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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 23 September 2024

Published 23 September 2024

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-09-23.943
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 1 आि(cid:435)न 1946 (श0)

(सं0 पटना 943) पटना, सोमवार, 23 िसत(cid:224)बर 2024

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सं॰ 06/विविध (Carrying Capacity)-08-06/2020- --मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-165 सह पठित धारा-176 के तहत राज्य सरकार को प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जिसका उक्त अधिनियम की धारा-212 के अधीन यथा अपेक्षित पूर्व प्रकाशन अधिसूचना सं0-9061 दिनांक-18.07.2024 द्वारा किया जा चुका है।

के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के विभिन्न प्रमंडलीय एवं जिला मुख्यालय (यथा पटना आदि शहरी क्षेत्र) में परिचालित ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा के परिचालन को विनियमित करने संबंधी योजना लागू किया जाता है।

(i) शहरों में ऑटो रिक्शा एवं ई0-रिक्शा का व्यवस्थित ढंग से परिचालन हो सकेगा। (ii) ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा के कारण होने वाले जाम की समस्या का भी निदान संभव हो सकेगा।

(iii) शहरों में व्यवस्थित ढंग से ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा के परिचालन से वाहनजनित प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा।

(iv) ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा पर क्षमता के अनुसार यात्रियों को बैठाने से यात्रियों की यात्रा सुरक्षित होगी एवं उनके जान-माल की रक्षा हो सकेगी।

(v) रात्रि प्रहर में ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा के परिचालन में ऑटो चालकों द्वारा यातायात नियमों का अनुपालन करने (हेड लाईट/इंडिकेटर का प्रयोग, यातायात चिन्हों का पालन करना) से सड़क दुर्घटनाओं में कमी हो सकेगी।

(vi) ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा के पार्किंग स्थल एवं ठहराव के स्थल का निर्धारण होने से यात्रियों को बेहतर परिवहन सेवा उपलब्ध हो सकेगा।

2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 23 िसतम् बर, 2024

(i) शहरी क्षेत्रों में विभिन्न रूटों के बीच Conflict /Overlapping को न्यून करने एवं यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से ऑटो रिक्शा एवं ई0-रिक्शा के सभी रूटों को जोनों में विभाजित करते हुए प्रत्येक जोन के लिए अलग-अलग Colour Code निर्धारित किया जायेगा।

(ii) शहरी क्षेत्रों में सड़को की Carrying Capacity के अनुसार ही ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा का निबंधन किया जायेगा।

(iii) शहरी क्षेत्रों में ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा के कुल संभावित निर्धारण क्षमता का निर्धारित प्रतिशत रिर्जव ऑटो/ई0-रिक्शा के लिए सुरक्षित रहेगा। राज्य के प्रमंडलों एवं जिला मुख्यालय (यथा पटना एवं अन्य शहरी क्षेत्र) में रिजर्व ऑटो के तहत परिचालित ऑटो रिक्शा एवं ई0-रिक्शा पर अलग-अलग कलर कोड का स्टीकर अथवा पेंट अंकित किया जायेगा। (iv) बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2019 के अंतर्गत अधिकृत सेवा प्रदाताओं को भी ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा के परिचालन हेतु लाईसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। भविष्य में QR Code भी विकसित करने पर परिवहन विभाग कार्य करेगा।

(v) शहरी क्षेत्रों में निर्धारित प्रत्येक जोन में रूटों को Tagging करते हुए आवश्यकतानुसार संबंधित निकायों के समन्वय से ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा के पार्किंग के लिए स्थान चिन्हित किया जायेगा।

(vi) शहरी क्षेत्रों में निर्धारित प्रत्येक जोन में रूटों का Tagging करते हुए आवश्यकतानुसार संबंधित निकायों के समन्वय से ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा के पार्किंग के लिए स्थान चिन्हित किया जायेगा।

(vii) ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा पर QR Code अंकित किये जाने से QR Code को स्कैन करने पर ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा एवं चालक से संबंधित सभी जानकारियाँ ट्रैफिक, अन्य प्रवर्तन पदाधिकारियों एवं सवारियों को सुविधापूर्वक प्राप्त हो जायेगी।

(viii) ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा के जोन एवं रूट का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि सभी स्तर के रूटों को समाहित करते हुए आवश्यकतानुसार विभाजित किया जायेगा, ताकि यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचने में सुविधा हो सके।

(ix) ऑटो रिक्शा एवं ई0-रिक्शा को संबंधित जोन एवं रूट के साथ पुलिस थानों को Tagging किया जायेगा। (i) इस योजना में भाग लेने के लिए ऑटो चालकों से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे तथा आवेदनों की समीक्षा की जायेगी। इस हेतु बनायी जा रही कमिटी इन आवेदनों के अंतिम निस्तारण के लिए सक्षम प्राधिकार होगी।

(ii) अगर इस योजना में आवेदन की संख्या अत्यधिक होगी, तो इसके अन्तर्गत ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा के स्वामी अथवा चालक से Online के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।

(iii) ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा के स्वामी जो स्वयं चालक एवं वैध ऑटो परमिटधारी भी हैं, उन्हें उक्त योजना के तहत वरीयता/प्राथमिकता दी जायेगी।

(iv) किसी जोन अथवा रूट के लिए निर्धारित रिक्तियों से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लॉटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा। (i) प्रमंडलों के मुख्यालय वाले जिलों में उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल पदाधिकारी संबंधित प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार होंगे।

(ii) जिलों में उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी होंगे।

(iii) उक्त योजना के तहत जिला में ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा के परिचालन की समीक्षा कर संबधित शहर के Carrying Capacity के आधार पर ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा वाहनों की3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत(cid:224)बर, 2024 संख्या, जोन, रूट के निर्धारण एवं इस योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नरूपेण कमिटी का गठन किया जायेगा :-

(क) जिला पदाधिकारी - अध्यक्ष (ख) उप विकास आयुक्त - सदस्य (ग) पुलिस अधीक्षक/उपाधीक्षक ट्रैफिक - सदस्य (घ) सिविल सर्जन - सदस्य (ङ) जिला परिवहन पदाधिकारी - सदस्य (च) अपर जिला परिवहन पदाधिकारी - सदस्य (छ) मोटरयान निरीक्षक - सदस्य (ज) ऑटो/ई0-रिक्शा यूनियन के प्रतिनिधि - आमंत्रित सदस्य

(iv) प्रमंडल के मुख्यालय वाले जिलों में इस कमिटी की अध्यक्षता प्रमंडलीय आयुक्त करेंगे। इस योजना के अंतर्गत निर्धारित मार्ग/जोन के लिए अधिकृत ऑटो को पूर्व में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्गत किये गये परमिट में अन्तर परिलक्षित होगा, तो उक्त पूर्व निर्गत परमिट को तद्‌नुसार इस अंश तक संशोधित समझा जायेगा। तद्‌नुसार संबंधित प्राधिकार के स्तर से प्रासंगिक पूर्व निर्गत परमिट को संशोधित किया जा सकेगा।

परिवहन विभाग इस संबंध मेें समय-समय पर अतिरिक्त दिशा-निदेश निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकार होगा, जिससे कि ट्रैफिक जाम की समस्या के निराकरण एवं विनियमन में सहायता प्रदान की जा सकेगी। 2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:466)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:465)(cid:289)त ।

(cid:466)बहार गजट (असाधारण) 943-571+10-ड(cid:547)0ट(cid:547)0पी0 ।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 23 September 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2024-09-23.943/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2024-09-23.943.