(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध
;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
11 ;बपकरू435द्ध 1946 ;0द्ध
(0 960) , ;बपकरू232द्ध, 3 ;बपकरू200द्ध 2024
बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार
————
अधिसूचना
30 सितम्बर 2024
सं॰ नि॰ प्रा॰/नि॰ 1-42/2023/1684—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित/ विघटित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।
2. और, चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा अनुलग्नक-1 में अंकित 16 विभिन्न सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।
3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा- 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा संलग्न अनुलग्नक-1 में अंकित सहकारी समितियों के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित पदों के निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 12.11.2024 (मंगलवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार के पत्र संख्या- 1515 दिनांक 06.09.2024 एवं पत्र संख्या- 1528 दिनांक 09.09.2024 द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि 31.08.2024 निर्धारित की गयी थी एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 30.09.2024 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जाना निर्धारित है।
4. अनुलग्नक-1 में अंकित समितियों के प्रबंध समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता हैः-2 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 3 ;बपकरू200द्ध 2024
| क्रमांक | निर्वाचन के प्रक्रम | तिथि |
| (i) | निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई॰ 1 में सूचना का प्रकाशन | 04.10.2024 (शुक्रवार) |
| (ii) | नामांकन की तिथि एवं समय | 21.10.2024 (सोमवार) एवं 22.10.2024 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक |
| (iii) | संवीक्षा की तिथि एवं समय | 23.10.2024 (बुधवार) एवं 24.10.2024 (गुरूवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक |
| (iv) | अभ्यर्थिता वापसी/प्रतीक आवंटन की तिथि | 26.10.2024 (शनिवार) 11 बजेे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक |
| (v) | मतदान, अगर आवश्यक हो | 12.11.2024 (मंगलवार) 07ः00 बजे पूर्वाह्न से 04ः30 बजे अपराह्न तक |
| (vi) | मतगणना | 12.11.2024 (मंगलवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्) |
| (vii) | निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति | 14.11.2024 (गुरूवार) |
प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक 04.10.2024 ( ाुक्रवार) को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।
6. निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाईट
http://bsea.bihar.gov.in/ पर ऑनलाईन के माध्यम से विभिन्न अवधियों में निम्न सूचनाओं को
प्रविष्ट किया जाना तथा अंतिम मतदाता सूची को अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यदि निम्न सूचनाओं
की प्रविष्टि नहीं की जायेगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा-
| क्र0 | सूचना प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने का समय | प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने वाली सूचना |
| i. | सूचना के प्रकाशन की तिथि के तुरंत पश्चात् | ई०-1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हाँ अथवा नहीं में) की सूचना को प्रविष्ट करना है। |
| ii. | संवीक्षा की तिथि के तुरंत पश्चात् | निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या को प्रविष्ट करना है। |
| iii. | मतदान के दिन विभिन्न अवधियों में | मतदाताओं द्वारा दिये गये मतों की संख्या (मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वतः ही कर लिया जायेगा) को प्रविष्ट करना है। |
| iv. | निर्वाचन परिणाम के अगले दिन तक | निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर युक्त सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूची (प्रपत्र ई0-18), को अपलोड करना एवं तदोपरांत प्राधिकार के ई-मेल [email protected] पर भेजना है। |
| v. | मतगणना के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर | पब्लिक डोमेन में सुरक्षित रखने हेतु अद्यतनीकरण के पश्चात् की अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है) को प्राधिकार के पत्र-469 दिनांक 25. 02.2021 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप स्कैन कर प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करना है। |
7. प्रपत्र ई०-1 में सूचना के प्रकाशन की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाईट पर निर्धारित समय पर
नहीं किये जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा। अभ्यर्थिता वापसी
की तिथि के तुरंत पश्चात् निर्वाचन से संंबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की
संख्या की प्रविष्टि नहीं किये जाने की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए निर्धारित तिथि के तीन दिनों के
पश्चात् संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन
सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चुनाव स्थगित किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो
उसके लिए संंबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और इसके लिए उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई
की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायगी।
8. बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-
;बपकरू464द्ध ;द्धए 3 ;बपकरू200द्ध 2024 3(i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधन लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।
(ii) सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दा) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।
(iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
(iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियाें के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे।
(v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।
(vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे।
(vii) जिन समितियों में निर्वाचित होने वाले पदों की संख्या 12 से कम होंगी, उनमें निबंधक, सहयोग समितियाँ के पत्रांक 4992 दिनांक 01.11.2013 के आलोक में पदों की संख्या 12 मानकर एवं तदनुसार उपर वर्णित आरक्षण के प्रावधानों को लागू कर निर्वाचन संपन्न कराया जायेगा। 9. जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र-ई॰ 3 (नए प्रकाशित निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका में उल्लिखित) में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई॰ 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को ई-मेल ([email protected]) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्राधिकार के वेबसाइट पर भी ई-18 अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए।
10. निर्वाचन संपन्न होने के पष्चात् निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त अंतिम
मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन संपन्न हुआ है) की मूल प्रति स्कैन कराकर प्राधिकार के वेबसाइट पर
अपलोड कराएँगे।
11. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात दिनांक 14.11.2024 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश ''सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका'' के पृष्ठ 122-129 पर देखे जा सकते हैं। अनुलग्नकः यथोक्त।
आदेष से,
पुरूषोत्तम पासवान, सचिव।4 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 3 ;बपकरू200द्ध 2024 अनुलग्नक-1
| क्र० | जिला | प्रखंड | समिति का नाम | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | समèतीपुर | दलͧसंहसराय | दलͧसंहसराय अनुमंडलȣय कɅ ġȣय सहकारȣ उपभोÈता भंडार ͧलͧमटेड, दलͧसंहसराय | |
| 2. | समèतीपुर | वाǐरसनगर | मथुरापुर सहकाǐरता शीत भंडार ͧलͧमटेड | |
| 3. | वैशालȣ | हाजीपुर | èटेट बɇक ऑफ़ इंͫडया èटाफ सहकारȣ गृह Ǔनमा[ण सͧमǓत ͧलͧमटेड, हाजीपुर | |
| 4. | भागलपुर | जगदȣशपुर | ह ुसैनाबाद सहकारȣ उपभोÈता भंडार ͧलͧमटेड | |
| 5. | खगͫडया | खगͫड़या | खगͫड़या नाव यातायात सहयोग सͧमǓत ͧलͧमटेड | |
| 6. | गया | Ǒटकारȣ | ब ेलमा उलेन Ĥाथͧमक बुनकर सहयोग सͧमǓत ͧलͧमटेड, सहबाज़पुर | |
| 7. | गया | मानपुर | मानपुर Ĥाथͧमक बुनकर सहयोग सͧमǓत ͧलͧमटेड | |
| 8. | पूवȸ चàपारण (मोǓतहारȣ) | चͩकया | चͩकया सहकारȣ उपभोÈता भंडार ͧलͧमटेड | |
| 9. | पटना | पटना सदर | पूÏयĤभा सहकारȣ गृह Ǔनमा[ण सͧमǓत ͧलͧमटेड | |
| 10. | पटना | पटना सदर | ͪववेक ͪवहार सहकारȣ गृह Ǔनमा[ण सͧमǓत ͧलͧमटेड | |
| 11. | पटना | पटना सदर | पूवȸ अशोक नगर सहकारȣ गृह Ǔनमा[ण सͧमǓत ͧलͧमटेड | |
| 12. | पटना | पटना सदर | हरȣओम सहकारȣ गृह Ǔनमा[ण सͧमǓत ͧलͧमटेड | |
| 13. | पटना | पटना सदर | लÈकȧ सहकारȣ गृह Ǔनमा[ण सͧमǓत ͧलͧमटेड | |
| 14. | पटना | पटना सदर | कम[चारȣ राÏय बीमा Ǔनगम सहकारȣ गृह Ǔनमा[ण सͧमǓत ͧलͧमटेड, पटना | |
| 15. | पटना | पटना सदर | ͪवजय ͪवहार सहकारȣ गृह Ǔनमा[ण सͧमǓत ͧलͧमटेड | |
| 16. | पटना | फ ु लवारȣशरȣफ | Ǔनकु ं ज सहकारȣ गृह Ǔनमा[ण सͧमǓत ͧलͧमटेड |