असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
22 भा(cid:289) 1946 (श0)
(सं0 पटना 906) पटना, शु(cid:272)वार, 13 िसत(cid:224)बर 2024
——— vf/klwpuk 12 flrEcj 2024 —बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 की उपधारा-1 एवं धारा-23 के परंतुक तथा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-211 एवं केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम-81 के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए 15 वर्ष से अधिक आयु के स्क्रैप किये जाने वाले वाहनों पर पूर्व से लंबित देनदारियों में निम्नरूप से एकमुश्त छूट प्रदान किया गया है, जिसे परिवहन विभाग, बिहार की अधिसूचना सं0-6061 दिनांक-28.07.2023 द्वारा अधिसूचित किया गया हैः-
| 1 | मोटरवाहन कर/हरित कर/ सड़क सुरक्षा उपकर एवं अर्थदण्ड | पूर्णतः | कर में 90% एवं अर्थदण्ड में 100% छूट। | कर में 90% एवं अर्थदण्ड में 100% छूट। |
| 2 | केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के अंतर्गत उदग्रहित होने वाले फीस एवं अतिरिक्त फीस (यथा- निबंधन, फिटनेस फीस एवं अतिरिक्त फीस ईत्यादि) | पूर्णतः | फीस में 90% एवं अतिरिक्त फीस में 100% छूट। | फीस में 90% एवं अतिरिक्त फीस में 100% छूट। |
3. पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए 15 वर्ष से अधिक आयु के स्क्रैप किये जाने वाले वाहनों पर पूर्व से लंबित देनदारियों में एकमुश्त छूट प्रदान किये जाने संबंधी अधिसूचना को पूर्व से निर्धारित शर्ताें के अनुरूप बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से 05 कार्यदिवस के पश्चात्् दिनांक-31.03.2026 तक के लिए विस्तारित किया जाता है।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,