असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
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(सं0 पटना 920) पटना, मंगलवार, 17 िसत(cid:224)बर 2024
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राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के एकी—त विकास हेतु विभागीय संकल्प सं॰-4945 दिनांक-20.07.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 से एक नई योजना ''मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना'' के नाम से प्रवर्तित एवं कार्यान्वित कराने की स्वीकृति दी गई है। जिसमें जल निकास सहित चौड़ी, सु–ढ़, गुणवत्ता युक्त सड़कों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार तथा पार्कों, घाटों, जलाशयों इत्यादि के निर्माण का प्रावधान किया गया है, ताकि राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में त्वरित गति से विकास हो सके।
2. राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा चयनित योजनाओं के तकनीकी अनुमोदन के उपरांत प्रशासनिक स्वीकृति हेतु विभाग को प्राक्कलन समर्पित किया जाता है। नगर निकायों के पुनर्गठन के उपरांत नगर निकायों की संख्या बढ़कर 261 हो गयी है, जिसके कारण अधिक संख्या में योजनाओं कीे प्रशासनिक स्वीकृति विभाग द्वारा दिये जाने में कई प्रकार की प्रशासनिक कठिनाईयाँ हो सकती हैं। अतएव ''मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना'' अंतर्गत योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति को प्रत्यायोजित करने की आवश्यकता है। 3. ''मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना'' अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति को निम्न रूपेण प्रत्यायोजित किया जाता है :-
(i) जिला पदाधिकारी- 1.00 करोड़ रू॰ तक (ii) प्रमंडलीय आयुक्त- 1.00 करोड़ रू॰ से ऊपर 2.50 करोड़ रू॰ तक
4. ''मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना'' अंतर्गत योजनाओं की प्राथमिकता के निर्धारण हेतु गठित राज्य स्तरीय संचालन समिति को निम्न रूपेण पुनर्निर्धारित किया जाता है :-
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 17 िसत(cid:224)बर 2024(v) पुलिस अधीक्षक - सदस्य (vi) जिला में अवस्थित सभी नगरपालिका के नगर आयुक्त/ नगर कार्यपालक पदाधिकारी - सदस्य (vii) बुडा/बुडको के संबंधित कार्यपालक अभियंता - सदस्य
5. उपरोक्त कंडिका-3 एवं 4 के आलोक में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना अंतर्गत प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति का प्रत्यायोजन एवं जिला स्तरीय संचालन समिति के पुनर्निर्धारण की स्वीकृति प्रदान करने पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।
6. उपरोक्त पर दिनांक-10.09.2024 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या-02 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,