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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 September 2024

Published 11 September 2024

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-09-11.897
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

20 भा(cid:289) 1946 (श0)

(सं0 पटना 897) पटना, बुधवार, 11 िसत(cid:224)बर 2024

ifjogu foHkkx ——— vf/klwpuk 11 flrEcj 2024 —बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-7 की उप-धारा (7) सहपठित धारा-23 के परन्तुक के द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्‌ द्वारा बिहार राज्य में निबंधित कर-प्रमादी परिवहन/गैर-परिवहन वाहन/ट्रैक्टर-टे्रलर/बैट्री चालित यान (Electric Vehicle) द्वारा बकाया एकमुश्त पथकर/हरित कर जमा करने पर अर्थदण्ड/ब्याज से विमुक्ति तथा उपरोक्त सभी प्रकार के अनिबंधित वाहनों (उत्सर्जन मानक BS-IV के अनिबंधित वाहनों को छोड़कर) ट्रैक्टर-टे्रलर/बैट्री चालित यान (Electric Vehicle) को बकाया पथकर एकमुश्त जमा करने पर सभी प्रकार के अर्थदण्ड से सर्वक्षमा (Amnesty) और वाहन व्यावसायियों द्वारा बकाये व्यापार कर तथा अस्थायी निबंधन की फीस को एकमुश्त जमा करने पर उस पर लगने वाले अर्थदण्ड की माफी की स्वी—ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि से दिनांक-31.03.2025 तक के लिए प्रदान किया जाता है :-

1. पथकर अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि तक के कर प्रमादी टै्रक्टर-टे्रलर एकमुश्त 30,000/- तीस हजार रूपये जमा करने पर, उस वाहन पर शेष देय कर/अर्थदण्ड से सर्वक्षमा दी जायेगी एवं यदि निलामपत्र-वाद दायर हो तो उसे वापस ले लिया जायेगा।
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 11 िसत(cid:224)बर 2024
अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि तक के कर प्रमादी सभी प्रकार के निबंधित वाहन (अस्थायी निबंधन सहित) तथा सभी प्रकार के अनिबंधित वाहन (ट्रैक्टर- ट्रेलर एवं उत्सर्जन मानक BS-IV के अनिबंधित वाहनों को छोड़कर), (Electric बैट्री चालित यान Vehicle) देय मूल पथकर एवं 30% अर्थ दण्ड जमा करने पर शेष अर्थदण्ड से विमुक्ति दी जायेगी तथा नीलाम पत्र वाद यदि दायर हो तो विभाग द्वारा उसे वापस ले लिया जायेगा एवं नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जायेगी।
2. अस्थायी निबंधन की फीस केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम-42-सह पठित बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1992 के नियम-46 के आलोक में पूर्व में यदि कोई वाहन विक्रेता, बिना अस्थायी निबंधन के, कोई वाहन वाहन क्रेता को सुपुर्द कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में यदि वाहन विक्रेता बिना अस्थायी निबंधन के बेचे एवं सुपुर्द किये गये वाहनों का अस्थायी निबंधन का फीस जमा कर देता है, तो उन्हें अर्थदण्ड यदि कोई हो, से विमुक्ति दिया जायेगा। यह अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि तक के मामले में लागू होगा। देय फीस जमा करने पर देय अर्थदण्ड से विमुक्ति दी जायेगी तथा नीलाम पत्र वाद यदि दायर हो तो विभाग द्वारा उसे वापस ले लिया जायेगा एवं नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जायेगी।
3. हरित कर अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि तक के कर प्रमादी सभी प्रकार के वाहन देय मूल हरित कर एवं 30% अर्थ दण्ड जमा करने पर शेष अर्थदण्ड से विमुक्ति दी जायेगी तथा नीलाम पत्र वाद यदि दायर हो तो विभाग द्वारा उसे वापस ले लिया जायेगा एवं नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जायेगी।
4. ट्रेड सर्टिफिकेट पर प्रति वाहन लगने वाला व्यापार कर वैसे डीलर, जिनपर टे्रड टैक्स की देयता है और ट्रेड टैक्स ससमय जमा नहीं करने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित है। मूल व्यापार कर एवं 30% अर्थ दण्ड जमा करने पर शेष अर्थदण्ड से विमुक्ति दी जायेगी तथा नीलाम पत्र वाद यदि दायर हो तो विभाग द्वारा उसे वापस ले लिया जायेगा एवं नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जायेगी।

2.. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से 05 कार्यदिवस के पश्चात प्रभावी होगा।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 897-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 September 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2024-09-11.897/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2024-09-11.897.