असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
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(सं0 पटना 899) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 12 िसत(cid:224)बर 2024
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श्री वकील प्रसाद सिंह, बि॰प्र॰से॰ कोटि क्रमांक- 60/2023 (714/2011), तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, औरंगाबाद सम्प्रति उप महाप्रबंधक, कॉम्फेड, पटना-14 के विरूद्ध धान अधिप्राप्ति के प्रमादी मिलरों से संबंधित दर्ज रफीगंज (औरंगाबाद) थाना कांड संख्या-229/2012 दिनांक 12.12.2012 (अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना द्वारा नियंत्रित कांड) में अनुसंधानोपरांत उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त बनाये जाने एवं दिनांक 28.11.2017 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने संबंधी सूचना अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1741 दिनांक 13.12.2017 एवं जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 2406 दिनांक 11.12.2017 द्वारा प्राप्त हुआ।
उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-463 दिनांक 09.01.2018 द्वारा श्री सिंह को गिरफ्तारी की तिथि (दिनांक 28.11.2017) के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4296 दिनांक 04.09.2018 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध औरंगाबाद जिलान्तर्गत खरीफ विपणन मौसम 2011-12 में सूर्यवंशी मिल, तेमूरा के साथ मिलीभगत कर फर्जी/अस्तित्वहीन मिलर के साथ धान की कुटाई करने हेतु एकरारनामा में अनियमितता बरत कर 6738.80 क्वी0 धान गबन करने संबंधी आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। इस बीच विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16231 दिनांक 12.12.2018 द्वारा उन्हें निलंबन मुक्त किया गया। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 िसत(cid:224)बर 2024 श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पत्र, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण तथा खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 14097 दिनांक 16.10.2019 द्वारा आरोपों की वृहद जांच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।
प्रधान सचिव, गृह विभाग-सह-जांच आयुक्त के पत्रांंक 01 दिनांक 01.07.2024 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने निष्कर्ष में श्री सिंह के विरूद्ध लगाये गये आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया।
श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित कोई भी आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया है। श्री सिंह के विरूद्ध कोई प्रशासनिक चूक या वित्तीय गबन का मामला प्रमाणित नहीं होता है।
उपर्युक्त वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरांत श्री वकील प्रसाद सिंह (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 60/2023(714/2011), तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, औरंगाबाद सम्प्रति उप महाप्रबंधक, कॉम्फेड, पटना-14 के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,