िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 11 आि(cid:435)न 1946 (श0)
(सं0 पटना 961) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 3 अ(cid:200)टू बर 2024 ———
सं॰ नि॰प्रा॰/ नि0 1-36/2023 चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित/विघटित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।
2. और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा 3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा में अंकित कार्यक्रम के अनुसार
के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित पदों के निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/नियमावली/प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार के पत्र द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के लिए
निर्धारित की गयी है एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जाना निर्धारित है। 4. सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या 4338 दिनांक 26.05.2017 एवं प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 407 दिनांक 27.05.2017 के तहत् प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति में अध्यक्ष/सचिव/मंत्री के पद को छोड़कर कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु 50 प्रतिशत से किसी परिस्थिति में अधिक नहीं पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। दूसरे शब्दों में मत्स्यजीवी सहयोग समिति में प्रबंधकारिणी समिति के ग्यारह2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 3 अ(cid:200)टू बर, 2024 सदस्यों के पद में से पाँच पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगें। महिला सदस्य नहीं रहने की स्थिति में ये पद रिक्त रहेंगे। 5.
के
| (i) | निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई॰ 1 में सूचना का प्रकाशन | 04.10.2024 (शुक्रवार) |
| (ii) | नामांकन की तिथि एवं समय | 21.10.2024 (सोमवार) एवं 22.10.2024 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक |
| (iii) | संवीक्षा की तिथि एवं समय | 23.10.2024 (बुधवार) एवं 24.10.2024 (गुरूवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक |
| (iv) | अभ्यर्थिता वापसी/प्रतीक आवंटन की तिथि | 26.10.2024 (शनिवार) 11 बजेे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक |
| (v) | मतदान, अगर आवश्यक हो | 12.11.2024 (मंगलवार) 07ः00 बजे पूर्वाह्न से 04ः30 बजे अपराह्न तक |
| (vi) | मतगणना | 12.11.2024 (मंगलवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्) |
| (vii) | निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति | 14.11.2024 (गुरूवार) |
आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। 7.
http://bsea.bihar.gov.in/
| i. | सूचना के प्रकाशन की तिथि के तुरंत पश्चात् | ई०-1 मे सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हाँ अथवा ं नहीं में) की सूचना को प्रविष्ट करना है। |
| ii. | अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात् | निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या, को प्रविष्ट करना है। |
| iii. | मतदान के दिन विभिन्न अवधियों में | मतदाताओं द्वारा दिये गये मतो ं की संख्या (मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वतः ही कर लिया जायेगा) को प्रविष्ट करना है। |
| iv. | निर्वाचन परिणाम के अगले दिन तक | निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर युक्त सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूचना (प्रपत्र ई० 18) को अपलोड करना एवं तदोपरांत प्राधिकार के ई-मेल [email protected] पर भेजना है। |
| v. | मतगणना के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर | पब्लिक डोमेन मे सुरक्षित रखने हेतु अद्यतनीकरण के पश्चात् की ं अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है) को प्राधिकार के पत्र-469 दिनांक 25.02.2021 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप स्कैन कर प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करना है। |
9. जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को (नए प्रकाशित निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका
3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 3 अ(cid:200)टू बर, 2024में उल्लिखित) में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को ई-मेल ([email protected]) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। 10.
11. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश ''सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका'' के पृष्ठ 122-129 पर देखे जा सकते हैं। ————
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