहमति की आवश्यकता नहीं होने का प्रावधान शामिल किया गया था।
2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No.-11181/2021 अभय कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक-07.03.2024 को आदेश पारित करते हुए अधिसूचना संख्या-2645, दिनांक-14.09.2020 को निरस्त कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से दायर SLP No.-14272/2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक-22.07.2024 के आदेश से अपील को खारिज कर दिया गया है।
3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-07.03.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में निम्नवत् निदेश जारी किये जाते है :-
i. खान एवं भूतत्व विभाग की अधिसूचना संख्या-3174, दिनांक-17.09.2019 से प्रख्यापित बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-38 (3) प्रभावी होगा।
ii. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अद्यतन अधिसूचना/दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर ही ईंट भट्ठा के उद्देश्य से मिट्टी का उत्खनन किया जाएगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
धर्मेन्द्र सिंह सचिव।
————
;बपकरू162द्धए ;बपकरू289द्धए
;बपकरू464द्धए ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध ;बपकरू464द्ध;बपकरू289द्ध
;बपकरू464द्ध ए 25—571+10.0;बपकरू547द्ध00
Website: http://egazette.bih.nic.in
5 (cid:466)बहार गजट, 11 (cid:871)सत(cid:224)बर 2024भाग-9(ख)
कनकवदा सूचनाएं , प(cid:303)रवहन सूचनाएं , (cid:802)यायालय सूचनाएं
और सव(cid:330)साधारण सूचनाएं इ(cid:797)याकद।
—————
सूचना
No. 889— I, Anushka Vatsa D/o Sandeep Kumar Choudhary W/o Rahul Kumar
Pandey, R/o House No 115/251, Sheikhpura, Near Icon Public School, P.O.-B.V.
College, Distt.-Patna, Bihar- do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.
7323 dt. 27.06.2024 that my name is written as Anushka Vatsa in all my documents
including Aadhar Card and Pan Card which are no longer valid. Now I will be using
my husband's surname Panday and will be known as Anushka Pandey for all future
and legal purposes.
Anushka Vatsa.
———
सं॰ 900—मैं रोनित सिन्हा, पिता-अजय कुमार सिन्हा, निवासी-सूर्या दीघा, कम्पाउंड, आशियाना रोड, दीघा, जिला-पटना-800011 (बिहार) शपथ पत्र सं॰-51 दिनांक 02.05.2024 द्वारा घोषणा करता हूँ कि अब मैं रोनित सिन्हा से रोनित अजय सिन्हा के नाम से जाना जाऊंगा। भविष्य में सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्य में रोनित अजय सिन्हा के नाम से जाना व पहचाना जाउंगा।
रोनित सिन्हा,
———
No. 901—I, Mohammad Perwez Alam, S/o Neymul Haque, R/o Janseva Clinic,
Bakarganj, Moharrampur, Bankipore, Patna, Bihar-800004 do hereby solemnly affirm and
declare as per aff. No. 7243 dt. 25.06.24 that my name is written in my son Md. Saif 's 10th
CBSE all documents as Md. Parwez Alam which is wrong. As per Aadhar Card my correct
name is Mohammad Perwez Alam and from now I will be known as Md. Perwez Alam for
all future and legal purposes.
Mohammad Perwez Alam.
———
No. 902—I, Mohammad Saif Haque, S/o Mohammad Perwez Alam, R/o Janseva Clinic, Bakarganj, Moharrampur, Patna, Bihar- 800004 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 7246 dt. 25.06.24 that my name is written in my 10th CBSE all documents as Md. Saif which is wrong. As per Aadhar Card my correct name is Mohammad Saif Haque and from now I will be known as Mohammad Saif Haque for all future and legal purposes.
Mohammad Saif Haque.
———
No. 903—I, Shakeela Bano, W/o Mohammad Perwez Alam, R/o Bakarganj.
Moharrampur. Janseva Clinic, Patna, Bihar- 800004 do hereby solemnly affirm and
declare as per aff. No. 7242 st. 25.06.24 that my name is written in my son Md. Saif's 10th.
CBSE documents as Shakila Parveen which is wrong. As per Aadhar Card my correct
name is Shakeela Bano and from now I shall be known as Shakeela Bano for all future and
legal purposes.
Shakeela Bano.
6 (cid:466)बहार गजट, 11 (cid:871)सत(cid:224)बर 2024सं॰ 904—मैं अंजू कुमारी, पति-चंद्रमणी कुमार मोहल्ला-भागवतनगर, पो0 लोहियानगर, थाना-अगमकुंआ, जिला-पटना। मेरे पुत्र का नाम आधार कार्ड में पियूषमणी कुमार अंकित है। अतः पियूषमणी कुमार एवम् पियूष मणी दोनो नामों से जाना जाता है। शपथ पत्र सं0 3733 दिनांक 19.07.2024 द्वारा अब मेरा पुत्र सिर्फ पियूष मणी के नाम से सभी कार्य हेतु जाना एवं पहचाना जायेगा।
अंजू कुमारी।
———
No. 904—I, Anju Kumari, W/o Chandramani Kumar Mohalla-Bhagwat Nagar, PO-Lohia Nagar, PS-Agamkuan, Distt.-Patna in Aadhar Card my Son's Name written as Piyushmani Kumar. So, Piyushmani Kumar and Piyush Mani both are same and one person name. By Affidavit No. 3733 dated 19.07.24 now My Son shall be known as Piyush Mani for all future purposes.
Anju Kumari.
———
No. 905—I Naushaba W/o Gulam Mohammad Mustafa, R/o Badi Masjid Ki Gali, Opposite Alamganj Thana, P.O.- Gulzarbagh, P.S.- Alamganj, Patna, Bihar – 800007 by Affidavit No. 03, Date – 08/08/2024 affirm and declare that I shall be known as NAUSHABA BANO for all future purpose.
Naushaba.
———
No. 906 —I, Abhinay, S/o Thakur Mithilesh Kumar Singh R/o Flat No.-201, Shivam Vihar Apartment, Kanti Factory Road, MG Nagar, Bahadurpur, Patna do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 1784 dt. 10.04.2024 that nwo I will be known as Thakur Abhinay Singh for all future and legal purposes.
Abhinay.
———
907— म(cid:583) सुजीत कु मार (Sujeet Kumar) (cid:874)पता र(cid:874)व(cid:219)(cid:289) (cid:292)साद (cid:871)संह (cid:467)नवासी (cid:274)ाम- नौला, पो. नौला,
ं (cid:873)क
थाना-भगवानपुर, बेगूसराय, (cid:466)बहार-851112 शपथ प(cid:287) सं. 823 (cid:465)दनांक 29.07.24 (cid:622)वारा सू(cid:876)चत करता हू
बसंत राज आनंद (Basant Raj Anand) मेरा पु(cid:287) है। उसके आधार काड(cid:91) सं.-634560530912 म(cid:581) उसका नाम
बसंत राज आनंद (Basant Raj Aanand) दज(cid:91) हो गया ह(cid:583) जो गलत है। शै(cid:162)(cid:872)णक, ज(cid:219)म एवं (cid:467)नवास (cid:292)माण
प(cid:287) के अनुसार उसका सह(cid:547) नाम बसंत राज आनंद (Basant Raj Anand) है। सभी काय(cid:607) एवं उ(cid:622)दे(cid:230)य(cid:585) हेतु
वह बसंत राज आनंद (Basant Raj Anand) के नाम से जाना व पहचाना जायेगा।
सुजीत कु मार
———
244— I Sunita Kumari Choudhary W/O bhim Choudhary ex-serviceman resident near fish market kagzi muhalla dindayal nagar siwan ps Siwan distt. Siwan pin code 841226 do hereby solemnly affirm and declare that name in B.S.C degree certificate is Sunita Kumari, W/O ex-serviceman name is Sunita Choudhary and in M.A degree certificate Sunita Kumari Choudhary these all three my name now I will be known all-time and every where only by Sunita Kumari Choudhary affidavit no. 4004, dated 17.05.2023
Sunita Kumari Choudhary.
———
891— I Sarita Devi, W/o Chandan Paswan, Vill & P.O.- Pathra Dakshin, Pathrajolhania, Dist- Supaul (Bihar) - 852131 vide affidavit no 1143 date 31/07/2024, solemnly affirm and declare that I shall be known as SARITA KUMARI for all future purposes.
Sarita Devi.
7 (cid:466)बहार गजट, 11 (cid:871)सत(cid:224)बर 2024890 —I, Md. Gulam Gaus S/o Md. Asraf Raja, R/o Baradaud, P.O.- Baradaud Anandpur
Kharauni. P.S.-Paroo, Distt.-Muzaffafpur. Bihar-843112 do hereby solemny affirm and declare
as per aff. No. 6153 dt. 16.05.24 that my name is written in my Aadhar Card (258896307680)
as Gulam Gaus which is wrong. As per all educational documents including Pan Card my
correct name is Md. Gulam Gaus and from now I will be known as Md. Gulam Gaus for all
future and legal purposes.
Md. Gulam Gaus.
———
888— I, Nitesh Srivastava S/o Pramod Kumar Sinha R/o C/15. Laxmi Niwas, Patrakar
Nagar, Behind Jeevak Heart Hospital Kankarbagh. Patna, Bihar- 800020 do hereby solemniy
affirm and declare as per aft. No. 3032 dt. 30.07.24 that my name is recorded in all
educational certificates and other records as Nitesh Kumar. Nitesh Kumar and Nitesh
Srivastava are the name of same and one person. That from now onwards I shall be known as
Nitesh Srivastava for all future and legal purposes.
Nitesh Srivastava.
———
887—म(cid:583) जय (cid:292)काश (cid:871)संह, (cid:874)पता (cid:232)व. रामदेव (cid:871)संह, (cid:467)नवासी-(cid:274)ाम-रामपुर, थाना-कृ (cid:231)णागढ़, िजला-
ं (cid:873)क मेरे आधार काड(cid:91) म(cid:581) मेरा
भोजपुर, (cid:466)बहार शपथ प(cid:287) सं.-4355 (cid:465)दनांक 28. 06.2024 (cid:622)वारा सू(cid:876)चत करता हू
नाम (cid:302)ी जय(cid:292)काश (cid:871)संह (Sri Jay Prakash Singh) दज(cid:91) हो गया है जो गलत है। मेरे शै(cid:162)(cid:872)णक (cid:292)माण प(cid:287) एवं
पैन काड(cid:91) के अनुसार मेरा सह(cid:547) नाम जय (cid:292)काश (cid:871)संह (Jai Prakash Singh) है।
जय (cid:292)काश (cid:871)संह ।
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910—मैं रजिया प्रवीण, पति सलीम अहमद, पिता सेराजुद्दीन, साकिन-नोनियार टोला, वार्ड नं॰ 06, बेतिया, थाना-कालीबाग, जिला प॰ चम्पारण। शपथ-पत्र संख्या 18969 दिनांक 10 अगस्त, 2024 से घोषणा करती हूँ कि मेरा सही नाम Razzia Perween है। गलती से आधार कार्ड संख्या-231350165448 मेरा नाम Razia Parween दर्ज हो गया है। मैं अब सिर्फ Razzia Perween के नाम से जानी पहचानी जाऊंगी।
रजिया प्रवीण ।
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914—I, Satyam Kumar, S/o Sudhir Kumar, R/o Ward No-27, Lenin Chowk, Sarai Sayed Ali lane, Infront of North Bihar Hero Agency, Muzaffarpur, Nayatola Muzaffarpur, Bihar-842001 do hereby solemnly affim and , declare as per aff. No.- 195 dt. 30.08.24 that my name is written in all educational document as Satyam and in my Adhar card, Pan card, and Passport as Satyam Kumar, Satyam and Satyam Kumar are both same and one person . That from now I will be known as Satyam Kumar for all purposes.
Satyam Kumar.
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Website: http://egazette.bih.nic.in
8 (cid:466)बहार गजट, 11 (cid:871)सत(cid:224)बर 2024कबहार गजट
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सं॰ 6/श्रम वि॰ आ॰ (02)-40/2014 श्र॰सं॰—3020
श्रम संसाधन विभाग
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2 सितम्बर 2024
श्री आदित्य राजहंस, तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर, सम्प्रति अपर श्रमायुक्त (श्रम पक्ष), श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना के अपील अभ्यावेदन पर पारित आदेश।
| तिथि | आदेश फलक |
| 14.08.2024 | श्री आदित्य राजहंस, तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर सम्प्रति अपर श्रमायुक्त (श्रम पक्ष), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध श्री सत्यनारायण मिश्रा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेस, भागलपुर का एक परिवाद पत्र दिनांक-05.07.2014 विभाग को प्राप्त हुआ जिसमें आई०टी०सी० कम्पनी, मुंगेर के प्रबंधन से नाजायज सांठ-गांठ कर उनके इंडिका कार सख्या-BROBB-2172 का गलत उपयोग करने के लिए कार्रवाई करने तथा दिनांक-04.07.2014 को दुर्घटना हो जाने के बाद चालक के मृत्योपरांत क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान का अनुरोध किया गया। उक्त परिवाद पत्र की जाँच उप श्रमायुक्त, भागलपुर से कराई गई। उप श्रमायुक्त, भागलपुर ने अपने जाँच प्रतिवेदन में परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप को सत्य से परे नहीं है, का मंतव्य दिया। तदोपरांत विभागीय पत्रांक-523 दिनांक-27.02.2015 द्वारा परिवादी श्री सत्यनारायण मिश्रा के परिवाद पत्र तथा उप श्रमायुक्त, भागलपुर से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की प्रति श्री आदित्य राजहंस को उपलब्ध कराते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री राजहंस ने अपने स्पष्टीकरण दिनांक-09.03.2015 में यह उल्लेख किया कि दिनांक 04.07.2014 को उनके द्वारा उपयोग की गई इंडिका कार भाडे की थी न कि आई०टी०सी० कम्पनी, मुंगेर की, अतः आई०टी०सी०, मुंगेर से नजायज सांठ गांठ करने एवं उनके इंडिका कार का गलत कार्य में उपयोग संबंधी आरोप निराधार है। आई०टी०सी० कम्पनी, मुंगेर द्वारा यह सूचना उपलब्ध कराई गई कि उक्त कार आई०टी०सी० कम्पनी, मुंगेर को मो० हसीब खान नामक ट्रेवल सर्विस प्रोवाइंडर द्वारा एकरारनामा के आधार पर उपलब्ध कराया गया था और कम्पनी द्वारा एकरारनामा के अनुसार उक्त सेवा के लिए श्री खान को मासिक रकम का भुगतान किया जाता था। श्री राजहंस की स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए श्रमायुक्त, बिहार के पत्रांक-124 दिनांक 13.01.2016 द्वारा श्री आदित्य राजहंस के विरूद्ध दो आरोप यथा आरोप संख्या-01 सत्यनिष्ठा का अभाव एवं आरोप संख्या-02 कदाचार में संलिप्तता गठित किया गया। 2 श्रमायुक्त, बिहार से प्राप्त प्रपत्र 'क' के आलोक में सक्षम प्राधिकार के आदेश से विभागीय संकल्प ज्ञापांक-797 दिनांक 11.03.2016-सह-पठित संकल्प ज्ञापांक-2016 दिनाांक-07.08.2017 द्वारा श्री आदित्य राजहंस के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-41 दिनांक 09.11.2017 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री राजहंस के विरुद्ध गठित दोनों आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक-3399 दिनांक-28.11.2017 द्वारा श्री राजहंस से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई। उक्त विभागीय कार्यवाही में आरोपित पदाधिकारी ने दोनों आरोपों से संबंधित स्पष्टीकरण समर्पित किया। द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरान्त आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिये गये साक्ष्य/प्रतिवेदन को संचालन पदाधिकारी द्वारा असंतोषजनक पाया गया। तदालोक में विभागीय पत्रांक-381 दिनांक-11.02.2019 द्वारा श्री राजहंस के विरूद्ध दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने की शास्ति पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गई। |
| आयोग ने पत्रांक-284 दिनांक 08.05.2019 द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। तत्पश्चात विभागीय पत्रांक-1392 दिनांक-18.06.2019 द्वारा श्री आदित्य राजहंस के विरूद्ध दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने की शास्ति देने का निर्णय लिया गया है। 3. श्री आदित्य राजहंस द्वारा अपने उपर अधिरोपित दण्डादेश विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1392 दिनांक 18.06.2020 के विरूद्ध रिट याचिका CWJC No- 4899/2020 दायर किया गया। दायर याचिका में वादी द्वारा कार्यालय आदेश सं०-1392 दिनांक 18.06.2020 द्वारा अधिररोपित दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक का आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया। 4. CWJC No- 4899/2020 में माननीय न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष एवं सरकार के पक्ष सुनने के उपरांत दिनांक-02.05.2024 को आदेश पारित किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा वादी को न्यायादेश की प्रति के साथ अनुपूरक अपील/पुनरीक्षण आवदेन तीस दिनों के भीतर प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग को समर्पित करने तथा समर्पित आवदेन में वर्णित सभी बिन्दुओं पर विचार करते हुए नब्बे दिनों के भीतर सकारण (Reasoned) एवं मुखर आदेश (Speaking Order) पारित करने का आदेश पारित करते हुए वाद को निष्पादित किया गया। संबंधित CWJC No- 4899/2020 दिनांक- 02.05.2024 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-27.06.2024 को एक आदेश पारित हुआ जिसमें CWJC No- 4899/2020 में दिनांक 02.05.2024 को पारित न्यायादेश को संशोधित किया गया है। संशोधित न्यायादेश में याचिकाकर्ता को पूरक अपील/ पुनर्विलोकन में प्रस्तुत करने हेतु तीस दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया। उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री राजहंस द्वारा अपील अभ्यावेदन दिनांक 12.08.2024 को दायर किया गया, जिसका मुख्य बिन्दु निम्नलिखित है:- 1. श्री राजहंस के विरूद्ध आरोप-पत्र दिनांक 11.01.2016 एवं पत्रांक 797 दिनांक 11.03. 2016 द्वारा निर्गत संकल्प पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है। 2. श्री राजहंस के विरूद्ध जाँच पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 48 दिनांक 09.11.2017 बिना जाँच का समर्पित किया गया है। 3. उनके विरूद्ध की गयी कार्रवाई में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियमों यथा-नियम-17(3), 17(4) एवं 17 (5) का उल्लंघन किया गया है। 4. विभागीय कार्यवाही में उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों को प्रमाणित किये जाने हेतु कोई साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया गया। 5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा केवल खानापूर्ति के तहत् दंडादेश निर्गत किया गया है। 6. आरोपों के संदर्भ में आई०टी०सी० प्रबंधक एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर के द्वारा समर्पित तथ्यों का विभागीय कार्यवाही में नजर अंदाज किया गया है। अपीलार्थी को पूरी तरह सुना गया तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.05.2024 के आलोक में उनके द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को प्रतिवेदित आरोपों, संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन एवं संचिका पर रक्षित अभिलेखों के आलोक में सम्यक् समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत पाया गया कि :- 1. आरोपी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को गंभीर प्र—ति का पाते हुए श्रम आयुक्त, श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष) से प्राप्त आरोप-पत्र एवं विभागीय कार्यवाही किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार (माननीय मंत्री) का अनुमोदन दिनांक 17.02.2016 को प्राप्त किया गया। आदेश के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-6 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 797 दिनांक 11.03.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। विभागीय कार्यवाही के क्रम में श्री राजहंस को बचाव का पूर्ण एवं नियमानुकूल मौका दिया गया एवं प्रमाणित आरोपों के आलोक में शास्ति अधिरोपित की गई। 2. संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में सम्यक जाँचोपरान्त जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि श्री राजहंस द्वारा आरोपों के संदर्भ में विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में श्री राजहंस द्वारा ना तो कोई पक्ष लिखित अभिकथन के रूप में अथवा सुनवाई के क्रम में रखा गया। जाँच में स्पष्ट रूप से पाया गया कि संबंधित गाड़ी आई०टी०सी० में श्री हंसीब खाँ को सम्वेदक द्वारा निविदा के आधार पर दी गयी थी, जिसका उपयोग दिनांक 04.07.2014 को श्री आदित्य राजहंस द्वारा उपयोग में लायी गयी थी। उल्लेखित गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के पश्चात चालक की मृत्यु हो गई थी। इस | |
| संबंध में मृत्क के पुत्र द्वारा थाना-सुर्यगाढ़ा, जिला-लखीसराय में दर्ज प्राथमिकी संख्या 147/2014 दिनांक 04.07.2014 में गाड़ी में श्री राजहंस को सवारी के तौर पर जाने का उल्लेख किया गया है। श्री राजहंस द्वारा गाड़ी के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर करना आरोपों से बचने हेतु दिग्भ्रमित करना है। यहाँ उल्लेखनीय है कि नियुक्त जाँच पदाधिकारी द्वारा दिनांक 15.03.2016 से 25.08. 2017 तक लगभग कुल 17 तिथियों को श्री राजहंस के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की गयी है। इससे स्पष्ट है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आलोक में विभागीय कार्यवाही का जाँच विस्तृत रूप से की गयी है, तदनुसार निष्कर्ष विभाग को प्रेषित की गयी है। 3. प्रतिवेदित आरोपों पर श्री राजहंस से सर्व प्रथम स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर मामले की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही का निर्णय लिया गया। इस प्रकार श्री राजहंस के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत् कार्रवाई की गयी है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि श्री राजहंस को नियमों के तहत् बचाव का पूर्ण मौका दिया गया है। आरोपों के प्रमाणिकता के आधार पर सक्षम प्राधिकार द्वारा दंड अधिरोपित की गयी है। 4. श्री राजहंस के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के क्रम में आवश्यक एवं उपलब्ध साक्ष्य जो आरोप-पत्र में भी अंकित किया गया है, के आलोक मे जाँच की गयी है। ं इस क्रम में उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा भी आवश्यक तथ्य एवं मंतव्य अंकित किया गया, किन्तु श्री राजहंस के द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष कोई भी तथ्य या साक्ष्य अपने बचाव में न लिखित अभिकथन या सुनवाई के क्रम में तथ्य रखा गया। उनके द्वारा इस संदर्भ में केवल संचालित विभागीय कार्यवाही के तकनीकी बिन्दु पर ही अपना पक्ष रखा गया, जो श्री राजहंस के द्वारा आरोपों के संदर्भ में विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में अपील अभ्यावेदन में उठाये गये बिन्दुओं को रखा जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि आरोपों के जाँच हेतु साक्ष्य के रूप में वांछित एवं उपलब्ध अभिलेखों को सभी संबंधितों को उपलब्ध कराया गया। जाँच के क्रम में अतिरिक्त /आवश्यक साक्ष्यों के संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-15 में प्रावधान है एवं जिसके आलोक में प्रदत्त शक्ति का उपयोग संचालन पदाधिकारी द्वारा किया जाना है। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है। आरोपों को प्रमाणिकता हेतु साक्ष्य के संबंध में श्री राजहंस द्वारा कोई लिखित या सूनवाई के क्रम में अपना पक्ष नहीं रखा गया। 5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों, संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं श्री राजहंस के बचाव अभिकथन के सम्यक समीक्षोपरान्त दंड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार अनुशासनिक प्राधिकार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18 के संगत प्रावधानों के तहत् प्रदत्त शक्ति के आलोक में श्री राजहंस को संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए बचाव हेतु लिखित अभिकथन की मांग की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री राजहंस द्वारा लिखित अभ्यावेदन की गहण समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त आरोपों को प्रमाणित पाये जाने के आधार पर श्री राजहंस के विरूद्ध वर्णित शास्ति अधिरोपित किये जाने का आदेश अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा दिया गया। अनुशासनिक प्राधिकार के आदेश के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-21 के तहत दंडादेश का संसूचन किया गया है। 6. आई०टी०सी०, मुंगेर एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर दोनों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अन्य अभिलेखों के आलोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री राजहंस के विरूद्ध जाँचोपरान्त निष्कर्ष अंकित किया गया है। उल्लेखनीय है कि श्री राजहंस के विरूद्ध गठित आरोप-पत्र में आई०टी०सी०, मुंगेर के पत्र को साक्ष्य के रूप में संलग्न किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा संबंधित सभी अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर इस संबंध में अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि संबंधित गाड़ी इंडिका कार संख्या-BR 08-B-2172 आई०टी०सी० में श्री हसीम खाँ, सम्वेदक द्वारा निविदा के आधार पर दी गयी थी, | |
| जिसका उपयोग दिनांक 04.07.2014 को श्री आदित्य राजहंस द्वारा उपयोग में लायी गयी थी, जिसकी दुर्घटना ग्राम-खैरा, जिला-सुर्यगढ़ा के पास दुर्घटना ग्रस्त हुई। विदित हो कि इस गाड़ी में ही सवार श्री राजहंस गंभीर रूप से घायल हुए एवं चालक श्री रविन्द्र कुमार यादव की मृत्यु हो गयी। वर्णित तथ्यों के आलोक में अपील अभ्यावेदन के सम्यक् विचारोपरान्त स्पष्ट है कि श्री आदित्य राजहस, तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त, मु गेर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप गंभीर प्र—ति ं का होने के कारण वृहत जाँच को आवश्यक पाते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है। संचालन पदाधिकरी द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की जाँच विहित प्रक्रिया के तहत की गयी है। आरोपी पदाधिकारी श्री राजहंस को जाँच के क्रम में पूर्ण मौका दिया गया है। तदोपरान्त संचालन पदाधिकरी द्वारा प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित पाते हुए जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18 के संगत प्रावधानों के तहत श्री राजहंस को उनके बचाव का पूर्ण मौका देते हुए उनसे लिखित अभिकथन प्राप्त किया गया। प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं श्री राजहंस के लिखित अभिकथन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा वृहत दंड विनिश्चित किया गया। विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर नियमानुकूल बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त किया गया। आयोग के परामर्श के आलोक में श्री राजहंस के विरूद्ध विभागीय पत्रांक-1392 दिनांक- 18.06.2019 द्वारा "दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने" की शास्ति अधिरोपित की गयी है। श्री राजहंस के अपील अभ्यावेदन पर सुनवाई एवं सभी अभिलेखों के समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत नियमानुकूल कार्रवाई की गयी है। विभागीय कार्यवाही के तहत नियमानुकूल अपने बचाव का श्री राजहंस को मौका दिया गया है। उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही की जाँच के दौरान अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों के संदर्भ में कोई ठोस सबूत या तथ्य नहीं रखा गया है। श्री राजहंस के द्वारा स्पष्टतया दिनांक 04.07.2014 को आई०टी०सी०. मुंगेर की गाड़ी का उपयोग किया गया है। चालन के पुत्र द्वारा सुर्यगढ़ा थाने में दर्ज कराये गये प्राथमिकी में एवं अन्य अभिलेखों के आधार पर स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन में श्री राजहंस सवार थे। वाहन के दुर्घटना के क्रम में उक्त वाहन के चालक की मृत्यु हुई। इस प्रकार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत श्री राजहंस के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाया गया है। अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री आदित्य राजहंस, तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर, सम्प्रति अपर श्रमायुक्त (श्रम पक्ष). श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त अपील अभ्यावेदन दिनांक 12.08.2024 को खारिज किया जाता है। इस आदेश की प्रति सभी संबंधितो को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित डॉ॰ बी॰ राजेन्दर, डॉ॰ बी॰ राजेन्दर, प्रधान सचिव। प्रधान सचिव। |
आदेश से,
(ह॰)-अस्पष्ट,
सरकार के संयुक्त सचिव।
12 (cid:466)बहार गजट, 11 (cid:871)सत(cid:224)बर 2024;बपकरू274द्ध ;बपकरू464द्ध ;बपकरू464द्ध
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30 ;बपकरू232द्ध 2024
0.R-504/15/2024-SECTION14-RDD-RDD(COM-372108)-3131580/;बपकरू274द्ध0(cid:874)व0—;बपकरू302द्ध ;बपकरू302द्ध, ;बपकरू215द्ध;बपकरू547द्ध ;बपकरू292द्ध ;बपकरू464द्ध ;बपकरू547द्धए ;बपकरू91द्ध ;द्ध ;बपकरू224द्ध;बपकरू292द्ध. ;बपकरू292द्ध ;बपकरू464द्ध ;बपकरू547द्ध, ;बपकरू548द्ध ;;बपकरू91द्धद्ध ;बपकरू464द्ध;बपकरू510द्ध;बपकरू424द्ध ;बपकरू91द्ध, 2023 ;बपकरू581द्ध ;बपकरू91द्ध ;बपकरू292द्ध ;बपकरू464द्ध ;बपकरू91द्ध ;बपकरू201द्ध.05 ;बपकरू581द्ध ;बपकरू91द्ध ;बपकरू272द्ध ;बपकरू581द्ध ;बपकरू464द्ध ;बपकरू91द्ध ;बपकरू201द्ध.05 ;बपकरू91द्ध ;बपकरू201द्ध.07 ;बपकरू581द्ध ;बपकरू464द्ध ;बपकरू547द्धए ;बपकरू287द्ध.19.1ध्;बपकरू464द्ध0 ;बपकरू464द्ध.06ण्03ण्2024 ;बपकरू430द्ध ;बपकरू287द्ध ;बपकरू464द्ध ;बपकरू222द्ध ;बपकरू547द्धए ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध;बपकरू464द्ध ;बपकरू585द्ध ;बपकरू302द्ध ;बपकरू302द्ध ;बपकरू464द्ध ;बपकरू287द्ध.
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