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पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ———— अधिसूचना 13 सितम्बर 2024
सं॰ सं॰ पि0व0/क्षे0स्था0-15-01/2021/1553—बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-7ए/67वीं संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा-01-04/2022 (74).लो0से0आ0/गो0 दिनांक-04.01.2024 द्वारा 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित निम्न सफल अभ्यर्थी को ''बिहार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी सेंवा (भर्ती एवं सेवाषर्ते) नियमावली, 2020'' के तहत अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर-7 (रू0 44900-142400/-) एवं अनुमान्य जीवन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ परिवीक्षा पर नियुक्त करते हुए तालिका के स्तंभ-7 में अंकित जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय/अनुमण्डल में पदस्थापित किया जाता है :-
| क्र0 सं0 | रौल नं0 | नाम | गृह जिला | वरीयता क्रमांक | अनुसंशित कोटि | पदस्थापन जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण कार्यालय/ अनुमण्डल का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 480414 | मनोज कुमार | भोजपुर | 414 | अनारक्षित | बाँका सदर |
2-बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनु0 जातियों/अनु0 जनजातियों एवं अन्य पिछडे वर्गो के लिए) अधिनियम-1991 (बिहार अधिनियम-3, 1992) की धारा-4 (3) के आलोक में सफल अभ्यर्थी के बीच सेवा/पद आवंटन संबंधी बिहार लोक सेवा आयोग की अंतिम अनुशंसा के फलाफल से यह नियुक्ति प्रभावित होगी। 2 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 30 ;बपकरू224द्ध 2024 5-यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा समर्पित शपथ पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों को प्रथम दृष्टया सही मानकर इस शर्त के साथ की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी की सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।
6- औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत होने के उपरान्त संबंधित जिला के जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय में दिनांक-30.09.2024 तक योगदान करेंगे एवं अपने पदस्थापन वाले जिला/अनुमंडल में योगदान/प्रभार लेंगे। योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र एवं सेवारत् अभ्यर्थी के द्वारा विधिवत रूप से विरमन पत्र/सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत त्यागपत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा, तदोपरान्त उनका योगदान स्वीकार किया जायेगा।
7-संबंधित अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं0-1919 दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान/प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
8-जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी औपबंधिक रूप से नियुक्त अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को निदेष प्राप्त होने पष्चात् प्रशिक्षण लेने हेतु विरमित करना सुनिश्चित करेंगे। 9-बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली-2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक- 31.08.2005 एवं संकल्प संख्या-768 दिनांक-03.07.07 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना एवं सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में प्रवृत्त निर्देश लागू होंगे।
10- अभ्यर्थी को अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र (मूल) प्रस्तुत नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
11-अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान करने हेतु यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्ता देय नहीं होगा। 12-सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अनिल कुमार ठाकुर, अपर सचिव।