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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 09 October 2024

Published 09 October 2024

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-10-09.41
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

(cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 17 आश्विन 1946 (श0) सं(cid:201)या 41 पटना, बुधवार, ———————— 9 अक्तूबर 2024 (ई0) भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 02-07 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

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भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची पृष्ठ

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 08-09 पूरक

---

पूरक-क 10-122 (cid:464)बहार गजट, 9 अक्तूबर 2024

भाग-1

िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत

सूचनाएं। —————

बिहार विधन सभा सचिवालय

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अध्सिूचनाएं

3 सितम्बर 2024

सं0 2स्था-236/2021-2429/विस।--श्री प्रभात कुमार, जनसंपर्क पदाध्किारी, बिहार विधन सभा सचिवालय, पटना को वित्त ;वैदानिकोद्ध विभाग, बिहार सरकार के पत्राांक-668(23), दिनांक-05.06.2024 तथा बिहार सेवा संंहिता के नियम-230 एवं 248 ;कद्ध के अनुसरण में दिनांक-03.06.2024 से 02.07.2024 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । इसके पश्चात्‌ इनके उपार्जित अवकाश कोष में 44 दिनों का अवकाश शेष है ।

आदेश से,

सुध्ीर कुमार सिंह, अवर सचिव।

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9 सितम्बर 2024

सं0 02 स्था-277/2017-2489/विस।--श्री असीम कुमार, निदेशक, बिहार विधन सभा सचिवालय, जो वेतन स्तर-13 में प्रतिमाह अंके-123100/-रूपये वेतन पाते हैं, को बिहार राज्य सरकारी सेवक एलटीसी नियमावली, 1986 तथा इस संबंध् में वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-8043, दिनांक- 11.10.2017 की कंडिका-3G के अंतर्गत ब्लॉक वर्ष 2022-25 में एलटीसी सुविध के तहत दिनांक-13.09.2024 से 17.09.2024 तक पटना से रामेश्वरम्‌ ;तमिलनाडुद्ध एवं रामेश्वरम्‌ ;तमिलनाडुद्ध से पटना वापसी की यात्राा के निमित्त दिनांक 13.09.2024 एवं 17.09.2024 को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 14.09.2024 से 16.09.2024 तक सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति के साथ दिनांक 13.09. 2024 से 17.09.2024 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

अध्यक्ष, बिहार विधन-सभा के आदेश से,

सुध्ीर कुमार सिंह, अवर सचिव।

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9 सितम्बर 2024

सं0 02 स्था-91/2023-2500/विस।--प्रधन महालेखाकार ;लेखा एवं हकदारीद्ध का कार्यालय, बिहार से प्राप्त पत्राांक-LR:270820241200597, LR NO: 0299/2024-2025 के आलोक में श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, मुख्य प्रतिवेदक, बिहार विधन सभा सचिवालय, पटना, को बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248 ;कद्ध के तहत दिनांक-29.07.2024 से 02.

08.2024 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-03.08.2024 एवं 04.08.2024 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति दी जाती है अवकाश उपभोग के उपरांत इनके उपार्जित अवकाश कोष में कुल-286 दिनाें का अवकाश शेष है ।

आदेश से,

सुध्ीर कुमार सिंह, अवर सचिव।3 (cid:464)बहार गजट, 9 अक्तूबर 2024

30 सितम्बर 2024

सं0 2स्था-97/2023-2662/विस।--वित्त ;वैदानिकोद्ध विभाग, बिहार सरकार, पटना से प्राप्त पत्राांक- 1221(23), दिनांक-13.09.2024 के आलोक में श्री यानपति (HRMS Employee ID-30023564), प्रतिवेदक, बिहार विधन सभा सचिवालय, पटना को बिहार सेवा संंहिता के नियम-230 एवं 248 ;कद्ध के तहत दिनांक-02.08.2024 से 09.08.2024 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-10.08.2024 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति दी जाती है । अवकाश उपभोग के उपरांत इनके उपार्जित अवकाश कोष में कुल-32 दिनों का अवकाश शेष है ।

आदेश से,

राम कुमार यादव, अवर सचिव।

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30 सितम्बर 2024

संख्या-2स्था-14/2023-2667/विस।--वित्त ;वैदानिकोद्ध विभाग, बिहार सरकार, पटना से प्राप्त पत्राांक-1220(23), दिनांक-13.09.2024 के आलोक में श्री सुरज कुमार (HRMS Employee ID-30023230), प्रतिवेदक, बिहार विधन सभा सचिवालय, पटना को बिहार सेवा संंहिता के नियम-230 एवं 248 ;कद्ध के तहत दिनांक-02.08.2024 से 09.

08.2024 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-10.08.2024 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति दी जाती है । अवकाश उपभोग के उपरांत इनके उपार्जित अवकाश कोष में कुल-88 दिनों का अवकाश शेष है ।

आदेश से,

राम कुमार यादव, अवर सचिव।

----- कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ----- अधिसूचना 27 सितम्बर 2024

सं0 कारा/स्था0(प्रो0)-01-03/2024-347--बिहार लोक सेवा आयोग की 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सुश्री साक्षी जमुआर, संयुक्त मेधाक्रम-48 अनुक्रमांक-391185 की बिहार प्रोबेशन सेवा अन्तर्गत प्रोबेशन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई।

2. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय ज्ञापांक-125 दिनांक-03.04.2024 द्वारा सुश्री साक्षी जमुआर को दिनांक-04.04.2024 को पूर्वाह्‌न 11ः00 बजे शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु उपस्थित होने हेतु निदेशित किया गया, परंतु सुश्री साक्षी जमुआर उक्त निर्धारित तिथि को शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु उपस्थित नहीं हुई। साथ ही सुश्री जमुआर द्वारा बिहार प्रोबेशन सेवा में योगदान देने से इन्कार किया गया।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार लोक सेवा आयोग की 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार प्रोबेशन सेवा के अन्तर्गत प्रोबेशन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अ़भ्यर्थी सुश्री साक्षी जमुआर, अनुक्रमांक-391185, संयुक्त मेधाक्रम-48 की अभ्यर्थित्व (Candidature) रद्द किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रजनीश कुमार सिंह, अपर सचिव-सह-निदेशक (प्र0)।

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कृषि विभाग

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अधिसूचना

20 सितम्बर 2024 सं0 01/ए॰जी(उद्यान)- 45/2023-4012--बिहार कृषि सेवा अधिनियम 1982 की धारा- 2 की उपधारा- ख के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार कृषि सेवा अधिनियम 1982 (बिहार अधिनियम संख्या 44, 1982), जो विधि विभाग की अधिसूचना संख्या एल॰जी॰- 2-01182 लेज- 467, दिनांक- 16 अप्रैल, 1982 के रूप में बिहार के4 (cid:464)बहार गजट, 9 अक्तूबर 2024 असाधारण अंक में प्रकाशित किया गया, उसकी अनुसूची-1 में उल्लिखित बिहार कृषि सेवा के पदो ंके स्थान पर संलग्न अनुसूची 1 (1.1 से 1.4 तक) में अंकित पदों को सम्मिलित करते हैं। 2. पूर्व से विद्यमान पदों के सृजन, सम्परिवर्तन एवं पदो ंके सृजन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक-21.08.2024 (मद संख्या-03) की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है। 3. अधिसूचना निर्गत की तिथि से पूर्व से विद्यमान सभी पद समाप्त समझे जाएगें तथा अधिसूचित पद प्रभाव में आ जाएंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार अग्रवाल, सचिव।

अनुसूची- 1 अनुमण्डल उद्यान पदाधिकारी/सहायक निदेशक उद्यान (वेतन लेवल-9) की विवरणी अनुसूची- 1.1

क्र॰ सं॰ पूर्व से स्वीकृत पद एवं पदस्थापन कार्यालय पूर्व से स्वीकृत पदों की संख्या सम्परिवर्तित पदनाम एवं पदस्थापन कार्यालय नये रूप से सृजित पद प त्यर्पण ्र नये रूप से सृजित पदों की संख्या कुल प्रस्तावित पद
1 पूर्व से पद सृजित नही होने के कारण आवश्यकता आधारित नये पदों का सृजन - - अनुमण्डल उद्यान पदाधिकारी (प्रत्येक 38 जिला मुख्यालय के अनुमंडल को छोड़कर राज्य के शेष अनुमंडल में) - 63 63
2 सहायक निदेशक (उद्यान), 38 (प्रत्येक जिला उद्यान कार्यालय मे ं 1-1 पद) 38 अनुमण्डल उद्यान पदाधिकारी, अनुमण्डल उद्यान कार्यालय (प्रत्येक जिला मुख्यालय के अनुमंडल में) - - - 38
3 सहायक निदेशक (उद्यान), 9 (प्रत्येक प्रमण्डल स्तर पर उप निदेशक उद्यान के कार्यालय मे ) ं - - 9 - 0
4 सहायक निदेशक (उद्यान) 16 (मुख्यालय स्तर पर) - - 5 - 11
5 सहायक निदेशक उद्यान (उद्यान प्रमंडल), भवन निर्माण विभाग, बिहार। 1 यथावत्‌ - 0 0 1
कुल पद (3863111=113) 64 38 - 14 63 113
4.1 सहायक निदेशक (उद्यान), सामान्य एवं सूचना, उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना 1 यथावत्‌ - - - -
4.2 सहायक निदेशक (उद्यान), फल एवं रोपणी फसल, उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना 1 यथावत - - - -
4.3 सहायक निदेशक (उद्यान), नर्सरी विकास, उत्तर बिहार, उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना 1 यथावत्‌ - - - -
4.4 सहायक निदेशक (उद्यान), नर्सरी विकास, दक्षिण बिहार, उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना 1 यथावत्‌ - - - -
4.5 सहायक निदेशक (उद्यान), जैविक खेती, उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना 1 यथावत - - - -
4.6 सहायक निदेशक (उद्यान), सब्जी विकास, उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना 1 यथावत - - - -
4.7 सहायक निदेशक (उद्यान), पुष्प विकास, उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना 1 यथावत - - - -
4.8 सहायक निदेशक (उद्यान), औषधीय एवं सुगंंधीय पौधे, उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना 1 -्‌ - 1 - 0
4.9 सहायक निदेशक (उद्यान), मशाला, मशरूम एवं बाँस विकास, उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना 1 - - 1 - 0
4.10 सहायक निदेशक (उद्यान), आलू, उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना 1 - - 1 - 0
4.11 सहायक निदेशक (उद्यान), पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन एवं शीतगृह, उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना 1 यथावत - - - -
4.12 सहायक निदेशक (उद्यान), सूक्ष्म सिंचाई, उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना 1 यथावत - - - -
4.13 सहायक निदेशक (उद्यान), योजना, उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना 1 यथावत - - - -
4.14 सहायक निदेशक (उद्यान), उद्यान विशेषज्ञ, पी॰पी॰एम॰ निदेशालय 1 यथावत - - - -
4.15 सहायक निदेशक (उद्यान)/कार्यपालक पदाधिकारी, उद्यान प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना 1 (बाह्‌य सेवा) यथावत - - - -
4.16 सहायक निदेशक (उद्यान), प्रसंस्करण, फल सब्जी विकास निगम 1 - - 1 - 0
4.17 सहायक निदेशक (उद्यान), विपणन, फल सब्जी विकास निगम 1 - - 1 - 0
कुल पद (6463=127) 64 38 - 14 63 113
5 (cid:464)बहार गजट, 9 अक्तूबर 2024 6

(cid:464)बहार गजट, 9 अक्तूबर 2024 अनुसूची- 1.2 जिला उद्यान पदाधिकारी/उप निदेशक उद्यान (वेतन लेवल-11) की विवरणी :-

क्र॰ सं॰ पूर्व से स्वीकृत पद एवं पदस्थापन कार्यालय पूर्व से स्वीकृत पदों की संख्या सम्परिवर्तित पदनाम एवं पदस्थापन कार्यालय नये रूप से सृजित पद नये रूप से सृजित पदों की संख्या कुल प्रस्तावित पद
1 - - - जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला उद्यान कार्यालय, नालन्दा, भोजपुर, रोहतास, वैशाली, समस्तीपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, कटिहार, सिवान, नवादा, औरंगाबाद, बेगूसराय, खगड़िया, अररिया, अरवल, बांका, बक्सर, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, किशनगंज, लखीसराय, शेखपुरा, शिवहर, सुपौल, मधेपुरा एवं गोपालगंज 29 29
2 उप निदेशक, उद्यान, उप निदेशक, उद्यान कार्यालय, पटना, मगध, कोसी, दरभंगा, तिरहुत, भागलपुर, पूर्णिया, सारण एवं मुंगेर प्रमण्डल 09 जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला उद्यान कार्यालय, पटना, गया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, सारण एवं मुंगेर - 9
3 उप निदेशक उद्यान 04 (मुख्यालय स्तर पर) यथावत्‌ - 4
कुल पद (1329=42) 13 (9) 29 42
3.1 उप निदेशक उद्यान (योजना), उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना 1 यथावत्‌
3.2 उप निदेशक उद्यान (फलोत्पादन, रोपणी फसल, सूक्ष्म सिंचाई एवं नर्सरी विकास), उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना 1 यथावत्‌
3.3 उप निदेशक उद्यान (प्रशासन एवं मूल्यांकन), उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना 1 यथावत्‌
3.4 उप निदेशक उद्यान (सब्जी, पुष्प एवं फल संरक्षण), मुख्यालय, उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना 1 यथावत्‌
कुल पद (13+29=42) 13 29 42
7 (cid:464)बहार गजट, 9 अक्तूबर 2024

अनुसूची- 1.3 संयुक्त निदेशक उद्यान (वेतन लेवल-12) की विवरणी :-

क्र॰ सं॰ पूर्व से स्वीकृत पद एवं पदस्थापन कार्यालय पूर्व से स्वीकृत पदों की संख्या सम्परिवर्तित पदनाम एवं पदस्थापन कार्यालय नये रूप से सृजित पद प्रत्यर्पण नये रूप से सृजित पदों की संख्या कुल प्रस्तावित पद NaN
1 संयुक्त निदेशक उद्यान, उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना। 3 1. संयुक्त निदेशक उद्यान, बिहार, पटना 2.संयुक्त निदेशक उद्यान (प्रशासन), उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना। संयुक्त निदेशक, उद्यान, संयुक्त निदेशक, उद्यान कार्यालय, पटना, मगध, कोसी, दरभंगा, तिरहुत, भागलपुर, पूर्णिया, सारण एवं मुंगेर प्रमण्डल 1 9 11 NaN
कुल पद (2+9=11) 3 (2) 1 9 11 NaN
1 2 3 4 5 6 7 NaN
1 अपर निदेशक (उद्यान) उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना। 1 अपर निदेशक (उद्यान), उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना। - - 01 NaN
योग 1 - - 01 NaN

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार अग्रवाल, सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट, 29—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in8 (cid:464)बहार गजट, 9 अक्तूबर 2024

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द ।

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सूचना -------

No. 985--I, Satyadeo Kumar, S/o Shree Jaganath Prasad, R/o village- Chaurma, Post- Dohra, P.S. Nardiganj, Distt.-Nawada, Bihar-805109 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-3558 dt. 02.09.24 that the name of my son Vicky Kumar's Aadhar card is written as Viki Kumar which is wrong. As per 10th all educational documents his correct/true name is Vicky Kumar. Viki Kumar and Vicky Kumar both are same and one person. That from now he will be known as Vicky Kumar for all purposes.

Satyadeo Kumar.

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No. 986--I, Omkara Nand Singh, S/o Pramanand Singh, R/o Vill+P.O.-Gazipur, Tehsil- Giryak, Distt.-Nalanda, Bihar- 805101 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.- 7248 dt. 25.06.24 that my name is written in my daughter Suman Kashyap's 10th CBSE all documents as Omkara Nand which is wrong. As per Aadhar Card my cortet name is Omkara Nand Singh and from now I will be known as Omkara Nand Singh for all future and legal purposes.

Omkara Nand Singh.

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No. 987--I Pritey Kumari, W/o Pranav Mohan, R/o C-101, Agrani Heights Apartment, Ramkrishna Nagar, Patna -800027, Bihar declare vide Affidavit No 957 dtd 19.07.2024 will be known as Pritey Pranav for any purpose.

Pritey Kumari.

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No. 988--I, Shyam Nath Sah, S/o Vijay Shankar Sah, R/o South Maheshwari, P.O.- Jogbani, Haripur, Distt.-Araria, Bihar- 854328 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 461 dt. 04-09-24 That my name is written in all educational documents, Pan Card and Aadhar Card my name is written as Shyam Nath Sah. After my Doctorate from Banaras Hindu University it is necessity to add 'DR', so that my name would be displayed as Dr. Shyam Nath Sah. That from now I will be known as Dr. Shyam Nath Sah for all future and legal purposes.

Shyam Nath Sah.

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No. 989--I, Gauri Shankar Prasad S/o Late Ram Prasad Saw, R/o Adaraghat Nagla, P.O.-Marufganj, P.S.- Malsalami, Distt.-Patna, Bihar- 800008 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 9293 dt. 07.09.24 that my name is written in Election I.D. as Gauri Shankar which is wrong. As per Aadhar Card, Pan Card, other documents my correct name is Gauri Shankar Prasad. Gauri Shankar Prasad and Gauri Shankar both are same and one person. From Now I will be known as Gauri Shankar Prasad for all purposes.

Gauri Shankar Prasad.

9 (cid:464)बहार गजट, 9 अक्तूबर 2024

No. 990--I, Lawkesh Kumar Sahu, S/o Manik Chand Sahu, R/o Khilanganj Sasaram, Rohtas. Bihar-821115 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-3873 dt. 04.09.24 that my name in written in my son Ayush Kumar's class Xth all educational documents as Lawkesh Kumar which in wrong. As per Aadhar Card my name is written Lawkesh Kumar Sahu which is correct/true. Lawkesh Kumar and Lawkesh Kumar Sahu both are same and one person. That from now I will be known as Lawkesh Kumar Sahu for all purposes.

Lawkesh Kumar Sahu.

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सं0 1006--मैं अनु राज, पिता-श्री अवधेश कुमार, मकान नं0-एम0 25, रोड नं0-25, श्री कृष्णा नगर, थाना-बु़द्धा कॉलोनी, पटना-800001 का निवासी हूँं। शपथ पत्र संख्या-2406, दिनांक 7.8.24 के तहत घोषणा करता हूँं कि भविष्य में सभी कार्यों के एवज में मुझे अनुराज कुमार के नाम से जाना जाएगा।

अनु राज। No. 1006--I, Anu Raj, S/o Mr. Awadesh Kumar, R/o House No.-M25, Road No.-25, Sri Krishna Nagar, P/s-Budha Colony Declare Vide Affidavit No.-2406, Date 07.08.2024 that now I will be known as Anuraj Kumar.

Anu Raj.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट, 29—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in10 (cid:464)बहार गजट, 9 अक्तूबर 2024

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

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सं0 1/एम02-60-21/2021 गृ0आ0-11507 x`g foHkkx (आरक्षी शाखा) ------ संकल्प 30 सितम्बर 2024

श्री सुधीर कुमार पोरिका, भा0पु0से0 (2010) तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद के कार्यावधि में बालू के अवैध खनन, भण्डारण, परिवहन एवं इसमें सम्मिलित व्यक्तियों से संबंधित आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के जाँच प्रतिवेदन तथा उसमें निहित निष्कर्ष एवं पुलिस महानिदेशक, बिहार की अनुशंसा के आलोक में उनके विरूद्ध औरंगाबाद जिला में बालू के अवैध उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन में अपने दायित्वों का निर्वहण नहीं करने, इसमें संलग्न लोगों को मदद पहुँचाने, अवैध उत्खनन/परिवहन में संलिप्त रहने, अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रखने एवं संदिग्ध आचारण से संबंधित आरोपों की गंभीरता देखते हुए विभागीय संकल्प सं0-5103, दिनांक-27.07.2021 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-8 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया। इसके निमिा विभागीय ज्ञापन सं0-6292, दिनांक-24.08.2021 द्वारा आरोप पत्र निर्गत करते हुए उक्त नियमावली के नियम 8(5) के तहत 30 दिनों के अंदर बचाव-बयान समर्पित करने हेतु अनुरोध किया गया।

2. और चूँकि, उक्त ज्ञापन के आलोक में श्री पोरिका द्वारा पत्र दिनांक-11.10.2021 के माध्यम से बचाव-बयान समर्पित किया गया। श्री पोरिका द्वारा समर्पित बचाव-बयान की समीक्षा उनके विरूद्ध गठित आरोपों के संदर्भ में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर की गयी। समीक्षोपरांतश्री पोरिका का बचाव-बयान संतोषप्रद नहीं पाया गया। फलस्वरूप उनके बचाव-बयान को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध गठित आरोपों की जांच हेतु विभागीय संकल्प सं0-40, दिनांक- 04.01.2022 द्वारा मुख्य जाँच आयुक्त को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया तथा विभागीय संकल्प सं0 584, दिनांक 24.01.2022 के माध्यम से श्री राशिद जमाँ, भा0पु0से0 (2010) तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (जी0), विशेष शाखा, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. और चूँकि, मामले में जाँच पदाधिकारी द्वारा सुनवाई के उपरांत पत्रांक 404/अनु0, दिनांक-01.09.2023 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें श्री पोरिका के विरूद्ध गठित 06 (छः) आरोपों में से 03 आरोप अप्रमाणित एवं 03 आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित होता है, का मंतव्य दिया गया।

4. और चूँकि, उक्त जाँच प्रतिवेदन में अंकित मंतव्य/विश्लेषण से अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सहमति व्यक्त की गयी एवं अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-9(2) के तहत जाँच प्रतिवेदन की प्रति विभागीय पत्रांक-12363 दिनांक-13.10.2023 के माध्यम से आरोपित पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए 15 दिनों के अंदर लिखित अभिकथन समर्पित करने हेतु अनुरोध किया गया।

5. और चूँकि, उक्त के आलोक में श्री पोरिका द्वारा पत्रांक-102/गो0, दिनांक 20.10.2023 के माध्यम से लिखित अभिकथन समर्पित किया गया है। उक्त लिखित अभिकथन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत उनका लिखित अभिकथन अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध गठित आंशिक रूप से प्रमाणित आरोपों के लिए दंड के बिन्दु पर संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया। उक्त के संदर्भ में विभागीय पत्रांक-1394, दिनांक-01.02.2024 द्वारा दिनांक-07.02.2024 को संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली में प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए आयोग से परामर्श की अपेक्षा की गयी।11 (cid:464)बहार गजट, 9 अक्तूबर 2024 6. और चूँकि, उक्त विभागीय पत्र के आलोक में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पत्र दिनांक- 09.08.2024 के माध्यम से मामले में परामर्श संसूचित किया गया कि ''सेवा के सदस्य श्री सुधीर कुमार पोरिका के खिलाफ लगाए गए आरोपों को अभिलेखों पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर सिद्‌ध नहीं किया जा सका, और इस मामले में तभी न्याय होगा जब उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को त्याग दिया जाए और उन्हें दोषमुक्त घोषित कर दिया जाए।''

7. और चूँकि, संघ लोक सेवा आयोग से प्राप्त परामर्श के आलोक में विभागीय ज्ञापन सं0-6292, दिनांक- 24.08.2021 एवं तद्‌संबंधी संकल्प सं0-40, दिनांक-04.01.2022 द्वारा श्री सुधीर कुमार पोरिका, भा0पु0से0 (2010), तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद सम्प्रति पुलिस अधीक्षक (अ0), विशेष शाखा, बिहार, पटना के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही सं0-01/2022 में उनके विरूद्ध लगाये आरोपों से उन्हें दोषमुक्त करते हुए उक्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

8. अतः श्री सुधीर कुमार पोरिका, भा0पु0से0 (2010), तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद सम्प्रति पुलिस अधीक्षक (अ0), विशेष शाखा, बिहार, पटना के विरूद्ध विभागीय ज्ञापन सं0-6292, दिनांक-24.08.2021 एवं तद्‌संबंधी संकल्प सं0-40, दिनांक-04.01.2022 के माध्यम से संचालित विभागीय कार्यवाही सं0-01/2022 में उनके विरूद्ध लगाये आरोपों से उन्हें दोषमुक्त करते हुए उक्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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सं0 1/एम02-60-54/2022 गृ0आ0-11761

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4 अक्तूबर 2024

श्री आदित्य कुमार, भा0पु0से0 (2011) एवं अन्य के विरूद्ध आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना द्वारा आर्थिक अपराध थाना काण्ड सं0 33/2022, दिनांक 15.10.2022, धारा 353/387/419/420/467/468/120(B) भा0द0वि0 एवं 66(c) एवं 66(D) IT Act,2000 दर्ज किया गया।

2. और चूँकि, श्री कुमार के विरूद्ध उक्त थाना कांड दर्ज होने एवं मामला अनुसंधानातर्गत होने तथा उसमें निहित आरोपों की गंभीरता एवं प्रकृति पर विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3(3) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय संकल्प सं0 10537, दिनांक 18.10.2022 के माध्यम से श्री कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

3. और चूँकि,श्री कुमार के निलंबन की आरंभिक 60 दिनों की अवधि, जो दिनांक 16.12.2022 को पूरी हो रही थी, के आगे निलंबन के विस्तारण की आवश्यकता के संबंध में निलंबन समीक्षा समिति द्वारा दिनांक 16.12.2022 के आगे चार (4) विस्तारण (120180180180 दिन) किया गया है और अद्यतन विस्तारण विभागीय संकल्प सं0 4052 दिनांक 08.04.2024 द्वारा दिनांक-06.10.2024 तक है।

4. और चूँकि, श्री आदित्य कुमार, भा0पु0से0 (2011) एवं अन्य के विरूद्ध आर्थिक अपराध इकाई, बिहार द्वारा आर्थिक अपराध थाना काण्ड सं0 33/2022, दिनांक 15.10.2022, धारा 353/387/419/420/467/468/120(B) भा0द0वि0 एवं 66(c) एवं 66(D) IT Act,2000 दर्ज किया गया है। उक्त आरोपों के मद्‌देनजर दिनांक 18.10.2022 से निलम्बित श्री कुमार द्वारा अपने निर्धारित मुख्यालय-पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना के कार्यालय में लगभग 8 (आठ) माह बाद दिनांक 19.06.2023 को योगदान किया गया। श्री कुमार के विरूद्ध उक्त गंभीर आरोपों के लिए अखिल भारतीय सेवाएँ (आचरण) नियमावली, 1968 के संगत नियमों के उल्लंघन के आरोपों के लिए अनुशासनिक कार्रवाई संचालित करने के निमिा पुलिस मुख्यालय से अनुरोध किया गया। वांछित प्रस्ताव प्रतीक्ष्य है।

5. और चूँकि, श्री कुमार के विरूद्ध दर्ज उक्त कांड के अनुसंधान की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु आर्थिक अपराध इकाई, बिहार से अनुरोध किये जाने पर आर्थिक अपराध इकाई द्वारा पत्रांक 1003 दिनांक 25.09.2024 के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया कि प्राथिमक अभियुक्त श्री आदित्य कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या-04/2024, दिनांक-01.03.2024 अन्तर्गत धारा-353/387/419/420/467/468/120(B)/201भा0द0वि0 एवं 66(c) एवं 66(D) IT Act,2000 न्यायार्थ विचारण हेतु माननीय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-प्रथम, के न्यायालय में समर्पित किया जा चुका है। प्राथमिकी नामजद अभियुक्त के विरूद्ध बिहार सरकार, गृह विभाग (विशेष शाखा) के पत्र संख्या-ई0/अभियोजन-05/2023/2717, दिनांक-28.03.2024 द्वारा विधि विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत अभियोजन स्वीकृत्यादेश सं0-एस0पी0(नि0)-04/2024-31/जे0, दिनांक-06.03.2024 प्राप्त हुई, जिसे मूल में माननीय न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-प्रथम, पटना को समर्पित की जा चुकी है।

उक्त पत्र के साथ अनुसंधानकर्ता का प्रतिवेदन संलग्न किया है, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि प्राथमिकी अभियुक्त श्री आदित्य कुमार के विरूद्ध अनुसंधान प्रायः सभी बिन्दुओं पर पूर्ण है।

6. और चूँकि, श्री कुमार के निलंबन अवधि के समीक्षा हेतु दिनांक 30.09.2024 को निलंबन समीक्षा समिति की बैठक आहूत की गयी। निलंबन समीक्षा समिति द्वारा पाया गया कि श्री आदित्य कुमार, भा0पु0से0 (2011) एवं अन्य के विरूद्ध आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना द्वारा आर्थिक अपराध थाना काण्ड सं0 33/2022, दिनांक 15.10.2022, धारा12 (cid:464)बहार गजट, 9 अक्तूबर 2024 353/387/419/420/467/468/120(B)/201 भा0द0वि0 एवं 66(c) एवं 66(D) IT Act,2000 में आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। विधि विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत अभियोजन स्वीकृत्यादेश सं0-31/जे0, दिनांक-06.03.2024 न्यायालय में समर्पित किया जा चुका है। इस प्रकार आपराधिक कार्यवाही वर्तमान में चल रही है।

अतःश्री आदित्य कुमार, भा0पु0से0 (2011) के निलंबन को बनाये रखने का पर्याप्त औचित्य/आधार है। 7. और चूँकि, निलंबन समीक्षा समिति सम्यक विचारोपरांत श्री आदित्य कुमार, भा0पु0से0 (2011) के निलंबन की अवधि दिनांक 06.10.2024 के आगे 180 दिनों तक अर्थात्‌ दिनांक 05.04.2025 तक विस्तारण की अनुशंसा की गयी, जिसे अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

8. अतः अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3(8)(d) के तहत श्री आदित्य कुमार, भा0पु0से0 (2011) के निलंबन अवधि को दिनांक 06.10.2024 के आगे 180 दिनों तक अर्थात्‌ दिनांक 05.04.2025 तक विस्तारित की जाती है।

9. निलंबन अवधि में श्री कुमार को अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 4 के अधीन मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट, 29—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 09 October 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2024-10-09.41/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2024-10-09.41.