असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
16 आि(cid:435)न 1946 (श0)
(सं0 पटना 982) पटना, मंगलवार, 8 अ(cid:200)तूबर 2024
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la0 —बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 की धारा-9 तथा बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के नियम-6 में बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधानों के आलोक में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड के 75 प्रतिशत पदों को आयोग की अनुशंसा से सीधी भर्त्ती से तथा शेष 25 प्रतिशत पदों को बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्च वर्गीय लिपिकों की कोटि से गैर-सम्वर्गीय प्रोन्नति से भरा जाना है।
2. अधिनियम की धारा-10 में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के ग्रेड में सीधी भर्त्ती से नियुक्त किये गये प्रत्येक व्यक्ति को प्रारम्भ में परिवीक्षा पर नियुक्त किये जाने का प्रावधान है। आयोग की अनुशंसा से परिवीक्षा पर नियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा परिवीक्षा अवधि में अपेक्षित प्रशिक्षण पूर्ण करने के साथ-साथ संतोषप्रद ढंग से परिवीक्षा अवधि पूरी करने तथा अपेक्षित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने और कम्प्यूटर से टंकण की सक्षमता जाँच परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त नियुक्ति प्राधिकार द्वारा उनकी सेवा सम्पुष्ट किये जाने का प्रावधान अधिनियम की धारा-12 तथा नियमावली के नियम-9(1) में विहित है।
3. उक्त क्रम में बिहार सचिवालय लिपिकीय संवर्ग के उच्च वर्गीय लिपिक के पद से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नत कर्मियों को एम0ए0सी0पी0 का लाभ स्वीकृत करने के विचारण के क्रम में निम्न बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता महसूस की गयी-
(i) क्या उन्हें भी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए निर्धारित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी?
(ii) क्या सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति के उपरान्त उनकी सेवा पुनः सम्पुष्ट की जानी होगी?
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 8 अ(cid:200)तूबर 2024 4. सम्यक् विचारोपरान्त बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 की धारा-23 एवं धारा-2(viii) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर निम्नवत् स्पष्टीकरण निर्गत किया जाता है-"(i) उच्च वर्गीय लिपिक से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के गैर-सम्वर्गीय पद पर प्रोन्नत कर्मियों को ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति हेतु सेवा अवधि की गणना इनकी मूल नियुक्ति (निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति की तिथि) से की जायेगी।
(ii) सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप इनकी सेवा पुनः सम्पुष्ट किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
(iii) ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति हेतु इन्हें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हेतु निर्धारित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने अथवा हिन्दी/टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में पुनः उत्तीर्णता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।
(iii) परन्तु सहायक प्रशाखा पदाधिकारी से बिहार सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी एवं उच्चतर सम्वर्गीय पदों पर प्रोन्नति के लिए कालावधि की गणना सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर इनके योगदान की तिथि से की जायेगी तथा ऐसे संवर्गीय प्रोन्नति के लिए इन्हें भी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए यथानिर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की अर्हता पूरी करनी होगी।"
5. उपर्युक्त कंडिका-4 के निर्वचन पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 982+571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in