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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 27 September 2024

Published 27 September 2024

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-09-27.949
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 5 आि(cid:435)न 1946 (श0)

(सं0 पटना 949) पटना, शु(cid:272)वार, 27 िसत(cid:224)बर 2024 ———

सं॰ 02/कर-शुल्क-01/2024-12371/परि0—मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 212 (1) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 में निम्नलिखित संषोधन करते हैं, जिसका उक्त अधिनियम की धारा 212 के अधीन अपेक्षित पूर्व प्रकाषन अधिसूचना संख्या-9962, दिनांक-23.08.2024 द्वारा किया जा चुका है। (1) यह नियमावली बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2024 कही जा सकेगी । (2) यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से 05 कार्य दिवस के पश्चात्‌ प्रभावी होगी।

(3) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

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बिहार मोटर गाड़ी नियमावली, 1992 का नियम-74 के अन्तर्गत 5 वर्षों के लिए स्थायी परमिट (कन्ट्रैक्ट कैरेज, स्टेज कैरेज, मालवाहक, पर्यटक, निजी वाहक परमिट इत्यादि) की स्वीकृति/ नवीकरण के लिए भुगतेय फीस निम्न प्रकार है :-

1. मोटरबाईक दो पहिया 150 1000 1150 All Bihar
2. ओटो रिक्शा तिपहिया वाहन 150 1500 1650 All Bihar
CNG के लिए 150 1000 1150 All Bihar
3. मोटर कैब पाँच सीट से सात सीट तक (चालक सहित) 150 2000 2150 One Region
4000 4150 All Bihar
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 27 िसत(cid:224)बर 2024
4. मैक्सी कैब सात सीट से अधिक तेरह सीट तक (चालक सहित) 150 3000 3150 One Region
5000 5150 All Bihar
5. मिनी बस (मोटर कैब के अतिरिक्त) तेरह सीट से अधिक तेइस सीट तक (चालक सहित) 150 5000 5150 One Region
7000 7150 All Bihar
6. बस तेइस सीट से अधिक (चालक सहित) 500 8500 9000 One Region, Two Region and more than Two Region
7. छोटे मालवाहक वाहन 3000 कि0ग्रा0 सकलयान भार लागू नहीं। लागू नहीं। लागू नहीं। लागू नहीं।
8. छोटे मालवाहक वाहन 3000 कि0ग्रा0 से अधिक 7500 कि0ग्रा0 तक सकलयान भार 500 2500 3000 One Region
4500 5000 All Bihar
9. मध्यम मालवाहक वाहन 7500 कि0ग्रा0 से अधिक 12000 कि0ग्रा0 तक सकलयान भार 500 3500 4000 One Region
5500 6000 All Bihar
10. भारी मालवाहक वाहन 12000 कि0ग्रा0 से अधिक सकलयान भार 500 4500 5000 One Region
6500 7000 All Bihar
11. ट्रैक्टर (व्यावसायिक) ट्रैलर सहित (एक या एक से अधिक अनुमान्य सीमा तक) 500 2500 3000 All Bihar

(i) मोटर बाइक, ऑटो रिक्शा, मोटर कैब एवं मैक्सी कैब के स्थायी परमिट(कन्ट्रैक्ट कैरेज, पर्यटक परमिट इत्यादि) की शर्तों के विचलन हेतु आवेदन फीस-150/-

(ii) मोटर बाइक, ऑटो रिक्शा, मोटर कैब एवं मैक्सी कैब से भिन्न वाहनों के स्थायी परमिट (कन्ट्रैक्ट कैरेज, स्टेज कैरेज, पर्यटक परमिट, मालवाहक इत्यादि) की शर्तों के विचलन हेतु आवेदन फीस-500/-

(ग) (i) स्थायी अथवा अस्थायी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन फीस-500/-रू0 (ii) राज्य के अन्दर दो क्षेत्रों के लिए निर्गत स्थायी परमिट के लिए प्रतिहस्ताक्षर फीस-4000/-रू0

(iii) राज्य के अन्दर दो क्षेत्रों अथवा दो से अधिक क्षेत्रों के लिए निर्गत अस्थायी परमिट के लिए प्रतिहस्ताक्षर फीस-2000/-रू0

(iv) दूसरे राज्य से निर्गत स्थायी या अस्थायी परमिट के लिए प्रतिहस्ताक्षर फीस-4000/-रू0 (i) प्रत्येक सात दिन या उसके किसी भाग के लिए-500/- मोटर बाइक टैक्सी हेतु फीस-300/- ऑटो रिक्शा हेतु फीस-500/- मोटर बाइक एवं ऑटो रिक्शा को छोड़कर अन्य वाहनों हेतु फीस-1000/-3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 27 िसत(cid:224)बर 2024 (i) समय-सारणी में परिवर्तन हेतु देय फीस-4000/- (ii) आपत्ति दाखिल करने हेतु देय फीस-1000/- (iii) परमिट प्रत्यर्पण हेतु देय फीस-1000/- (iv) परमिट सत्यापन हेतु देय फीस-1000/- (i) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-89 और उसके अधीन बनाये गये नियम के अधीन अपील या आदेश के पुनरीक्षण से संबंधित आवेदन फीस-2000/-

(ii) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-89 और उसके अधीन बनाये गये नियम के अधीन अपील या पुनरीक्षण से संबंधित किसी दस्तावेज की प्रत्येक प्रति के लिए निर्गत आदेश की अभिप्रमाणित प्रति हेतु फीस-100 रू0 प्रथम पृष्ठ तथा 10 रू0 अतिरिक्त प्रति पृष्ठ। (ठ) GSR-16 I

बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 का नियम-82 के अन्तर्गत-स्वीकृत अस्थायी/स्थायी किसी प्रकार के परमिट के नवीकरण की वैधता की समाप्ति के 15 दिनों पूर्व अथवा पड़ोसी राज्यों से निर्गत नये परमिट एवं नवीकृत परमिट के निर्गमन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन वाहन स्वामी द्वारा विहित प्रपत्र में दिया जायेगा और उसमें असफल होने पर निम्नलिखित विलम्ब फीस भुगतेय होगी :-

(i) परमिट के वैधता की समाप्ति की तिथि से 15 दिन के अन्दर-00.00 रू0 (ii) परमिट के वैधता की समाप्ति की अंतिम तिथि के बाद, 30 दिनों के अन्दर-500.00 रू0 (iii) परमिट के वैधता की समाप्ति के 30 दिनों के बाद परन्तु 60 दिनों के अन्दर-1000.00 रू0 (iv) परमिट के वैधता की समाप्ति के 60 दिनों के बाद परन्तु 90 दिनों के अन्दर-2000.00 रू0 (v) परमिट के वैधता की समाप्ति के 90 दिनों के बाद परन्तु 180 दिनों तक- 90 दिन के लिए 4000.00 रू0 या 90 दिन से अधिक 180 दिन तक के लिए 20,000 रू0 अध्यधीन।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 949+571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 27 September 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2024-09-27.949/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2024-09-27.949.